राजनीति
प्रशांत किशोर ने दी नीतीश को चुनौती, भाजपा से मतलब नहीं तो फिर राज्यसभा उपसभापति पद क्यों नहीं छोड़ देते

चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। अपनी जन सुराज यात्रा से राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर ने शनिवार को नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर भाजपा से मतलब नहीं तो फिर राज्यसभा उपसभापति पद क्यों नहीं छोड़ देते। किशोर ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार जी अगर आपका भाजपा, एनडीए से कोई लेना-देना नहीं है तो अपने सांसद को राज्यसभा के उपसभापति का पद छोड़ने के लिए कहें।
उन्होंने आगे यह भी सुझाव दिया कि आपके पास हर समय दोनों तरीके नहीं हो सकते।
इससे पहले भी किशोर ने दावा करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। भाजपा के साथ जाने के लिए उन्होंने अपने एक खास नेता को इस काम के लिए रिजर्व रखा है।
उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए अपने दल का व्यक्ति लगाए हुए हैं और बिहार में गठबंधन बनाकर बिहार की जनता को फिर से ठगने का प्रयास कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालांकि शुक्रवार को प्रशांत किशोर के इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि पब्लिसिटी के लिए प्रशांत किशोर इस तरह का बयान देते रहते हैं। वो प्रचार के लिए कुछ भी बोलते हैं। हमें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था एक वक्त था जब वो प्रशांत किशोर को मानते थे। लेकिन जिन लोगों को मैंने इज्जत दी वो आज क्या क्या बोलते रहते हैं।
भाजपा से रिश्ता खत्म होने के बाद भी जदयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति हैं और इसे लेकर ही प्रशांत किशोर संभावना जता रहे हैं।
इस बीच, भाजपा के नेताओं का दावा है कि भाजपा अब कभी नीतीश कुमार को नहीं स्वीकार करेगी।
इधर, प्रशांत किशोर के दावे के बाद हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। बिहार के हित में यदि मुख्यमंत्री इस तरह का कदम उठाते हैं, तो वह स्वागत करेंगे।
महाराष्ट्र
हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज

मुंबई: मुंबई हिंदी भाषा को अनिवार्य करने संबंधी आदेश की प्रति जलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दीपक पवार, संतोष शिंदे, संतोष खरात, शशि पवार, योगिंदर सालुलकर, संतोष वीर समेत 200 से 300 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने, निषेधाज्ञा और पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धारा 189(2), 190,223, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता संतोष सूरज धुंडीराम खोत, 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
विवरण के अनुसार, 29 जून को दोपहर 2 से 3:30 बजे के बीच मराठी पाटकर सिंह से सटे बीएमसी रोड पर प्राथमिक शिक्षा में हिंदी यानी तीसरी भाषा को अनिवार्य करने के खिलाफ सरकारी आदेश की प्रति बिना अनुमति के जलाई गई और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। आरोपियों ने इस प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ने की है। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र
मुंबई: मीरा रोड में मराठी न बोलने पर दुकानदार पर हमला करने के कुछ घंटों बाद मनसे कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया: रिपोर्ट

मुंबई: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के सात सदस्यों, जिन्होंने मराठी में बात न करने पर मुंबई में एक दुकानदार पर हिंसक हमला किया था, को हिरासत में लिए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर रिहा कर दिया गया।
इन लोगों ने अपने साथ हुई मारपीट का वीडियो भी बना लिया था और उसे सोशल मीडिया पर भी प्रसारित कर दिया था, फिर भी पुलिस द्वारा संक्षिप्त पूछताछ के बाद वे उसी शाम को बाहर चले गए।
रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि सात मनसे कार्यकर्ताओं को गुरुवार शाम (3 जुलाई) को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उन्हें जल्दी ही जमानत पर छोड़ दिया गया। कारण? उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है, जो कानूनी प्रावधानों के तहत अपराध को जमानती बनाता है।
दिनदहाड़े किए गए तथा गर्व के साथ ऑनलाइन साझा किए गए इस हमले की गंभीरता के बावजूद, पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह अपराध गैर-संज्ञेय है, जिसका अर्थ है कि पूर्ण जांच शुरू करने या बिना वारंट के गिरफ्तारी करने के लिए मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।
मीडिया के अनुसार , आरोपियों में से एक ने खुले तौर पर हिंसा का बचाव करते हुए कहा कि दुकानदार ने “खुद पर हमले को आमंत्रित किया था।” उसने अपनी पहचान छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया।
मंत्री ने किया गिरफ्तारी का दावा, हकीकत कुछ और
मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में , महाराष्ट्र के मंत्री नितीश राणे ने कहा कि उन लोगों को “गिरफ्तार कर लिया गया है।” हालांकि, उनकी टिप्पणी प्रसारित होने के कुछ ही मिनटों के भीतर, यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी वास्तव में उसी शाम को रिहा हो चुके थे।
वीडियो साक्ष्य और सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद इन लोगों की तुरन्त रिहाई ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील घटनाओं, खासकर भाषा-संबंधी हिंसा से जुड़ी घटनाओं से निपटने के राज्य के तरीके पर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। अभी तक पुलिस ने आगे कोई कार्रवाई की पुष्टि नहीं की है।
अपराध
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया

मुंबई: बांद्रा पुलिस ने गुरुवार को एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्रों का अपहरण करने की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस इस कोशिश के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
हालांकि संदिग्धों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना बांद्रा के चैपल रोड स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई, जहां संदिग्ध महिलाओं ने बुधवार को स्कूल काउंटर पर आवेदन जमा किया था।
पत्र में महिला ने पांच और सात साल के दो नाबालिग भाइयों को स्कूल से ले जाने की अनुमति मांगी और दावा किया कि वे उनकी दादी और चाची हैं। हालांकि, स्कूल के कर्मचारियों को संदेह हुआ और उन्होंने बच्चों के रिश्तेदारों को सत्यापन के लिए बुलाया। बच्चों के असली माता-पिता ने दोनों महिलाओं के बारे में कोई जानकारी देने या उनकी पहचान बताने से इनकार कर दिया।
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