अपराध
पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में भाजपा विधायक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत
शहर की एक अदालत ने मंगलवार को भाजपा विधायक राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राजा सिंह, जिन्हें मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया गया था, को उनके समर्थकों के प्रदर्शन और उनके विरोधियों के विरोध के कारण कड़ी सुरक्षा और उच्च तनाव के बीच नामपल्ली आपराधिक न्यायालय में पेश किया गया था।
एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे दो गुटों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
चौदहवें अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने राजा सिंह को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें चंचलगुडा केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है।
तेलंगाना विधानसभा के सदस्य को हैदराबाद में विभिन्न स्थानों पर मुसलमानों द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन के बाद सुबह उनके खिलाफ कड़ी और तत्काल कार्रवाई की मांग के बाद गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के खिलाफ दबीरपुरा थाने में मामला दर्ज किया है। उन पर धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया है।
इस बीच भाजपा ने मंगलवार को अपने तेलंगाना विधायक टी. राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में निलंबित कर दिया।
सिंह को लिखे पत्र में, भाजपा केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य सचिव ओम पाठक ने कहा, “आपने विभिन्न मामलों पर पार्टी की स्थिति के विपरीत विचार व्यक्त किए हैं, जो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के नियमों का उल्लंघन है।”
उन्होंने पत्र में लिखा, “मुझे आपको यह बताने के लिए निर्देशित किया गया है कि आगे की जांच के लिए, आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी से और आपकी जिम्मेदारियों/असाइनमेंट से निलंबित किया जाता है।”
पाठक ने आगे लिखा, “कृपया इस नोटिस की तारीख से 10 दिनों के भीतर कारण भी बताएं कि आपको पार्टी से क्यों न निकाला जाए?”
पाठक ने कहा, “आपका विस्तृत जवाब 2 सितंबर से पहले अधोहस्ताक्षरी (संबंधित व्यक्ति) के पास पहुंच जाना चाहिए।”
सोमवार रात पुलिस आयुक्त कार्यालय और विभिन्न थानों में बड़ी संख्या में मुसलमानों के जमा होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। प्रदर्शनकारियों ने राजा सिंह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया और उन्हें विभिन्न पुलिस थानों में स्थानांतरित कर दिया गया।
बहादुरपुरा, भवानी नगर, नामपल्ली, दबीरपुरा और अन्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के एक नेता ने भाजपा विधायक के खिलाफ दबीरपुरा थाने सहित विभिन्न थानों में शिकायत दर्ज कराई थी।
कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के शो को बाधित करने की धमकी देने के आरोप में राजा सिंह को पिछले शनिवार को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच कॉमेडियन का शो आयोजित किया गया।
भाजपा विधायक, जिन्होंने कॉमेडियन पर हिंदू देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया था, ने कल रात फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि यह फारूकी की कॉमेडी की तरह एक ‘कॉमेडी’ वीडियो था। बाद में वीडियो को हटा दिया गया।
पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी को कथित रूप से दोहराने वाले राजा सिंह ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने किसी भी समुदाय की भावनाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि यह फारूकी के खिलाफ बनाया गया एक कॉमेडी वीडियो है।
विरोध के बाद, पुलिस ने एहतियात के तौर पर हैदराबाद और राज्य के अन्य हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है और पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी है।
इस बीच चंद्रयानगुट्टा में एक नए फ्लाईओवर का उद्घाटन भी स्थगित कर दिया गया। नगर प्रशासन मंत्री के. टी. रामाराव फ्लाईओवर का उद्घाटन करने वाले थे।
राजा सिंह अन्य धर्मों के खिलाफ भड़काऊ भाषण और अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं।
जून में, सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए उन पर मामला दर्ज किया गया था।
उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवादास्पद विधायक के खिलाफ एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है, जिसने यूट्यूब पर विधायक के वीडियो का हवाला दिया था।
राजा सिंह ने राजस्थान के अजमेर में सूफी संत और उनकी दरगाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।
इससे पहले फरवरी में उन पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था।
हैदराबाद पुलिस ने भारत के चुनाव आयोग के निर्देश पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जब उन्होंने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भाजपा को वोट नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।
अपराध
लोनी में पुलिस मुठभेड़ के बाद नकबजनी का आरोपी गिरफ्तार, 50 लाख के जेवर बरामद

उत्तर प्रदेश के लोनी थाना पुलिस ने वांछित एक आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और करीब 50 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि थाना लोनी क्षेत्र के निठोरा अंडरपास के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नकबजनी की घटना में वांछित आरोपी मोटरसाइकिल से निठोरा की ओर आ रहा है। पुलिस टीम ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया।
पुलिस ने पीछा किया तो भागते समय आरोपी की मोटरसाइकिल फिसल गई। पुलिस के मुताबिक इसके बाद आरोपी ने तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सचिन निवासी डबल टंकी के पास रूपनगर, लोनी, गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष बताया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 20 अगस्त 2026 की रात गिरि मार्केट, लोनी में एक घर में घुसकर चोरी करने की बात कबूल की है।
पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा एक अवैध तमंचा, कारतूस भी बरामद हुआ है।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों में नकबजनी, चोरी, चोरी के माल की बरामदगी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत करीब एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के गैंग को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया जा रहा है,जो सचिन के बयान के आधार पर कार्रवाई करेगी और जल्द ही कई मामलों के खुलासे हो सकते है।
अपराध
दिल्ली पुलिस की कार्रवाई : जुआ, शराब और चोरी के 3 मामलों में 9 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 16 अगस्त: दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जुआ, अवैध शराब और चोरी के तीन मामलों में कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कैश, ताश के पत्ते और अवैध शराब भी बरामद की है।
खजूरी खास थाना पुलिस को शनिवार रात करीब 8 बजे सूचना मिली कि ई-ब्लॉक, श्री राम कॉलोनी, गली नंबर 2 के सामने कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल रोहित, हेड कांस्टेबल जुबैर और कांस्टेबल प्रमोद ने एसएचओ को जानकारी देकर मौके पर छापा मारा।
पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन टीम ने छह लोगों को पकड़ लिया। मौके से एक ताश की गड्डी और 10,440 रुपए बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में हनीफ (60), आशिफ (29), मोहम्मद सलीम (30), राजू, (60), हनीफ (38), और मोहम्मद सलीम (40) शामिल हैं।
इस मामले में थाना खजूरी खास में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान किसी की भी कोई पुरानी संलिप्तता नहीं मिली। आगे की जांच जारी है।
इसी तरह सोनिया विहार पुलिस ने शनिवार शाम 6:30 बजे गश्त के दौरान बेदी गैस एजेंसी के पास एक खाली प्लॉट में एक महिला को संदिग्ध हालत में खड़े देखा। तलाशी लेने पर उसके बैग से 30 बीयर, 30 हाफ और 49 क्वार्टर की अलग-अलग ब्रांड की अवैध शराब की बोतलें मिलीं।
सूचना पर हेड कांस्टेबल राज हसन और महिला कांस्टेबल यास्मीन मौके पर पहुंचीं और 52 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी पहले भी इसी तरह के एक मामले में शामिल रह चुकी है। थाना सोनिया विहार में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस शराब सप्लाई के स्रोत का पता लगा रही है।
वहीं तीसरे मामले में 3 अगस्त को ताशन जैन ने शिकायत दी थी कि हर्ष विहार, मेन 20 फुटा रोड स्थित उनकी दुकान से लगभग 35,000 रुपए चोरी हो गए हैं। इस पर ई-एफआईआर दर्ज की गई थी।
एसएचओ इंस्पेक्टर तेज दत्त गौर के नेतृत्व में एसआई संदीप, एएसआई गिरीश, हेड कांस्टेबल गौरव, हेड कांस्टेबल कुंदन और हेड कांस्टेबल भूपेंद्र की टीम ने सबूत जुटाकर दो संदिग्धों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल किया और उनकी निशानदेही पर 10,000 रुपए बरामद हुए।
गिरफ्तार आरोपियों में आर्यन (18) और सनी (18) के नाम शामिल हैं। तीनों मामलों में पुलिस आगे की जांच कर रही है।
अपराध
दिल्ली-एनसीआर में ‘सबवेंशन स्कीम’ के नाम पर घर खरीदारों से धोखाधड़ी, ईडी ने की छापेमारी

दिल्ली-एनसीआर में दो बिल्डर-बैंक नेक्सस मामलों के सिलसिले में गुरुवार को ईडी ने तलाशी अभियान चलाया। इन मामलों में ‘सबवेंशन स्कीम’ के जरिए घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की गई थी।
ईडी के मुताबिक, ये मामले एवीजे डेवलपर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और रुद्रा बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ये जांच, ईसीआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। ये ईसीआईआर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की ओर से दर्ज दो एफआईआर पर आधारित थीं। ये एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से हिमांशु सिंह बनाम भारत संघ और अन्य में 29 अप्रैल, 2025 को पारित आदेश के पालन में दर्ज की गई थीं।
सीबीआई की जांच से पता चला कि बिल्डरों ने ‘सबवेंशन स्कीम’ के नाम पर घर खरीदारों/निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की थी। यह भी पता चला कि बिल्डरों ने ‘कब्जा मिलने तक कोई ईएमआई नहीं’ वाली स्कीम शुरू की थीं, जिसके तहत घर खरीदारों ने हाउसिंग लोन लिए और प्रोजेक्ट्स में फ्लैट/अपार्टमेंट बुक किए, हालांकि कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैट/अपार्टमेंट का कब्जा नहीं दिया गया, जिससे घर खरीदारों को नुकसान हुआ।
12 अगस्त को एक और मामले में रायपुर में ईडी ने कार्रवाई की थी। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के सिलसिले में रामगोपाल अग्रवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। रायपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर बंद रामगोपाल अग्रवाल को 11 अगस्त को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे सात दिन यानी 18 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजा है।
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