अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचाया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ अब तक दर्ज प्राथमिकी और भविष्य में दर्ज किए जा सकने वाले मामलों में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा, “इस बीच, एक अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई भी दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।”
नूपुर शर्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि नई प्राथमिकी दर्ज की जा रही हैं, और कहते हैं कि वे उसे उठाएंगे। पीठ ने कहा : “एक ही टेली-प्रसारण के संबंध में वर्तमान या भविष्य की प्राथमिकी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।”
शीर्ष अदालत ने नूपुर शर्मा की याचिका पर दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य को नोटिस जारी कर अलग-अलग दर्ज कई प्राथमिकी को मिलाकर एक करने के लिए कहा।
सिंह ने कहा कि शीर्ष अदालत के 1 जुलाई के आदेश के बाद याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी मिली है और इन मामलों की सुनवाई की तारीख पर हाजिर होने के लिए उनका दिल्ली से बाहर यात्रा करना संभव नहीं है।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विविध आवेदन में कहा है कि इस अदालत के 1 जुलाई के आदेश के बाद अजमेर दरगाह का खादिम होने का दावा करने वाले सलमान चिश्ती द्वारा गला काटने और उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति द्वारा सिर काटने की धमकी जैसी विभिन्न घटनाएं हुई हैं और इससे संबंधित एक वीडियो भी वायरल हुआ।
सुनवाई के दौरान सिंह ने शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ के एक आदेश का हवाला दिया, जहां उसने इसी तरह की प्राथमिकी पर रोक लगाकर याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी थी।
भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर मुहम्मद पर उनकी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज नौ प्राथमिकी में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और प्राथमिकी को दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी के साथ जोड़ने की भी मांग की है।
नूपुर शर्मा ने नई याचिका में शीर्ष अदालत के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही अपराध के लिए देश के कई हिस्सों में कई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जा सकती।
शीर्ष अदालत की उसी पीठ ने 1 जुलाई को नूपुर शर्मा को फटकार लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिनकी पैगंबर मुहम्मद पर टिप्पणी ने विवाद को जन्म दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि “उनकी ढीली जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी है और उनकी गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी से पता चलता है कि वह हठी और घमंडी हैं।”
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
अपराध
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार

मुंबई: डीएन नगर पुलिस ने 26 जून को स्थानीय शस्त्र (एलए) डिवीजन के दो पुलिस कांस्टेबलों सहित चार लोगों को अंधेरी पश्चिम में एक पान दुकान विक्रेता का अपहरण करने और उससे 24 जून को 43,000 रुपये की जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
मोहम्मद आरिफ फैजान खान, 35, की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो कांस्टेबलों हेमंत कापसे और सागर वाघ के साथ-साथ उनके सहयोगियों नितिन गढ़वे और चंद्रशेखर दरंडे के खिलाफ मामला दर्ज किया।
एफआईआर के अनुसार, शाम 4.45 बजे एक अर्टिगा कार खान के स्टॉल पर रुकी और कापसे और वाघ कार से उतरे और खुद को खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) का अधिकारी बताया। आरोपियों में से एक ने खान से कहा कि उन्हें उसके पास गुटखा मिला है और उसे जबरदस्ती कार में बिठा लिया और दावा किया कि वे उसे एफडीए के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कार्यालय में ले जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे।
डॉकयार्ड रोड की यात्रा के दौरान, आरोपियों ने उसे छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। जब खान ने कहा कि उसके पास केवल 10,000 रुपए हैं, तो उन्होंने उसे अतिरिक्त धनराशि का प्रबंध करने के लिए कहा। खान को भुगतान स्कैन के माध्यम से आकाश वाघमारे के खाते में 40,000 रुपए भेजने के लिए मजबूर किया गया।
अपराध
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया

मुंबई: बांद्रा पुलिस ने गुरुवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्रों का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस कोशिश के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
हालांकि संदिग्धों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना बांद्रा के चैपल रोड स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां संदिग्ध महिलाओं ने बुधवार को स्कूल काउंटर पर आवेदन जमा किया था।
पत्र में महिला ने पांच और सात साल के दो नाबालिग भाइयों को स्कूल से ले जाने की अनुमति मांगी और दावा किया कि वे उनकी दादी और चाची हैं। हालांकि, स्कूल के कर्मचारियों को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चों के रिश्तेदारों को सत्यापन के लिए बुलाया। बच्चों के असली माता-पिता ने दोनों महिलाओं के बारे में कोई जानकारी देने या उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया।
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