राजनीति
हिंदू पक्ष को बड़ी राहत, वाराणसी कोर्ट ने वुज़ुखाना को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी
वाराणसी: मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने शुक्रवार को कहा कि एक अदालत ने वज़ू टैंक को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है, जिसे सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा, “मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वाजू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। मुझे लगता है कि सर्वेक्षण 3 से 6 महीने के भीतर पूरा किया जा सकता है।” ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि अदालत का फैसला मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा, “एएसआई सर्वेक्षण के लिए हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। यह मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।” अदालत ने हिंदू पक्ष द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुनाया। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका पत्र दाखिल कर विश्वनाथ मंदिर स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का एएसआई अध्ययन कराने की मांग की थी. हिंदू पक्ष के वकील और समर्थक आशान्वित हैं और याचिका पर कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
अदालत ने पिछले शुक्रवार को एक याचिका पर बहस पूरी की. याचिका इस साल मई में पांच महिलाओं द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने पहले एक अन्य याचिका में मंदिर परिसर के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। सर्वेक्षण में वज़ुख़ाना को बाहर रखा जाएगा जिसमें ‘शिवलिंग’ जैसी संरचना है। उस इलाके को सील कर दिया गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है. मुस्लिम पक्ष इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है, विष्णु शंकर जैन ने 14 जुलाई को कहा था कि उन्होंने हमारी बात कोर्ट के सामने रखी. इससे पहले 6 जुलाई को, ज्ञानवापी मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द से जल्द एक याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह किया था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पिछले साल एक वीडियो ग्राफिक्स सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए “शिवलिंग” की कार्बन डेटिंग सहित “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” करने का निर्देश दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि मामला 19 मई, 2023 को शीर्ष अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जब उसने निर्देशों के कार्यान्वयन को 6 जुलाई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले “शिवलिंग” की कार्बन डेटिंग पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में निहित निर्देशों का कार्यान्वयन सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश, वाराणसी की देखरेख और निर्देशन में ज्ञानवापी परिसर के परिसर में “शिवलिंग” के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने “वैज्ञानिक सर्वेक्षण” को यह कहते हुए स्थगित कर दिया था, “चूंकि विवादित आदेश के निहितार्थ बारीकी से जांच के योग्य हैं, इसलिए आदेश में संबंधित निर्देशों का कार्यान्वयन अगली तारीख तक स्थगित रहेगा।”
पीठ ने “शिवलिंग” की आयु निर्धारित करने के लिए एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया था। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी ने पीठ को बताया था कि कार्बन डेटिंग और सर्वेक्षण जल्द ही शुरू होगा। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि संरचना को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसे एक पक्ष “शिवलिंग” का दावा करता है और दूसरा इसे फव्वारा कहता है। मामले में हिंदू याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई के विशेषज्ञ पहले ही बता चुके हैं कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. सर्वेक्षण के दौरान, पिछले साल 16 मई को काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद के अदालत-आदेशित सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद परिसर में एक संरचना पाई गई थी – जिसे हिंदू पक्ष ने “शिवलिंग” और मुस्लिम पक्ष ने “फव्वारा” होने का दावा किया था। उच्च न्यायालय ने 12 मई को वाराणसी जिला न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 14 अक्टूबर, 2022 को “शिवलिंग” के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला न्यायाधीश को “शिवलिंग” की वैज्ञानिक जांच करने के लिए हिंदू उपासकों के आवेदन पर कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी और तीन अन्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर 2.25 किलो कोकीन जब्त, 11.25 करोड़ की कीमत; चार विदेशी गिरफ्तार

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) मुंबई जोनल यूनिट ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी की दो बड़ी कोशिशों को नाकाम कर दिया। एजेंसी ने दो अलग-अलग मामलों में कुल 2.25 किलोग्राम कोकीन जब्त की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में अनुमानित कीमत 11.25 करोड़ रुपए है। इस कार्रवाई में चार विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।
22 मई 2026 को डीआरआई को खुफिया जानकारी मिली कि अदीस अबाबा (इथियोपिया) से मुंबई आ रहे दो यात्रियों के जरिए कोकीन तस्करी की जा रही है। टीम ने तुरंत एक्शन लिया और एक पुरुष व एक महिला यात्री को रोका। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने नशीले पदार्थ भरे कैप्सूल निगल रखे हैं। उन्हें तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल प्रक्रिया के बाद उनके शरीर से 84 कैप्सूल बरामद किए गए। इनमें 1.40 किलोग्राम कोकीन थी, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
इससे पहले, 19 मई 2026 को भी डीआरआई ने एक और सफल ऑपरेशन किया। अदीस अबाबा से आए एक अफ्रीकी पुरुष और एक अफ्रीकी महिला यात्री को रोका गया। पूछताछ के दौरान, दोनों ने कोकीन के कैप्सूल निगलने की बात स्वीकार की। अस्पताल में कराए गए मेडिकल चेकअप में उनके शरीर से 63 कैप्सूल निकाले गए, जिनमें 850 ग्राम कोकीन थी। इसकी अनुमानित कीमत 4.25 करोड़ रुपए है।
डीआरआई अधिकारियों ने सभी चारों आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि ये कोकीन कहां से आई थी और इसका नेटवर्क भारत में कहां-कहां तक फैला हुआ है।
डीआरआई मुंबई जोनल यूनिट के प्रमुख ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स के जरिए भारत में ड्रग्स तस्करी की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं। खासकर अफ्रीकी देशों से आने वाली उड़ानों पर खुफिया तंत्र को और मजबूत किया गया है। हाल के महीनों में मुंबई एयरपोर्ट पर ऐसी कई सफल पकड़ हुई है, जिससे तस्करों के मंसूबे लगातार ध्वस्त हो रहे हैं।
मुंबई पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने डीआरआई को पूर्ण सहयोग दिया। अधिकारियों का मानना है कि ये पकड़ न केवल बड़े मात्रा में ड्रग्स को बाजार में पहुंचने से रोकती है, बल्कि युवाओं को नशे के खतरे से भी बचाती है।
महाराष्ट्र
मुंबई नगर निगम ने अपील की है कि 16 मई से 14 जून के बीच होने वाली एन्यूमेरेटर्स की मीटिंग में ‘एसई आईडी’ देना ज़रूरी है।

मुंबई; सेंसस 2027 के दूसरे फेज़ की ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस’ का प्रोसेस अभी चल रहा है, और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और सेंसस ऑफिसर अश्विनी भिड़े ने उन नागरिकों से अपील की है जिन्होंने सेल्फ-एन्यूमरेशन पूरा कर लिया है कि उन्हें मिली डिटेल्स संबंधित एन्यूमरेटर्स को दें। नियुक्त एन्यूमरेटर्स 16 मई से 14 जून, 2026 तक नागरिकों के घरों का दौरा कर रहे हैं। इन दौरों के दौरान, सेल्फ-एन्यूमरेशन में जमा की गई जानकारी के वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और फाइनल प्रेजेंटेशन का प्रोसेस चल रहा है। इसके लिए नागरिकों को एन्यूमरेटर्स को अपनी डिटेल्स देना ज़रूरी है। एन्यूमरेटर्स द्वारा जानकारी के वेरिफिकेशन और अप्रूवल के बाद ही ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस’ का प्रोसेस पूरा माना जाएगा।
सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल पर नागरिकों द्वारा जमा की गई जानकारी एक सुरक्षित सरकारी सर्वर पर ‘एन्क्रिप्टेड’ फॉर्म में स्टोर की जा रही है। भिड़े ने कहा कि इस प्रोसेस के लिए लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, नागरिकों को किसी भी अफवाह या झूठी वेबसाइट से सावधान रहना चाहिए और सिर्फ़ ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। भिड़े ने नागरिकों से यह भी अपील की है कि वे जनगणना प्रक्रिया को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, सही और आसान बनाने के लिए गिनती करने वालों को ज़रूरी सहयोग दें।
खेल
विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई डब्ल्यूएफआई को फटकार

भारत की महिला रेसलर विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहना है कि देश में मातृत्व का सम्मान होता है और डब्ल्यूएफआई के पुराने सिलेक्शन मानदंडों से हटना बहुत कुछ कहता है।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह विनेश के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाकर उनका मूल्यांकन करे और आगामी एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करे। विनेश मैटरनिटी ब्रेक के बाद वापसी कर रही हैं।
गौरतलब है कि डब्ल्यूएफआई ने विनेश को ‘कारण बताओ नोटिस’ भेजा था, जिसमें उन पर अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चार सवालों के जवाब मांगे थे। इसके साथ ही डब्ल्यूएफआई ने विनेश के किसी भी घरेलू प्रतियोगिता में शामिल होने पर 26 जून, 2026 तक रोक लगा दी थी।
डब्ल्यूएफआई के इस फैसले की वजह से विनेश नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकी थीं। विनेश ट्रायल की अनुमति मांगने के लिए डब्ल्यूएफआई के पास पहुंची थीं, लेकिन उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया गया था।
डब्ल्यूएफआई ने विनेश की नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के ट्रायल में शामिल होने की अपील यह कहकर ठुकरा दी थी कि उनके खिलाफ वाडा के 5.6.1 नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। डब्ल्यूएफआई के अनुसार, इस नियम के मुताबिक संन्यास से वापसी कर रहे खिलाड़ियों को किसी भी टूर्नामेंट में खेलने से पहले कम से कम छह महीने तक का नोटिस पूरा करना जरूरी होता है।
इसके बाद विनेश ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए एशियन गेम्स के लिए 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल में शामिल होने की अपील की थी। विनेश ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के बाद कोर्ट से इस मामले में दखल देने की गुजारिश की थी। हालांकि, मामले की पहली सुनवाई में कोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह डब्ल्यूएफआई का पक्ष सुने बिना कोई भी निर्देश जारी नहीं कर सकता है।
-
व्यापार6 years agoआईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
दुर्घटना9 months agoनागपुर विस्फोट: बाजारगांव स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र में बड़ा विस्फोट; 1 की मौत, कम से कम 10 घायल
-
अपराध4 years agoभगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र1 year agoमीरा भयंदर हजरत सैयद बाले शाह बाबा की मजार को ध्वस्त करने का आदेश
-
महाराष्ट्र1 year agoईद 2025 पर डोंगरी में दंगे और बम विस्फोट की ‘चेतावनी’ के बाद मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी
-
महाराष्ट्र11 months agoहाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years agoउत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
राजनीति1 year agoवक्फ संशोधन बिल लोकसभा में होगा पेश, भाजपा-कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने जारी किया व्हिप
