राजनीति
कांग्रेस: केरल में कोविड से मौत के आंकड़ों में हेराफेरी की गई, सरकार ने नकारा

केरल में कोरोना से मौतों के आंकड़ों में हेराफेरी को लेकर जुबानी जंग शुक्रवार को तेज हो गई, कांग्रेस ने सत्तारूढ़ वामपंथी विजयन सरकार पर इसी मुद्दे पर निशाना साधा। इस सप्ताह की शुरूआत में जुबानी जंग तेज हो गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोविड के कारण मरने वाले लोगों को मुआवजा प्रदान किया जाए।
जब से महामारी सामने आई है, अब तक केरल में 13,359 कोविड की मौत दर्ज की गई हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष यह दावा करते हुए संख्या पर विवाद कर रहा है कि उन्हें बहुत कम करके आंका गया है।
विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने कहा, “हम मांग करते हैं कि अगर स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन विभागों द्वारा संयुक्त रूप से कोविड के कारण होने वाली मौतों की उचित जांच की जाए, तो 10 दिनों में वास्तविक संख्या का पता लगाया जा सकता है।”
सतीसन ने कहा, “हम पहले दिन से ही कोविड की मौतों के हिसाब से इस कमी की ओर इशारा कर रहे हैं। यह लोगों के साथ घोर अन्याय है और सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए।”
राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के. सुधाकरन ने कहा कि विजयन सरकार कोविड की मौत के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए एक घातक खेल खेल रही है।
सुधाकरन ने कहा, “हम लंबे समय से इसे उठा रहे हैं और इस विषय पर शीर्ष अदालत के फैसले के साथ, यह विजयन सरकार के चेहरे पर एक तमाचा है। विजयन को यह प्रोजेक्ट करना बंद कर देना चाहिए कि केरल कोविड से लड़ने के लिए क्या अच्छा कर रहा था और उसे समझना चाहिए जो लोग गंभीर संकट में हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुए तुरंत ही कोविड-19 से होने वाली मौतों का उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करें।”
लेकिन शनिवार को यहां मीडिया से बात करते हुए, राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज, पहली बार मंत्री और दूसरी बार की विधायक ने किसी भी गलत काम से इनकार किया।
जॉर्ज ने कहा, “हमने केवल डब्ल्यूएचओ / आईसीएमआर द्वारा निर्धारित दिशानिदेशरें का पालन किया है और हमने उस प्रक्रिया से बाहर कुछ भी नहीं किया है। अगर लोगों को इसके बारे में कोई शिकायत है, तो वे ई-मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इसे देखा जाएगा। सरकार लोगों के साथ खड़ी होगी और ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो उनके खिलाफ हो। लोगों को इसके लिए एक-दूसरे से दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा।”
जॉर्ज ने कहा, “कोविड के कारण मरने वाले लोगों की सूची के साथ आने के लिए हमारे पास कोई समस्या नहीं है।”
बीमारी और मौत के बीच कोविड से पूरी तरह ठीक होने की अवधि नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि कोविड के कारण होने वाली मृत्यु को किसी अन्य बीमारी (जैसे कैंसर) के लिए जिम्मेदार ना ठहराया जाए और इसे पहले से मौजूद स्थितियों से स्वतंत्र रूप से गिना जाना चाहिए।
महाराष्ट्र
मुंबई में 300 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के शिकार सुरक्षित, ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने की अपील, डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज नहीं

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों से 300 करोड़ रुपये सुरक्षित किए हैं। इन पीड़ितों ने धोखाधड़ी की 1930 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिस पर पुलिस ने एनसीआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर फंड ट्रांसफर पर रोक लगा दी है और बैंक खाते से धनराशि का हस्तांतरण रोक दिया है। साइबर सेल हेल्पलाइन को 13,19,403 कॉल प्राप्त हुए जिनमें शेयर ट्रेडिंग, नौकरी धोखाधड़ी और अन्य योजनाओं का लालच देकर धोखाधड़ी की शिकायतें मिलीं। साइबर सेल ने जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक साइबर अपराधों में शामिल 11,063 मोबाइल फोन नंबरों को बंद और ब्लॉक कर दिया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देविन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम, डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। साइबर सेल ने नागरिकों से अपील की है कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हुई है अगर कोई सीबीआई पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल और साइबर गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। फर्जी वेबसाइटों के जरिए शेयर ट्रेडिंग का लालच भी लाखों रुपये का दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लुभावने विज्ञापन देकर धोखाधड़ी की जाती है, इसलिए नागरिकों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
मुंबई: ड्रग्स मामले में समीर शब्बीर शेख को 15 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना

drugs
मुंबई: मुंबई शहर में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) को बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में ड्रग तस्कर समीर शब्बीर शेख (32) को मुंबई बांद्रा यूनिट ने 12 मई 2022 को 110 ग्राम एमडी मेफेडोन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और अब अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 15 साल की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों सहित कुल 9 मामले दर्ज हैं।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।
कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।
जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
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