महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में वाटर स्पोर्ट्स और टूरिस्ट स्पॉट्स को इन शर्तों के साथ शुरू करने की मिली अनुमति

महाराष्ट्र सरकार ने नए आदेश को जारी करते हुए राज्य में वाटर स्पोर्ट्स वोटिंग समेत इनडोर मनोरंजक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है हालांकि कंटेनमेंट जोन में यह अनुमति नहीं होगी अन्य जगहों पर इन्हें शुरू किया जा सकता है। न्यू कोरोना स्ट्रेन के खतरे के बावजूद सरकार के इस कदम को लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर लिया गया फैसला बताया जा रहा है।
मिशन बिगिन अगेन के तहत दी गई इस अनुमति के लिए महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव संजय कुमार ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार राज्य में वाटर स्पोर्ट्स जैसे नौका विहार, एम्यूजमेंट पार्क जिसमें इनडोर मनोरंजक गतिविधियां और यह पर्यटन स्थलों पर शुरू की जा सकती हैं। इन गतिविधियों के लिए महाराष्ट्र सरकार का पर्यटन विभाग एसओपी जारी करेगा।
राज्य में कोरोना महामारी का खतरा अभी भी बरकरार है इसलिए कोरोना से संबंधित सभी नियमों का पालन करना होगा साथ में पर्याप्त सामाजिक दूरी को भी कायम रखना होगा। यह नियम पूरे राज्य के लिए लागू होंगे। वॉटर स्पोर्ट से जुड़े कारोबारी काफी दिनों से महाराष्ट्र सरकार से इस फैसले की गुजारिश कर रहे थे। जिसको देखते हुए ठाकरे सरकार ने कुछ दिनों पहले इस बात के संकेत दिए थे। जिन्हें अब नियम और शर्तों के साथ शुरू किया गया है।
महाराष्ट्र
मुंबई में 50 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं नष्ट की गईं

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 दिवसीय कार्यक्रम के अनुरूप, मुंबई पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल, एएनसी ने मुंबई में दर्ज 130 अदालती मामलों में कुल 50 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम 4433 कोकीन की बोतलें जब्त कीं। यह कार्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तलुजा पनवल रायगढ़ में पूरा किया गया। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी, संयुक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मी गौतम के निर्देश पर की गई। सत्यनारायण चौधरी समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस ऑपरेशन को एएनसी डीसीपी श्याम घाघे ने अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 7 मामले दर्ज

मुंबई: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है। 8 अप्रैल को शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 2023 की धारा 125 के तहत 7 मामले दर्ज किए गए और उनके लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं।
इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने सागर प्रभाकर, 27, थाना, दिलीप सुभाष यादव, 28, मझगांव, राकेश शिवाजी राठौड़, 22, कफ परेड, मुंबई, रहीम शेख, 30, बेलापुर, नई मुंबई, सुरजीत सिंह, 26, साकीनाका, प्रकाश यशवंत, 39, काजोपारा, बोरीवली, अजय कुमार राम शंकर सिंह, 40, जोगेश्वरी के खिलाफ नशे में गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले तथा दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करके इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई और ठाणे में गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों को बंद करने का आदेश…लाखों बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार, अबू आसिम आज़मी ने सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की

मुंबई और ठाणे में निजी गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों को अवैध घोषित कर बंद करने के आदेश जारी करने के बाद स्कूलों की बिजली और पानी की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा मामले दर्ज किए जाएं और इन स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया स्थगित की जाए, यह मांग महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने आज यहां शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शिक्षा मंत्री दादभाषा से मुलाकात के दौरान की।
अबू आसिम आज़मी ने कहा कि ठाणे और गोवंडी में कई स्कूल हैं जो गरीब बच्चों को 400 से 500 रुपये की कम और उचित फीस पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अब इन स्कूलों को बंद करने के लिए उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इन स्कूलों में पुलिस भेजी जा रही है। इन स्कूलों के बंद होने से हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। पहले इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए और फिर इस संबंध में निर्णय लिया जाए।
अबू आसिम आज़मी ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर बताया कि ठाणे जिले में 81 निगम स्कूलों को अवैध घोषित कर उन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया है। यहां के लाखों गरीब बच्चे कहां जाएंगे? उन्होंने बताया कि 5000 वर्ग फीट जमीन और 30 साल के लीज एग्रीमेंट के साथ 1.5 लाख रुपए की एफडी की शर्तें पूरी होनी चाहिए। निजी स्कूलों के लिए 20 से 25 लाख रुपये तक की फीस भी समाप्त की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार गोविंदी शिवाजी नगर में भी बच्चों को कम फीस पर शिक्षा का गहना उपलब्ध कराने वाले कई निजी स्कूलों को भी अवैध घोषित कर कार्रवाई की जा रही है।
यदि ये स्कूल बंद हो गए तो शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे और बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और फिर सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। शिक्षा मंत्री दादाभसे ने अबू आसिम आज़मी की मांग पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि मामले पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
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