राजनीति
दिल्ली सरकार मृतकों की जांच पर आईसीएमआर मानदंडों का उल्लंघन कर रही : कांग्रेस
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार कोविड-19 पर आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के मानदंडों का उल्लंघन कर रही है और कोरोना लक्षणों वाले मृतकों का परीक्षण नहीं किया जाता है, जो संपर्को का पता लगाने और जांच के लिए जरूरी है। दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कहा,”आंकड़ों को कम रखने के लिए, सरकार के इस चाल से दिल्ली में मामलों में वृद्धि हो रही है।”
पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने कहा, “दिल्ली सरकार ने 7 जून को दावा किया कि कोविड के समर्पित सरकारी अस्पतालों में 72 प्रतिशत बेड (4,400 में से 3,156) खाली हैं।”
उन्होंने सवाल किया, “कुल निजी अस्पतालों में, 40 प्रतिशत बेड खाली हैं और सर गंगा राम अस्पताल में, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, 12 प्रतिशत बेड खाली हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में केवल 28 प्रतिशत बेड पर ही मरीज क्यों हैं? और सर गंगा राम अस्पताल में 88 प्रतिशत बेड पर मरीज होने पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।”
कांग्रेस नेता ने कहा कि दिल्ली प्रतिदिन कोरोना मामलों की उच्चतम संख्या की रिपोर्ट कर रहा है। रिकवरी दर देश में सबसे कम है। पिछले कुछ दिनों से, परीक्षण किए जा रहे प्रत्येक चार व्यक्तियों में से एक कोरोना संक्रमित है। यह शायद भारत में सबसे अधिक है।
उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी 8 प्रयोगशालाओं को ‘ओवर-टेस्टिंग’ करने पर बंद करने का नोटिस दिया गया था। इन 8 प्रयोगशालाओं ने प्रतिदिन 4,000 रोगियों का परीक्षण किया।
उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि प्रति दिन 4,000 कम व्यक्तियों का परीक्षण किया जाएगा।
माकन ने कहा, “हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि किसी भी निजी अस्पताल को किसी भी मरीज को प्रवेश देने से मना नहीं करना चाहिए। सरकार के पास ऐसे गलत अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सभी अधिकार और शक्ति हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल सरकार की खुद की लापरवाही और अक्षमता से ध्यान हटाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।”
राजनीति
नामांकन तिथि विवाद: वाईएसआरसीपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ हिंसा और बाधा डालने के आरोपों के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार करने वाले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली वाईएसआरसीपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित मामले की सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ बुधवार को सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी।
संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें नामांकन प्रक्रिया के दौरान कथित व्यवधानों के मद्देनजर नामांकन प्राप्त करने की तिथि में एक दिन का विस्तार करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।
वाईएसआरसीपी का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन, 16 अक्टूबर को, पुंगनूर, रायचोटी, कडप्पा और तिरुपति सहित कई क्षेत्रों में उसके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका गया था।
याचिका के अनुसार, कडप्पा में पार्टी के एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र कथित तौर पर जब्त कर फाड़ दिए गए, जबकि तिरुपति में कई उम्मीदवारों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कमरों में प्रवेश करने से शारीरिक रूप से रोका गया।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए यात्रा कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं और सांसद पीवी मिथुन रेड्डी पर हमला किया गया।
वाईएसआरसीपी ने इससे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में पर्याप्त सुरक्षा वाले वैकल्पिक नामांकन केंद्रों के लिए निर्देश देने की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सुरक्षित और निष्पक्ष नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में विफलता संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।
हालांकि, 15 अक्टूबर को एक एकल न्यायाधीश ने पार्टी द्वारा मांगी गई व्यापक राहत देने से इनकार कर दिया, जबकि धमकियों का सामना कर रहे व्यक्तिगत उम्मीदवारों को वैकल्पिक स्थानों पर नामांकन दाखिल करने की अनुमति के लिए संबंधित चुनाव अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी।
वाईएसआरसीपी ने बाद में अपील दायर की और नामांकन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की, जिसमें कहा गया कि कथित बाधाओं के कारण उसके उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके।
18 अक्टूबर को याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि नामांकन दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और इस स्तर पर कोई भी निर्देश देना चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप के समान होगा।
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरुष प्रधान और संविधान विरोधी संगठन : राहुल गांधी

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरएसएस को एक पुरुष प्रधान और संविधान विरोधी संगठन बताया है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आरएसएस एक पुरुष प्रधान, संविधान विरोधी संगठन है, जो मानता है कि महिलाएं पुरुषों की संपत्ति हैं। उन्होंने कहा कि मैं शिव-शक्ति में विश्वास करता हूं, इसलिए मुझे उनसे लड़ना इतना आनंद देता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि उनके संगठन की कई महिलाएं मेरे साथ हैं।
नेता विपक्ष ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहंकार, अन्याय और अत्याचार पर सत्य और न्याय की विजय का यह पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए।
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अक्सर अपना ज्यादातर समय विदेश यात्राओं में बिताते हैं। राहुल गांधी भारत आते हैं, किसी मुद्दे पर विवाद खड़ा करते हैं और फिर विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं।
प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के उद्देश्य और वहां उनकी मुलाकातों के बारे में लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी से पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान की गई विदेश यात्राओं का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी इन यात्राओं के दौरान किन लोगों से मिलते हैं और उनके खर्च का भुगतान कौन करता है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और एक सार्वजनिक हस्ती हैं। ऐसे में जनता को उनकी विदेश यात्राओं के उद्देश्य और खर्च के बारे में जानकारी मिलने का अधिकार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए खंडेलवाल ने कहा कि उन्हें लगता है कि खड़गे ने आरोप लगाने से पहले कांग्रेस के इतिहास पर पर्याप्त नजर नहीं डाली है। खड़गे जिन कामों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कांग्रेस खुद अपने शासनकाल में पहले ही ऐसे काम कर चुकी है।
राजनीति
रेस कोर्स मस्जिद विवाद: ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से दिल्ली की रेस कोर्स मस्जिद के मामले में दखल देने का आग्रह किया।
हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस मामले में रिजिजू के तत्काल दखल की जरूरत है।
ओवैसी ने बताया कि 1977 से ही यह मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है, फिर भी वक्फ बोर्ड ने इसके गिराए जाने के आदेश को चुनौती नहीं दी। साथ ही, उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने की कोई कोशिश भी नहीं की।
उन्होंने कहा, “वक्फ संशोधन अधिनियम भी मस्जिद की सुरक्षा करता है, क्योंकि यह ‘उपयोग के आधार पर वक्फ’ है। अतीत में पंजीकृत ऐसी सभी संपत्तियां सुरक्षित हैं। फिर भी, कोई प्रयास नहीं किया गया।”
उन्होंने आगे कहा, “2023 से दिल्ली वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, इसलिए इस मामले को सुलझाना मंत्री की जिम्मेदारी है। हालांकि, बोर्ड के सीईओ भी इसमें हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ।”
इससे पहले एक पोस्ट में, उन्होंने रेस कोर्स के पास स्थित ऐतिहासिक मस्जिद ‘हुजरा कुआं’ को गिराने की कोशिश की कड़ी निंदा की थी।
उन्होंने बताया कि लोगों को इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, जबकि 1977 के गजट में इसका विधिवत उल्लेख है और इसकी देखभाल करने वाले को मस्जिद गिराने की धमकी दी गई है, जबकि इस संबंध में कोई औपचारिक नोटिस भी जारी नहीं किया गया है।
सांसद ने कहा, “मुसलमानों के इबादतगाहों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? वक्फ संशोधन अधिनियम और धार्मिक स्थल अधिनियम के दुरुपयोग को लेकर हमारी आशंकाएं सच होती दिख रही हैं। सरकार को इन गैरकानूनी धमकियों को वापस लेना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि मस्जिद के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।”
लगभग 40 वर्षों से मस्जिद से जुड़े मोहम्मद हारून ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बताया कि अधिकारियों ने उनसे छह दिनों के भीतर जगह खाली करने को कहा है। मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई है और ‘लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस’ (एलएनडीओ) ने सभी गेट बंद कर दिए हैं।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने किरेन रिजिजू से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मस्जिद और सफदरजंग मकबरे के पीछे स्थित कब्रिस्तान को बचाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है।
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