अपराध
विशाखापत्तनम हवाईअड्डा हिंसा : जेएसपी के 61 कार्यकर्ता जमानत पर रिहा

विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर 15 अक्टूबर को मंत्रियों और अन्य पर हमले के आरोप में गिरफ्तार जन सेना पार्टी (जेएसपी) के 61 कार्यकर्ताओं को शहर की एक अदालत ने जमानत दे दी है। पुलिस ने रविवार देर रात 70 गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को आठवें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। उनमें से 61 को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई।
मजिस्ट्रेट ने बाकी नौ आरोपियों को 28 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि, उनके खिलाफ दर्ज धारा 307 (हत्या का प्रयास) को 326 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने) में बदल दिया गया था।
जेएसपी की कानूनी टीम के एक सदस्य ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में गलती पाई और धारा 307 को 326 से बदल दिया।
पुलिस ने हमले के सिलसिले में जेएसपी के कुल 92 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें से 70 को गिरफ्तार कर लिया गया।
अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण के नेतृत्व में जेएसपी ने आरोप लगाया कि पुलिस शनिवार रात को गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को एक थाने से दूसरे थाने में शिफ्ट करती रही और रविवार शाम को ही कानूनी टीम को पता चला कि उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
पर्यटन मंत्री आर.के. रोजा और सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के अन्य नेताओं पर शनिवार शाम हवाई अड्डे पर भीड़ ने हमला किया था। यह घटना उस समय हुई जब वाईएसआरसीपी नेता तीन राज्यों की राजधानियों के समर्थन में सत्ताधारी पार्टी द्वारा आयोजित ‘विशाखा गर्जना’ रैली में भाग लेने के बाद विशाखापत्तनम से लौट रहे थे। पवन कल्याण जेएसपी कार्यक्रम ‘जन वाणी’ को संबोधित करने के लिए शहर में पहुंच रहे थे।
पुलिस ने वाईएसआरसीपी नेताओं के साथ-साथ पुलिस कर्मियों के वाहनों पर हमलों के लिए दो अलग-अलग मामले दर्ज किए। मंत्री रोजा के निजी सहायक एम. दिलीप कुमार की शिकायत पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
घटना से इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। हवाई अड्डे से एक रैली के लिए होटल पहुंचे पवन कल्याण को बाद में किसी सभा और रैली को संबोधित करने से रोक दिया गया। कल्याण होटल पर रहे, जबकि बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रशंसक बाहर जमा हो गए।
जेएसपी नेता ने पुलिस के कठोर व्यवहार की निंदा की है और सभी जेएसपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की। उन्होंने हवाईअड्डे पर हुई घटना में जेएसपी के शामिल होने से इनकार किया।
पवन कल्याण ने इस घटना के लिए जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वाईएसआरसीपी को राजनीति के अपराधीकरण का प्रतीक बताते हुए अभिनेता ने कहा कि वह राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ अपनी लड़ाई में मुकदमों का सामना करने और यहां तक कि जेल जाने के लिए भी तैयार हैं।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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