राजनीति
एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक मई को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर एक मई को सुनवाई करने पर सहमत हो गया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ मेडिकल आधार पर जमानत मांग रहे हैं। मलिक की ओर से पेश सिब्बल ने कहा कि उनकी एक किडनी पहले ही फेल हो चुकी है और दूसरी खराब हो रही है। सीजेआई ने तब 1 मई को सुनवाई के लिए जमानत याचिका सूचीबद्ध की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च 2022 में मलिक को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था, भगोड़े अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम और उसकी बहन हसीना पारकर से उसके कथित संबंध को लेकर। . उसे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से बाजार मूल्य से कम कीमत पर संपत्ति खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कथित रूप से 23 फरवरी को सुबह 7 बजे उनके आवास से उठाया गया था। आठ घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद, मलिक को गिरफ्तार किया गया और आठ दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इससे पहले 30 नवंबर को विशेष न्यायाधीश आर.एन. महाराष्ट्र में रोकाडे ने उन्हें इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि प्रथम दृष्टया इस बात का संकेत मिलता है कि दाऊद की बहन हसीना पारकर, उसके ड्राइवर सलीम पटेल और मलिक ने मुनीरा प्लंबर और उसकी मां मरियम के स्वामित्व वाली प्रमुख भूमि को हड़पने की साजिश रची थी। गोवावाला। हालांकि मलिक को अनुसूचित अपराध में नामित नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी, हर प्रक्रिया या गतिविधि, मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा के दायरे में आती है, ट्रायल कोर्ट ने देखा था। राकांपा नेता ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि गवाह मुनीरा प्लम्बर के बयान में खामियां पाए जाने के बावजूद विशेष अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी और यहां तक कि उनकी गंभीर चिकित्सा स्थिति को भी नजरअंदाज कर दिया। इससे पहले उन्होंने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा इस साल मई में चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था।
महाराष्ट्र
मुंबई में 300 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के शिकार सुरक्षित, ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की अपील, डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों से 300 करोड़ रुपये सुरक्षित किए हैं। इन पीड़ितों ने धोखाधड़ी की 1930 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिस पर पुलिस ने एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और बैंक खाते से धनराशि का हस्तांतरण रोक दिया है। साइबर सेल हेल्पलाइन को 13,19,403 कॉल प्राप्त हुए जिनमें शेयर ट्रेडिंग, नौकरी धोखाधड़ी और अन्य योजनाओं का लालच देकर धोखाधड़ी की शिकायतें मिलीं। साइबर सेल ने जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक साइबर अपराधों में शामिल 11,063 मोबाइल फोन नंबरों को बंद और ब्लॉक कर दिया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देविन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम, डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर सेल ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है अगर कोई सीबीआई पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल और साइबर गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। फर्जी वेबसाइटों के जरिए शेयर ट्रेडिंग का लालच भी लाखों रुपये का दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लुभावने विज्ञापन देकर धोखाधड़ी की जाती है, इसलिए नागरिकों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
मुंबई: ड्रग्स मामले में समीर शब्बीर शेख को 15 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

drugs
मुंबई: मुंबई शहर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में ड्रग तस्कर समीर शब्बीर शेख (32) को मुंबई बांद्रा यूनिट ने 12 मई 2022 को 110 ग्राम एमडी मेफेडोन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और अब अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 15 साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों सहित कुल 9 मामले दर्ज हैं।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।
कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।
जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
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