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Tuesday,08-September-2026
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सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर न्याय’ को झटका दिया, अब 15 दिन का नोटिस जरूरी

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार (13 नवंबर) को सरकारी अधिकारियों द्वारा दोषी अपराधियों या यहां तक ​​कि आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए अक्सर की जाने वाली मनमानी बुलडोजर कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। शीर्ष अदालत ने अब कहा है कि अगर किसी भी कारण से संपत्ति को ध्वस्त किया जाना है तो संपत्ति के मालिक को 15 दिन का नोटिस देना होगा। नोटिस पंजीकृत डाक से भेजना होगा और संरचना के बाहरी हिस्से पर भी चिपकाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ध्वस्तीकरण नोटिस में अधिकारी द्वारा अनाधिकृत माने गए भवन के हिस्से के बारे में विवरण होना चाहिए और यह भी कि उसे ध्वस्त करने के क्या आधार हैं। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करनी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर न्यायालय की अवमानना ​​की कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया।

अतिरिक्त-कानूनी सज़ा

सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा था, क्योंकि विभिन्न याचिकाएं दायर कर शीर्ष अदालत से इस प्रथा पर गौर करने का अनुरोध किया गया था, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि यह कानून से बाहर की सजा के समान है।

याचिकाओं में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई अवैध तोड़फोड़ एक खतरनाक मिसाल कायम कर रही है क्योंकि ऐसी कई कार्रवाइयां संपत्ति के मालिक के खिलाफ अपराध के संदेह के आधार पर की जाती हैं। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि ऐसी कार्रवाइयां एक आम बात बन गई हैं और खतरनाक मिसाल कायम कर रही हैं।

कई राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की आलोचना हुई है कि ध्वस्तीकरण अभियान लक्षित तरीके से चलाया गया तथा सभी ढांचों में अवैध निर्माण नहीं था।

राजनीति

सहारनपुर मस्जिद गिराने का मामला: 200-250 साल पुराना कुआं मिलने से नया विवाद

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लखनऊ: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में गिराई गई मस्जिद वाली जगह पर मलबा हटाने के दौरान लगभग 20 फुट गहरा कुआं मिला। इसके एक दिन बाद, मंगलवार को एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। रविवार को मलबे के नीचे मिली इस संरचना की उम्र, बनावट और संभावित ऐतिहासिक महत्व का पता लगाने के लिए सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम ने जांच की।

संरचना की जांच के लिए लखनऊ से सहारनपुर पहुंचे एएसआई के असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर मनोज कुमार यादव ने मौके का मुआयना किया और कहा कि वहां मिली चीजें इसके ऐतिहासिक स्वरूप को समझने में मदद करेंगी।

यादव के अनुसार, यह संरचना उत्तर और मध्य गंगा घाटी में मध्यकाल के आखिरी दौर की वास्तुकला जैसी दिखती है। कुआं लखौरी ईंटों और चूना-सुर्खी से बनाया गया है, जो पहले के समय की इमारतों में आम तौर पर इस्तेमाल होते थे।

मौके पर देखी गई ईंटों, निर्माण के तरीके और तकनीकों के आधार पर अधिकारियों का अनुमान है कि यह संरचना लगभग 200 से 250 साल पुरानी हो सकती है।

हालांकि, यादव ने कहा कि पक्की जानकारी के लिए और जांच की ज़रूरत होगी, क्योंकि संरचना के अंदर मलबे के कारण पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है और स्पष्ट ऐतिहासिक सबूतों की अभी भी जांच की जा रही है।

इस खोज के बाद यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि क्या इस संरचना का शाहजहां के दौर से कोई संबंध हो सकता है या क्या यह अतीत में किसी मंदिर या किसी अन्य धार्मिक स्थल का हिस्सा रही होगी। हालांकि, यादव ने पर्याप्त पुरातात्विक सबूतों के बिना ऐसे ऐतिहासिक निष्कर्ष निकालने के खिलाफ आगाह किया और कहा कि संरचना के सही इतिहास का पता लगाने के लिए मिली सामग्री की जांच करनी होगी।

इस बीच, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा: “हम उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखेंगे। चूंकि मामला अदालत में है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अदालतें हमेशा विकल्प खुला रखती हैं। हम उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी को उस जगह पर कुआं मिलने पर ध्यान देना चाहिए जहां मस्जिद थी और तोड़फोड़ पर सवाल उठाने से पहले संरचना से जुड़ी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए कश्यप ने कहा, “अखिलेश यादव को मस्जिद गिराए जाने के बाद की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस जगह पर मस्जिद बनी थी, वहां एक कुआं मिला है। ऐतिहासिक रूप से कुएं लोगों को पानी मुहैया कराने के सबसे पुराने तरीकों में से एक रहे हैं। उस कुएं को पाटकर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी, और वह मस्जिद ज़बरदस्ती बनाई गई थी। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इसे गिराए जाने पर अब अखिलेश यादव को सवाल नहीं उठाना चाहिए।”

कश्यप ने आगे कहा कि मस्जिद को कानूनी प्रक्रिया के तहत गिराया गया था और तर्क दिया कि कुएं के मिलने से इस जगह को लेकर चल रहे विवाद के बारे में और जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि इस मामले को मस्जिद गिराने से पहले हुई कानूनी कार्यवाही से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए।

मंत्री ओ.पी. राजभर ने भी इस नई जानकारी पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि उस जगह पर हो रही घटनाओं से और भी बातें सामने आ रही हैं।

उन्होंने कहा, “अब यह पक्का हो गया है कि मस्जिद को कोर्ट के आदेश के बाद गिराया गया था। अब जब कुएं की जांच हो रही है, तो नई बातें सामने आ रही हैं।”

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राजनीति

महाराष्ट्र सरकार ने ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए एनबीएफसी स्थापित करने हेतु टेंडर समिति गठित की

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महाराष्ट्र सरकार ने अपनी लंबी अवधि की विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को एक खास टेंडर कमेटी बनाई। यह कमेटी राज्य के लिए एक समर्पित वित्तीय संस्थान बनाने और उसे चालू करने का काम देखेगी। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) के साथ नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) के तौर पर रजिस्टर्ड यह संस्था, ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ ब्लूप्रिंट के तहत अगले दशक में राज्य की बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के लिए ज़रूरी भारी-भरकम क्रेडिट (लगभग ₹25–35 लाख करोड़) की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है।

वित्त विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश (जीआर) के अनुसार, नई बनी मल्टी-डिसिप्लिनरी कमेटी एक एक्सपर्ट एडवाइज़री एजेंसी को चुनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। खरीद प्रक्रिया दो चरणों में होगी – पहले शॉर्टलिस्टिंग के लिए ‘एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट’ (ईओआई) और फिर अंतिम चयन के लिए ‘रिक्वेस्ट फ़ॉर प्रपोज़ल’ (आरएफपी) मंगाया जाएगा। इस पहल का मकसद फंडिंग के तरीकों को एक जैसा बनाना है ताकि अगले दस वर्षों में राज्य के ₹25–35 लाख करोड़ के महत्वाकांक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिल सके।

महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि राज्य की अर्थव्यवस्था 2029-30 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। बाज़ार में उतार-चढ़ाव के कारण फंड जुटाने में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए, एनबीएफसी के ज़रिए ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ के विज़न को पूरा करने के लिए ₹25 से 30 लाख करोड़ का फंड जुटाने का राज्य सरकार का यह कदम बहुत अहम है। “₹25-30 लाख करोड़ की क्रेडिट ज़रूरत में से, ₹10-12 लाख करोड़ मेट्रो विस्तार (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे, नागपुर), कोस्टल रोड विस्तार, शक्तिपीठ और रिंग एक्सप्रेसवे, वधावन पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए प्रस्तावित हैं; ₹3.5-4.5 लाख करोड़ सोलर/विंड पावर जनरेशन, पंप-स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, ग्रिड आधुनिकीकरण और 24×7 ग्रामीण जल आपूर्ति ग्रिड के लिए; ₹3-4 लाख करोड़ ए आई इनोवेशन शहरों, सेमीकंडक्टर क्लस्टर, ऑटो/ईवी मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन और लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए; ₹1 लाख करोड़ आइलैंड टूरिज्म, कोस्टल क्रूज़, किले के संरक्षण और लक्ज़री रिज़ॉर्ट हब के लिए; और ₹1.5 लाख करोड़ स्मार्ट गांवों, माइक्रो-इरिगेशन नेटवर्क और ग्रामीण कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स के अपग्रेडेशन के लिए प्रस्तावित हैं।”

पहले चरण में ईओआई (रुचि की अभिव्यक्ति) के ज़रिए प्री-क्वालिफिकेशन शामिल है, जबकि दूसरे चरण में आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) के तहत टेक्निकल प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल बिडिंग होगी। कंपनियों के कानून, 2013 के तहत पारदर्शिता, निष्पक्षता और कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चार सदस्यों वाली एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए कमेटी में प्रशासनिक, कानूनी और वित्त क्षेत्रों के प्रमुख अधिकारी शामिल हैं।

कमेटी की अध्यक्षता वित्त विभाग के सचिव (वित्तीय सुधार) करेंगे, जो प्रशासनिक तालमेल और वित्तीय पुनर्गठन की मंज़ूरी के लिए चेयरमैन/प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे; कानून और न्यायपालिका के प्रतिनिधि (कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के) सदस्य (कानूनी) के तौर पर कंपनी के गठन, मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन की जांच और कंपनियों के कानून के पालन पर कानूनी निगरानी रखेंगे; आरबीआई या किसी प्रमुख पब्लिक सेक्टर बैंक से नॉमिनेटेड एक्सपर्ट बैंकिंग और एनबीएफसी ऑपरेशन्स में खास जानकारी देंगे; और वित्त विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी सदस्य सचिव के तौर पर डॉक्यूमेंटेशन, आधिकारिक पत्राचार और राज्य के ई-टेंडरिंग का काम संभालेंगे।

कमेटी को खरीद प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट ज़िम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जैसे कि ईओआई के लिए प्री-क्वालिफिकेशन और योग्यता मानदंडों की समीक्षा और मंज़ूरी देना, राज्य के ई-पोर्टल पर जमा ईओआई को खोलना और वेरिफाई करना, उम्मीदवारों के “अप्रोच नोट्स” का मूल्यांकन करना और टेक्निकल प्रेजेंटेशन आयोजित करना; आरएफपी चरण में आगे बढ़ने के लिए 70 या उससे ज़्यादा अंक पाने वाली एडवाइज़री फर्मों की शॉर्टलिस्ट को अंतिम रूप देना और आरएफपी के टेक्निकल/फाइनेंशियल मूल्यांकन की निगरानी करना, कमर्शियल बोलियों का विश्लेषण करना, और एक एडवाइज़री पार्टनर एजेंसी चुनने के लिए राज्य सरकार को अंतिम सिफारिशें सौंपना।

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राजनीति

‘दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा’: इमारत ढहने के मामले में नगर निगम के 5 अधिकारियों के निलंबन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री

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एक बिल्डिंग गिरने से सात लोगों की मौत के एक दिन बाद, सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन में हुई इस घटना के बाद एमसीडी के पांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सिविक एजेंसी के अधिकारियों के साथ मिलकर शहर भर में उन बिल्डिंग्स को सील करने का अभियान शुरू करने का फैसला किया है जिनमें बिना इजाज़त पांचवीं मंज़िल बनी हुई है। एक्स पर एक मैसेज में मुख्यमंत्री ने कहा, “सत्य निकेतन की दुखद घटना के बाद एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।”

सस्पेंड किए गए कर्मचारियों में साउथ ज़ोन के अधिकारी शामिल हैं – डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (एस ई) रणवीर सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (ई ई) ललित कुमार गोयल, असिस्टेंट इंजीनियर (ए ई) सुनील चौहान और जूनियर इंजीनियर (जेई) आशीष कुमार। घटना के बाद की कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, “बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली भर में उन बिल्डिंग्स को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है जिनमें बिना इजाज़त पांचवीं मंज़िल बनी हुई है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “आस-पास के पी जी और बिल्डिंग्स की भी अच्छी तरह से जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर सीलिंग समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। जो भी दोषी या ज़िम्मेदार पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।”
अवैध निर्माण के खिलाफ सी एम गुप्ता का यह सख्त बयान ऐसे समय में आया है जब गिरी हुई बिल्डिंग के मालिक हरिराम बंसल को दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से पकड़ा। पांच मंज़िला बिल्डिंग – जो छात्रों के लिए पी जी के तौर पर इस्तेमाल होती थी – के गिरने के बाद दिल्ली पुलिस ने लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था। इसके कुछ ही घंटों बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि घटना की जांच और हादसे के लिए ज़िम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया जारी है।

एक अधिकारी ने बताया कि बंसल के खिलाफ लुक-आउट नोटिस जारी होने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई थीं। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री गुप्ता ने बचाव और उससे जुड़े कामों का जायज़ा लेने के लिए फिर से उस जगह का दौरा किया जहां बिल्डिंग गिरी थी। निरीक्षण के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि लापरवाही या चूक के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक बिल्डिंग गिरने से सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग इलाज करवा रहे हैं, जबकि मलबे के नीचे अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पूरी रात खोज और बचाव अभियान चलता रहा। अधिकारियों ने बताया कि मलबे के नीचे कई लोगों, खासकर छात्रों के फंसे होने की आशंका है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस के मुताबिक, ‘हॉस्टल डेज़’ नाम की पांच मंज़िला इमारत लड़कों के PG के तौर पर चल रही थी और रविवार दोपहर करीब 1.30 बजे जब यह घटना हुई, तो वहां कई छात्र मौजूद थे। चश्मदीदों के अनुसार, पास की एक और इमारत भी ढह गई, जिससे इलाके की इमारतों की सुरक्षा और उनकी बनावट की हालत को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस बीच, SFI और KYS से जुड़े छात्रों ने सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया और मार्च निकाला, ताकि सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना पर अपनी चिंता ज़ाहिर कर सकें। उन्होंने यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों के लिए सही हॉस्टल बनाने की मांग की।

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