राजनीति
गुलाम नबी आजाद ने सोनिया को पत्र लिख सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने का आग्रह किया
राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक जल्द बुलाने का आग्रह किया है। सीडब्ल्यूसी पार्टी के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। आजाद ने अपने पत्र में स्थायी अध्यक्ष की जरूरत और वर्तमान परिदृश्य में पार्टी मामलों पर चर्चा करने की ओर इशारा किया और पार्टी में संगठनात्मक चुनावों की अपनी मांग दोहराई।
इससे पहले, बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए आश्चर्य जताया कि पार्टी में कौन फैसले ले रहा है। उन्होंने कहा कि जी-23 द्वारा पत्र लिखे जाने के एक साल बाद भी पार्टी नेताओं की संगठनात्मक चुनाव की मांग पूरी नहीं हुई है।
सिब्बल ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “हमारी पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता कि सभी निर्णय कौन ले रहा है। हम इसे जानते हैं, फिर भी हम नहीं जानते, शायद मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी ने सीडब्ल्यूसी की तत्काल बैठक बुलाने के लिए अंतरिम अध्यक्ष को पत्र लिखा है या लिखने वाले हैं, ताकि बातचीत शुरू की जा सके।”
उन्होंने उन नेताओं से लौट आने की अपील की, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है और कहा, “यह कहना विडंबना है कि हम पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। जो शीर्ष नेतृत्व के करीबी माने जाते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और जो करीबी नहीं माने जाते थे, वे अभी भी पार्टी के साथ खड़े हैं। हम जी-23 हैं न कि जी-हुजूर 23।”
सिब्बल ने कहा कि वह उन कांग्रेस सदस्यों की ओर से बोल रहे हैं, जिन्होंने अगस्त 2020 में पत्र लिखा था और सीडब्ल्यूसी और केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव के संबंध में नेतृत्व द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
पिछले साल अगस्त में, 23 नेताओं के एक समूह ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में चुनाव और दृश्यमान व प्रभावी नेतृत्व की मांग की थी। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी आगे बढ़ेगी, लेकिन उसने चुनाव नहीं कराए हैं।
महाराष्ट्र
मिलेजुले वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार सपाट खुला, फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी

मिलेजुले वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर की शुरुआत सोमवार को सपाट हुई। इस दौरान सेंसेक्स 45 अंक की मामूली कमजोरी के साथ 77,055 अंक और निफ्टी 5 अंक की मामूली बढ़त के साथ 24,061 पर था।
शुरुआती कारोबार में खरीदारी फार्मा और हेल्थकेयर क्षेत्र में देखी जा रही थी। सूचकांकों में निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थकेयर टॉप गेनर थे। निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी पीएसयू बैंक में भी हरे निशान में कारोबार हो रहा था।
दूसरी तरफ, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी ऑयलएंडगैस, निफ्टी आईटी, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी पीएसई, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी ऑटो लाल निशान में थे।
सेंसेक्स पैक में इटरनल, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, एचयूएल, मारुति सुजुकी, एनटीपीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट गेनर्स थे। कोटक महिंद्रा बैंक, इंडिगो, इन्फोसिस, टीसीएस, एमएंडएम, बीईएल, भारती एयरटेल और एलएंडटी लूजर्स थे।
एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। टोक्यो, सोल और जकार्ता लाल निशान में थे, जबकि शंघाई, हांगकांग और बैंकॉक में तेजी थी। अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को लाल निशान में बंद हुए थे। इस दौरान मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.09 प्रतिशत की कमजोरी के साथ और नैस्डैक 0.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ था।
भारत के साथ एशियाई बाजारों के मिलाजुला कारोबार करने की वजह अमेरिका-ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू होना है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब दोनों देश एक-दूसरे पर हमले रोकने पर सहमत हो गए है। दोनों पक्ष मंगलवार को कतर में बैठक कर सकते हैं।
मध्य पूर्व में तनाव फिर बढ़ने से कच्चे तेल में मजबूती देखी जा रही है। खबर लिखे जाने तक डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 70.07 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 0.98 प्रतिशत की मजबूती के साथ 73.30 डॉलर प्रति बैरल पर था।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अराघची ने इराक के राष्ट्रपति और पीएम से की मुलाकात, ईरान-अमेरिका एमओयू और क्षेत्रीय स्थिरता पर की चर्चा

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने इराकी राष्ट्रपति निजार अमेदी और प्रधानमंत्री अली अल-जैदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकों के दौरान उन्होंने ईरान-अमेरिका के बीच हुए हालिया समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर चर्चा की।
इराक के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, अमेदी ने एक ज्यादा स्थिर क्षेत्रीय माहौल बनाने और लंबित मुद्दों को सुलझाने वाली पक्की समझ का रास्ता बनाने में बातचीत के महत्व पर जोर दिया।
इराकी राष्ट्रपति के मीडिया ऑफिस के एक बयान में कहा गया कि अल-जैदी ने कहा कि इराक युद्धों को खत्म करने को प्राथमिकता देने और क्षेत्र में स्थिरता को मजबूत करने के लिए बातचीत को अपनाने का समर्थन करता है, जिससे क्षेत्र के लोगों के लिए विकास और खुशहाली के ज्यादा अवसर बनेंगे।
अपनी तरफ से, अराघची ने संकटों को कंट्रोल करने और मतभेदों को दूर करने में इराक की भूमिका के लिए तेहरान की सराहना की। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उन्होंने अपने अरब पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध बनाने और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए इराक के साथ करीबी तालमेल बनाए रखने के ईरान की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की।
ये बैठकें वाशिंगटन और तेहरान के बीच सैन्य आदान-प्रदान के लिए हुईं। अमेरिका ने शुक्रवार और शनिवार को ईरानी ठिकानों पर हमले किए, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ ईरान के लगातार हमले का जिक्र किया गया। ईरान ने इस इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करके जवाब दिया।
अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान अभी के लिए आपसी हमले रोकने और होर्मुज स्ट्रेट पर अपने विवाद को सुलझाने के लिए मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं।
एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि दोनों पक्ष अभी के लिए पीछे हटेंगे और जहाज आसानी से आ-जा सकते हैं क्योंकि टेक्निकल बातचीत जारी रहने वाली है।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, असल में स्विट्जरलैंड में मंगलवार की बातचीत होनी थी और इसका मुख्य मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। हालांकि, होर्मुज स्ट्रेट में नए तनाव के कारण बातचीत को दोहा में शिफ्ट कर दिया गया। इससे रणनीतिक समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग सुरक्षा को लेकर फोकस बढ़ गया है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिकी जज का आदेश सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा, अदाणी मामले पर बोले कानून विशेषज्ञ

उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ आपराधिक आरोप हटाने की जस्टिस डिपार्टमेंट की अर्जी मंजूर करने से पहले, अमेरिकी फेडरल जज का डिपार्टमेंट से और अधिक जानकारी मांगने का फैसला एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे मामले के रद्द होने पर प्रक्रिया पर शायद ही कोई असर होगा। यह जानकारी अमेरिकी और भारतीय विशेषज्ञ की ओर से आईएएनएस को दी गई।
साथ ही कहा कि मुकदमा चलाने या न चलाने का फैसला आखिरकार कार्यकारी शाखा के हाथ में होता है।
कोलंबिया लॉ स्कूल में लॉ के एडॉल्फ ए. बर्ले प्रोफेसर और सिक्योरिटीज लॉ व कॉर्पोरेट मुकदमों के मामलों में अमेरिका के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक, जॉन सी. कॉफी ने कहा कि जज निकोलस गैराफिस अभियोजकों से उनके फैसले को सही ठहराने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वे एग्जीक्यूटिव ब्रांच के फैसले की जगह कोर्ट का फैसला नहीं थोप सकते।
कॉफी ने आईएएनएस से कहा, “सामान्यतः, हमारे संविधान के तहत, अभियोजन संबंधी विवेकाधिकार को एक कार्यकारी शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो अंततः राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि वह कार्यपालिका शाखा के प्रमुख हैं।”
उन्होंने कहा, “हालांकि कोर्ट वजह पूछ सकती है, लेकिन वह प्रॉसिक्यूटर के फैसले को पलट नहीं सकती, क्योंकि हमारे संविधान के तहत शक्तियों के बंटवारे के अनुसार यह फैसला लेने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। कोर्ट का यह फैसला असामान्य है और इसे इतना नहीं बढ़ाया जा सकता कि कोर्ट प्रॉसिक्यूटर के केस खत्म करने के फैसले की गहराई से समीक्षा कर सके।”
कॉफी का यह आकलन तब आया है, जब जज गैराफिस ने जस्टिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया था कि वह अदाणी और सात अन्य आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को ‘हमेशा के लिए’खत्म करने की अपनी अपील के लिए विस्तृत कारण और सहायक तथ्य पेश करे।
पांच पेज के आदेश में जज ने कहा कि सरकार की संक्षिप्त अर्जी में इतनी जानकारी नहीं थी कि कोर्ट ‘फेडरल रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर’ के नियम 48(ए) के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभा सके।
जस्टिस डिपार्टमेंट ने सिर्फ इतना कहा था कि उसने मामले की समीक्षा की है और अपने अभियोजन संबंधी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला किया है कि आपराधिक आरोपों को आगे बढ़ाने में और संसाधन नहीं लगाए जाएंगे।
अमेरिका की पूर्व अटॉर्नी बारबरा मैकक्वेड ने कहा कि जज की यह मांग असामान्य थी, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में थी।
मैकक्वेड ने आईएएनएस को बताया, “मुझे इस मामले के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन किसी जज का केस खारिज करने के कारणों पर सवाल उठाना असामान्य बात है।”
अकसर ऐसा होता है कि जो सरकारी पक्ष केस लाता है, अगर वह उसे खारिज करना चाहता है, तो आमतौर पर बिना किसी जांच-पड़ताल के उसे मंजूरी दे दी जाती है।
उन्होंने आगे कहा कि जज और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय विभाग अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है।
हालांकि, जज के लिए यह पता लगाना सही है कि कहीं जस्टिस डिपार्टमेंट अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है जैसे कि किसी एक ही व्यक्ति के खिलाफ बार-बार आरोप लगाना और फिर उन्हें वापस लेना।
मैकक्वेड ने कहा कि भले ही कोर्ट सरकारी वकीलों को केस आगे बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास कुछ सीमित प्रक्रियात्मक अधिकार होते हैं।
मैकक्वेड के मुताबिक,”जज किसी को केस आगे बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन वे यह तय कर सकते हैं कि केस को ‘विद प्रीज्यूडिस’ (दोबारा आरोप लगाने की मनाही के साथ) या ‘विदाउट प्रीज्यूडिस’ (दोबारा आरोप लगाने की गुंजाइश के साथ) खारिज किया जाए, जिससे यह तय होता है कि भविष्य में दोबारा आरोप लगाए जा सकते हैं या नहीं।”
जाने-माने भारतीय सीनियर वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने जज के आदेश को जस्टिस डिपार्टमेंट के फैसले के खिलाफ कोई बड़ी चुनौती नहीं, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया
साल्वे ने आईएएनएस से कहा, “दुनिया की हर अदालत में, जब भी कोई केस दायर किया जाता है, तो वह केस अदालत की संपत्ति बन जाता है।”
उन्होंने कहा, “इस कारण, जब आप अदालत से केस खत्म करने के लिए कहते हैं, तो वे पूछते हैं, ‘क्यों?’ फिर सरकार अपनी वजहें बताती है… तो यह एक आम बात है और इसमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। नियम के मुताबिक, जज को वजह देखनी होती है और फिर केस खत्म करना होता है।”
जब उनसे पूछा गया कि क्या जज गैराफिस सरकार की अपील ठुकरा सकते हैं, तो साल्वे ने कहा, “यह एक औपचारिकता है। अगर वे उन्हें कारण बताने से मना करते हैं, तो वह कहेंगे कि मुझे कारण बताएं। एक बार जब वे कारण बता देंगे… तो वह कहेंगे, ठीक है… जज का काम उनके फैसलों पर सवाल उठाना नहीं है।”
साल्वे ने उन बातों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि इस नए आदेश से लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा, “अपील की कोई जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया से जुड़ा एक छोटा सा आदेश है। अदाणी ग्रुप का इससे कोई लेना-देना नहीं है। यह मामला सरकारी वकील और जज के बीच का है।”
पूर्व फेडरल प्रॉसिक्यूटर और नेशनल सिक्योरिटी लॉयर पॉल रोसेनजवेग भी इस बात से सहमत थे कि आखिरकार जस्टिस डिपार्टमेंट की ही जीत होने की संभावना है, हालांकि उन्होंने जज गैराफिस के आदेश को प्रक्रिया के सामान्य कदम से कहीं अधिक अहम बताया।
रोसेनजवेग ने आईएएनएसको बताया, “आखिरकार, जिन भी जजों के सामने यह सवाल आया है, उन्होंने यही तय किया है कि उनके पास केस को खारिज करने के डिपार्टमेंट के अनुरोध को ठुकराने का अधिकार नहीं है।”
रोसेनजवेग ने कहा, “अमेरिका में मुकदमा चलाने का अधिकार एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास होता है, और आप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ऐसा केस चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जिसे वे चलाना नहीं चाहते। इसलिए, मुझे लगता है कि लंबे समय में यह केस खारिज हो जाएगा।”
रोसेनजवेग ने कहा कि अगर कोर्ट जस्टिस डिपार्टमेंट की दलील मान लेती है, तो कार्यवाही कुछ हफ्तों में पूरी हो सकती है, लेकिन अगर जज गारौफिस फैसला सुनाने से पहले सरकार के कारणों की जांच के लिए किसी स्वतंत्र वकील को नियुक्त करते हैं, तो इसमें अधिक समय लग सकता है।
जज गारौफिस ने जस्टिस डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वे 13 जुलाई तक अपना विस्तृत स्पष्टीकरण जमा करें।
अक्टूबर 2024 में न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक फेडरल ग्रैंड जूरी द्वारा जारी और अगले महीने सार्वजनिक किए गए आरोप-पत्र में, अदाणी ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों और छह अन्य लोगों पर भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स से जुड़े रिश्वत, सिक्योरिटीज फ़्रॉड और न्याय में बाधा डालने की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। सभी आरोपियों ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है।
पिछले महीने, अमेरिकी न्याय विभाग ने सिक्योरिटीज और वायर फ्रॉड के कथित मामले में अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी के खिलाफ सभी आपराधिक आरोप हमेशा के लिए हटा दिए।
न्याय विभाग ने कहा, “विभाग ने इस मामले की समीक्षा की है और अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह तय किया है कि इन आरोपियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों पर आगे और संसाधन खर्च नहीं किए जाएंगे।”
इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि अदाणी और अन्य के खिलाफ लगाए गए आरोपों को “हमेशा के लिए खारिज” कर दिया जाए।
-
दुर्घटना10 months agoनागपुर विस्फोट: बाजारगांव स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र में बड़ा विस्फोट; 1 की मौत, कम से कम 10 घायल
-
व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध4 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र1 year agoमीरा भयंदर हजरत सैयद बाले शाह बाबा की मजार को ध्वस्त करने का आदेश
-
महाराष्ट्र1 year agoईद 2025 पर डोंगरी में दंगे और बम विस्फोट की ‘चेतावनी’ के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी
-
राजनीति1 year agoवक्फ संशोधन बिल लोकसभा में होगा पेश, भाजपा-कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने जारी किया व्हिप
-
महाराष्ट्र12 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
