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Tuesday,03-November-2026
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सेलिब्रिटी के लिए भ्रामक विज्ञापन मामले में सजा का प्रावधान नहीं : पासवान

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Ramvilas

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने सोमवार को स्पष्ट किया कि नए उपभोक्ता कानून में किसी उत्पाद के भ्रामक विज्ञापन के मामले में विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी के लिए जेल या जुर्माने की सजा का प्रावधान नहीं है बशर्ते सेलिब्रिटी ने उत्पाद के संबंध में वही बोला या पढ़ा हो जो उसे लिखकर दिया गया हो। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 सोमवार से देशभर में लागू हो गया है। भ्रामक विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विनिमार्ता व सेवा प्रदाता के लिए इस कानून के तहत जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए कानून के मूल विधेयक में भ्रामक विज्ञापन का समर्थन करने पर सेलिब्रिटी के लिए भी दंड का प्रावधान था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया क्योंकि दूसरे देशों में भी सेलिब्रिटी के लिए ऐसे मामले में दंड का विधान नहीं है।

हालांकि भ्रामक विज्ञापन मामले में सेलिब्रिटी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं और यह तय करने की शक्ति केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के पास होगी।

नये उपभोक्ता संरक्षण कानून में सीसीपीए को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और शिकायत दर्ज करने और अभियोजन करने, असुरक्षित वस्तु और सेवाओं को वापस लेने, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को जारी न रखने का आदेश देने, भ्रामक विज्ञापनों के विनिमार्ताओं/ समर्थनकर्ताओं/ प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 के अध्याय-7 में अपराध और दंड का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि कोई विनिर्माता या सेवा प्रदाता अगर गलत या भ्रामक विज्ञापन देता है तो इसके लिए दो साल कारावास की सजा और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। सजा का यह प्रावधान पहली बार भ्रामक व झूठा विज्ञापन का दोषी पाए जाने पर है जबकि अगली बार भी दोषी पाए जाने पर पांच साल तक कारावास की सजा और 50 लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है।

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को दिया दीया मिर्जा के वीडियो को फिर से अपलोड करने का निर्देश

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मुंबई में दीपावली के दौरान पटाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीया मिर्जा का दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़ने की अपील वाला वीडियो हटाए जाने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है।

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की बेंच ने सुनवाई के दौरान कुछ राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि ऐसी राजनीतिक टिप्पणियों से वे परेशान हैं। बेंच ने याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कोर्ट ने बीएमसी को हटाए गए वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिर से पोस्ट करने का निर्देश दिया।

दरअसल, बीएमसी ने 1 नवंबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दीया मिर्जा का वीडियो पोस्ट किया था। इसमें अभिनेत्री लोगों से दीपावली मनाते समय पर्यावरण और अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील करती नजर आई थीं। उन्होंने कहा था कि पटाखों से होने वाला प्रदूषण सभी के लिए नुकसानदायक है और दीपावली को शोर के बजाय खुशियों के साथ मनाना चाहिए। बीएमसी ने वीडियो के साथ यह भी लिखा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है।

हालांकि, वीडियो पोस्ट होने के कुछ घंटों बाद ही मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीएमसी को टैग करते हुए लिखा था, ‘हमें दीया मिर्जा से दीपावली मनाने का तरीका सीखने की जरूरत नहीं है। हमारी परंपराएं हमारी संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई हैं।’

उनकी इस टिप्पणी के बाद बीएमसी ने दीया का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया।

बीएमसी के जागरूकता अभियान के तहत दीया मिर्जा के अलावा, माधुरी दीक्षित, क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे और मराठी अभिनेत्री निशिगंधा वाड समेत कई हस्तियों के वीडियो भी पोस्ट किए गए थे। इन सभी के वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद रहे, जबकि सिर्फ दीया मिर्जा का वीडियो हटाया गया। इस बात को लेकर भी सवाल उठे कि जब सभी हस्तियां एक ही तरह की अपील कर रही थीं, तो केवल दीया के वीडियो पर ही आपत्ति क्यों जताई गई।

वीडियो हटाए जाने के बाद दीया मिर्जा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा था कि यह वीडियो बॉम्बे हाई कोर्ट और बीएमसी के निर्देश पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया था। वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय है और इसे कम करने के लिए किए जाने वाले हर प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए। अभिनेत्री ने कहा कि वह पिछले एक दशक से पर्यावरण और हवा की गुणवत्ता को लेकर काम कर रही हैं।

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मनोरंजन

‘तुम कौन से देश की सेवा कर रहे हो?’ रणबीर की फिल्मों से खुश नहीं थे ऋषि कपूर

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अभिनेता रणबीर कपूर हाल ही में आगामी फिल्म ‘रामायण’ की टीम के साथ क्विज रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ गए थे। शो के दौरान उन्होंने अपने दिवंगत पिता-अभिनेता ऋषि कपूर से जुड़ा एक दिल छू लेने वाला किस्सा शेयर किया।

रणबीर कपूर ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत के दौरान बताया कि उनके पिता उनके काम की सराहना कैसे करते थे और उनकी कही बातों ने एक अभिनेता के तौर पर उनके सफर को कैसे आकार दिया।

यह भावुक बातचीत तब शुरू हुई जब अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के साथ अपने जुड़ाव और एक पिता-बेटे के बीच के खास रिश्ते के बारे में बात की।

रणबीर से बात करते हुए अमिताभ ने कहा, “रणबीर, हमने आपको एक छोटे बच्चे के तौर पर देखा है। आपके पिता ऋषि कपूर के साथ हमने बहुत काम किया है। जाहिर है कि एक पिता और बेटे का रिश्ता बहुत ही अद्भुत होता है। क्या कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है जब ऋषि ने आपके काम की सराहना की हो?”

रणबीर ने बताया कि उनके पिता ऋषि कपूर अक्सर उनकी फिल्मों से संतुष्ट नहीं होते थे। उन्होंने कहा, “जब पापा मेरी फिल्में देखते थे तो वो कभी मेरी चॉइस या मेरे किरदार से इतने खुश नहीं होते थे। उन्हें समझ नहीं आता था और मुझसे बोलते थे कि तुम ये कैसी फिल्में कर रहा है? वेक अप सिड, रॉकेट सिंह, बर्फी, तमाशा।

एक लाइन मेरे परदादा पृथ्वीराज कपूर हमेशा कहते थे, ‘कला देश की सेवा में’, तो पापा कहते थे कि तुम कौन से देश की सेवा कर रहे हो? उस समय मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि वह क्या कहना चाह रहे थे। क्योंकि एक एक्टर के तौर पर जो मुझे स्वाभाविक रूप से समझ आ रहा था, मेरा जो व्यक्तिगत नजरिया था कि मुझे ये किरदार समझ आ रहे हैं, तो मैं वही कर रहा था।”

बता दें कि रणबीर और दिवंगत ऋषि कपूर ने अपने कई पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनके बीच रिश्ता खट्टा-मीठा रहा है। सीनियर अभिनेता का अप्रैल 2020 में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया था।

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सुकेश चंद्रशेखर केस में आरोपी नहीं, सिर्फ गवाह हैं नोरा फतेही- लीगल टीम

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अभिनेत्री नोरा फतेही की कानूनी टीम ने स्पष्ट किया है कि कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। टीम के अनुसार, इस मामले में अदालत ने नोरा फतेही को केवल गवाह के रूप में तलब किया है। नोरा की लीगल टीम का कहना है कि अभिनेत्री जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया में एक गवाह के रूप में सहयोग कर रही हैं।

यह बयान 2 नवंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आया। इस दिन आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से जुड़े मामले में नोरा को गवाही देने के लिए कोर्ट में पेश होना था। हालांकि, उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि उन्हें समन बहुत कम समय पहले मिला था और पहले से तय प्रोफेशनल कमिटमेंट के चलते वे पेश नहीं हो सकीं।

इसके बाद नोरा की ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए आवेदन दाखिल किया गया। अदालत ने आवेदन पर सुनवाई के बाद मामले को 6 नवंबर तक के लिए टाल दिया और नोरा को पेश होने के लिए नया समन जारी किया।

नोरा की लीगल टीम ने मीडिया को दिए बयान में कहा, ”सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा ईओडब्ल्यू का मामला आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था। इस मामले में नोरा फतेही को गवाह के तौर पर समन भेजा गया था। उनके वकील कोर्ट में पेश हुए और बताया कि नोरा को बहुत कम समय पहले समन मिला था। पहले से तय प्रोफेशनल कमिटमेंट के कारण वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सकीं।”

बयान में आगे कहा गया, ”व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए आवेदन दाखिल किया गया, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 6 नवंबर 2026 तक टाल दी और नोरा को पेश होने के लिए नया समन जारी किया। यह स्पष्ट किया जाता है कि नोरा फतेही न तो इस मामले में आरोपी हैं और न ही उन पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है। उन्हें केवल गवाह के तौर पर अदालत की कार्यवाही में मदद करने के लिए बुलाया गया है।”

दरअसल, यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। आरोप है कि सुकेश ने दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान करीब 200 करोड़ रुपए की वसूली का रैकेट चलाया था। बताया जाता है कि उसने खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर लोगों से ठगी की थी।

इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने की थी। जांच के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।

इस मामले में जांच के दौरान नोरा फतेही से भी पूछताछ की गई थी। उनसे सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मारिया पॉलोस के साथ कथित संपर्कों को लेकर सवाल किए गए थे। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत उनका बयान भी दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नोरा को अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर शामिल किया था।

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