अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की अर्जी पर केंद्र से मांगा जवाब, कहा- कैद 25 साल से ज्यादा नहीं बढ़ सकती
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से गैंगस्टर अबू सलेम की उस याचिका पर विचार करने को कहा, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार द्वारा पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण की शर्तो के अनुसार उसकी कैद 25 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। सलेम का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा किआतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) अदालत इस तर्क से सहमत नहीं है कि वह भारत सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर भरोसा करने को बाध्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शीर्ष अदालत के पास इस मामले में उसे राहत देने की शक्ति है।
दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने सलेम की याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाने वाली टाडा अदालत का 2017 का फैसला प्रत्यर्पण संधि की शर्तो के विपरीत था।
याचिका के अनुसार, भारत सरकार ने 17 दिसंबर, 2002 को पुर्तगाल सरकार को उप प्रधानमंत्री के माध्यम से एक गंभीर संप्रभु आश्वासन दिया कि यदि सलेम को भारत में मुकदमे के लिए प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उसे न तो मृत्युदंड दिया जाएगा और न ही कारावास के अधीन किया जाएगा। उसकी कैद 25 साल से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। टाडा अदालत द्वारा की गई एक और त्रुटि की ओर इशारा करते हुए याचिका में कहा गया है : “टाडा कोर्ट द्वारा की गई त्रुटि ‘सेट ऑफ’ के मुद्दे के संबंध में थी। अपीलकर्ता के अनुसार हालांकि वह पुर्तगाल में पासपोर्ट उल्लंघन के कुछ अपराधों के आरोप में हिरासत में था। अपीलकर्ता को 18 सितंबर, 2002 को मुंबई के नामित न्यायालय द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर हिरासत में लिया गया था।
दलील में कहा गया है कि भले ही उस तारीख को ‘सेट ऑफ’ के प्रयोजनों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, मगर 28 मार्च, 2003 को न्याय मंत्रालय, पुर्तगाल के मंत्रिस्तरीय आदेश को स्वीकार किया था, जिसमें उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया था। भारत सरकार को विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए इसे ध्यान में रखना चाहिए था।
टाडा कोर्ट ने हालांकि माना कि चूंकि अपीलकर्ता को 12 अक्टूबर, 2005 को पुर्तगाल मामले में रिहा कर दिया गया था, इसलिए सेट ऑफ के प्रयोजनों के लिए हिरासत की गणना 12 अक्टूबर, 2005 से की जाएगी।
मल्होत्रा ने कहा कि कारावास प्रमाणपत्र के अनुसार, उनके मुवक्किल ने नवंबर, 2005 से अपनी सेट ऑफ अवधि की गणना करके लगभग 17 साल की सजा काट ली है, जबकि उनकी सेट ऑफ अवधि की गणना 28 मार्च, 2003 से की जानी चाहिए।
सलेम को 2005 में भारत लाया गया था और 1993 के मुंबई विस्फोटों में उसकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
अपराध
मुंबई में डिलीवरी बॉय की हत्या के आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

मुंबई, 28 नवंबर : मुंबई पुलिस ने 30 वर्षीय डिलीवरी बॉय मोहित स्वामी की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। दो दिन पहले अंधेरी के पाइपलाइन इलाके में डिलीवरी बॉय की हत्या कर आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस जांच में पता चला कि हत्या का कारण मोहित की पत्नी का दूसरे लड़के से बात करना था। मोहित स्वामी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी था और अपनी पत्नी के साथ अंधेरी में रह रहा था। मोहित को हाल ही में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली थी।
जांच में पता चला कि कुछ दिनों पहले मोहित ने अपनी पत्नी को दूसरे लड़के के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया था। मोहित ने उसे पीट दिया था और उसकी पत्नी से न मिलने की चेतावनी दी थी। इसके बाद आरोपी लड़के ने अपने दोस्त की मदद से मोहित को मारने की साजिश रची।
25 नवंबर को दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुंचे और मोहित को शराब पीने के लिए अंधेरी के सुनसान पाइपलाइन इलाके में बुलाया। वहां शराब पीने के बाद जब मोहित नशे में हो गया। इसके बाद दोनों आरोपियों और मोहित में विवाद हो गया। बात बढ़ने पर आरोपियों ने मोहित पर तेज धारदार चीज से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
अगली सुबह दोनों आरोपी वापस उत्तर प्रदेश भाग गए। सुबह स्थानीय निवासियों की सूचना पर पहुंची अंधेरी पुलिस मोहित को पास के सरकारी अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
इसके बाद पुलिस ने मोहित की पत्नी और परिवार से पूछताछ की, जिससे मामले के अहम सुराग मिले। मुंबई पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश गई और स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई ले आई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इसमें कोई और शामिल है कि नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। आरोपियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अपराध
जम्मू कश्मीर: जमीन धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा

श्रीनगर, 28 नवंबर : आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), क्राइम ब्रांच कश्मीर ने एक बड़े भूमि धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दायर करते हुए दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह चार्जशीट अनंतनाग में एंटी-करप्शन कोर्ट के समक्ष पेश की गई।
जिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनकी पहचान मुश्ताक अहमद भट निवासी बाबापोरा काजीगुंड, तहसील देवसर (कुलगाम) और मोहम्मद यूसुफ डार निवासी खंडीपहाड़ी, हर्णाग (अनंतनाग) के रूप में हुई है।
मामला तब सामने आया जब एक शिकायत दर्ज कराई गई कि पटवारी हल्का खंडीपहाड़ी के रूप में कार्यरत मुश्ताक अहमद भट ने शिकायतकर्ता के भाइयों के साथ मिलकर ख्वात नंबर 5 और 7 के अंतर्गत आने वाली भूमि की धोखाधड़ी से म्यूटेशन करा दी। यह जमीन पहले से ही अदालत में विचाराधीन थी और अदालत ने इस पर यथास्थिति बनाए रखने का स्पष्ट आदेश दिया था, जिसकी जानकारी राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज थी।
पटवारी ने इन तथ्यों को छिपाते हुए विवादित जमीन का एक हिस्सा बेचने में सहूलियत दी और फर्जी व गलत तरीके से म्यूटेशन तैयार किए।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी मोहम्मद यूसुफ डार ने अपनी मां के नाम पर एक फर्जी गिफ्ट डीड तैयार करवाई। जब पुलिस ने गिफ्ट डीड पर दर्ज गवाहों से पूछताछ की तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए।
शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए पटवारी ने पैसे की मांग की। इतना ही नहीं, वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों के पास शिकायत करने के बाद भी उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई।
प्राथमिक पूछताछ में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।
कार्रवाई के दौरान अदालत ने मुख्य आरोपी मुश्ताक अहमद भट और मोहम्मद यूसुफ डार को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
क्राइम ब्रांच ने कहा है कि आर्थिक अपराधों और धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे मामलों में सतर्क रहें और किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की तुरंत सूचना दें।
अपराध
मुंबई अपराध: सेंट जेवियर्स कॉलेज की छात्राओं ने एंटास फेस्ट के दौरान अतिथि वक्ता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया

मुंबई: मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में यौन उत्पीड़न की घटना से निपटने को लेकर कॉलेज की कार्यप्रणाली गंभीर सवालों के घेरे में है। 10 से ज़्यादा छात्रों ने वार्षिक हिंदी विभाग उत्सव, अंतस, के दौरान एक आमंत्रित वक्ता पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है। यह कथित दुर्व्यवहार 24 नवंबर को उत्सव के राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान हुआ था, जिसके बाद छात्रों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और ऑनलाइन वायरल हो गया।
विवाद तब सामने आया जब कई स्वयंसेवकों ने धमकी दी कि अगर कॉलेज उनकी शिकायतों का समाधान नहीं करता है, तो वे बाकी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। एंटास के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 25 नवंबर को ‘एक अतिथि द्वारा दुर्व्यवहार’ को स्वीकार करते हुए एक माफ़ीनामा पोस्ट किया गया।
मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार , जिसमें पीड़ितों के दोस्तों के हवाले से बताया गया है, वक्ता, जिसे कैंपस में ही अतिथि आवास आवंटित किया गया था, ने 23 नवंबर को आते ही छात्रों को परेशान करना शुरू कर दिया। कथित तौर पर उसने स्वयंसेवकों से पान मसाला माँगा, जबकि उसे बताया गया था कि ऐसे पदार्थ प्रतिबंधित हैं। जब एक पुरुष स्वयंसेवक ने उसे उसके कमरे में पहुँचाया, तो उसने वक्ता को पूरी तरह नग्न पाया।
छात्रों ने बताया कि अगली सुबह उत्पीड़न और बढ़ गया। रिपोर्ट के अनुसार, वक्ता कथित तौर पर परिसर में घूम-घूमकर बिना सहमति के छात्राओं की तस्वीरें लेता रहा, उनके फ़ोन नंबर इकट्ठा करता रहा और उनमें से एक के साथ छेड़छाड़ भी की। कॉलेज के एक पादरी ने, जिसने उससे पूछताछ की, कथित तौर पर उसके फ़ोन में छात्राओं की बिना सहमति वाली तस्वीरें देखीं और उन्हें डिलीट कर दिया।
24 नवंबर की दोपहर तक संकाय और आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) तक शिकायतें पहुँचने के बावजूद, प्रिंसिपल की अनुपस्थिति के कारण तत्काल कार्रवाई में देरी हुई। शाम तक, स्वयंसेवक अपनी ड्यूटी से हट गए और सामूहिक रूप से तब तक उत्सव जारी रखने से इनकार कर दिया जब तक कि वक्ता को हटा नहीं दिया जाता। लगभग 8 बजे, छात्रों को वक्ता को परिसर से बाहर ले जाने का निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय रूप से, छात्रों ने बताया कि उन्हें आरोपों के बारे में कभी औपचारिक रूप से सूचित नहीं किया गया।
प्रिंसिपल डॉ. करुणा गोकर्ण ने बताया कि स्पीकर को दुर्व्यवहार करते हुए देखा गया और उन्हें उसी दिन वहाँ से चले जाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और पीड़ितों से आईसीसी में शिकायत दर्ज कराने का आग्रह किया गया, जैसा कि मिड-डे ने रिपोर्ट किया है ।
छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ने इस घटना को कमतर आंकने की कोशिश की। आयोजन समिति के सदस्यों का दावा है कि प्रिंसिपल ने उन्हें इस मामले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा न करने की सलाह दी और संकेत दिया कि कॉलेज कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा।
हालाँकि, कई छात्र अभी भी असंतुष्ट हैं और इस प्रतिक्रिया को धीमी, न्यूनतम और कॉलेज की छवि को नुकसान पहुँचाने वाली बता रहे हैं। कई छात्र 24 नवंबर से ही कैंपस से दूर हैं और गुस्सा और निराशा व्यक्त कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एक छात्र ने कहा, “न्यूनतम प्रयास तो किया गया, लेकिन फिर भी वह पर्याप्त नहीं था।”
एक अन्य छात्रा, जिसकी तस्वीर कथित तौर पर बिना सहमति के ली गई थी, ने कहा कि उसे तभी राहत मिली जब एक पादरी ने हस्तक्षेप किया। कुछ छात्राओं का मानना है कि प्रिंसिपल ने आखिरकार नेकनीयती से काम लिया, जबकि कुछ अन्य सवाल उठा रहे हैं कि आरोपी को घंटों कैंपस में घूमने की अनुमति क्यों दी गई।
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