महाराष्ट्र
बॉम्बे HC ने पुलिस से प्रेस मीट के दौरान राखी सावंत द्वारा दिखाए गए अश्लील वीडियो को हटाने के लिए कहा
यह देखते हुए कि नैतिक मानकों को बनाए रखना है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मॉडल अभिनेता राखी सावंत को फटकार लगाई और मुंबई पुलिस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथी अभिनेता के अभिनेता द्वारा सार्वजनिक किए गए अश्लील वीडियो को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने सावंत के वकील से सवाल किया कि अभिनेता ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा, ‘ऐसे वीडियो दिखाने की चीजों में आप क्यों लिप्त हैं? दूसरी महिला के लिए ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? कुछ नैतिक मानकों को बनाए रखना होगा, ”न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने कहा।
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को वीडियो डिलीट करने का निर्देश दिया
जज ने मुंबई पुलिस से 28 मार्च को यह भी बताने को कहा है कि क्या इस तरह के वीडियो किसी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। साथ ही, उन्हें इन वीडियो को हटाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की भी जानकारी देनी होगी। सेशन कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद सावंत द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। सावंत के खिलाफ पिछले अक्टूबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने और कथित तौर पर एक साथी अभिनेता का अश्लील वीडियो दिखाने और मानहानिकारक बयान देने के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राहत की मांग करते हुए उनके वकील ने कहा कि अभिनेत्री पर लगाई गई धारा 67ए गैर जमानती है। यह धारा अश्लील वीडियो प्रसारित करने के अपराध से संबंधित है। न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने सवाल किया कि क्या धारा 67ए लागू होगी क्योंकि अभिनेता ने किसी भी अश्लील वीडियो को प्रसारित करने से इनकार किया है। प्राथमिकी के मुताबिक, सावंत ने मीडियाकर्मियों को वीडियो दिखाया। साथ ही, इसके लिए दोषी पाए जाने पर सजा केवल पांच साल है। इसके अलावा, प्राथमिकी यह नहीं कहती है कि मीडिया ने यह सब प्रसारित किया है। साथ ही, प्राथमिकी में कहा गया है कि वीडियो पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध है। पीड़िता के वकील ने कहा कि सावंत द्वारा दिखाया गया वीडियो एक निजी वीडियो था जो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। उसने पीड़िता को बदनाम किया और वीडियो दिखाया, जो अब वायरल हो रहा है। अदालत ने इसके बाद पुलिस से यह जांचने को कहा कि क्या वीडियो डिलीट किया गया है। यदि यह प्रदर्शित होता है तो उसे हटा दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 28 मार्च की तारीख तय की है।
अपराध
मुंबई : विदेशी नागरिक से लूट के मामले में दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार, तीन की तलाश जारी

मुंबई, 28 मार्च : मुंबई के जूहू इलाके में दो पुलिस कांस्टेबल एक फॉरेक्स कंपनी के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का अपहरण कर उससे 10,000 अमेरिकी डॉलर लूटने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। जबकि लूटी गई रकम अभी तक बरामद नहीं हो सकी है।
मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में तीन अन्य आरोपी अब भी फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप शिंदे (33) और गजेंद्र राजपूत (40) के रूप में हुई है। दोनों क्रमशः बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने अपनी वर्दी और पद का दुरुपयोग करते हुए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस के अनुसार, घटना 25 मार्च की दोपहर करीब 2 बजे की है। पीड़ित बांद्रा स्थित एक फॉरेक्स कंपनी में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत है। वह जूहू इलाके में विदेशी मुद्रा देने पहुंचा था। इसी दौरान जूहू सर्कल के पास आरोपियों ने उसे एक एर्टिगा कार में जबरन बैठाकर अगवा कर लिया। कार के अंदर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।
इसके बाद आरोपी पीड़ित को दहिसर ले गए, जहां उससे 10,000 डॉलर से भरा बैग छीन लिया गया। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित की लगातार पिटाई भी की गई। हालांकि, पीड़ित ने शोर मचाया और आसपास के लोग आ गए। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंच गई।
लोगों को आता देख आरोपी भगाने लगे लेकिन पुलिस एक ही आरोपी की गिरफ्तार कर पाई जबकि दूसरा भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया। फॉरेक्स कंपनी के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से लूट की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और दूसरे आरोपी गजेंद्र राजपूत को ठाणे स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, उगाही, डकैती और सरकारी कर्मचारी बनकर अपराध करने जैसे गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार तीन आरोपियों की तलाश में कई टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
महाराष्ट्र
मुंबई में फर्जी विधानसभा पास बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

CRIME
मुंबई, 27 मार्च : महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को फर्जी प्रवेश पास बनाने और बांटने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मरीन ड्राइव पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच के बाद गिरफ्तारियां कीं।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विधानसभा सत्र में प्रवेश के लिए फर्जी प्रवेश पास बनाने का मामला राज्य मंत्री उदय सामंत द्वारा उठाए जाने के बाद सामने आया। इस खुलासे के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से कुछ कथित तौर पर राज्य सचिवालय (मंत्रालय) में कार्यरत हैं। आरोपियों की पहचान केशव गुंजल (53), गणपत भाऊ जावले (50), नागेश शिवाजी पाटिल (42), मनोज आनंद मोरबाले (40) और स्वप्निल रमेश तायडे (40) के रूप में हुई है।
पुलिस विभाग के सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस रैकेट से जुड़े कई अन्य संदिग्धों की तलाश के लिए भी तलाशी अभियान शुरू किया गया है।
इस घटना ने एक महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल में हुई चूक को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। अधिकारी वर्तमान में इस बात की जांच कर रहे हैं कि फर्जी पास कैसे बनाए गए, उन्हें जारी करने की अनुमति किसने दी और क्या इस ऑपरेशन में किसी अंदरूनी व्यक्ति की संलिप्तता थी।
महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी को शुरू हुआ और 25 मार्च को समाप्त हुआ।
सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 6 मार्च को 2026-27 के लिए राज्य बजट पेश किया, जिसमें 7.69 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी वित्तीय योजना का विवरण दिया गया। बजट में 30 सितंबर, 2025 तक बकाया फसल ऋण वाले किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के ऋण माफी का प्रावधान शामिल था। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना से लगभग 28-30 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले लगभग 20 लाख किसानों को ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्ज माफी योजना’ के तहत 50,000 रुपए मिलेंगे।
इस सत्र के दौरान महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, 2026 और भारतीय न्यायिक संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2026 सहित कई महत्वपूर्ण कानून भी पारित किए गए।
महाराष्ट्र
लॉकडाउन लागू नहीं होगा… तेल की कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी, अफवाह फैलाने वालों पर क्रिमिनल केस दर्ज होंगे: देवेंद्र फडणवीस

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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा। अगर कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाता है और गुमराह करने वाली जानकारी शेयर करता है, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को लेकर साफ कर दिया है कि लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा, इसलिए ऐसी अफवाहें न फैलाएं। ईरान-इजरायल युद्ध में गैस और तेल की कमी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत के पास एक महीने का तेल और गैस का स्टॉक है, इसलिए कोई भी बनावटी कमी पैदा करने की कोशिश न करे और पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर जमाखोरी न करे। अगर कोई ऐसा करता है, तो इससे बनावटी कमी पैदा होगी। युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए 10% एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है ताकि कंज्यूमर्स पर इसका बोझ न पड़े। तेल कंपनियां इसे उठाएंगी, और सरकार भी इसमें सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि संकट की स्थिति में भी भारत में स्थिति बेहतर है। उन्होंने साफ किया है कि कमर्शियल सिलेंडर में कटौती की गई थी, लेकिन अब उसे 50% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीज़ल की कोई कमी नहीं है और कृपया कोई अफवाह न फैलाएं। हालात बेहतर हैं। ऐसे हालात में भी पेट्रोल-डीज़ल समेत किसी भी चीज़ पर कोई चार्ज नहीं बढ़ाया गया है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। भारत की बेहतर विदेश नीति की वजह से हालात जल्द ही नॉर्मल हो जाएंगे।
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