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Friday,11-July-2025
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अपराध

अदालत ने देशमुख को स्वत: जमानत देने से किया इनकार

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ANIL DESHMUKH

मुंबई की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को स्वत: जमानत (डिफॉल्ट बेल) देने से इनकार करते हुए कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का आरोपपत्र सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं करने के लिए जमानत याचिकाओं पर विचार करते समय अदालतें बहुत तकनीकी नहीं हो सकतीं। अदालत का विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध कराया गया।

न्यायाधीश एस एच ग्वालानी ने भ्रष्टाचार के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख और दो अन्य आरोपियों – राकांपा नेता के पूर्व निजी सचिव संजीव पलांडे और पूर्व निजी सहायक कुंदन शिंदे की स्वत: जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तीनों ने इस आधार पर स्वत: जमानत मांगी थी कि सीबीआई ने 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर अपना आरोपपत्र दाखिल नहीं किया था और जब आरोपपत्र दाखिल किया गया तो वह अधूरा था। याचिकाओं में यह भी दावा किया गया कि सीबीआई ने आरोपपत्र के साथ प्रासंगिक दस्तावेज जमा नहीं किए थे और वे अनिवार्य समय अवधि के बाद जमा किए गए थे।

सीबीआई ने दलीलों का विरोध किया था और तर्क दिया था कि उसने निर्धारित समय अवधि में आरोपपत्र दायर किया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत आरोपी की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर आरोपपत्र दायर किया जाना चाहिए। ऐसा ना किए जाने पर आरोपी व्यक्ति स्वत: जमानत का अनुरोध कर सकता है। अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा दो जून को दायर आरोपपत्र में कानून की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया था और इसलिए यह एक उचित रिपोर्ट थी, जिसे सीआरपीसी की धारा 167 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर दायर किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा कि रिपोर्ट के साथ दस्तावेज और गवाहों के बयान दाखिल नहीं करने से यह अधूरा आरोपपत्र नहीं बन जाता। अदालत ने कहा कि चूंकि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अपेक्षित रिपोर्ट समय के भीतर दायर की गई थी, इसलिए स्वत: जमानत लेने का अधिकार कभी भी आवेदकों (आरोपी) के पक्ष में अर्जित नहीं हुआ। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने मार्च 2021 में आरोप लगाया था कि राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को शहर में रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये एकत्रित करने का लक्ष्य दिया था। उच्च न्यायालय ने पिछले साल अप्रैल में एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था।

सीबीआई ने अपनी जांच के आधार पर देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक शक्ति के दुरुपयोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने देशमुख को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें इस साल अप्रैल में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में भी वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

अपराध

बंगाल पुलिस को जानकारी मिली है कि कैसे गिरफ्तार जासूसों ने पाकिस्तानी आकाओं को व्हाट्सएप के लिए भारतीय नंबर हासिल करने में मदद की

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कोलकाता, 10 जुलाई। पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के अधिकारियों को इस बारे में विशेष जानकारी मिली है कि इस हफ्ते की शुरुआत में राज्य में गिरफ्तार किए गए दो संदिग्ध आईएसआई लिंकमैन मुकेश रजक और राकेश कुमार गुप्ता, कैसे पाकिस्तान में अपने आकाओं को व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए भारतीय मोबाइल नंबर हासिल करने में मदद करते थे।

पूछताछ के दौरान, पुलिस हिरासत में मौजूद दोनों ने स्वीकार किया है कि वे कई भारतीय पहचान पत्रों का इस्तेमाल करके बाजार से प्रीपेड मोबाइल कार्ड खरीदते थे।

उन सिम कार्ड और नंबरों को एक्टिवेट करने के बाद, दोनों उन्हें अपने पाकिस्तानी आकाओं को दे देते थे। इसके बाद, उन नंबरों का इस्तेमाल फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट खोलने के लिए किया जाता था। दोनों अपने पाकिस्तानी आकाओं के साथ ओटीपी भी साझा करते थे, जो उन नंबरों के लिए व्हाट्सएप एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक थे।

सूत्रों ने बताया कि ज़्यादा ध्यान दिए बिना चुपचाप काम करने के लिए, दोनों ने एक एनजीओ की आड़ में काम करना शुरू कर दिया, वह भी पूर्वी बर्दवान ज़िले के मेमारी जैसी जगह में किराए के मकान से, जहाँ अपराध संबंधी गतिविधियों का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है।

राज्य पुलिस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि दोनों ने किराए के मकान के मालिक और अपने पड़ोसियों को अपने बारे में विरोधाभासी परिचय दिए।

मालिक के सामने उन्होंने खुद को अंग्रेज़ी भाषा का शिक्षक बताया; जबकि पड़ोसियों के सामने उन्होंने खुद को विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों में शामिल एक एनजीओ के प्रमुख के रूप में पेश किया।

जैसा कि पड़ोसियों ने जाँच अधिकारियों को बताया, हालाँकि इलाके में रजक और गुप्ता सच्चे सज्जन माने जाते थे, लेकिन इलाके में उनकी बातचीत सीमित थी।

पड़ोसियों ने पुलिस को यह भी बताया कि कभी-कभी कुछ लोग उनसे मिलने आते थे और कुछ समय के लिए किराए के मकान में रुकते थे।

रजक पश्चिम बर्दवान ज़िले के पानागढ़ का रहने वाला था, जबकि गुप्ता दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर का रहने वाला था।

पुलिस को शक है कि गुप्ता और रजक किसी बड़े जासूसी गिरोह का हिस्सा थे।

जांच अधिकारियों ने दोनों के मोबाइल फोन पहले ही ज़ब्त कर लिए हैं। जाँच अधिकारी इस बात पर नज़र रख रहे हैं कि गिरफ़्तार किए गए लोग कब से आईएसआई से जुड़े हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान में अपने साथियों के साथ किस तरह की जानकारी साझा की।

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अपराध

ईडी ने बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक सुब्बा रेड्डी से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की

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बेंगलुरु, 10 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बेंगलुरु में तीन बार कांग्रेस विधायक रहे एस.एन. सुब्बा रेड्डी के आवास और संपत्तियों पर छापेमारी की।

यह मामला सुब्बा रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अघोषित विदेशी संपत्तियों के आरोपों से संबंधित है।

सूत्रों के अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37 के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है। कम से कम पाँच स्थानों पर छापेमारी चल रही है।

ईडी को कथित तौर पर विधायक द्वारा विदेशी बैंक खातों में जमा राशि और मलेशिया, हांगकांग, जर्मनी और अन्य देशों में अचल संपत्तियों की खरीद के संबंध में शिकायतें मिली थीं।

ईडी के अधिकारी उनके आवास और व्यावसायिक संस्थाओं पर तलाशी और जब्ती अभियान चला रहे हैं। सूत्रों ने यह भी पुष्टि की है कि विधायक रेड्डी के प्रमुख सहयोगियों और करीबी रिश्तेदारों की संपत्तियों और आवासों पर भी छापेमारी की जा रही है।

ईडी की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है।

विधायक रेड्डी चिक्कबल्लापुरा जिले के बागेपल्ली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इससे पहले 25 जून को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंजीनियरिंग सीट घोटाले के सिलसिले में बेंगलुरु सहित कर्नाटक में लगभग 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था।

सूत्रों के अनुसार, ये छापे बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्र सीटों को धोखाधड़ी से रोकने से संबंधित एक अवैध धन शोधन मामले की चल रही जाँच का हिस्सा थे।

ईडी के तलाशी अभियान में विशेष रूप से बी.एम.एस. इंजीनियरिंग कॉलेज, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित आरोपी पक्षों से जुड़े व्यक्तियों को निशाना बनाया गया। ये छापे इंजीनियरिंग सीट घोटाले के सिलसिले में मारे गए।

यह मामला बेंगलुरु में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान हुए इंजीनियरिंग सीट घोटाले से जुड़ा है। इस घोटाले में 2,000 से अधिक इंजीनियरिंग सीटों को अवैध रूप से रोका गया था।

11 जून को, प्रवर्तन निदेशालय ने बेल्लारी जिले और बेंगलुरु में सनसनीखेज महर्षि वाल्मीकि आदिवासी कल्याण बोर्ड घोटाले के सिलसिले में चार कांग्रेस नेताओं और अन्य लोगों से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। बेल्लारी से कांग्रेस सांसद ई. तुकाराम और कांग्रेस विधायक ना. रा. भरत रेड्डी, जे. एन. गणेश उर्फ ​​काम्पली गणेश और एन. टी. श्रीनिवास के आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे गए।

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अपराध

कारोबारी को ठगने के आरोप में फर्जी आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार; जाली आधार और कई उपनाम मिले

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CRIME

मुंबई: क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी बताकर क्रॉफर्ड मार्केट के एक 24 वर्षीय व्यवसायी से उसका मोबाइल फोन कथित तौर पर ठग लिया। आरोपी की पहचान संदीप नारायण गोसावी उर्फ ​​संदीप कार्णिक उर्फ ​​दिनेश बोदुलाल दीक्षित के रूप में हुई है और उसे 8 जुलाई को आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था।

क्रॉफर्ड मार्केट के पास साकेबी कलेक्शन नाम की दुकान के मालिक, शिकायतकर्ता नाज़िम कासिम कच्ची ने बताया कि लगभग एक साल पहले उनकी मुलाक़ात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने खुद को संदीप कार्णिक बताया और खुद को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (आईपीएस) बताया। वह व्यक्ति अक्सर उनकी दुकान पर आता-जाता था और पास के मुंबई पुलिस कमिश्नर मुख्यालय के कई अधिकारी उसे पहचानते भी थे, जिससे शिकायतकर्ता का भरोसा और मज़बूत हो गया।

5 जून को, जालसाज़ कच्छी के पास आया और दावा किया कि वह अपना फ़ोन नागपुर में एक कार में भूल गया है। उसने अस्थायी इस्तेमाल के लिए कच्छी का सैमसंग A35 फ़ोन उधार माँगा। उस पर भरोसा करके, कच्छी ने अपना पुराना फ़ोन दे दिया। हालाँकि, जब उसने बाद में फ़ोन वापस माँगा, तो आरोपी ने टालमटोल की और आखिरकार जवाब देना बंद कर दिया। उसने फ़ोन के लिए ₹14,000 देने का झूठा वादा भी किया, लेकिन कभी नहीं दिया।

धोखाधड़ी का शक होने पर, कच्छी ने पूछताछ की और पता चला कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं था और इसी तरह के बहाने से उसने दूसरों को भी ठगा है। 7 जुलाई की देर रात पुलिस कमिश्नरेट के गेट नंबर 5 के बाहर आरे सरिता स्टॉल के पास आरोपी के होने की सूचना मिलने पर, कच्छी ने अपने परिचित पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। आरोपी को पकड़कर क्राइम ब्रांच लाया गया, जहाँ उसके पास से कच्छी का चोरी हुआ फोन बरामद किया गया।

पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कई पहचानों का इस्तेमाल करने और पुलिस अधिकारी बनकर नागरिकों को धोखा देने की बात स्वीकार की। दिनेश बोदुलाल दीक्षित नाम का एक जाली आधार कार्ड, जिस पर उसकी तस्वीर भी लगी थी, भी ज़ब्त किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 337 के तहत जालसाजी का आरोप भी जोड़ा है।

उसे एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया और 11 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, संभावित साथियों की पहचान करने, जाली आधार कार्ड कैसे बनाया गया, और यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई और पीड़ित है, आगे की जाँच ज़रूरी है। आरोपी की ओर से वकील अजय दुबे अदालत में पेश हुए।

बीएनएस की धारा 204 (साक्ष्य नष्ट करना), 318(1)(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 319(1) (लोक सेवक का रूप धारण करना), 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), और 337 (जालसाजी) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। जाँच जारी है।

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