महाराष्ट्र
नवी मुंबई में स्कूल बस में साढ़े तीन साल की मासूम से दरिंदगी, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार
नवी मुंबई के कामोठे इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां स्कूल बस के ड्राइवर ने घर लौट रही साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी करतूत की। घटना की गंभीरता को देखते हुए कामोठे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी ड्राइवर को हिरासत को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी एक प्राइवेट बस का ड्राइवर था, जिसे छात्रों को स्कूल लाने-ले जाने के लिए हायर किया गया था। बच्ची रोजाना दूसरे छात्रों के साथ प्राइवेट स्कूल बस से स्कूल आती-जाती थी। बुधवार दोपहर 12:30 बजे, आरोपी कामोठे में किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूल के छात्रों को छोड़ने के लिए बस में चढ़ा। जब दूसरे बच्चे उतर गए और बच्ची बस में अकेली रह गई, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।
यह घटना तब सामने आई जब घर पहुंचने के बाद बच्ची ने पेट दर्द की शिकायत की। उसने अपनी दादी को बताया कि बस ड्राइवर ने उसके साथ गलत हरकत की है। इसके बाद दादी ने स्कूल मैनेजमेंट को जानकारी दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि होने के बाद, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ ‘प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज’ (पोक्स) एक्ट और 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप से संबंधित क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गुरुवार को आरोपी को पनवेल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे शनिवार तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया।
इस घिनौनी करतूत के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और स्कूल प्रशासन द्वारा वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
इसी तरह कुछ दिन पहले दिल्ली के बवाना इलाके के एक स्कूल में तीन साल की छात्रा के यौन शोषण का मामला सामने आया था। स्कूल बस के ड्राइवर विकास ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ कई बार गलत टच किया था। इस मामले में भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
महाराष्ट्र
मुंबई के भांडुप इलाके में हिट-एंड-रन, 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत

मुंबई के भांडुप इलाके में हिट-एंड-रन की एक घटना सामने आई है। यहां तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान जयवंती नामदेव पांचाल के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी बाइक चालक मौके से फरार हो गया। भांडुप पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा भांडुप वेस्ट के क्वारी रोड पर हुआ। शिकायतकर्ता संजय नामदेव पांचाल ने पुलिस को बताया कि वह बीएमसी कर्मचारी हैं और काजू टेकडी, भांडुप वेस्ट में अपने परिवार के साथ रहते हैं। बुधवार शाम करीब 5:30 बजे उनकी मां जयवंती नामदेव पांचाल घर के पास स्थित मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थीं। इसी दौरान क्वारी रोड पर पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुजुर्ग महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद आरोपी चालक अपनी बाइक के साथ मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल महिला को संभाला और पास के अस्पताल में पहुंचाया। प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें क्रिटी केयर अस्पताल रेफर कर दिया।
क्रिटी केयर अस्पताल में डॉक्टरों ने बुजुर्ग महिला को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार में मातम पसर गया।
घटना की सूचना मिलते ही भांडुप पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने शिकायतकर्ता संजय पांचाल के बयान के आधार पर अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्वारी रोड पर लगे कैमरों की मदद से बाइक के नंबर और चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है।
महाराष्ट्र
मुंबई के भांडुप इलाके में हिट-एंड-रन, 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत

मुंबई के भांडुप इलाके में हिट-एंड-रन की एक घटना सामने आई है। यहां तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान जयवंती नामदेव पांचाल के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी बाइक चालक मौके से फरार हो गया। भांडुप पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा भांडुप वेस्ट के क्वारी रोड पर हुआ। शिकायतकर्ता संजय नामदेव पांचाल ने पुलिस को बताया कि वह बीएमसी कर्मचारी हैं और काजू टेकडी, भांडुप वेस्ट में अपने परिवार के साथ रहते हैं। बुधवार शाम करीब 5:30 बजे उनकी मां जयवंती नामदेव पांचाल घर के पास स्थित मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थीं। इसी दौरान क्वारी रोड पर पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुजुर्ग महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद आरोपी चालक अपनी बाइक के साथ मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल महिला को संभाला और पास के अस्पताल में पहुंचाया। प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें क्रिटी केयर अस्पताल रेफर कर दिया।
क्रिटी केयर अस्पताल में डॉक्टरों ने बुजुर्ग महिला को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार में मातम पसर गया।
घटना की सूचना मिलते ही भांडुप पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने शिकायतकर्ता संजय पांचाल के बयान के आधार पर अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्वारी रोड पर लगे कैमरों की मदद से बाइक के नंबर और चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है।
महाराष्ट्र
बीएमसी ने मुंबई सेंट्रल के ऑर्किड सिटी मॉल के खिलाफ कार्रवाई की; मॉल बंद।

मुंबई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने कोर्ट के दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए मिलकर काम शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई सेंट्रल इलाके में बेलासिस रोड पर मौजूद ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल के बारे में ज़रूरी निर्देश जारी किए थे। इस प्रोसेस के तहत, संबंधित मालिकों/डेवलपर्स के साथ-साथ स्टॉल, यूनिट और दुकानों के यूज़र्स/कब्जा करने वालों को एक जॉइंट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल की जगह खाली करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, साफ़ निर्देश दिए गए हैं कि जब तक संबंधित अथॉरिटी से फॉर्मल परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक मॉल की जगह में एंट्री या इस्तेमाल पर रोक है। हाल ही में बीएमसी के ‘डी’ वार्ड ने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की थी। संबंधित म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के अधिकारी, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन और बेस्ट अंडरटेकिंग के प्रतिनिधि और ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल से जुड़े प्रतिनिधि भी मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग के दौरान, मॉल मैनेजमेंट के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपनी मर्ज़ी से और सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2020 में, मुंबई सेंट्रल में बेलासिस रोड पर स्थित ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल में आग लग गई। इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त, 2026 को निर्देश जारी किए। यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आग के कारण क्षतिग्रस्त हुई पूरी ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल की इमारत का किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि डेवलपर पूरे ढांचे की व्यापक मरम्मत पूरी नहीं कर लेता। जब तक बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) प्रशासन संतुष्ट नहीं हो जाता कि पूरी संरचना (सभी मंजिलों सहित) सभी गतिविधियों और कार्यों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करती है, तब तक इमारत का किसी भी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है। अदालत द्वारा जारी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूरी इमारत को पूरी तरह से सील रखा जाए और किसी को भी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर, बैठक के दौरान ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल की इमारत को खाली कराने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया गया, जिसमें बीएमसी के भवन और कारखाना विभाग, भवन प्रस्ताव विभाग और मुंबई फायर ब्रिगेड शामिल थे। इसलिए, बिल्डिंग खाली करने के बारे में संबंधित मालिकों/डेवलपर्स के साथ-साथ स्टॉल, यूनिट और दुकानों के यूज़र्स/कब्जा करने वालों को एक जॉइंट नोटिस जारी किया गया है। मॉल की जगह पर पब्लिक नोटिस लगाए गए हैं, जिसमें लोगों और यूज़र्स को बिल्डिंग में आने, इस्तेमाल करने या उसमें रहने से मना किया गया है। नोटिस में साफ किया गया है कि जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता और संबंधित अथॉरिटी से पहले से परमिशन नहीं ली जाती, तब तक पूरे ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और एंट्री पूरी तरह से मना रहेगी। इस बीच, मॉल की पानी की सप्लाई काटने, म्युनिसिपल लाइसेंस के बारे में सही कार्रवाई करने और बिजली की सप्लाई (कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी बिजली को छोड़कर) काटने के निर्देश दिए गए हैं। नागपारा पुलिस को ऑपरेशन को ठीक से चलाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है।
बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन सभी संबंधित पार्टियों से अपील करता है कि वे अपनी मर्ज़ी से कोर्ट के निर्देशों का पालन करें। उनसे आग्रह किया जाता है कि जब तक संबंधित अथॉरिटी से फॉर्मल परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक वे मॉल की जगह में न आएं और न ही उसका इस्तेमाल करें और म्युनिसिपल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा सहयोग करें। हालांकि, एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ़ कर दिया है कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो कानून और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जगह खाली करने और सील करने के लिए सख़्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के संबंधित डिपार्टमेंट अपने-अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे कहा है कि बिल्डिंग में एंट्री, इस्तेमाल या रहने के बारे में भविष्य में कोई भी परमिशन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सक्षम अथॉरिटी के तौर पर काम करते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दी जाएगी।
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