राजनीति
अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाएं प्रधानमंत्री, लोक सभा में उठाएंगे यह मुद्दा – असदुद्दीन ओवैसी

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर से अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। लखीमपुर खीरी हिंसा, उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के मुद्दों और गठबंधन सहित कई मुद्दों पर आईएएनएस के वरिष्ठ सहायक संपादक ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ खास बातचीत की।
सवाल – लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है ?
जवाब – ये बात तो शुरू से ही सब कह रहे हैं कि उन किसानों की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले का स्वत: संज्ञान नहीं लेती तो मोदी-योगी की सरकार उसको बचा लेती। अब एसआईटी और जांच अधिकारी की रिपोर्ट सच्चाई बयान कर रही है तो क्या मोदी सरकार अपने कैबिनेट से इन मंत्री ( अजय मिश्रा ) को हटाएंगे या नहीं। अगर इंसाफ को बुलंद रखना है, इंसाफ को कायम रखना है तो उनको हटाना पड़ेगा। यह कैसे हो सकता है कि घर में साजिश हो रही है, बेटा कसूरवार है और ये मंत्री बने रहेंगे। प्रधानमंत्री पूरे देश को क्या संदेश दे रहे हैं।
सवाल – लेकिन अजय मिश्रा का तो यही कहना है कि उस समय उनका बेटा वहां मौजूद ही नहीं था।
जवाब – मंत्री जी तो पहले धमकी दे चुके हैं कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। अब जांच अधिकारी की रिपोर्ट भी आ गई है। अब यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि इन्हें मंत्री पद से हटाइए। जब तक यह ट्रायल चलता है उन्हें मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन भाजपा को अगड़ी जाति का वोट चाहिए, इसलिए इन्हें मंत्रिपद से नहीं हटाएंगे। इसलिए बेटा हत्या के आरोप में जेल में बंद रहेगा और पिता यहां मंत्री बने रहेंगे और माफियाओं पर बड़ी-बड़ी कर्रवाई का दावा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके घर बुलडोजर नहीं भेजेंगे, इनका घर नहीं तुड़वायेंगे।
सवाल – संसद सत्र चल रहा है। इस मामले को लेकर आपकी क्या रणनीति है ?
जवाब – हम लोक सभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देंगे और अगर लोक सभा अध्यक्ष ने इजाजत दी तो हम सदन में इस पर अपनी बात रखेंगे।
सवाल – आप भी उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपके लिए चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ?
जवाब – बहुत सारे मुद्दे हैं – महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल-डीजल की कीमत का मसला है, बेरोजगारी का मसला है। हमारे लिए सबसे अहम मसला उत्तर प्रदेश के 19 फीसदी मुसलमानों को अपना राजनीतिक नेता भी देना है, जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।
सवाल – लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन किसके साथ करेंगे ?
जवाब – ये वक्त तय करेगा।
महाराष्ट्र
मुंबई में 300 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के शिकार सुरक्षित, ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की अपील, डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों से 300 करोड़ रुपये सुरक्षित किए हैं। इन पीड़ितों ने धोखाधड़ी की 1930 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिस पर पुलिस ने एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और बैंक खाते से धनराशि का हस्तांतरण रोक दिया है। साइबर सेल हेल्पलाइन को 13,19,403 कॉल प्राप्त हुए जिनमें शेयर ट्रेडिंग, नौकरी धोखाधड़ी और अन्य योजनाओं का लालच देकर धोखाधड़ी की शिकायतें मिलीं। साइबर सेल ने जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक साइबर अपराधों में शामिल 11,063 मोबाइल फोन नंबरों को बंद और ब्लॉक कर दिया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देविन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम, डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर सेल ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है अगर कोई सीबीआई पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल और साइबर गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। फर्जी वेबसाइटों के जरिए शेयर ट्रेडिंग का लालच भी लाखों रुपये का दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लुभावने विज्ञापन देकर धोखाधड़ी की जाती है, इसलिए नागरिकों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
मुंबई: ड्रग्स मामले में समीर शब्बीर शेख को 15 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

drugs
मुंबई: मुंबई शहर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में ड्रग तस्कर समीर शब्बीर शेख (32) को मुंबई बांद्रा यूनिट ने 12 मई 2022 को 110 ग्राम एमडी मेफेडोन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और अब अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 15 साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों सहित कुल 9 मामले दर्ज हैं।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।
कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।
जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
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