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नवी मुंबई: पुलिस ने 12 करोड़ रुपये के ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया, ‘ऑपरेशन गरुड़’ में 16 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया

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नवी मुंबई: मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल विदेशी नागरिकों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयास में, नवी मुंबई पुलिस ने गुरुवार रात एक विशेष अभियान, ‘ऑपरेशन गरुड़’ शुरू किया। पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर सुनियोजित समन्वित छापे मारे, जिसके परिणामस्वरूप 16 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया।

इस अभियान के दौरान 13 संदिग्धों के पास से ड्रग्स बरामद की गई और लगभग 12 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। इसके अलावा, फर्जी पासपोर्ट और वीजा के साथ तीन विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया। यह इस साल नवी मुंबई पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाया गया तीसरा बड़ा अभियान है।

नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारम्बे के निर्देशन में ड्रग-फ्री नवी मुंबई अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का लक्ष्य नवी मुंबई पुलिस क्षेत्राधिकार में ड्रग तस्करी और अवैध निवास में शामिल अफ्रीकी नागरिक हैं।

इन कार्रवाइयों के आदेश आयुक्त मिलिंद भारम्बे, संयुक्त आयुक्त संजय येनपुरे, अतिरिक्त आयुक्त (अपराध) दीपक साकोरे और पुलिस उपायुक्त अमित काले (अपराध शाखा) ने दिए।

इन निर्देशों का पालन करते हुए, सहायक पुलिस आयुक्त भाऊसाहेब ढोले ने एंटी नारकोटिक्स यूनिट (एएनयू) के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीप निगड़े के मार्गदर्शन में, अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों के साथ, गुरुवार रात, 12 दिसंबर, 2024 को नवी मुंबई में कई छापे मारे।

खारघर, तलोजा, कोपरखैराने, उल्वे और वाशी के नोड्स में 25 स्थानों पर छापे मारे गए। परिणामस्वरूप, नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल और अवैध रूप से क्षेत्र में रहने वाले 16 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया।

इनमें से 13 नाइजीरियाई नागरिकों के पास विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ पाए गए। तीन अन्य लोग फर्जी पासपोर्ट और वीजा के साथ अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने लगभग 12 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की, जिसमें कोकीन, एमडी पाउडर, मेथीलीन, चरस और गांजा शामिल है। इसके अलावा, एक्सपायर पासपोर्ट और वीजा वाले 73 अफ्रीकी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए नोटिस जारी किए गए।

ऑपरेशन गरुड़ की योजना एक सप्ताह पहले ही शुरू हो गई थी। नवी मुंबई पुलिस नवी मुंबई के विभिन्न इलाकों में रहने वाले विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नज़र रख रही थी। उन्होंने इन लोगों के बारे में गोपनीय जानकारी जुटाई। गुरुवार रात को 25 जगहों पर समन्वित छापेमारी की गई, जहाँ उन इलाकों में रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जाँच की गई और उन्हें गिरफ़्तार किया गया।

इस ऑपरेशन में नवी मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के कुल 150 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। गोपनीयता बनाए रखने के लिए, इसमें शामिल अधिकारियों को ऑपरेशन से ठीक पहले ही सूचित किया गया, ताकि जानकारी लीक न हो।

एसीपी ढोले ने कहा, “हम विदेशी नागरिकों पर नज़र रखना जारी रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इस अभियान को दोहराएंगे। आर्थिक अपराध शाखा, अपराध शाखा, एएनयू और स्थानीय पुलिस स्टेशनों के अधिकारी इस अभियान में शामिल थे।”

जब्त की गई दवाएं:

2.045 किलोग्राम कोकीन (अनुमानित कीमत 10.22 करोड़ रुपये)

663 ग्राम एमडी पाउडर (अनुमानित कीमत 1.48 करोड़ रुपये)

58 ग्राम मेथीलीन (अनुमानित कीमत 11.6 लाख रुपये)

23 ग्राम चरस (अनुमानित कीमत 3.45 लाख रुपये)

31 ग्राम गांजा (अनुमानित कीमत 6,000 रुपये)

अपराध

पंजाब: सीबीआई कोर्ट ने 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में सात आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई

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चंडीगढ़, 29 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कोर्ट ने पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।

मामले के मुख्य आरोपियों मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन साल की कठोर कारावास (आरआई) और प्रत्येक पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि अन्य आरोपियों रचना जैन, भूपिंदर सिंह, प्रतीपाल सिंह, संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को तीन साल की जेल की सजा और प्रत्येक पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

यह मामला 4 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मनीष ट्रेडर्स के पार्टनर मनीष जैन, रमेश कुमार जैन और कांता जैन ने बैंक के कुछ अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर 7.83 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस साजिश के तहत बैंक को गलत तरीके से बड़ी राशि का नुकसान पहुंचाया गया।

जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 28 जून 2017 को इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद दोषियों को सजा सुनाई।

सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में साजिश के तहत बैंक को हानि पहुंचाना और फर्जीवाड़ा करना आरोपियों का मुख्य उद्देश्य था। अदालत ने मामले की पूरी जांच और चार्जशीट के आधार पर फैसला सुनाया और सभी दोषियों को सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया।

इस मामले में दोषियों को दी गई सजा तीन साल की है, लेकिन जुर्माना और कड़ी निगरानी के कारण आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की संभावना भी बनी हुई है। सीबीआई ने कहा है कि वे भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त और निष्पक्ष जांच जारी रखेंगे।

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अपराध

फिल्म निर्देशक कवल शर्मा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, निवेश के बहाने एक्ट्रेस से ठगी का आरोप

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मुंबई, 29 नवंबर: भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता कवल शर्मा पर फिल्मों और वेब सीरीज बनाने के बहाने पैसों की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मुंबई की खार पुलिस ने अभिनेत्री किरण आहूजा से 71.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में कवल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

किरण आहूजा और कवल शर्मा ने एक फिल्म और कई विज्ञापनों में काम किया है। शिकायत में बताया गया कि साल 2016 में किरण आहूजा और निर्माता कवल शर्मा की पहली बार एक दोस्त के जरिए मुलाकात हुई थी। मुलाकात के समय कवल शर्मा ने उन्हें बताया कि वह अंधेरी स्थित फिल्म फार्मिंग एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया नामक एक कंपनी चलाते हैं और उन्हें सीरियल में कास्ट करना चाहते हैं। उस वक्त एक्ट्रेस ने मना कर दिया था, लेकिन 7 साल बाद 2023 में दोनों की फिर से एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई।

किरण आहूजा ने शिकायत में बताया कि कवल ने एक्ट्रेस को 3 लाख रुपए के निवेश पर अच्छा रिटर्न देने की बात कही। हालांकि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन 2024 में कथित तौर पर दोबारा संपर्क में आने के बाद एक्ट्रेस ने कवल के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली वेब सीरीज “लक बाय एक्सचेंज” में 60-70 लाख रुपए निवेश किए, क्योंकि उन्हें पैसा किस्तों में लौटाने का वादा किया गया था। संतोषजनक जानकारी न मिलने के बाद एक्ट्रेस ने पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन जो चेक निर्माता की तरफ से दिए गए, वे बाउंस हो गए।

ऐसे में एक्ट्रेस ने परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

इससे पहले इसी साल जुलाई में भी हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में कवल शर्मा को गिरफ्तार किया था। साल 2022 में पैसों की धोखाधड़ी को लेकर हल्द्वानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 1 साल की सजा और 51.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था। कवल शर्मा ने कई हिंदी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया है। उन्होंने ‘हीरालाल पन्नालाल,’ ‘गुनाहों का देवता,’ ‘जीते है शान से’ और ‘मर मिटेंगे’ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया।

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अपराध

गुजरात : जेल में कैद नारायण साईं पर एक और मामला दर्ज, सेल से मोबाइल फोन बरामद

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सूरत, 29 नवंबर: आसाराम के बेटे नारायण साईं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नारायण साईं के खिलाफ सूरत की लाजपोर सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन रखने और उसका इस्तेमाल करने का नया मामला दर्ज किया गया है। यह मामला सचिन पुलिस थाने में दर्ज हुआ है।

जेल प्रशासन को गुरुवार को गुप्त सूचना मिली थी कि हाई-सिक्योरिटी बैरक नंबर-1 में बंद नारायण साईं के पास मोबाइल फोन है। सूचना मिलते ही जेल स्क्वॉड ने तुरंत कार्रवाई की और नारायण साईं के अलग सेल (सेल नंबर-1) की गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान लोहे के मुख्य दरवाजे के पीछे एक स्मार्टफोन चुंबक की मदद से चिपकाया हुआ मिला। फोन के अलावा उसके पास जियो कंपनी का एक सिम कार्ड भी बरामद हुआ।

जांच में पता चला कि नारायण साईं बेहद शातिराना तरीके से फोन का इस्तेमाल करता था। वह बातचीत पूरी होने के बाद तुरंत फोन से बैटरी और सिम कार्ड निकाल लेता था। सिम कार्ड को वह अपने पास रखता था, जबकि बैटरी को सुरक्षा के लिए सेंट्री रूम में छिपा देता था। जेल स्टाफ की सतर्कता से सेंट्री रूम के दरवाजे में लगे नाकूचे (की-होल) के अंदर छिपाई गई बैटरी भी बरामद कर ली गई।

जेल प्रशासन की शिकायत पर सचिन पुलिस ने नारायण साईं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं तथा गुजरात जेल मैनुअल के नियमों के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है कि नारायण साईं यह मोबाइल फोन कहां से और कैसे लाया तथा इसका इस्तेमाल किन-किन लोगों से संपर्क करने के लिए कर रहा था।

एसीपी नीरव गोहिल ने मीडिया से बात करते हुए बताया, “नारायण साईं जहांगीरपुरा पुलिस स्टेशन रेप केस में दोषी कैदी है। गुरुवार को लाजपोर सेंट्रल जेल के स्टाफ को जानकारी मिली कि नारायण साईं ने अपनी बैरक के अंदर एक मोबाइल फोन छिपा रखा है। इस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, जेल सिक्योरिटी स्क्वॉड ने बैरक नंबर 1 में तलाशी ली, जहां उसे एक अलग सेल में रखा गया था। तलाशी के दौरान, सेल के गेट के पीछे एक मोबाइल फोन मिला, जिसे मैग्नेट से लोहे के दरवाजे से चिपकाया गया था, और उसे तुरंत बरामद कर लिया गया।”

उन्होंने बताया कि जेल में मोबाइल फोन रखना गंभीर अपराध है। नारायण साईं के सेल से फोन, सिम और बैटरी बरामद हुई है। हमने जेल प्रशासन की शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की गहन जांच की जा रही है।

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