अपराध
मुंबई अपराध: सेंट जेवियर्स कॉलेज की छात्राओं ने एंटास फेस्ट के दौरान अतिथि वक्ता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया
मुंबई: मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में यौन उत्पीड़न की घटना से निपटने को लेकर कॉलेज की कार्यप्रणाली गंभीर सवालों के घेरे में है। 10 से ज़्यादा छात्रों ने वार्षिक हिंदी विभाग उत्सव, अंतस, के दौरान एक आमंत्रित वक्ता पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है। यह कथित दुर्व्यवहार 24 नवंबर को उत्सव के राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान हुआ था, जिसके बाद छात्रों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और ऑनलाइन वायरल हो गया।
विवाद तब सामने आया जब कई स्वयंसेवकों ने धमकी दी कि अगर कॉलेज उनकी शिकायतों का समाधान नहीं करता है, तो वे बाकी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। एंटास के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 25 नवंबर को ‘एक अतिथि द्वारा दुर्व्यवहार’ को स्वीकार करते हुए एक माफ़ीनामा पोस्ट किया गया।
मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार , जिसमें पीड़ितों के दोस्तों के हवाले से बताया गया है, वक्ता, जिसे कैंपस में ही अतिथि आवास आवंटित किया गया था, ने 23 नवंबर को आते ही छात्रों को परेशान करना शुरू कर दिया। कथित तौर पर उसने स्वयंसेवकों से पान मसाला माँगा, जबकि उसे बताया गया था कि ऐसे पदार्थ प्रतिबंधित हैं। जब एक पुरुष स्वयंसेवक ने उसे उसके कमरे में पहुँचाया, तो उसने वक्ता को पूरी तरह नग्न पाया।
छात्रों ने बताया कि अगली सुबह उत्पीड़न और बढ़ गया। रिपोर्ट के अनुसार, वक्ता कथित तौर पर परिसर में घूम-घूमकर बिना सहमति के छात्राओं की तस्वीरें लेता रहा, उनके फ़ोन नंबर इकट्ठा करता रहा और उनमें से एक के साथ छेड़छाड़ भी की। कॉलेज के एक पादरी ने, जिसने उससे पूछताछ की, कथित तौर पर उसके फ़ोन में छात्राओं की बिना सहमति वाली तस्वीरें देखीं और उन्हें डिलीट कर दिया।
24 नवंबर की दोपहर तक संकाय और आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) तक शिकायतें पहुँचने के बावजूद, प्रिंसिपल की अनुपस्थिति के कारण तत्काल कार्रवाई में देरी हुई। शाम तक, स्वयंसेवक अपनी ड्यूटी से हट गए और सामूहिक रूप से तब तक उत्सव जारी रखने से इनकार कर दिया जब तक कि वक्ता को हटा नहीं दिया जाता। लगभग 8 बजे, छात्रों को वक्ता को परिसर से बाहर ले जाने का निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय रूप से, छात्रों ने बताया कि उन्हें आरोपों के बारे में कभी औपचारिक रूप से सूचित नहीं किया गया।
प्रिंसिपल डॉ. करुणा गोकर्ण ने बताया कि स्पीकर को दुर्व्यवहार करते हुए देखा गया और उन्हें उसी दिन वहाँ से चले जाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और पीड़ितों से आईसीसी में शिकायत दर्ज कराने का आग्रह किया गया, जैसा कि मिड-डे ने रिपोर्ट किया है ।
छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ने इस घटना को कमतर आंकने की कोशिश की। आयोजन समिति के सदस्यों का दावा है कि प्रिंसिपल ने उन्हें इस मामले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा न करने की सलाह दी और संकेत दिया कि कॉलेज कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा।
हालाँकि, कई छात्र अभी भी असंतुष्ट हैं और इस प्रतिक्रिया को धीमी, न्यूनतम और कॉलेज की छवि को नुकसान पहुँचाने वाली बता रहे हैं। कई छात्र 24 नवंबर से ही कैंपस से दूर हैं और गुस्सा और निराशा व्यक्त कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एक छात्र ने कहा, “न्यूनतम प्रयास तो किया गया, लेकिन फिर भी वह पर्याप्त नहीं था।”
एक अन्य छात्रा, जिसकी तस्वीर कथित तौर पर बिना सहमति के ली गई थी, ने कहा कि उसे तभी राहत मिली जब एक पादरी ने हस्तक्षेप किया। कुछ छात्राओं का मानना है कि प्रिंसिपल ने आखिरकार नेकनीयती से काम लिया, जबकि कुछ अन्य सवाल उठा रहे हैं कि आरोपी को घंटों कैंपस में घूमने की अनुमति क्यों दी गई।
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दिल्ली पुलिस की कार्रवाई : जुआ, शराब और चोरी के 3 मामलों में 9 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 16 अगस्त: दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जुआ, अवैध शराब और चोरी के तीन मामलों में कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कैश, ताश के पत्ते और अवैध शराब भी बरामद की है।
खजूरी खास थाना पुलिस को शनिवार रात करीब 8 बजे सूचना मिली कि ई-ब्लॉक, श्री राम कॉलोनी, गली नंबर 2 के सामने कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल रोहित, हेड कांस्टेबल जुबैर और कांस्टेबल प्रमोद ने एसएचओ को जानकारी देकर मौके पर छापा मारा।
पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन टीम ने छह लोगों को पकड़ लिया। मौके से एक ताश की गड्डी और 10,440 रुपए बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में हनीफ (60), आशिफ (29), मोहम्मद सलीम (30), राजू, (60), हनीफ (38), और मोहम्मद सलीम (40) शामिल हैं।
इस मामले में थाना खजूरी खास में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान किसी की भी कोई पुरानी संलिप्तता नहीं मिली। आगे की जांच जारी है।
इसी तरह सोनिया विहार पुलिस ने शनिवार शाम 6:30 बजे गश्त के दौरान बेदी गैस एजेंसी के पास एक खाली प्लॉट में एक महिला को संदिग्ध हालत में खड़े देखा। तलाशी लेने पर उसके बैग से 30 बीयर, 30 हाफ और 49 क्वार्टर की अलग-अलग ब्रांड की अवैध शराब की बोतलें मिलीं।
सूचना पर हेड कांस्टेबल राज हसन और महिला कांस्टेबल यास्मीन मौके पर पहुंचीं और 52 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी पहले भी इसी तरह के एक मामले में शामिल रह चुकी है। थाना सोनिया विहार में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस शराब सप्लाई के स्रोत का पता लगा रही है।
वहीं तीसरे मामले में 3 अगस्त को ताशन जैन ने शिकायत दी थी कि हर्ष विहार, मेन 20 फुटा रोड स्थित उनकी दुकान से लगभग 35,000 रुपए चोरी हो गए हैं। इस पर ई-एफआईआर दर्ज की गई थी।
एसएचओ इंस्पेक्टर तेज दत्त गौर के नेतृत्व में एसआई संदीप, एएसआई गिरीश, हेड कांस्टेबल गौरव, हेड कांस्टेबल कुंदन और हेड कांस्टेबल भूपेंद्र की टीम ने सबूत जुटाकर दो संदिग्धों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल किया और उनकी निशानदेही पर 10,000 रुपए बरामद हुए।
गिरफ्तार आरोपियों में आर्यन (18) और सनी (18) के नाम शामिल हैं। तीनों मामलों में पुलिस आगे की जांच कर रही है।
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दिल्ली-एनसीआर में ‘सबवेंशन स्कीम’ के नाम पर घर खरीदारों से धोखाधड़ी, ईडी ने की छापेमारी

दिल्ली-एनसीआर में दो बिल्डर-बैंक नेक्सस मामलों के सिलसिले में गुरुवार को ईडी ने तलाशी अभियान चलाया। इन मामलों में ‘सबवेंशन स्कीम’ के जरिए घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की गई थी।
ईडी के मुताबिक, ये मामले एवीजे डेवलपर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और रुद्रा बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ये जांच, ईसीआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। ये ईसीआईआर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की ओर से दर्ज दो एफआईआर पर आधारित थीं। ये एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से हिमांशु सिंह बनाम भारत संघ और अन्य में 29 अप्रैल, 2025 को पारित आदेश के पालन में दर्ज की गई थीं।
सीबीआई की जांच से पता चला कि बिल्डरों ने ‘सबवेंशन स्कीम’ के नाम पर घर खरीदारों/निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की थी। यह भी पता चला कि बिल्डरों ने ‘कब्जा मिलने तक कोई ईएमआई नहीं’ वाली स्कीम शुरू की थीं, जिसके तहत घर खरीदारों ने हाउसिंग लोन लिए और प्रोजेक्ट्स में फ्लैट/अपार्टमेंट बुक किए, हालांकि कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैट/अपार्टमेंट का कब्जा नहीं दिया गया, जिससे घर खरीदारों को नुकसान हुआ।
12 अगस्त को एक और मामले में रायपुर में ईडी ने कार्रवाई की थी। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के सिलसिले में रामगोपाल अग्रवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। रायपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर बंद रामगोपाल अग्रवाल को 11 अगस्त को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे सात दिन यानी 18 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजा है।
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एनआईए ने वीएचपी नेता विकास प्रभाकर हत्याकांड में एक और आरोपी को किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब के नांगल में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।
एनआईए ने शुक्रवार को जानकारी दी कि आरोपी मनवीर राम उर्फ आशु को गुरुवार को अमृतसर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने लुक आउट सर्कुलर के आधार पर हिरासत में लिया था। इसके बाद एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए स्पेशल एनआईटी कोर्ट में पेश किया जाएगा।
यह मामला नांगल में स्थानीय वीएचपी नेता विकास प्रभाकर की हत्या से जुड़ा है। एनआईए ने 9 मई 2024 को जांच अपने हाथ में ली थी और अब तक एक चार्जशीट के साथ-साथ दो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की हैं।
एनआईए की जांच के अनुसार, प्रभाकर को खत्म करने की साजिश जर्मनी में बैठे प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के हैंडलर्स हरजीत सिंह उर्फ लड्डी और कुलबीर सिंह उर्फ सिद्धू ने रची थी।
जांच टीम ने खुलासा किया है कि मनवीर राम को हत्या को अंजाम देने के लिए हथियार उपलब्ध कराने के काम पर लगाया गया था। वह यूएई से काम करता था और जर्मनी में बैठे हैंडलर्स और भारत में हथियार सप्लायर्स व अन्य साथियों के बीच एक अहम कड़ी के तौर पर काम करता था।
एनआईए ने यह भी पता लगाया है कि उसकी भूमिका विदेश में बैठे साजिशकर्ताओं और भारत में उनके ऑपरेटिव्स के बीच संपर्क कराने की थी, जिससे टारगेटेड हत्या को अंजाम देने में मदद मिली।
एनआईए ने शुक्रवार को कहा है कि एजेंसी इस बड़ी साजिश और मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिकाओं की जांच जारी रखे हुए है।
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