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Tuesday,21-April-2026
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जीएसटी परिषद ने कुछ दरों में बदलाव, पेट्रोलियम अभी भी जीएसटी से बाहर

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 जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को पेट्रोलियम उत्पादों को अपने दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं लेते हुए दवाओं पर शुल्क की रियायती दर को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाकर कोविड से संबंधित वस्तुओं पर राहत देने का फैसला किया है। उन्होंने जोमैटो और स्विगी जैसे फूड डिलिवरी ऐप को रेस्तरां के रूप में मानने का निर्णय लेते हुए फुटवियर और कपड़ा क्षेत्रों में उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक करने का भी निर्णय लिया, जिससे उनके द्वारा की गई आपूर्ति पर 5 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हो गया है। हालांकि, नई प्रणाली से भोजन महंगा नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई नया कर नहीं जोड़ा गया है।

कोविड महामारी के प्रकोप के बाद पहली बार में लखनऊ में हुई परिषद ने केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत शामिल करने पर चर्चा की, लेकिन फैसला किया कि यह बदलाव करने का सही समय नहीं है।

बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “हमने कुछ लोगों के अनुकूल फैसले लिए हैं।”

सीतारमण ने यह भी कहा कि परिषद ने केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए दवाओं पर कर छूट दी है और कैंसर के इलाज के लिए दवाओं पर शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

इसके अलावा, परिषद ने 30 सितंबर, 2022 तक पट्टे पर दिए गए विमानों के आयात और जहाज या हवाई द्वारा माल के निर्यात पर जीएसटी से छूट दी गई है।

हालांकि, इन्होंने रेलवे के पुजरें, लोकोमोटिव और अन्य सामानों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 कर दिया है।

इसने राज्यों के लिए जीएसटी के कारण अपने राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए सहमत मुआवजे के फार्मूले पर भी चर्चा की और निर्णय लिया कि केंद्र वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 में कमी को पूरा करने के लिए लिए गए ऋणों का भुगतान करने के लिए जुलाई 2022 से मार्च 2026 तक की निर्धारित पांच साल की अवधि से परे मुआवजा उपकर लगाना जारी रखेगा।

कोविड राहत दवाओं के संबंध में, 30 सितंबर तक वैध रियायती जीएसटी दर को एम्फोटेरिसिन बी (काले कवक के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला), रेमडेसिविर, टोसीलिजुमैब और हेपरिन जैसे एंटी-कोगुलेंट के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था।

इसके अलावा, कोविड -19 उपचार दवाओं के मामले में 31 दिसंबर तक 5 प्रतिशत की घटी हुई जीएसटी दर भी उपलब्ध होगी और इटोलिजुमाब, पॉसाकोनाजोल, इन्फ्लिक्सिमैब, फेविपिरवीर, कासिरिविमैब और इम्देवीमैब, 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज, बामलानिविमैब, और एतेसेविमाब शामिल हैं।

परिषद ने लौह, तांबा, एल्यूमीनियम, जस्ता और कुछ अन्य धातुओं जैसे अयस्कों और कंसंट्रेटरों पर शुल्क को 5 से 18 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए तेल कंपनियों को जैव ईंधन की आपूर्ति पर दर को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया है।

इसके अलावा, ईंट भट्टों को 1 अप्रैल, 2022 से 20 लाख रुपये की सीमा के साथ विशेष संरचना योजना के तहत लाया जाएगा। योजना के तहत आईटीसी के बिना ईंटों पर 6 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा और आईटीसी के साथ 12 प्रतिशत अन्यथा ईंटों पर लागू होगा।

फुटवियर और टेक्सटाइल क्षेत्र में उल्टे शुल्क ढांचे को ठीक करने के लिए, जैसा कि पहले जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा की गई थी और उचित समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, परिषद ने फैसला किया कि इसे 1 जनवरी, 2022 से लागू किया जाएगा।

मुआवजे के परि²श्य के मुद्दे पर परिषद को एक प्रस्तुति दी गई थी जिसमें यह बताया गया था कि जून 2022 से अप्रैल 2026 तक की अवधि में मुआवजा उपकर से राजस्व संग्रह 2020-21 और 2021-22 में अंतर को पाटने के लिए किए गए उधार और ऋण चुकौती के भुगतान में समाप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में, विभिन्न समितियों/मंचों द्वारा अनुशंसित विभिन्न विकल्प प्रस्तुत किए गए, और परिषद ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।

सीतारमण ने कहा कि परिषद ने प्रमुख क्षेत्रों के लिए उल्टे शुल्क ढांचे में सुधार के मुद्दे की जांच करने और दरों को युक्तिसंगत बनाने और जीएसटी से राजस्व वृद्धि के ²ष्टिकोण से छूट की समीक्षा करने के लिए एक जीओएम स्थापित करने का निर्णय लिया है।

यह भी निर्णय लिया गया कि बेहतर ई-वे बिल सिस्टम, ई-चालान, फासटैग डेटा के माध्यम से निगरानी और केंद्र और राज्य द्वारा खुफिया और समन्वित प्रवर्तन कार्यों को साझा करने के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने सहित अनुपालन में और सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने के लिए एक जीओएम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय

पश्चिम एशिया संकट के बीच डीजी शिपिंग का बड़ा कदम, निर्यातकों को राहत देने के निर्देश; नाविकों को सुरक्षित रहने की सलाह

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नई दिल्ली, 9 अप्रैल : पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच नौवहन महानिदेशालय (डीजी शिपिंग) ने बंदरगाहों को निर्देश दिया है। कि युद्ध प्रभावित पर्शियन गल्फ (फारस की खाड़ी) क्षेत्र में फंसे माल (कार्गो) वाले निर्यातकों को राहत दी जाए और उन्हें जरूरी छूट प्रदान की जाए।

एक सर्कुलर में कहा गया है कि बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली छूट, जैसे डिटेंशन चार्ज, ग्राउंड रेंट, रीफर प्लग-इन (कनेक्टेड लोड) और अन्य टर्मिनल चार्ज, सभी मामलों में समान रूप से निर्यातकों तक नहीं पहुंच रही हैं।

डीजी शिपिंग ने निर्देश दिया है कि पोर्ट अथॉरिटी द्वारा दी गई सभी छूट पारदर्शी तरीके से सीधे संबंधित हितधारकों, जिनमें फ्रेट फॉरवर्डर्स और एनवीओसीसी शामिल हैं, को दी जाएं और वे आगे इसे निर्यातकों तक पहुंचाएं।

इसके साथ ही बंदरगाह प्राधिकरणों को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वे टर्मिनल स्तर पर इसकी निगरानी करें ताकि छूट का लाभ बिना देरी के सही लोगों तक पहुंचे।

रेगुलेटर ने पोर्ट और टर्मिनल ऑपरेटर्स से कहा है कि वे इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि लागत में पारदर्शिता बनी रहे, निर्यातकों के हित सुरक्षित रहें और संकट के दौरान कामकाज प्रभावित न हो।

यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि निर्यातक 497 करोड़ रुपए की रेजिलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन (रिलीफ) योजना के तहत दावा कर सकें और लाभ उठा सकें।

डीजी शिपिंग ने कहा, “शिपिंग कंपनियां ऐसे मामलों में पूरी पारदर्शिता और ऑडिट की सुविधा बनाए रखें। साथ ही, कार्गो पर लगने वाला वॉर रिस्क प्रीमियम भी बदला है, जो पहले के निर्देशों के अनुरूप नहीं हो सकता। इस मामले को बीमा कंपनियों के साथ उठाया जा रहा है।

इसी बीच डीजी शिपिंग ने ईरान के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी की है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि जो नाविक किनारे पर हैं, वे घर के अंदर रहें, संवेदनशील जगहों से दूर रहें और अपनी आवाजाही के लिए भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें।

वहीं, जो नाविक जहाज पर हैं, उन्हें जहाज पर ही रहने और बिना जरूरत किनारे पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।

सभी कर्मियों से सतर्क रहने, आधिकारिक जानकारी पर नजर रखने और अपनी कंपनी व संबंधित अधिकारियों के संपर्क में बने रहने की अपील की गई है।

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राष्ट्रीय

राणा अयूब के संदेशों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और एक्स से मांगा जवाब

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नई दिल्ली, 8 अप्रैल : दिल्ली उच्च न्यायालय में पत्रकार राणा अयूब से जुड़े एक मामले में अहम सुनवाई हुई है।

यह मामला वर्ष 2013 से 2017 के बीच उनके सामाजिक माध्यम पर किए गए संदेशों से जुड़ा है, जिनमें उन पर भारत विरोधी भावना फैलाने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राणा अयूब द्वारा हिंदू देवी-देवताओं और वीर सावरकर को लेकर किए गए कुछ संदेशों पर कड़ी टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि ये संदेश अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक प्रकृति के प्रतीत होते हैं, जो समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई होना आवश्यक है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और एक्स को निर्देश दिया है कि वे इन संदेशों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दें। साथ ही, यह भी बताएं कि आगे क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में देरी उचित नहीं है और इसे तुरंत सुना जाना जरूरी है।

न्यायालय ने राणा अयूब को भी नोटिस जारी किया है और उनसे इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत का कहना है कि यह मामला सार्वजनिक भावना और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों का जवाब समय पर आना जरूरी है।

साथ ही, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और सोशल साइट एक्स को निर्देश दिया है कि वे अगले दिन तक अपना जवाब दाखिल करें। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की है, जहां इस पूरे प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

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राजनीति

बारामती उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार आकाश मोरे की इस शर्त से बढ़ी सियासी हलचल

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पुणे, 6 अप्रैल : बारामती विधानसभा उपचुनाव में एक नए मोड़ आ गया है। कांग्रेस उम्मीदवार और वकील आकाश मोरे ने साफ कह दिया है कि वह अपना नामांकन तभी वापस लेंगे, जब महाराष्ट्र सरकार अजित पवार के विमान हादसे की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह हादसा केवल संयोग नहीं था और सच सामने लाना बेहद जरूरी है।

आकाश मोरे ने कहा, “हम यह लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा और भाजपा की विचारधारा का विरोध करने के लिए लड़ रहे हैं। अगर सरकार इस मामले में एफआईआर दर्ज करती है और गंभीर जांच करती है, तभी मैं अपना नामांकन वापस लेने पर विचार करूंगा।”

आकाश मोरे पेशे से वकील हैं और उनकी एक राजनीतिक विरासत है। उनके पिता 2014 में अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं।

उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि गृह मंत्रालय को इतने बड़े नेता की मौत को गंभीरता से लेना चाहिए। मोरे ने कहा, “बारामती और महाराष्ट्र के ‘कर्तापुरुष’ चले गए। सवाल यह है कि आखिर एफआईआर क्यों नहीं हुई या जांच क्यों नहीं हुई? हमने अजित दादा का राजनीतिक विरोध किया, ये हो सकता है, लेकिन राज्य के विकास के मामले में उनके साथ खड़े रहे। अगर कोई बड़ा नेता हादसे में मर जाए और एफआईआर दर्ज न हो, तो यह गंभीर सवाल खड़े करता है।”

उन्होंने कहा कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल भी इस रुख से सहमत हैं। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि मोरे की शर्त पूरी तरह जायज है। उन्होंने कहा, “अजित दादा के निधन के बाद उनके परिवार ने भी जांच की मांग की थी। इसलिए उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन यह प्रक्रिया कहां अटकी? रोहित पवार को एफआईआर दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र भर में दौड़ लगानी पड़ी और आखिरकार यह एफआईआर केवल कर्नाटक में हुई। क्या यही संवेदनशीलता है? हमारी मांग है कि एफआईआर महाराष्ट्र, खासकर बरामती में दर्ज हो तभी हम निर्णय करेंगे।”

अतुल लोंढे ने कहा कि मोरे सोमवार को कांग्रेस की तरफ से नामांकन दाखिल करेंगे। इस पर काफी चर्चा और आलोचना हो रही है। कई लोग पुरानी परंपराओं का हवाला देते हुए सुझाव दे रहे हैं कि कांग्रेस को इस चुनाव में निर्विरोध मतदान होने देना चाहिए। क्या नांदेड में वसंतराव चव्हाण की मृत्यु के बाद चुनाव नहीं हुए थे? क्या भरत भालके के निधन के बाद मंगलवेढा में चुनाव नहीं हुए थे? ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां भाजपा ने अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति की है।”

कांग्रेस के इस कदम ने निर्विरोध चुनाव की संभावना को रोक दिया है। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के समर्थन से सुनेत्रा पवार बिना मुकाबले चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन कांग्रेस द्वारा आकाश मोरे को मैदान में उतारे जाने के फैसले ने सबको चौंका दिया और अब नामकंन वापस लेने के लिए ये मांग रखी है।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पहले कोशिश की कि चुनाव बिना मुकाबले हो, लेकिन कांग्रेस ने आकाश मोरे को मैदान में उतारकर खेल बदल दिया। जैसे-जैसे नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, सबकी नजरें अब महायुति सरकार पर हैं कि वह इस मांग का क्या जवाब देती है। इस बीच, एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने बारामती के लोगों से अपील की है कि सुनेत्रा पवार को रिकॉर्ड बहुमत से चुने।

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