राष्ट्रीय समाचार
पत्नी की प्रॉपर्टी पर पति का कोई हक नहीं बनता, ‘स्त्रीधन’ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें।
स्त्रीधन सुप्रीम कोर्ट का फैसला:सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारों से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत के अनुसार, पत्नी के ‘स्त्रीधन’ पर पति का कोई अधिकार नहीं बनता। दूसरे शब्दों में, पत्नी की प्रॉपर्टी पर पति को किसी तरह का हक हासिल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मुसीबत के वक्त में पति जरूर पत्नी की संपत्ति (स्त्रीधन) का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बाद में उसे पत्नी को लौटा देना पति की नैतिक दायित्व बनता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि ‘स्त्रीधन’ प्रॉपर्टी शादी के बाद पति और पत्नी की साझा संपत्ति नहीं बन जाती। पति का उस संपत्ति पर किसी तरह का मालिकाना हक नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी आपसी विश्वास पर टिकी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की। अदालत एक महिला की याचिका सुन रही थी जिसके पति ने उसे मायके से मिला सोना रख लिया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि सोने के बदले पति अपनी पत्नी को 25 लाख रुपये अदा करे। पढ़ें, ‘स्त्रीधन’ पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की 5 बड़ी बातें।
क्या था मामला: महिला के मुताबिक, शादी के वक्त उसे अपने परिवार से सोने के 89 सिक्के गिफ्ट में मिले थे।शादी की पहली रात को ही पति ने पत्नी की सारी ज्वेलरी ले ली। गहने सुरक्षित रखने के नाम पर अपनी मां को सौंप दिए। महिला का आरोप है कि उसके पति और सास ने गहनों में हेरफेर किया।अपने कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने महिला के गहने बेच दिया।शादी के बाद, महिला के पिता ने उसके पिता को 2 लाख रुपये का चेक भी दिया था।
कोर्ट में पहुंचा मामला: 2011 में फैमिली कोर्ट ने पाया कि पति और उसकी मां ने महिला के सोने का गबन किया था। कोर्ट ने कहा कि महिला को जो नुकसान हुआ, वह उसकी भरपाई की हकदार है। पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में अपील दायर की। HC ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कहा कि महिला यह साबित नहीं कर पाई कि उसके पति और सास ने गहनों से छेड़छाड़ की थी। इसके बाद महिला सुप्रीम कोर्ट चली गई।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा: जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच ने साफ कहा कि ‘स्त्रीधन’ पति-पत्नी की साझा संपत्ति नहीं है। पत्नी की संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं बनता। अदालत ने कहा, ‘पति का उसकी (पत्नी) स्त्रीधन संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह मुसीबत के समय इसका इस्तेमाल कर सकता है लेकिन उसे वापस करना पति का नैतिक दायित्व है।’
‘स्त्रीधन क्या होता है: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘शादी से पहले, शादी के दौरान और विदाई या उसके बाद महिला को उपहार में मिली संपत्तियां उसका ‘स्त्रीधन’ होती हैं। यह उसकी पूर्ण संपत्ति है और वह अपनी इच्छानुसार इसका जो चाहे कर सकती है।’
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला ने 89 सोने के सिक्कों के बदले में रुपयों की वसूली के लिए सफलतापूर्वक कार्रवाई शुरू की है। साल 2009 में इनका मूल्य 8.90 लाख रुपये था। बेंच ने कहा, ‘इस दौरान फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखना, बिना किसी अतिरिक्त बात के, उसके साथ अन्याय होगा। समय बीतने, जीवन-यापन की बढ़ती लागत और समानता तथा न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, हम संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता को 25,00,000 रुपये की राशि प्रदान करना ठीक समझते हैं।’
राष्ट्रीय समाचार
तेलंगाना सरकार ने अमेरिकी अभियोग के बीच यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए अडानी फाउंडेशन के ₹100 करोड़ के दान पर रोक लगा दी
तेलंगाना सरकार ने चल रहे विवादों का हवाला देते हुए, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए अडानी फाउंडेशन द्वारा दिए गए 100 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अडानी को संबोधित एक पत्र में, तेलंगाना के औद्योगिक संवर्धन आयुक्त के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन ने प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन सरकार द्वारा धन मांगने से पीछे हटने के निर्णय की पुष्टि की।
पत्र में कहा गया है, “हम आपके फाउंडेशन की ओर से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपये देने के लिए आपके आभारी हैं, जिसके लिए आपने 18.10.2024 को पत्र लिखा है। हमने अभी तक किसी भी दानकर्ता से धन के भौतिक हस्तांतरण के लिए नहीं कहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय को धारा 80G के तहत आईटी छूट नहीं मिली है। हालांकि यह छूट आदेश हाल ही में आया है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान परिस्थितियों और उत्पन्न विवादों के मद्देनजर धन के हस्तांतरण की मांग न करने का निर्देश दिया गया है।”
अडानी समूह तब से उथल-पुथल में है जब से एक अमेरिकी संघीय अदालत ने कंपनी के प्रमुख गौतम अडानी और गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी सहित सात अन्य के खिलाफ अभियोग आदेश जारी किया है।
अडानी पर बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी का आरोप है। इसमें उन पर भारतीय राज्यों में भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 2,100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का वादा करने का आरोप है।
अडानी समूह ने इन आरोपों का खंडन किया है और इन्हें निराधार बताया है।
इन आरोपों से समूह और इसकी संभावनाएं खतरे में पड़ गई हैं, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि इन घटनाक्रमों से उनकी ऋण स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
अपराध
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल हिंसा की हाईकोर्ट जांच की मांग की, मस्जिद सर्वेक्षण संघर्ष में मौतों की निंदा की
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मुगलकालीन मस्जिद के न्यायालय के आदेश पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा में हुई मौतों की निंदा करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को उच्च न्यायालय से जांच की मांग की और आरोप लगाया कि “अत्याचार हो रहे हैं।”
ओवैसी ने घटना में शामिल अधिकारियों के निलंबन की मांग की है।
एआईएमआईएम नेता ने आरोप लगाया कि मस्जिद के लोगों की बात सुने बिना ही कोर्ट का आदेश पारित कर दिया गया और बिना किसी पूर्व सूचना के दूसरा सर्वेक्षण भी कर लिया गया। उन्होंने कुछ वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सर्वेक्षण के लिए आए लोग भड़काऊ नारे लगा रहे थे।
संभल हिंसा पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी
आज यहां पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, “संभल में मस्जिद 50-100 साल पुरानी नहीं है, यह 250-300 साल से भी ज्यादा पुरानी है और अदालत ने मस्जिद के लोगों की बात सुने बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो गलत है… जब दूसरा सर्वेक्षण किया गया तो कोई जानकारी नहीं दी गई… सर्वेक्षण का वीडियो, जिसके बारे में लोग दावा कर रहे हैं कि वह सार्वजनिक डोमेन में है, दिखाता है कि सर्वेक्षण के लिए आए लोगों द्वारा भड़काऊ नारे लगाए गए थे। हिंसा हुई, तीन मुसलमान मारे गए, हम इसकी निंदा करते हैं। यह गोलीबारी नहीं बल्कि हत्या है… इसमें शामिल अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए और एक मौजूदा उच्च न्यायालय को जांच करनी चाहिए कि यह पूरी तरह से गलत है, वहां अत्याचार हो रहे हैं…”
संभल के सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा, “आप जिस पर चाहें एफआईआर दर्ज कर लें। आप ही जूरी, जज और सब कुछ हैं।”
घटना पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक
इससे पहले आज उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि संभल में मस्जिद का सर्वेक्षण अदालत के आदेश के तहत किया जा रहा है और हिंसा की निष्पक्ष जांच की जाएगी जिसमें चार लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए।
“अदालत के आदेश पर वहां (संभल) सर्वेक्षण किया जा रहा था। जो भी घटना हुई वह बहुत दुखद है। घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी।”
संभल घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी संभल की घटना को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर हिंसा के जवाब में “असंवेदनशील कार्रवाई” करने का आरोप लगाया, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कार्रवाई विभाजन को गहरा कर रही है और हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच भेदभाव को बढ़ावा दे रही है।
राहुल गांधी ने कहा कि संभल की स्थिति के लिए भाजपा “सीधे तौर पर जिम्मेदार” है। विपक्ष के नेता ने मृतकों और घायलों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि संभल में उत्तर प्रदेश सरकार का “पक्षपातपूर्ण और जल्दबाजी वाला रवैया” “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” है।
मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज जी ने मृतकों की संख्या पर कहा
इस बीच, मुरादाबाद रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) मुनिराज जी ने सोमवार को पुष्टि की कि जिले की शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण कर रही एएसआई टीम पर हुए हंगामे और पथराव के बाद संभल हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है।
जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों या जनप्रतिनिधियों को बिना प्राधिकार की अनुमति के संभल में प्रवेश करने पर रोक रहेगी।
सुरक्षा बढ़ा दी गई
हंगामे और हिंसा की शुरुआती घटना के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए शाही जामा मस्जिद क्षेत्र के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
ये उपाय उस समय लागू हुए जब भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच कल सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण करने पहुंची एक सर्वेक्षण टीम पर कुछ “असामाजिक तत्वों” द्वारा पथराव किया गया।
उक्त सर्वेक्षण वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर याचिका के बाद एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद मूल रूप से एक मंदिर थी। इसी तरह का एक सर्वेक्षण पहले 19 नवंबर को किया गया था, जिसमें स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्य प्रक्रिया की निगरानी के लिए मौजूद थे।
दुर्घटना
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संभल हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया, सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को संभल की घटना को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला बोला और हिंसा के जवाब में पार्टी पर “असंवेदनशील कार्रवाई” करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी कार्रवाई से विभाजन बढ़ रहा है और हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच भेदभाव को बढ़ावा मिल रहा है।
राहुल गांधी ने कहा कि संभल की स्थिति के लिए भाजपा ‘सीधे तौर पर जिम्मेदार’ है, जहां हिंसा में कई लोगों की जान चली गई।
विपक्ष के नेता ने मृतकों और घायलों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि संभल में राज्य सरकार का ‘पक्षपातपूर्ण और जल्दबाजी वाला रवैया’ ‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’ है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट
राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखा, “उत्तर प्रदेश के संभल में हुए हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपातपूर्ण और जल्दबाजी वाला रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और गोलीबारी में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सभी पक्षों की बात सुने बिना प्रशासन की असंवेदनशील कार्रवाई ने स्थिति को और बिगाड़ दिया और कई लोगों की जान चली गई – जिसके लिए सीधे तौर पर भाजपा सरकार जिम्मेदार है।”
पोस्ट में लिखा गया है, “भाजपा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग कर हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करना न तो राज्य और न ही देश के हित में है। मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे और न्याय प्रदान करे।”
राहुल गांधी ने कहा, “मेरी अपील है कि शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखें। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत के रास्ते पर नहीं बल्कि एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े।”
मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज जी ने मृतकों की संख्या पर कहा
इस बीच, मुरादाबाद रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) मुनिराज जी ने सोमवार को पुष्टि की कि जिले की मुगलकालीन मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण को लेकर हुए बवाल और पथराव की घटना के बाद संभल हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है।
डीआईजी मुनिराज जी ने यह भी कहा कि घटना के संबंध में चार एफआईआर दर्ज की गई हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
सोमवार को डीआईजी ने कहा, “संभल में मौजूदा स्थिति शांतिपूर्ण है। महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस तैनात की गई है। कल रात, हमने तीन मौतों की पुष्टि की, लेकिन आज मुरादाबाद में इलाज के दौरान एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। कुल 4 मौतें हुई हैं।”
अधिकारी ने कहा, “स्थिति को देखते हुए हम इंटरनेट पर लगी रोक हटा लेंगे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं संभल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। कुल चार एफआईआर दर्ज की गई हैं।”
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर करें
इस बीच, मुरादाबाद के संभल में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की गई है।
डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने अपने ज्ञापन के प्रावधानों के तहत स्वतः संज्ञान लिया और संभल में हुई घटना के वायरल वीडियो के आधार पर एक याचिका दायर की।
याचिका में संगठन ने दावा किया कि पुलिस प्रशासन केवल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।
याचिका में यह भी कहा गया कि पुलिस प्रशासन की अंधाधुंध फायरिंग के कारण मुस्लिम समुदाय के तीन लोगों की मौत हो गई, जो निंदनीय घटना है और जांच का विषय है।
संभल में मुगलकालीन मस्जिद में एएसआई सर्वेक्षण के बाद भड़की हिंसा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सोमवार को घोषणा की कि बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों या जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना संभल में प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाएगी।
संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, “अधिकारियों के आदेश के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि का संभल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
सुरक्षा बढ़ा दी गई
संभल में हंगामे और हिंसा की शुरुआती घटना के बाद व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए इलाके में शाही जामा मस्जिद के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
स्थानीय नियमों के लिए सुरक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए संचार के लिए दो-तरफ़ा रेडियो, सुरक्षा डंडे, टॉर्च, आग्नेयास्त्र, वाहन अवरोधक और मेटल डिटेक्टरों के साथ सुरक्षा तैनात की गई है।
क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों ने किसी भी आपराधिक गतिविधि को रोकने, व्यवस्था बनाए रखने तथा सुरक्षा की दृष्टि से उपस्थिति दर्ज कराकर लोगों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गश्त की।
ये उपाय रविवार सुबह भारी पुलिस तैनाती के बीच संभल जिले में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने पहुंची सर्वेक्षण टीम पर कुछ “असामाजिक तत्वों” द्वारा पथराव किए जाने के बाद लागू हुए हैं।
संभागीय आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह का बयान
संभागीय आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने संवाददाताओं को बताया, “गोलीबारी के दौरान पुलिस पीआरओ के पैर में गोली लग गई। डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर हो गया। सर्किल ऑफिसर (सीओ) घायल हो गए। गोलीबारी में कुल तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। स्थिति नियंत्रण में है और हम उनके प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं।”
उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान कोर्ट कर्वी निवासी नईम, संभल के सराय तारीन निवासी बिलाल और हयातनगर सराय तारीन निवासी नोमान के रूप में हुई है। इलाके में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और पत्थरबाजों से अपील करनी पड़ी।
उक्त सर्वेक्षण वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर याचिका के बाद कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद मूलतः एक मंदिर था।
इसी प्रकार के एक सर्वेक्षण के बारे में
इससे पहले 19 नवंबर को भी इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्य प्रक्रिया की निगरानी के लिए मौजूद थे।
हिंसा के बाद, संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अन्य अधिकारियों के साथ रविवार को पथराव की घटना स्थल पर पहुंचे।
संभल में सर्वेक्षण टीम पर पथराव की घटना बढ़ गई, जिसके कारण वाहनों में आग लगा दी गई तथा क्षेत्र में संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार ने कहा कि रविवार को हुए हंगामे के बावजूद मस्जिद का सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सर्वेक्षण पर वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की राय
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सर्वेक्षण के बारे में एएनआई से बात की और कहा कि 19 नवंबर को जारी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा रविवार को दूसरे दिन का सर्वेक्षण किया गया।
उन्होंने पुष्टि की कि सभी सुविधाओं की जांच की गई है और न्यायालय के निर्देशानुसार वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पूरी कर ली गई है। जैन ने कहा कि सर्वेक्षण अब समाप्त हो गया है और रिपोर्ट 29 नवंबर तक न्यायालय को सौंप दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर संभल में सर्वे कराया जा रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने बताया, “सर्वेक्षण पूरा होने के बाद तीन दिशाओं से तीन समूहों द्वारा पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस और प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल किया। दूसरे समूह ने वाहनों में आग लगाना शुरू कर दिया और गोलीबारी भी शुरू कर दी।”
अदालत के आदेश के बाद पुलिस बल की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वेक्षण शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, तभी वहां भीड़ एकत्र हो गई और सर्वेक्षण दल तथा सुरक्षाकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया।
डिवीजनल कमिश्नर सिंह ने पहले एएनआई को बताया था, “कोर्ट के निर्देशानुसार, सर्वेक्षण सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच किया गया था। पर्याप्त पुलिस तैनाती के साथ प्रक्रिया शुरू में शांतिपूर्ण रही। हालांकि, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और पुलिस ने उन्हें तितर-बितर कर दिया। इसके बाद, 2000-3000 लोगों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और फिर से पत्थरबाजी शुरू कर दी।”
यह सर्वेक्षण वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर याचिका के बाद की कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद मूलतः एक मंदिर थी।
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