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Saturday,21-September-2024
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राजनीति

उत्तर प्रदेश: भाजपा विधायक जन्मेजय सिंह का निधन, मुख्यमंत्री ने जताया शोक

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Janmejay

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की सदर सीट से भाजपा विधायक जन्मेजय सिंह का गुरुवार देर रात लखनऊ में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। जन्मेजय सिंह विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होने देवरिया से लखनऊ आए थे। वो सदन की पहले दिन की कार्यवाही में ऑनलाइन शामिल हुए थे। करीब चार महीने पहले भी जन्मेजय सिंह को माइनर अटैक पड़ा था।

रात में उनकी तबीयत खराब होने पर पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद रात दस बजे हालत बिगड़ी तो उनको लोहिया संस्थान रेफर कर दिया गया। यहां मेडिसिन के डॉक्टरों ने देखकर कार्डियोलॉजी विभाग रेफर किया।

लोहिया संस्थान के प्रवक्ता और एमएस डॉ. विक्रम सिंह ने बताया कि पेस मेकर लगाने के दौरान ही उनकी मौत हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। इससे पहले सिविल अस्पताल में उनकी कोरोना वायरस संक्रमण की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायक के अकस्मिक निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि “जन्मेजय सिंह एक समर्पित जनप्रतिनिधि थे। वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तैयार रहते थे। समाज के गरीब व कमजोरों के हितों के प्रति संवेदनशील थे। इनके निधन से पार्टी ने एक सच्चा कार्यकर्ता और जनता ने अपना एक हितैषी खो दिया है।”

मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा के लिए शान्ति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी देवरिया से विधायक जन्मेजय सिंह के असामयिक निधन से दुखी हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सिंह ने उत्तर प्रदेश की 16वीं और 17वीं विधान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में देवरिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह अपने विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता के सुख-दुख के लिए सदैव तत्पर रहते थे, उनके निधन से देवरिया जनपद व प्रदेश की राजनीति के साथ ही हमारी व्यक्तिगत क्षति भी है।

दीक्षित ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वह दिवंगत आत्मा को चिर शांति व शोकाकुल परिवार को इस अपार वज्राघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधायक के निधन पर दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि “देवरिया सदर से विधायक जन्मेजय सिंह के निधन की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। पार्टी में आप जैसे कर्मठ व निष्ठावान कार्यकर्ता की पूर्ति आने वाले कई सालों में नहीं हो सकती है। प्रभु श्रीराम दिवंगत आत्मा को शांति, परिजनों व समर्थकों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।”

ज्ञात हो कि उप्र के देवरिया सदर से भाजपा विधायक जन्मेजय सिंह का जन्म सात जुलाई, 1945 को देवरिया में ही हआ था । उनके तीन बेटे और चार बेटियां हैं। वह उत्तर प्रदेश की 16वीं और 17वीं विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने दो बार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में देवरिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

अपराध

पुणे विस्फोट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दी

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को 2012 के पुणे सीरियल ब्लास्ट मामले के एक आरोपी मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दे दी। मुनीब ने करीब 12 साल जेल में बिताए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेमन को अपनी रिहाई के लिए 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करानी होगी।

जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और शर्मिला यू. देशमुख की खंडपीठ ने मेमन की अपील के जवाब में यह फैसला सुनाया, जिसमें विशेष अदालत के फरवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सितंबर 2022 में, जस्टिस मोहिते-डेरे ने पहले मेमन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह मानने के लिए उचित आधार की कमी थी कि वह आरोपों का दोषी नहीं है।

उच्च न्यायालय ने सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाते हुए निचली अदालत को दिसंबर 2023 तक कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। मेमन के वकील मुबीन सोलकर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल, 42 वर्षीय दर्जी को 12 वर्षों से अधिक समय तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखा गया, जिससे शीघ्र सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

ये विस्फोट 1 अगस्त 2012 को पुणे के जंगली महाराज रोड पर हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। घटनास्थल पर एक बम को भी निष्क्रिय कर दिया गया था, जो नहीं फटा था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने घटना में कथित संलिप्तता के लिए मेमन के साथ-साथ सात अन्य को भी गिरफ्तार किया था।

मेमन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कई आरोप हैं।

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चुनाव

प्रकाश अंबेडकर की VBA ने महाराष्ट्र चुनाव 2024 के लिए 11 उम्मीदवारों की घोषणा की; पहली सूची में नागपुर, नांदेड़, औरंगाबाद सीटें शामिल हैं।

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मुंबई: महा विकास अघाड़ी (एमवीए) और महायुति गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बैठकों का दौर जारी है, वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। प्रकाश अंबेडकर की अगुआई वाली पार्टी ने अपनी पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं।

महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। अभी तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर के मध्य में मतदान होगा और अगले 15 दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी।

वीबीए के 11 उम्मीदवार छत्रपति शंभाजीनगर, नागपुर और नांदेड़ जैसे शहरों के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। अन्य सीटों में लोहा, शेवगांव, रावेर, सिंधखेड़, खानपुर, धामनगांव रेलवे और वाशिम शामिल हैं।

हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के दौरान प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में एमवीए (शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी), कांग्रेस) का समर्थन कर रहे थे। हालांकि, सीट बंटवारे पर बातचीत विफल हो गई और एमवीए ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया।

प्रकाश अंबेडकर ने क्या कहा

पहली उम्मीदवार सूची की घोषणा करते हुए, वीबीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा, “अपनी पवित्र विचारधारा के प्रति सच्चे रहते हुए, हमने वंचित, बहुजन समूहों को प्रतिनिधित्व दिया है, जिसका उद्देश्य सच्चा प्रतिनिधित्व और राजनीतिक शक्ति हासिल करना और कुछ जातियों के परिवारों के आधिपत्य को तोड़ना है।”

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता शमीभा पाटिल को रावेर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और पारधी समुदाय से आने वाले किसन चव्हाण को शेवगांव से उम्मीदवार बनाया गया है।

अंबेडकर ने कहा कि, “आने वाले दिनों में और नामों की घोषणा की जाएगी। हम बहुत प्रमुख राजनीतिक दलों के संपर्क में हैं और जल्द ही और दल हमारे गठबंधन में शामिल होंगे।”

अंबेडकर ने कहा, “ओबीसी-मराठा के बीच दंगे को रोकने में विफल रहने के बाद मुख्यधारा की पार्टियों ने हिंदू-मुस्लिम विभाजन की पुरानी और आजमाई हुई पद्धति का सहारा लिया है। मुख्यधारा की पार्टियों की चुप्पी पर सवाल उठाया जाना चाहिए।”

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महाराष्ट्र

बाले शाह पीर दरगाह अवैध निर्माण जनहित याचिका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रस्ट, एमबीएमसी को पैरा-वार हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

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मीरा-भायंदर: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रस्टियों और मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) को भयंदर के पास उत्तन के तटीय क्षेत्र में कथित रूप से अवैध रूप से निर्मित दरगाह के खिलाफ खुश खंडेलवाल द्वारा दायर एक नागरिक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दरगाह ट्रस्टियों और एमबीएमसी को दिए गए निर्देश

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने दरगाह ट्रस्टियों और एमबीएमसी को निर्देश दिया कि वे क्रमशः चार और दो सप्ताह के भीतर जनहित याचिका में किए गए पैराग्राफ-वार कथनों के जवाब में हलफनामा दाखिल करें। कानूनी शब्दों में, कथन तथ्य या आरोप का एक कथन है जो किसी आरोप, सूचना या किसी सिविल दावे की दलीलों में किया जाता है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमबीएमसी को फटकार लगाई

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी के लिए एमबीएमसी की भी खिंचाई की। ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान में विषय परिसर में कोई निर्माण नहीं हो रहा है।

पिछली सुनवाई में उनकी अनुपस्थिति के कारण, उच्च न्यायालय ने दरगाह के ट्रस्टियों (प्रतिवादी संख्या 6) को नए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था, साथ ही यह भी संकेत दिया था कि यदि अगली सुनवाई में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो मामला उनके खिलाफ एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ सकता है।

याचिकाकर्ता खुश खंडेलवाल, जो हिंदू टास्क फोर्स के संस्थापक हैं, ने 2 मार्च 2024 को जनहित याचिका (पीआईएलएसटी/6843/2024) दायर की थी, जिसमें भयंदर के पास उत्तान में संवेदनशील चौक जेट्टी के पास सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित संरक्षित मैंग्रोव बेल्ट पर बाले शाह पीर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 70,000 वर्ग फुट से अधिक भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था।

अवैध अतिक्रमण के आरोपों के अलावा, दरगाह पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोगों के आने की रिपोर्ट के बाद चिंता जताई गई है। हालांकि, ट्रस्ट संदिग्ध आगंतुकों के दावों को खारिज करता है, जबकि यह कहना जारी रखता है कि दरगाह दो शताब्दियों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है, जब से सैय्यद बाले शाह पीर यहां आए और रुके थे।

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