अपराध
सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी फैसले की जांच करेगा, केंद्र व आरबीआई से मांगे हलफनामे

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और आरबीआई से 2016 के विमुद्रीकरण (नोटबंदी) के फैसले पर व्यापक हलफनामा दाखिल करने और आरबीआई को केंद्र के पत्र, आरबीआई बोर्ड के फैसले और नोटबंदी की घोषणा से संबंधित फाइलें तैयार रखने को कहा। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत सरकार की नीति की न्यायिक समीक्षा पर अपनी ‘लक्ष्मण रेखा’ से अवगत है।
जस्टिस बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामसुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्न की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि आरबीआई अधिनियम की धारा 26 केंद्र को विशेष मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए अधिकृत नहीं करती है। इसलिए, मुख्य सवाल यह है कि क्या सरकार के पास धारा 26 के तहत 500 और 1000 रुपये के सभी नोटों को बंद करने का अधिकार है?
शीर्ष अदालत केंद्र के 2016 के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 50 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि क्या यह मुद्दा अब भी बना हुआ है?
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मुद्दा अब एक अकादमिक अभ्यास बन गया है। एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने कहा कि सरकार के फैसले की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जोर देकर कहा कि सरकार के पास एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से करेंसी नोटों को रद्द करने की शक्ति नहीं है और जोर देकर कहा कि भविष्य के लिए यह मुद्दा अभी भी प्रासंगिक है।
पीठ ने कहा कि जब संवैधानिक महत्व के मुद्दों को संदर्भित किया जाता है, तो उनका जवाब देना अदालत का कर्तव्य है। हालांकि, इस मामले में उसने पूछा कि क्या यह मुद्दा पूरा नहीं हुआ है?
चिदंबरम ने कहा कि यह मुद्दा बहुत जीवंत है। एजी ने कहा कि जब अधिनियम को चुनौती नहीं दी जाती है, तो अधिसूचनाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती और मुद्दे अकादमिक हैं।
चिदंबरम ने कहा कि 1978 में किया गया विमुद्रीकरण 2016 के फैसले से अलग तरह का फैसला था, जो संसद के एक अलग अधिनियम के माध्यम से लिया गया था।
पीठ ने कहा कि उसे मामले की जांच करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों पक्ष सहमत नहीं हैं। उसने कहा कि वह जानता है कि ‘लक्ष्मण रेखा’ कहां है, लेकिन जिस तरीके से इतना बड़ा कदम उठाया गया, उसकी जांच की जानी चाहिए और इसे तय करने के लिए वकील का तर्क सुनना होगा।
मेहता ने कहा कि शैक्षणिक मुद्दों पर अदालत का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता विवेक नारायण शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि वह मेहता की टिप्पणियों से हैरान हैं, क्योंकि पिछली पीठ ने कहा था कि इन मामलों को संविधान पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।
दीवान ने पीठ के लिए संदर्भ आदेश में तैयार किए गए मुद्दों को पढ़ा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य अदालतों को इस विषय पर विचार करने से रोक दिया था।
शीर्ष अदालत ने केंद्र और आरबीआई से 2016 के नोटबंदी के फैसले पर व्यापक हलफनामा दाखिल करने और आरबीआई को केंद्र के पत्र, आरबीआई बोर्ड के फैसले और विमुद्रीकरण की घोषणा के संबंध में फाइलें भी तैयार रखने को कहा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होनी तय की है।
अपराध
सुरक्षा के दावों के बावजूद, मुंबई में बलात्कार के मामलों में 26% की वृद्धि और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चिंताजनक वृद्धि

मुंबई: मुंबई महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित है, इस दावे के बावजूद, 2025 की पहली छमाही के अपराध के आंकड़े महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में खतरनाक वृद्धि दर्शाते हैं, जिसमें बलात्कार, छेड़छाड़, अश्लील कृत्य और अपहरण शामिल हैं।
पुलिस के आंकड़े बलात्कार के मामलों में 26% की वृद्धि दर्शाते हैं, 2025 में 602 अपराध दर्ज किए जाएंगे, जबकि 2024 की इसी अवधि में यह संख्या 478 थी। महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने की घटनाओं में 10.7% की वृद्धि हुई है, जो 2024 में 1,169 से बढ़कर 2025 में 1,294 हो गई। महिलाओं और लड़कियों की गरिमा को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के मामलों में 27.5% की वृद्धि हुई है, जो 2024 में 345 से बढ़कर 2025 में 440 हो गई।
सबसे चिंताजनक प्रवृत्ति नाबालिगों को निशाना बनाकर किए जाने वाले अपराधों में वृद्धि है। छोटे बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न और शोषण प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि वे आसान शिकार होते हैं। जून 2025 तक दर्ज किए गए 602 बलात्कार के मामलों में से 308 नाबालिग लड़कियों से जुड़े थे, जबकि 2024 में यह संख्या 284 थी। पुलिस ने इस वर्ष POCSO अधिनियम के तहत दर्ज बलात्कार के 96% मामलों को सुलझा लिया, लेकिन 13 अपराधी अभी भी फरार हैं। POCSO अधिनियम के तहत नाबालिगों से जुड़े छेड़छाड़ के मामलों में 11.8% की वृद्धि हुई है, जो 2024 में 297 से बढ़कर 2025 में 332 हो गए। POCSO के तहत छेड़छाड़ के मामले लगभग दोगुने हो गए हैं, 2025 में 21 अपराध दर्ज किए गए, जो 2024 में 12 से 75% अधिक है।
महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराध करने वाले 70% से अधिक अपराधी पीड़ितों के परिचित होते हैं – परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी या परिचित – जबकि 25-30% अपराधी अजनबी होते हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर या यात्रा के दौरान अपराध करते हैं।
लड़कियों और महिलाओं के अपहरण के मामलों में 21.2% की वृद्धि हुई है, जो 2024 में 594 मामलों से बढ़कर 2025 में 720 हो गए हैं। इनमें से 716 मामले नाबालिगों से संबंधित हैं, जो 2024 में 592 मामलों से 20.9% अधिक है। पुलिस ने पाया कि अपहरण के अधिकांश मामलों में नाबालिगों को शादी का लालच दिया जाता है।
यौन उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए, आरोपियों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई और अधिकतम सजा ज़रूरी है। स्कूलों, कॉलेजों और आवासीय क्षेत्रों में, जहाँ बाल शोषण आम है, जागरूकता अभियान चलाना और साथ ही अभिभावकों को शिक्षित करना भी ज़रूरी है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला अधिकारियों के साथ विशेष मोबाइल वैन सड़कों पर गश्त करती हैं, जिन्हें महिला चार्ली बीट मार्शल और एक समर्पित हेल्पलाइन, 103 द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला प्रकोष्ठ शिकायतों का निपटारा करते हैं, सामूहिक बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के पीड़ितों को परामर्श प्रकोष्ठ सहायता प्रदान करते हैं, महिला उत्पीड़न विरोधी प्रकोष्ठ कार्य करते हैं, और पुलिस दीदी जैसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं।
अपराध
भोपाल में मेफेड्रोन ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश

मुंबई/भोपाल, 18 अगस्त। निदेशालय राजस्व खुफिया (डीआरआई) मुंबई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल जिले के जगदीशपुर क्षेत्र में चल रही मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह फैक्ट्री न केवल भोपाल और ठाणे से जुड़ी थी, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा भी थी, जिसे कुख्यात अपराधी दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला संचालित कर रहा था।
डीआरआई ने इस ऑपरेशन के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार, ड्रग्स बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल ठाणे के भिवंडी से सलीम डोला के इशारे पर भेजा जाता था। शुरुआती जांच में पता चला है कि मार्च से जुलाई तक भोपाल की इस फैक्ट्री को करीब 400 किलो कच्चा माल सप्लाई किया गया था, जिसका उपयोग मेफेड्रोन तैयार करने में किया गया।
यह ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है।
इससे पहले, जनवरी में नारकोटिक्स विभाग ने मंदसौर जिले के एक संतरे के खेत में ड्रग फैक्ट्री का भंड़ाफोड़ किया था। इस फैक्ट्री में बड़ी तादाद में एमडीएमए पाउडर बनाया जा रहा था। इस दौरान ड्रग्स बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, टेस्ट ट्यूब, बीजिंग स्केल, वैक्यूम ओवन बरामद किया गया था। यह फैक्ट्री गरोठ तहसील के खारखेड़ा गांव में चल रही थी। यह स्थान संतरे के बगीचे के बीच में पूरी तरह निर्जन है।
ज्ञात हो कि इससे पहले राजधानी भोपाल में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री बागरोदा इलाके में पकड़ी गई थी। यहां नारकोटिक्स ब्यूरो ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर 1800 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की थी और इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था।
राज्य के कई हिस्सों में ड्रग का कारोबार चलने की शिकायतें मिलती रहती हैं और इस कारोबार से जुड़े लोग पकड़े भी जाते हैं, मगर अब राज्य में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री के खुलासे ने शासन प्रशासन की चिंताएं बढ़ाने का काम किया है।
अपराध
बिहार : लखनऊ से पकड़कर लाया गया अपराधी भागने की फिराक में था, पुलिस कार्रवाई में घायल

पटना, 16 अगस्त। बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। पटना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात हत्या के आरोप में लखनऊ से पकड़कर पटना लाए गए एक अपराधी को भागने की कोशिश करने के दौरान पैर में गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया।
बताया गया कि बालू कारोबारी रमाकांत यादव हत्या के मामले में आरोपी अंशु उर्फ दिव्यांशु भागने की फिराक में था। उसने पुलिस की गिरफ्त में ही बड़ी चालाकी से पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी।
पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 10 अगस्त को रानीतालाब थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में पुलिस ने पहले ही दो आरोपियों बिट्टू और मंटू कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इनके बयान के आधार पर शेष संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी।
इसी क्रम में 15 अगस्त को पुलिस टीम द्वारा अंशु को लखनऊ से हिरासत में लेकर रानीतालाब थाना लाया गया। उसे साथ लेकर पुलिस टीम रात लगभग 11:05 बजे रानीतालाब क्षेत्र के नहर रोड स्थित शनि मंदिर के पास हथियार बरामदगी के लिए जा रही थी, तभी उसने पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया।
चेतावनी के बावजूद नहीं रुकने पर पुलिस ने नियंत्रित फायरिंग की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और एक डोंगल बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि रमाकांत यादव की हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
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