अपराध
मुंबई समाचार: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता, शरद पवार के करीबी सहयोगी से जुड़े 9 परिसरों की तलाशी ली
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार और शुक्रवार को नौ स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें जलगांव स्थित तीन आभूषण फर्मों के आधिकारिक और आवासीय परिसर शामिल थे। इन कंपनियों के प्रमोटरों और निदेशकों पर बैंक धोखाधड़ी के तीन मामलों के सिलसिले में ये तलाशी ली गई। इन मामलों में पूर्व राज्यसभा सदस्य और शरद पवार के करीबी सहयोगी ईश्वरलाल जैन शामिल हैं। ईश्वरलाल जैन पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जलगांव, मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद, नागपुर और कुछ अन्य स्थानों सहित कई स्थानों पर तलाशी ली गई। ईडी की तलाशी कथित बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर आधारित थी, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को कुल 353 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
ईडी की मौजूदा तलाशी ईश्वरलाल जैन और अन्य से जुड़ी एक आभूषण फर्म के खिलाफ 2022 में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में निहित है। यह एफआईआर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर की गई थी। एसबीआई ने तीन आरोपी फर्मों: राजमल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मनराज ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और आरएल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लेनदेन में अनियमितताओं का आरोप लगाया। ये अनियमितताएं 2002 से 2014 की अवधि के दौरान एसबीआई के साथ लेनदेन से संबंधित हैं। उनके प्रमोटर, निदेशक और गारंटर – ईश्वरलाल शंकराला जैन लालवानी, मनीष ईश्वरलाल जैन लालवानी, पूसादेवी ईश्वरलाल जैन लालवानी और नीकिता मनीष जैन लालवानी जिन्हें सीबीआई की शिकायत में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। एसबीआई की ओर से सीबीआई को दी गई शिकायत के मुताबिक, राजमल लखीचंद ज्वैलर्स ने बैंक को 206.73 करोड़ रुपये, आरएल गोल्ड ने 68.19 करोड़ रुपये और मनराज ज्वैलर्स ने 76.57 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
ईडी के सूत्रों ने बैंक धोखाधड़ी से संबंधित तलाशी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए जाने की सूचना दी। दिसंबर 2022 में, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और उस समय आभूषण फर्म पर छापा भी मारा, जिसमें बैंक धोखाधड़ी से संबंधित कागज के कई टुकड़े बरामद हुए। ईश्वरलाल जैन लालवानी एनसीपी पार्टी के एक प्रमुख नेता थे और शरद पवार के साथ उनके करीबी संबंध माने जाते थे। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, तीनों आरोपी कंपनियों ने कथित तौर पर रुपये का सामान बेचा। 2010-11 से 2017-18 के दौरान एक पार्टनरशिप फर्म को 10,187 करोड़ रुपये का सामान खरीदा। 9,925 करोड़। फोरेंसिक ऑडिट के अनुरोध के बावजूद, कंपनी राजमल लखीचंद की वित्तीय जानकारी कथित तौर पर प्रमोटरों द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। बैंक ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने मिलीभगत की और अवैध गतिविधियां कीं, जिसमें हेराफेरी करके जालसाजी करना और फर्जी वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना और फर्जी लेनदेन तैयार करना शामिल था।
पूरा मामला लोन डिफॉल्ट से जुड़ा है. बैंक ने शिकायत में आरोप लगाया कि गिरवी रखी गई संपत्तियों को उसकी अनुमति के बिना बेच दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप दिए गए ऋण के खिलाफ सुरक्षा खो गई और ऋण की वसूली गंभीर रूप से खतरे में पड़ गई। बैंक ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी फर्मों ने एसबीआई से क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया, लेकिन गैर-विभाजित उद्देश्यों के लिए उन्हें डायवर्ट करके उनकी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया। ऋण खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में बदल गए थे।
अपराध
दिल्ली के आउटर इलाकों से 9 जुआरी पकड़े गए, हजारों रुपए कैश बरामद

CRIME
नई दिल्ली, 30 दिसंबर: दिल्ली के आउटर जिला पुलिस ने संगठित अपराध और अवैध जुए के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग इलाकों से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में हजारों रुपए नकद और जुए से जुड़ा सामान बरामद किया गया। पुलिस ने दिल्ली पब्लिक गैंबलिंग एक्ट के तहत कुल 5 मामले दर्ज किए हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आउटर जिला के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में तैनात फील्ड स्टाफ को सतर्क और सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए थे। खास तौर पर संगठित अपराध, अवैध सट्टा और जुआ गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया था। इसी सतर्कता का नतीजा यह कार्रवाई है।
इसी कड़ी में 28 दिसंबर को राज पार्क थाने के हेड कॉन्स्टेबल प्रेम और हेड कॉन्स्टेबल योगेश रात में गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें मंगोलपुरी के नवरिया पार्क में अवैध जुए की सूचना मिली। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन तत्परता दिखाते हुए दो लोगों को मौके पर ही दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान हजारों रुपए नकद और जुए से जुड़ा सामान बरामद हुआ। इस मामले में एफआईआर संख्या 699/2025 के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
उसी दिन दूसरे ऑपरेशन में हेड कॉन्स्टेबल प्रमोद और कॉन्स्टेबल राजेंद्र गश्त के दौरान एफ-ब्लॉक पार्क, मस्जिद के पास पहुंचे, जहां कुछ लोग जुए में लिप्त थे। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे, लेकिन दो आरोपियों को पकड़ लिया गया। मौके से नकद राशि और जुए का सामान मिला। एफआईआर संख्या 911/2025 दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया गया।
28 दिसंबर को ही हेड कॉन्स्टेबल सुभाष और कॉन्स्टेबल मनजीत ने एक्स-ब्लॉक, मंगोलपुरी में एक मकान के पास जुए की गतिविधि देखी। पुलिस की कार्रवाई में दो आरोपी पकड़े गए। हजारों रुपये नकद और जुए से जुड़ी सामग्री जब्त की गई। इस मामले में एफआईआर संख्या 910/2025 दर्ज की गई।
इसी दिन, हेड कॉन्स्टेबल रवि राठी और हेड कॉन्स्टेबल दीपक चंदर विहार इलाके में गश्त कर रहे थे। वीर बाजार चौक के पास कुछ लोग जुआ खेलते मिले। पुलिस को देखकर वे भागने लगे, लेकिन दो आरोपियों को पकड़ लिया गया। मौके से नकद राशि और जुए का सामान बरामद हुआ। एफआईआर संख्या 975/2025 के तहत केस दर्ज किया गया।
25 अक्टूबर को हेड कॉन्स्टेबल जितेंद्र और कॉन्स्टेबल रविंदर विकास नगर के बालाजी रोड पर गश्त कर रहे थे। वहां एक व्यक्ति जुए में शामिल पाया गया। पुलिस ने एक आरोपी को मौके पर गिरफ्तार किया। इस संबंध में एफआईआर संख्या 834/2025 दर्ज की गई।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चांद मोहम्मद, किशन, संजीत, पूरन, राकेश, अभिषेक, धर्मेंद्र, कमल किशोर और बॉबी सिंह शामिल हैं। सभी आरोपी दिल्ली के मंगोलपुरी, विकास नगर और निहाल विहार इलाके के निवासी हैं।
पुलिस ने जुए में लगाए गए हजारों रुपए नकद, सट्टा पर्चियां, बेटिंग टोकन और रिकॉर्ड बुक्स जब्त की हैं।
अपराध
उन्नाव रेप केस: सेंगर की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई

SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 29 दिसंबर: सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सोमवार को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने उन्नाव रेप केस में भाजपा से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश कॉजलिस्ट के अनुसार, भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।
सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसमें सेंगर की अपील पेंडिंग रहने तक सजा सस्पेंड करने की अर्जी मंजूर की गई थी।
इससे पहले, यह जानकारी सामने आई थी कि सीबीआई और पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का इरादा जताया था।
पीड़िता के परिजनों ने महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सेंगर की सजा निलंबित किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जमानत के आदेश ने लोगों का भरोसा हिला दिया है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में गलत संदेश भेजा है।
दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई ने अपराध की गंभीरता और इसमें शामिल संभावित जोखिमों को बताते हुए सेंगर की याचिका का जोरदार विरोध किया था।
बता दें कि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें कड़ी शर्तों के साथ सशर्त जमानत दे दी थी।
उन्नाव रेप केस ने पूरे देश में गुस्सा पैदा कर दिया था। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का दोषी ठहराया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही, 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस घटना से जुड़े सभी मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था और निर्देश दिया था कि ट्रायल रोजाना के आधार पर किया जाए।
अपराध
दिल्ली: ज्वेलरी चमकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी में दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 दिसंबर: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन पुलिस ने ज्वेलरी चमकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी के मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से 10,000 रुपए और अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन बरामद किया गया है।
दोनों बदमाश महिलाओं को निशाना बनाकर धोखाधड़ी करते थे। आरोपियों की पहचान हर्ष विहार दिल्ली निवासी विनोद प्रसाद साह और नंद नगरी निवासी मोहम्मद सत्तार के रूप में हुई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला 17 दिसंबर 2025 को सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। महिला शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने उसे गहने पॉलिश करने का ऑफर दिया। उन्होंने महिला से एक सोने का पेंडेंट और एक अंगूठी ली और फिर उसे गर्म पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही महिला ने पानी लाने के लिए रसोई में कदम रखा, आरोपी गहने लेकर भाग गए।
इंस्पेक्टर अतुल त्यागी और एसीपी मेल्विन वर्गीस की देखरेख में मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और फोटोग्राफिक रेकग्निशन सिस्टम का उपयोग करके लगातार जांच की। इसके बाद दोनों आरोपियों का पता लगाया गया और 21 दिसंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अच्छे और सभ्य कपड़े पहनकर रिहायशी इलाकों में महिलाओं को गहने पॉलिश करने का झांसा देते थे। गहने लेने के बाद वे महिला से गर्म पानी लाने को कहते थे और फिर गहने लेकर फरार हो जाते थे। उन्होंने यह भी कबूल किया कि गहनों को बेच दिया गया था और कुछ पैसे जुए में खो दिए थे।
विनोद प्रसाद साह और मोहम्मद सत्तार पहले भी धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल थे और कहां-कहां इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने लोगों की सलाह दी है कि इस तरह लोगों के बहकावे में आकर अपने गहने न दें।
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