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Friday,19-June-2026
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महाराष्ट्र सरकार ने केवल आधार के आधार पर जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए; देरी से हुए पंजीकरण की सख्त जांच के आदेश दिए

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मुंबई: महाराष्ट्र में विलंबित जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड को दस्तावेज नहीं माना जाएगा और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के बाद केवल आधार कार्ड के माध्यम से बनाए गए सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे, राज्य राजस्व विभाग द्वारा जारी एक नोटिस में यह जानकारी दी गई है।

सरकार ने यह फैसला फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के अवैध इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है।

अब तक ये प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्व विभाग द्वारा 16 सूत्रीय सत्यापन दिशा-निर्देश में कहा गया है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में 11 अगस्त, 2023 को किए गए संशोधन के बाद उप तहसीलदार द्वारा जारी आदेशों को वापस लिया जाए तथा वापस लिए गए आदेश का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी या जिला कलेक्टर के स्तर पर कराया जाए।

चूंकि राज्य में निलंबित लंबित आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, इसलिए सभी संबंधित कार्यालयों की जाँच की जाए और लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, जो आवेदन इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार नहीं हैं, उन्हें तत्काल रद्द किया जाए और नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पोर्टल पर उनकी प्रविष्टि तुरंत हटा दी जाए, ऐसा दिशानिर्देशों में कहा गया है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड को किसी भी विषय या मामले के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और लंबित आवेदन की जांच के दौरान आधार संख्या और जन्म तिथि प्रमाण पत्र के बीच कोई विसंगति पाए जाने पर पुलिस शिकायत दर्ज की जानी चाहिए।

नोटिस में अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगांव सुर्जी, अचलपुर, पुसाद, परभणी, बीड, गेवराई, जालनाक्सी, अर्धपुर और परली सहित बड़ी संख्या में अनधिकृत जन्म-मृत्यु के मामलों वाले 14 क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है और सभी संबंधित तहसीलदारों/पुलिस स्टेशनों को मामलों की “गंभीरता से जांच” करने के लिए कहा गया है।

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि तहसीलदारों द्वारा दिए गए आदेश के बाद सभी संबंधित नगर पालिकाओं/नगरपालिकाओं को विलंबित जन्म रिकॉर्ड का मिलान करना चाहिए।

यह देखा गया है कि कुछ कार्यालयों द्वारा प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं, जबकि तहसीलदारों ने विलंबित जन्म अभिलेख लेने के आदेश नहीं दिए हैं। अतः उक्त प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु सभी संबंधित नगर पालिकाओं/नगरपालिकाओं के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

कई तहसीलदार कार्यालयों ने बिना किसी स्कूल प्रमाण पत्र या जन्मतिथि या स्थान के प्रमाण के, केवल आधार कार्ड को प्रमाण के रूप में स्वीकार करके आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। विलंबित जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जारी आदेश त्रुटिपूर्ण हैं और ऐसे आदेशों पर पुनर्विचार करना कार्यपालक मजिस्ट्रेट या तहसीलदार की ज़िम्मेदारी है।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट और उपखंड अधिकारी को विसंगतियों की सूची बनाकर पुलिस को देनी होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए।

तहसीलदार या उप-विभागीय कार्यालय को ऐसे व्यक्तियों की सूची तुरंत प्रस्तुत करनी होगी, यदि केवल आधार कार्ड को मूल जन्म प्रमाण पत्र के लिए मूल महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है, और उन लोगों की सूची जिनकी जन्मतिथि आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी या साक्ष्य से भिन्न है, पुलिस स्टेशन को। जिस तहसील में कोई पुलिस शिकायत नहीं की गई है या कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, वहां जन्मतिथि में ऐसी विसंगतियों के लिए आवेदक के खिलाफ मामला दर्ज करना तहसीलदार की जिम्मेदारी है, जो जालसाजी या धोखाधड़ी है।

नोटिस में आगे कहा गया है कि जिन जन्म प्रमाण-पत्र आदेशों को रद्द किया गया है, उनके लिए तहसीलदार और स्थानीय स्वशासन निकायों के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर आवेदक से इन सभी मूल आदेशों की प्रति प्राप्त करें। यदि यह मूल प्रमाण-पत्र वापस नहीं किया जाता है, तो स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाए।

नोटिस में कहा गया है कि संभागीय आयुक्तों को जिला कलेक्टर, सभी संबंधित तहसीलदारों, सभी संबंधित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/जिला परिषदों/पुलिस के साथ समन्वय में उनकी अध्यक्षता में एक दिवसीय बैठक आयोजित करने के लिए कहा गया है।

अपराध

कर्नाटक: ब्लैकमेल कर व्यापारी से 2.77 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप में यूथ कांग्रेस नेता और उसका साथी गिरफ्तार

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मंगलुरु, 9 जून: कर्नाटक के मंगलुरु में जबरन वसूली का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने एक प्रमुख व्यापारी को ब्लैकमेल करने और लगभग दो साल में 2.77 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप में यूथ कांग्रेस के एक पदाधिकारी और उसके साथी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान मंगलुरु यूथ कांग्रेस के महासचिव निजाम और जितेश के तौर पर हुई है। आरोप है कि जितेश ने पहले व्यापारी को अपने जाल में फंसाया और बाद में उसकी अश्लील तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस ने बताया कि जितेश ने शुरू में 35 लाख की मांग की और वीडियो को पीड़ित की पत्नी को दिखाने की धमकी दी। अपनी बदनामी के डर से व्यापारी ने चेक के जरिए यह रकम दे दी।

जब पैसों की मांग जारी रही तो व्यापारी ने मदद के लिए निजाम से संपर्क किया, हालांकि पुलिस का आरोप है कि निजाम ने मदद करने के बजाय जितेश का साथ दिया और जबरन वसूली के इस रैकेट में शामिल हो गया।

इसके बाद दोनों ने आत्महत्या की एक झूठी कहानी रची। निजाम ने मई 2024 में व्यापारी को बताया कि जितेश ने आत्महत्या कर ली है और सुसाइड नोट में पीड़ित का नाम लिखा है। कहानी को सच साबित करने के लिए आरोपियों ने जितेश की मौत और अंतिम संस्कार की तस्वीरें दिखाईं और व्यापारी को आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी।

गिरफ्तारी और सामाजिक बदनामी के डर से व्यापारी पैसे देता रहा। पुलिस ने बताया कि 2024 से 2026 के बीच पीड़ित से कुल 2.77 करोड़ रुपए वसूले गए। यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब जून 2026 में व्यापारी ने जितेश को मंगलुरु में जिंदा देखा। जिस व्यक्ति को वह मरा हुआ समझ रहा था, उसे जिंदा देखकर वह हैरान रह गया और उसने उरवा पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने निजाम और जितेश दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की और जानकारी के लिए आगे की जांच चल रही है। इस बीच गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर मंगलुरु और पूरे कर्नाटक के कई राजनीतिक नेताओं के साथ निजाम की तस्वीरें वायरल हो गई हैं।

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अनन्य

नीट पेपर लीक मामला : दिल्ली की अदालत ने आरोपी शुभम खैरनार की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाई

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Neet Paper

नई दिल्ली, 6 जून। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को नीट-यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 13 मई को सीबीआई ने शुभम खैरनार को नासिक से गिरफ्तार किया था।

आरोपी शुभम खैरनार की शनिवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उसे राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुभम खैरनार की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाई।

शुभम खैरनार, महाराष्ट्र के नासिक जिले के नंदगांव का रहने वाला है। उसने मध्य प्रदेश की श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी से बीएएमएस (आयुर्वेद) की पढ़ाई की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का आरोप है कि उसने पुणे के एक संदिग्ध से यह पेपर 10 लाख में खरीदा और इसे हरियाणा के एक खरीदार को 15 लाख में बेच दिया।

बता दें कि नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी सामने आई कि सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को कल्याण के म्हारल क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा से भी पूछताछ की।

सूत्रों ने बताया कि जांच टीम ने म्हारल इलाके में छात्रा के घर पहुंचकर उसका बयान दर्ज किया। सूत्रों का दावा है कि संबंधित छात्रा नाशिक की एक अन्य छात्रा के संपर्क में थी, जिसकी जांच के दौरान उसका मोबाइल नंबर जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में आया। इसी आधार पर सीबीआई ने उससे पूछताछ की है। हालांकि, सीबीआई की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। एजेंसियों की शुरुआती जांच में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे। इसी आधार पर परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया और अब इसे नए सिरे से आयोजित किया जाएगा। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई थी।

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अंतरराष्ट्रीय

हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता से कच्चे तेल में तेजी जारी, ब्रेंट क्रूड 103 डॉलर प्रति बैरल के पार

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हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल में तेजी जारी है और गुरुवार को कीमतें फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई है।

इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज पर ब्रेंट का जून फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट सुबह के कारोबार में 103.35 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से लगभग 4 प्रतिशत अधिक था। वहीं, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड का जून फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट 1.62 प्रतिशत बढ़कर 94.47 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी की वजह हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने पर अनिश्चितता को माना जा रहा है।

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी नेताओं द्वारा “यूनिफाइड प्रस्ताव” दिए जाने तक युद्धविराम को बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने ईरान पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाई।

अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर कहा, “ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी के तहत अमेरिकी सेना ने 31 जहाजों को वापस मुड़ने या बंदरगाह पर लौटने का निर्देश दिया है।”

वहीं, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि मौजूदा हालात में होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया गया है। यह सीजफायर का उल्लंघन है। इससे ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। आगे कहा कि पूर्ण सीजफायर तभी संभव है, जब अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक को समाप्त कर देता है।

विश्लेषकों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट 50 दिनों से अधिक समय से बंद है, जिससे वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा बाधित हो गया है। कीमतों में लगातार वृद्धि से भारत के आयात बिल पर असर पड़ सकता है और इसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है।

सरकार का कहना है कि देश भर में खुदरा ईंधन आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

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