राष्ट्रीय
उद्योगजगत ने जीएसटी परिषद के फैसलों का किया स्वागत, कोविड-राहत वस्तुओं की शून्य रेटिंग की हो जांच
भारत आईएनसी ने शुक्रवार को जीएसटी परिषद द्वारा किए गए निर्णयों का स्वागत किया है, जिसमें कोविड राहत वस्तुओं को शुल्क से मुक्त करने और करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए किए गए निर्णयों का स्वागत किया है, लेकिन कहा कि करदाताओं को लिए देर से पूर्ण छूट देने के उपाय बंद हो गए हैं। शुल्क भुगतान और कोविड आपूर्ति की शून्य रेटिंग प्रदान करने से भी चूक गए। उद्योग निकाय फिक्की ने कहा कि कोविड से संबंधित वस्तुओं और ब्लैक फंगस दवा के आयात पर राहत प्रदान करने वाला परिषद का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम था और अब यह देखने के लिए जीओएम की सिफारिशों का इंतजार किया जाएगा कि कोविड के लिए अन्य चिकित्सा आपूर्ति और टीकों और वेंटिलेटर के लिए जीएसटी दर पर क्या कार्रवाई प्रस्तावित हो।
फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर ने कहा,
“हम जीएसटी परिषद द्वारा घोषित निर्णयों का स्वागत करते हैं। हम कोविड -19 महामारी से लड़ने और देश में चिकित्सा उत्पादों और समाधानों तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने के सरकार के प्रयासों की सराहना करते हैं और खुश हैं कि फिक्की से कुछ महत्वपूर्ण मांगों पर विचार किया गया है।”
उन्होंने आगे कहा, “हम उत्सुकता से कोविड से संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में और कटौती पर विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मोर्चे पर एक त्वरित निर्णय हमें समय की इस आवश्यकता में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करेगा। इस मोड़ पर हम और समय गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकते।”
जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को 31 अगस्त, 2021 तक एकीकृत माल और सेवा कर से छूट देकर, सरकार या किसी अन्य राहत एजेंसी को दान करने के लिए खरीदे गए या दान करने के लिए कोविड से संबंधित राहत वस्तुओं के आयात पर राहत बढ़ा दी। साथ ही, म्यूकोर्मिकोसिस फंगल संक्रमण के इलाज के लिए आवश्यक दवा को आईजीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया है।
इसके अलावा, परिषद ने विलंब शुल्क को कम करने और छोटे करदाताओं को कुछ राहत प्रदान करने के लिए रिलीफ योजना की भी सिफारिश की। हालांकि, फिक्की ने महामारी के व्यवधानों से प्रभावित करदाताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए विलंब शुल्क और ब्याज से छूट की सिफारिश की।
मई और जून, 2021 के महीने के लिए जीएसटी कानूनों के तहत विभिन्न अनुपालनों की देय तिथियों के विस्तार के निर्णय से भी इस कठिन समय के दौरान करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही, 2 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए 2020-21 के लिए वैकल्पिक रिटर्न दाखिल करने की घोषणा से छोटी कंपनियों को और राहत मिलेगी।
शंकर ने कहा, “फिक्की स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए इस महामारी की अवधि के दौरान 24 महीने की अवधि के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की शून्य रेटिंग के लिए हमारी लंबे समय से लंबित मांग के बारे में एक निर्णय देखने की उम्मीद कर रहा था। हमारा मानना है यह दूसरी लहर और आसन्न तीसरी लहर के लिए स्वास्थ्य सेवा उपक्रमों को तैयार करने और इससे निपटने के लिए और सशक्त करेगा।”
इसके अलावा, हालांकि यह बताया गया था कि वर्तमान स्थिति के बीच उलटा शुल्क में सुधार करने का सही समय नहीं है, फिक्की को लगता है कि इस मामले में एक त्वरित निर्णय की आवश्यकता है क्योंकि यह हमारी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है।
राजनीति
असम के आदर्श विद्यालयों से बच्चों को मिल रहा ‘बेस्ट’ जैसा माहौल : हिमंता बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी सरकार ने आदर्श विद्यालय पहल के जरिए राज्य में सरकारी स्कूलों की पूरी सोच ही बदल दी है। इन स्कूलों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि आदर्श विद्यालय सिर्फ नई इमारतें नहीं हैं, बल्कि इन्हें एक पूरे शैक्षिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया गया है, जहां छात्रों को बड़े और नामी स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकें।
उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, “हमने असम में सरकारी स्कूल का मतलब ही बदल दिया है। आदर्श विद्यालय सिर्फ नई इमारतें नहीं हैं।”
मुख्यमंत्री ने इन स्कूलों में बनाई जा रही सुविधाओं के बारे में भी बताया। इनमें स्मार्ट क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान शामिल हैं।
उन्होंने कहा, “स्मार्ट क्लासरूम, साइंस और कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, खेल के मैदान, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां किसी भी ब्लॉक का बच्चा बेस्ट स्कूलों के बच्चों के साथ मुकाबला कर सके।”
उनके मुताबिक इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे चाहे किसी भी ब्लॉक या इलाके से आते हों, उन्हें देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिले।
आदर्श विद्यालय कार्यक्रम असम सरकार की सरकारी स्कूल शिक्षा को मजबूत करने की कोशिशों में से एक है। इसके तहत बुनियादी ढांचे में सुधार और छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाया जा रहा है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में।
इस पहल के तहत मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं जो आधुनिक पढ़ाई-लिखाई की सुविधाओं से लैस हैं। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो बच्चों के शैक्षणिक विकास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और उनके एक्सपोजर को बढ़ावा दे।
सरकार राज्य के जिलों में आदर्श विद्यालयों का नेटवर्क लगातार बढ़ा रही है, ताकि स्कूल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा सके और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिल सके।
यह पहल असम में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने और राज्य के अलग-अलग हिस्सों के छात्रों के बीच शिक्षा के अवसरों में जो असमानता है, उसे कम करने के लिहाज से भी अहम है।
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि फोकस इस बात पर है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी बेहतर संसाधनों वाले संस्थानों के छात्रों के बराबर खड़ा होकर मुकाबला करने की सोच सके।
मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब असम सरकार राज्य भर में शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रही है। आदर्श विद्यालय मॉडल का मकसद सरकारी स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के साथ छात्रों और अभिभावकों के लिए अधिक आकर्षक बनाना है।
सरकार अपनी बड़ी शिक्षा सुधार योजना के तहत स्कूलों में लैब, डिजिटल लर्निंग और दूसरी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान दे रही है। आदर्श विद्यालय पहल के जरिए सरकार सरकारी स्कूलों को सिर्फ बुनियादी शिक्षा देने वाले संस्थान के बजाय एक आधुनिक लर्निंग स्पेस के रूप में स्थापित करना चाहती है, जो छात्रों को आगे की पढ़ाई और प्रतिस्पर्धी अवसरों के लिए तैयार कर सके।
राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी के पीए की जमानत याचिका पर सुनवाई, राज्य सरकार ने किया विरोध

सालबोनी जमीन मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक (पीए) सुमित रॉय से हिरासत में पूछताछ की मांग की है।
सरकार का कहना है कि जांच के दौरान सुमित रॉय से जुड़े खातों में करीब 15 करोड़ नकद जमा होने की जानकारी सामने आई है। अब जांच टीम यह पता करना चाहती है कि यह पैसा कहां से आया और इसका जमीन के मामले से कोई संबंध है या नहीं।
सुमित रॉय की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुमित रॉय से पूछताछ के दौरान बैंक खातों में जमा बड़ी रकम के बारे में सवाल किए गए थे। सरकार के मुताबिक, बैंक रिकॉर्ड और पेन से यह रकम सुमित रॉय से जुड़ी होने की बात सामने आई है।
सरकार ने यह भी बताया कि 17 जून 2021 को करीब 71 लाख जमा किए गए थे। यह वही समय था जब जमीन से जुड़े कथित लेन-देन की जांच चल रही थी। सरकार का कहना है कि इन पैसों के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए सुमित रॉय से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
सुमित रॉय की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने सरकार की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इन पैसों को लेकर पहले ही सफाई दी जा चुकी है। उनके मुताबिक, यह रकम पार्टी की सदस्यता फीस और चंदे से जुड़ी थी। वकील ने कहा कि सुमित रॉय का काम ही पार्टी से मिलने वाली रकम को जमा करना और उसके चालान को जमा करना था।
राजनीति
राहुल गांधी पर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, सीजेआई बोले-हमारे सामने सब बराबर

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने सब बराबर हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन दाखिल करने को कहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने भरोसा दिया कि आवेदन मिलने के बाद उस पर विचार किया जाएगा।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि राहुल गांधी इस मामले में कोई वीआईपी नहीं हैं और उनकी अपील करीब पांच महीने से सुनवाई के लिए लंबित है।
उन्होंने कहा कि मामला कई बार सूची में आया लेकिन किसी कारण से सुनवाई नहीं हो सकी। गौरव भाटिया ने दलील दी कि बार-बार मामले की सुनवाई टलना संस्थान के लिए भी उचित नहीं है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मामले में तय प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आवेदन मिलने के बाद वह उस पर विचार करेगा।
बता दें कि यह मामला दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की ओर से दिए गए एक बयान से जुड़ा है। भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं। उनके इस बयान पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी का बयान भारतीय सेना के लिए अपमानजनक है और इससे सेना की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसी मामले में लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए समन जारी किया था।
समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई थी।
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