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Thursday,03-July-2025
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भारत नहीं कर अफगान क्षेत्र का उपयोग, पाकिस्तान दावा झूठा : काबुल

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KABUL

अशरफ गनी सरकार ने इस्लामाबाद के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए भारत को अपने क्षेत्रों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहा है।

इमरान खान सरकार ने गुरुवार को एक बयान में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी टीम ने इस्लामाबाद के इस दावे का समर्थन किया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) अफगानिस्तान से भारतीय समर्थन से चल रहा है।

अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को काबुल में आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए एक बयान जारी कर कहा कि वह बिना किसी भेदभाव के सभी आतंकवादी समूहों से लड़ रहा है। मंत्रालय ने कहा, “टीटीपी और उसके अन्य समूहों के हाथों पर अफगान लोगों का खून लगा हुआ है (ये संगठन अफगान नागरिकों के हत्यारे हैं)। राष्ट्रीय खतरे को देखते हुए अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में इन्हें आतंकवादी संगठनों के तौर पर नामित किया गया है।”

बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान में न्याय कायम रखने के लिए पिछले वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में टीटीपी नेताओं और उसे गुर्गों को मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया है।

गनी सरकार ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि आतंकवाद के शिकार के रूप में, अफगानिस्तान ने इस आम (कॉमन) दुश्मन के खिलाफ क्षेत्र की सामूहिक लड़ाई में अपनी भूमिका से कहीं अधिक प्रयास किया है।

अफगानिस्तान की सरकार ने कहा कि उसकी ओर से टीटीपी के कई शीर्ष नेताओं का सफाया किया गया है और वह आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में किसी भी तरह का कोई भेद नहीं करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अल्पसंख्यक रिपोर्ट में कहा गया है कि न केवल तालिबान और अलकायदा अफगानिस्तान में एक-दूसरे के साथ सहयोग जारी रख रहे हैं, बल्कि कश्मीर-विशिष्ट पाकिस्तानी आतंकवादी समूह, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) अपने हत्यारों को लक्षित हत्याओं को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान भेज रहे हैं।

पारदर्शिता और क्षेत्रीय सहयोग की बात करते हुए अफगान विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान ने आतंकवादी संगठनों के नेताओं और गुर्गों की हिसारत के लिए संबंधित साझेदार देशों तक पहुंच प्रदान की है।

यह दोहराते हुए कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध है, सरकार ने कहा कि उन्होंने हमेशा पारदर्शिता दिखाई है और किसी भी देश या तीसरे पक्ष को किसी अन्य देश को अस्थिर करने के लिए अफगानिस्तान का उपयोग करने की न तो कभी इजाजत दी है और न ही ऐसी किसी हरकत को वह कभी बर्दाश्त करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

बांग्लादेश में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प में 10 लोग घायल

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ढाका, 2 जुलाई। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चटगाँव के पाटिया उप-जिले में पाटिया पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस और स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन (SAD) के सदस्यों के बीच हुई हिंसक झड़प में चार पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 10 लोग घायल हो गए।

हिंसा स्थानीय समयानुसार मंगलवार रात करीब 9 बजे शुरू हुई, जब SAD कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर केंद्रीय शहीद मीनार के पास सत्तारूढ़ पार्टी की छात्र शाखा, छात्र लीग (CL) के एक नेता को हिरासत में ले लिया।

जब कार्यकर्ता कार्रवाई की मांग करते हुए व्यक्ति को पुलिस स्टेशन ले आए, तो तनाव तेजी से बढ़ गया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि SAD सदस्यों ने स्टेशन परिसर के अंदर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया। बांग्लादेश के प्रमुख समाचार पत्र, द डेली स्टार ने बुधवार को बताया कि इस घटना के कारण पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप हाथापाई हुई।

पुलिस कार्रवाई के जवाब में, SAD ने बुधवार सुबह “पाटिया नाकाबंदी” नामक एक विरोध आंदोलन शुरू किया, जिससे क्षेत्र में और अधिक अशांति फैल गई।

पटिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी जायद नूर ने स्थानीय मीडिया को बताया, “वे जुलूस के साथ पुलिस स्टेशन आए और प्रतिबंधित छात्र लीग के नेता को पुलिस स्टेशन के अंदर पीटा। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बहस के दौरान एक समय पर पुलिस के खिलाफ़ नारे लगाते हुए वे पुलिस वालों से भिड़ गए और बाद में पुलिस ने उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया।”

नूर ने पुष्टि की कि घटना के संबंध में एक सामान्य डायरी (जीडी) दर्ज की गई थी और उल्लेख किया कि टकराव में चार पुलिसकर्मी घायल हो गए।

दूसरी तरफ, शिअद ने पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। शिअद की चटगाँव महानगर इकाई के संयुक्त संयोजक रिजवान सिद्दीकी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “खबर सुनने के बाद, मैं पटिया में घटनास्थल पर गया। हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डंडों से पीटा। मेरे कई भाइयों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा।”

उन्होंने कहा कि पहली झड़प के दौरान शिअद के छह नेता घायल हो गए। कथित तौर पर रात 11:30 बजे के आसपास एक और विवाद हुआ, जिसके दौरान सिद्दीकी ने दावा किया कि नौ और कार्यकर्ता घायल हो गए।

जबकि मीडिया रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि बुधवार सुबह की नाकाबंदी पर आधिकारिक बयान के लिए अधिकारी नूर से संपर्क करने का प्रयास किया गया था, उस समय उनसे संपर्क नहीं हो सका।

हालांकि, स्थानीय समाचार आउटलेट्स को पहले की टिप्पणियों में, उन्होंने दोहराया कि एसएडी सदस्यों ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश की थी और हिरासत में लिए गए सीएल नेता पर शारीरिक हमला किया था, जिसके बाद पुलिस को जवाब देना पड़ा।

स्थानीय मीडिया आउटलेट प्रोथोम एलो ने यह भी बताया कि पुलिस ने शुरू में छात्र लीग के नेता को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं किया था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई औपचारिक मामला नहीं था।

हालांकि, बढ़ते तनाव ने पुलिस को उन्हें हिरासत में लेने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद हिंसक दृश्य भड़क उठे।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध को रिन्यू किया

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संयुक्त राष्ट्र, 31 मई। सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध को एक साल के लिए रिन्यू करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया, जो 31 मई, 2026 तक लागू रहेगा। इसके साथ ही व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करने के लक्षित प्रतिबंध भी लागू होंगे।

मिडिया ने बताया कि ये प्रस्ताव 2781, जिसे नौ वोट के पक्ष में और छह वोट के बहिष्कार के साथ अपनाया गया। इस प्रस्ताव में विशेषज्ञों के पैनल का कार्यकाल भी 1 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह पैनल दक्षिण सूडान प्रतिबंध समिति के काम में मदद करता है।

सुरक्षा परिषद के अफ्रीकी सदस्य – अल्जीरिया, सिएरा लियोन, सोमालिया ने चीन, पाकिस्तान और रूस के साथ वोट देने से परहेज किया।

इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा परिषद हथियार प्रतिबंधों की समीक्षा करने के लिए तैयार है। अगर दक्षिण सूडान 2021 के प्रस्ताव 2577 में तय किए गए मुख्य लक्ष्यों पर प्रगति करता है, तो इन प्रतिबंधों को बदला, निलंबित किया या धीरे-धीरे हटाया जा सकता है। यह दक्षिण सूडान के अधिकारियों को इस संबंध में और प्रगति हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

सुरक्षा परिषद ने यह भी तय किया है कि इन प्रतिबंधों की लगातार समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा परिषद ने स्थिति के जवाब में उपायों को समायोजित करने की तत्परता व्यक्त की है, जिसमें उपायों में संशोधन, निलंबन, हटाने या सुदृढ़ करना शामिल है।

प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अनुरोध किया गया है कि वे दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन और विशेषज्ञों के पैनल के साथ निकट परामर्श में 15 अप्रैल, 2026 तक प्रमुख मानदंडों पर हासिल की गई प्रगति का आकलन करें।

इसके साथ ही दक्षिण सूडान के अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे उसी तारीख तक इस संबंध में हासिल की गई प्रगति पर सैंक्शन कमेटी को रिपोर्ट करें।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

यूएस सुप्रीम कोर्ट ने किया ट्रंप सरकार का रास्ता साफ, 5 लाख लोगों पर मंडराया निर्वासन का खतरा

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न्यूयॉर्क, 31 मई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप सरकार का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस आदेश को हटा दिया है, जिसके तहत क्यूबा, ​​हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के चार देशों के पांच लाख से अधिक प्रवासियों के लिए मानवीय पैरोल सुरक्षा को बरकरार रखा गया था।

मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने ट्रंप प्रशासन को एक अन्य मामले में लगभग 350,000 वेनेजुएला के प्रवासियों के लिए अस्थायी कानूनी स्थिति को रद्द करने की भी अनुमति दी है।

स्थानीय मीडिया ने शुक्रवार को बताया कि इस कदम ने ट्रंप प्रशासन के लिए हजारों प्रवासियों के लिए अस्थायी कानूनी सुरक्षा को फिलहाल खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया है और निर्वासन के दायरे में आने वाले लोगों की कुल संख्या को लगभग दस लाख तक पहुंचा दिया है।

अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर पर आने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, बाइडेन प्रशासन ने 2022 के अंत और 2023 की शुरुआत में क्यूबा, ​​हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के लोगों के लिए पैरोल कार्यक्रम बनाया, जिसके तहत उन्हें कुछ प्रोसेस से गुजरने के बाद दो साल तक अमेरिका में काम करने की इजाजत दी गई। इस प्रोग्राम ने लगभग 5,32,000 लोगों को निर्वासन से बचाया।

लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के तुरंत बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम को सभी पैरोल प्रोगाम को टर्मिनेट करने का निर्देश देते हुए एक कार्यकारी आदेश जारी किया। कार्यकारी आदेश पर कार्रवाई करते हुए नोएम ने मार्च में पैरोल प्रोग्राम को समाप्त करने की घोषणा की, जिसके तहत पैरोल के किसी भी अनुदान की वैधता 24 अप्रैल तक समाप्त हो जाएगी।

मैसाचुसेट्स में एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने नोएम द्वारा प्रवासियों की अस्थायी कानूनी स्थिति को पूरी तरह से रद्द करने के फैसले को रोकने पर सहमति जताई। उस समय कई पैरोलियों और एक गैर-लाभकारी संगठन सहित 23 व्यक्तियों के एक ग्रुप ने नोएम द्वारा प्रोग्राम को समाप्त करने को चुनौती दी थी।

ट्रंप प्रशासन ने पहले पहले सर्किट के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील की, जिसने अपील लंबित रहने तक जिला न्यायालय के आदेश को रोकने से इनकार कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की।

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