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Friday,17-January-2025

न्याय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर

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आज रामगिरी महाराज से संबंधित मामले का उल्लेख एडवोकेट डॉ. एजाज नकवी ने याचिका संख्या 18260/2024 स्टाम्प में किया, जिसमें 14 अगस्त 2024 को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद, रामगिरी महाराज के साथ मंच और मंच साझा करने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, और सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा दी गई धमकियां कौशल किशोर फैसले 2023 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन है। इसलिए याचिकाकर्ता अमीन इदरीसी ने “कोई बाल भी नहीं छू सकता/केश स्पर्श भटक सकता” के प्रलोभन और चेतावनी देने के लिए कार्रवाई और अभियोजन की मांग की।

एडवोकेट नकवी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि महान संत तुकाराम महाराज ने कई बार मुहम्मद साहब के प्रति उच्च सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें नबी कहा है, जो आधिकारिक पुस्तक तुकाराम गाथे के पृष्ठ संख्या 892-894 पर है। और वही दोहे देहू में उनके मंदिर की दीवारों पर संगमरमर से अंकित पाए जा सकते हैं।

लेकिन हो सकता है कि रामगिरी महाराज ने किसी निहित स्वार्थी व्यक्ति द्वारा भेजे गए चिटफंड संदेश से आपत्तिजनक सामग्री पढ़ ली हो, जिसका राजनीतिक हित जुड़ा हुआ है।

इसलिए गिरी महाराज के आपत्तिजनक वीडियो को जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए।

बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रेवती एम. देरे और पी. के. चव्हाण की माननीय पीठ ने मामले की स्थिति जानने के लिए रिट पेट स्टाम्प 18260/24 और एक अन्य रिट 17778/2024 दोनों मामलों को 2 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है।

न्याय

जेल में बंद किसानों को अगर नहीं छोड़ा गया तो, बीकेयू 23 को लेगा बड़ा फैसला

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ग्रेटर नोएडा, 16 दिसंबर: गौतमबुद्ध नगर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को लुक्सर जेल में बंद कर दिया गया है। अभी तक इन किसानों की रिहाई नहीं हुई है। इसमें सुखबीर खलीफा समेत कई संगठन के किसान नेता शामिल हैं। अब उनकी रिहाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने रविवार को एक बैठक की है जिसमें उसने फैसला लिया है कि अगर 22 दिसंबर तक इन्हें नहीं छोड़ा गया तो 23 दिसंबर यानी चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर भारतीय किसान यूनियन एक बड़ा फैसला लेगा।

इसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने भी अपने जिले के सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले के कम से कम एक थाने में गौतम बुद्ध नगर के 129 आंदोलनकारी किसान जो 3 दिसंबर से गौतमबुद्ध नगर की जेल में बंद हैं, उनके लिए सांकेतिक गिरफ्तारी देंगे और ज्ञापन सौंपेंगे।

भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने यह आरोप लगाया है कि जेल में बंद चार किसान नेताओं से तो मुलाकात भी बंद है। किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। संज्ञान में आया है कि उनको अकेले में भी रखा गया है। यह आजाद भारत में पहली बार देखने को मिला है।

भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) के नेता मास्टर श्यौराज का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर के किसान आंदोलन से भले ही खफा हैं। लेकिन प्रशासन सांकेतिक गिरफ्तारी न लेकर वास्तव में जेल भेजना चाहे तो भी खुशी खुशी अपने किसान भाईयों के सम्मान में जेल जाएंगे और यह संदेश प्रत्येक जिले में भेजने का काम करेंगे। यह फैसला उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर लिया गया है। इसलिए सभी पालन करेंगे।

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दुर्घटना

कुर्ला बस हादसा: काम के बाद घर लौट रही 20 वर्षीय महिला की कुचलकर मौत; पिता ने बीएमसी, हॉकर्स और ट्रैफिक पुलिस को ठहराया जिम्मेदार

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मुंबई: मुंबई के कुर्ला में सोमवार रात करीब 9:30 बजे हुई दुखद दुर्घटना ने पीड़ितों के परिवारों के लिए दर्दनाक यादें छोड़ दी हैं। मृतकों में से एक 20 वर्षीय लड़की थी जिसकी पहचान आफरीन शाह के रूप में हुई जो सुबह नौकरी के पहले दिन के लिए घर से निकली थी। जब वह नई नौकरी के पहले दिन के लिए उम्मीद और उत्साह से भरी हुई अपने घर से बाहर निकली, तो उसके पिता ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह आखिरी बार होगा जब वह उसे जीवित देख पाएगी।

दुखद बात यह है कि आफरीन उन सात पीड़ितों में से एक बन गई, जिनकी जिंदगी उस समय खत्म हो गई, जब रूट नंबर ए-332 पर चलने वाली एक तेज रफ्तार बेस्ट वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस ने कुर्ला (पश्चिम) में एसजी बारवे रोड पर पैदल यात्रियों और कई वाहनों को कुचल दिया।

आफरीन के पिता अब्दुल सलीम शाह ने अपनी आखिरी बातचीत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बेटी से आखिरी बार तब बात की थी, जब उसने उन्हें फोन करके शिकायत की थी कि वह काम का पहला दिन पूरा करने के बाद घर लौटते समय कुर्ला रेलवे स्टेशन पर ऑटो नहीं ढूंढ पा रही है।

शाह ने बताया कि उसने उसे हाईवे से ऑटो लेने को कहा, जो दुर्घटना वाली जगह से अलग रास्ते पर पड़ता है। कथित तौर पर यह लड़की और उसके पिता के बीच आखिरी बातचीत थी।

आफ़रीन ने अपने पिता की सलाह नहीं मानी और दूसरा रास्ता नहीं अपनाया। उसके पिता का मानना ​​है कि अगर उसने दूसरा रास्ता चुना होता तो शायद वह अभी भी ज़िंदा होती।

सलीम शाह ने एक यूट्यूब चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्हें कुर्ला भाभा अस्पताल से फोन आया जिसमें दावा किया गया कि उन्हें उनकी बेटी का मोबाइल फोन मिल गया है और उन्हें तुरंत अस्पताल आने को कहा गया है।

जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें अपनी बेटी का शव मिला। तीन बच्चों में उनकी इकलौती बेटी आफरीन इस दुखद घटना में कुचलकर मर गई थी। शाह ने दुख जताते हुए बताया कि वे अगले पांच-छह महीनों में उसकी शादी की योजना बना रहे थे।

शाह ने इस दुर्घटना के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी), सड़कों के किनारे अवैध रूप से सामान बेचने वालों, यातायात पुलिस, पार्षद, विधायक और सांसद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इतने सालों में स्थिति नहीं बदली है, लोगों को इन अवैध फेरीवालों द्वारा अतिक्रमण की गई भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चलने में भी परेशानी हो रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि ये फेरीवाले अधिकारियों को रिश्वत देकर इलाके में अपना धंधा चलाते हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और सरकार से भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।

इस दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई और 42 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उसे 21 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बेस्ट ने बस दुर्घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है।

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अपराध

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की विवादास्पद ‘बहुमत नियम’ टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमने संज्ञान लिया है’

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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए विवादास्पद भाषण पर संज्ञान लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, “सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण की समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय से विवरण और जानकारियां मंगाई गई हैं तथा मामला विचाराधीन है।”

मामले के बारे में

रविवार को विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ (काशी प्रांत) के प्रांतीय अधिवेशन में बोलते हुए न्यायमूर्ति यादव ने कथित तौर पर कहा कि “देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा।”

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यायमूर्ति यादव ने कहा था, “मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। यह कानून है। यह हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बोलने जैसा नहीं है; बल्कि, कानून बहुसंख्यकों के अनुसार काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें – केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी को सुनिश्चित करता हो।”

इसके अलावा, उन्होंने कथित तौर पर कहा: “लेकिन ये जो कठमुल्ला है जो…ये सही शब्द नहीं है…लेकिन कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है…देश के लिए घातक है, खिलाफ़ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं…देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं…उनसे सावधान रहने की ज़रुरत है (लेकिन ये कठमुल्ला… ये सही शब्द नहीं हो सकता… लेकिन मैं इसे कहने में संकोच नहीं करूंगा क्योंकि ये देश के लिए हानिकारक हैं… ये हानिकारक हैं, देश के ख़िलाफ़ हैं और भड़काने वाले लोग हैं) जनता। वे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े और हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है।”

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सीजेआई से “इन-हाउस जांच” गठित करने का आग्रह किया

इससे पहले मंगलवार को, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) के संयोजक के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश से न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ “न्यायिक अनुचितता” और “न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता का उल्लंघन” करने के लिए “इन-हाउस जांच” गठित करने का आग्रह किया था।

भूषण ने कहा कि न्यायमूर्ति यादव ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ “अक्षम्य और अमानवीय अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उच्च पद और समूची न्यायपालिका की बदनामी हुई और कानून के शासन को कमजोर किया, जिसकी उन्हें स्थापना करनी चाहिए।”

सीजेएआर के पत्र में कहा गया है, “इस दक्षिणपंथी कार्यक्रम में उनकी भागीदारी और उनके बयान, हमारे संविधान की प्रस्तावना के साथ अनुच्छेद 14, 21, 25 और 26 का घोर उल्लंघन है। वे भेदभावपूर्ण हैं और हमारे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता और कानून के समक्ष समानता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह के सांप्रदायिक रूप से आरोपित बयानों से न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि न्यायिक संस्था की अखंडता और निष्पक्षता में आम जनता का विश्वास भी पूरी तरह खत्म हो गया है। इस तरह का भाषण एक न्यायाधीश के रूप में उनकी शपथ का भी उल्लंघन है, जिसमें उन्होंने संविधान और उसके मूल्यों को निष्पक्ष रूप से बनाए रखने का वादा किया था।”

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