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सुप्रीम कोर्ट से पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष अबूबकर को झटका, जमानत देने से किया इनकार

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नई दिल्ली, 17 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर को आतंकवाद विरोधी कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया।

अबूबकर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि इस समय अबू बकर को जमानत नहीं दी जा सकती।

साथ ही खंडपीठ ने अबूबकर के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें वैकल्पिक तौर पर उन्हें घर पर नजरबंद करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा कि यदि आगे तबियत खराब होती है तो वह निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अबूबकर को 2022 में संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था। तभी से वो जेल में बंद हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर दायर उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मुताबिक, पीएफआई, उसके पदाधिकारियों और सदस्यों ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की आपराधिक साजिश रची है और इस उद्देश्य के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए शिविर आयोजित कर रहे थे।

गौरतलब है कि अबूबकर ने हाईकोर्ट में अपनी दायर याचिका में तर्क दिया था कि यूएपीए के तहत उनके खिलाफ एनआईए के मामले का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इसलिए वह जमानत के हकदार हैं। याचिका में यह भी दावा किया था कि वह 70 वर्ष के हैं, उन्हें पार्किंसंस रोग है और कैंसर के इलाज के लिए उनकी सर्जरी भी हो चुकी है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

अपराध

दिल्ली साइबर पुलिस ने क्यूआर कोड फ्रॉड के मास्टरमाइंड को राजस्थान से गिरफ्तार किया

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CRIME

नई दिल्ली, 23 दिसंबर: दिल्ली पुलिस की साइबर सेल, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने एक सनसनीखेज क्यूआर कोड फ्रॉड केस को सुलझाया है। आरोपी ने दुकानों के मूल क्यूआर कोड में छेड़छाड़ कर ग्राहकों के पेमेंट को अपने अकाउंट में डायवर्ट कर दिया था। पुलिस ने इंटर-स्टेट ऑपरेशन कर राजस्थान के जयपुर से 19 साल के आरोपी मनीष वर्मा को गिरफ्तार किया।

केस की शुरुआत 13 दिसंबर 2025 को हुई, जब एक शख्स चांदनी चौक की मशहूर कपड़े की दुकान पर 2.50 लाख रुपए का लहंगा खरीदने गया। उसने दुकान पर दिखाए QR कोड को स्कैन कर 90,000 और 50,000 रुपए के दो पेमेंट किए। लेकिन दुकान वाले ने कहा कि पैसे उनके ऑफिशियल अकाउंट में नहीं आए। स्क्रीनशॉट दिखाने के बावजूद दावा किया गया कि कोई पेमेंट नहीं हुआ। पीड़ित ने ऑनलाइन शिकायत की, जिस पर साइबर नॉर्थ पुलिस स्टेशन में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत ई-एफआईआर दर्ज हुई।

जांच डीसीपी नॉर्थ के निर्देशन, एसीपी ऑपरेशंस विदुषी कौशिक की लीडरशिप और एसएचओ साइबर नॉर्थ रोहित गहलोत के सुपरविजन में हुई। टीम ने दुकान का स्पॉट इंस्पेक्शन किया, बिलिंग प्रोसेस वेरिफाई की और स्टाफ के बयान लिए। यूपीआई ट्रांजेक्शन ट्रेल से पता चला कि पैसे एक अलग अकाउंट में गए, जो राजस्थान से ऑपरेट हो रहा था।

टेक्निकल एनालिसिस, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई। जयपुर के चाकसू इलाके में छापेमारी कर मनीष वर्मा को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने एआई-बेस्ड इमेज एडिटिंग ऐप से मूल क्यूआर कोड में बदलाव कर मर्चेंट की डिटेल्स अपनी बदल दीं। फ्रॉड का आइडिया उसे साउथ इंडियन फिल्म ‘वेट्टैयान’ के एक सीन से मिला।

पुलिस ने उसके मोबाइल फोन जब्त किए, जिनमें 100 से ज्यादा एडिटेड क्यूआर कोड, चैट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड मिले। ठगी की रकम उसके अकाउंट में ट्रेस हो गई। जांच से खुलासा हुआ कि आरोपी ने सिस्टमैटिक तरीके से कई दुकानों को टारगेट किया था। इससे अन्य पीड़ितों और ट्रांजेक्शनों की पहचान के लिए नई लाइन्स खुली हैं।

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अपराध

भाजपा अल्पसंख्यक नेता नाज़िया इलाही खान ने मुंबई हवाई अड्डे पर इंडिगो कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया, एयरलाइन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है

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मुंबई: भाजपा की अल्पमत नेता नाज़िया इलाही खान ने आरोप लगाया है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपनी हालिया यात्रा के दौरान इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे राजनीतिक और सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है। खान ने सोमवार तड़के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घटना का एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि चेक-इन काउंटर से लेकर रनवे तक एयरलाइन कर्मियों द्वारा उनके साथ बार-बार दुर्व्यवहार किया गया।

खान द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में, उन्हें हवाई अड्डे के रनवे पर इंडिगो के कर्मचारियों के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के अंत में वह कहती हैं, “पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से,” जो कर्मचारियों के संदर्भ में है। यह टिप्पणी तब से ऑनलाइन व्यापक रूप से वायरल हो गई है। वीडियो वायरल हो चुका है।

वीडियो के साथ दिए गए एक विस्तृत पोस्ट में, खान ने आरोप लगाया कि आपातकालीन यात्रा के दौरान उन्हें जानबूझकर परेशान किया गया। उन्होंने दावा किया कि इंडिगो के चेक-इन काउंटर से लेकर विमान में चढ़ने के क्षेत्र तक, उन्हें कई कर्मचारियों द्वारा बार-बार “उत्पीड़न” का सामना करना पड़ा।

उन्होंने इंडिगो के तीन कर्मचारियों का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने यात्रा के विभिन्न चरणों में उन्हें परेशान किया। उनके पोस्ट के अनुसार, ये व्यक्ति इंडिगो काउंटर ‘के’ पर रेहान, स्ट्रेच काउंटर पर मुइनुद्दीन और अब्दुल्ला खान थे, जो कथित तौर पर रनवे कोच के ड्राइवर थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सभी ने उन्हें परेशान करने के इरादे से व्यवहार किया।

खान ने आगे दावा किया कि उनकी “देशभक्ति” ने उन्हें निशाना बनाया और आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने उन्हें अलग-अलग तरीकों से नुकसान पहुंचाने या डराने-धमकाने की कोशिश की। अपने पोस्ट में, उन्होंने एयरलाइन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, उसकी भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए और सुझाव दिया कि ऐसी घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। उन्होंने “उदारवादी रवैये” की भी आलोचना की और जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि केवल माफी मांगना पर्याप्त नहीं है।

फिलहाल, इंडिगो एयरलाइंस ने खान के आरोपों या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि घटना के समय भाजपा नेता द्वारा कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई थी या नहीं।

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अपराध

मुंबई: सीबीआई ने निजी बैंक प्रबंधक से जुड़े फर्जी खाते घोटाले में दो और लोगों की पहचान की

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CBI

मुंबई: सीबीआई ने उस मामले में कथित तौर पर शामिल दो और व्यक्तियों की पहचान की है, जिसमें एजेंसी के अधिकारियों ने पिछले महीने मुंबई के एक निजी बैंक के शाखा प्रबंधक नितेश राय को फर्जी खाते खोलने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला है कि गिरफ्तार अधिकारी ने साइबर अपराधियों के साथ मिलीभगत करके अवैध रिश्वत ली और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खाता खोलने के फॉर्म भरे, जिससे साइबर अपराध की कमाई के लेन-देन और हेराफेरी के लिए रास्ते बने।

सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया, “उक्त मामले की जांच के दौरान, 30 अप्रैल, 2025 से 4 मई, 2025 तक, यह पता चला है कि आरोपी नितेश राय ने मुंबई स्थित बांद्रा रिक्लेमेशन शाखा के शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए, अवैध खातों को खोलने में सहायता की और अपने आधिकारिक कर्तव्यों के अनुचित निर्वहन के लिए एएन पठान और पीबी साहनी से अवैध रिश्वत प्राप्त की।”

जांच में यह भी पता चला है कि एक बार 2 जनवरी, 2025 को नितेश राय के एक्सिस बैंक खाते में 10,000 रुपये अवैध रिश्वत के रूप में जमा किए गए थे, जो खाता खोलने के फॉर्म को प्रोसेस करने के बदले में दिए गए थे। नितेश राय ने व्हाट्सएप चैट के माध्यम से साहनी से इस अवैध रिश्वत की मांग और उसके बाद किए जाने वाले काम के बारे में चर्चा की थी।

“मांग के अनुसार, साहनी ने पठान के माध्यम से नितेश राय के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर करवाए। पठान ने मनी एक्सचेंज के जरिए भुगतान की सुविधा प्रदान की। उक्त अवैध रिश्वत मिलने पर नितेश राय ने खाता खोलने के फॉर्म भरे।” अधिकारी ने आगे कहा, “इस प्रकार पठान और साहनी ने एक लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के अनुचित निर्वहन के लिए प्रेरित किया।”

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