महाराष्ट्र
उद्धव खेमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, शिंदे खेमे की अर्जी पर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक की मांग

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना खेमे ने एकनाथ शिंदे खेमे को ‘असली’ शिवसेना को मान्यता देने की याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों ने कथित तौर पर चुनाव चिह्न् (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 (प्रतीक आदेश) के पैरा 15 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ‘असली शिवसेना’ के रूप में पहचाने जाने की मांग की गई है। वे शिवसेना को आवंटित चुनाव चिह्न् – ‘धनुष और तीर’ का उपयोग करने के अधिकार का दावा कर रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि 20 जुलाई 2022 को अध्यक्ष की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। उद्धव खेमे ने शीर्ष अदालत से बागी विधायकों की अयोग्यता पर शीर्ष अदालत के अंतिम फैसले तक 22 जुलाई को चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया।
याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत के समक्ष कार्यवाही की पृष्ठभूमि के खिलाफ चुनाव आयोग से मामले में आगे नहीं बढ़ने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग को यह भी सूचित किया गया था कि चूंकि विधानसभा के सदस्यों के रूप में उसके समक्ष याचिका करने वाले व्यक्तियों की स्थिति इस समय अनिश्चित है और यह मुद्दा शीर्ष अदालत के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है, इसलिए इन व्यक्तियों को विधायक नहीं माना जा सकता। शिवसेना और उनके दावे या हलफनामों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसलिए चुनाव आयोग को इस स्तर पर मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
याचिका में कहा गया है, “मामले को तेज न करने के अनुरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने प्रतिवादी संख्या 4 की याचिका पर प्रतीक आदेश के तहत कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया है और इसमें उद्धव ठाकरे और प्रतिवादी संख्या 4 को नोटिस जारी किया है।
याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत के समक्ष मामला लंबित होने के बावजूद प्रतिवादी हताशा के कृत्यों में और किसी तरह बहुमत जुटाने करने के लिए अवैध रूप से संख्याओं को जोड़ने और कृत्रिम बहुमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसमें कहा गया है, “यह प्रस्तुत किया गया है कि निजी प्रतिवादी 4 शिवसेना के संविधान के विपरीत कई अवैध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं..।”
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुखों से 8 घंटे काम कराया जाना चाहिए: विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे

Ambadas Danve
मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषद में पुलिस को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर शिवसेना विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने कहा कि पुलिस विभाग में आम अधिकारियों की स्थिति बहुत दयनीय है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को घर के नजदीक ड्यूटी देने की बजाय दूर-दराज की ड्यूटी दी जाती है। वरिष्ठ अधिकारियों के तत्काल तबादले और पदोन्नति पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सरकार पुलिस अधिकारियों की ओर से आंखें मूंदे बैठी है। कई अधिकारियों ने डीजी ऋण के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उन्हें यह ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है। कई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी करने के लिए वसई, विरार और पालघर से दो से चार घंटे की यात्रा करते हैं। इन पुलिस अधिकारियों को सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिस के स्वास्थ्य को लेकर उन्हें यह व्यायाम और योग करने की सलाह दी जाती है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के पास योग और व्यायाम करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार आईपीएस अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति पर ध्यान देती है, उसी तरह अधिकारियों के स्वास्थ्य और तबादलों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ड्यूटी और व्यवस्था पर भी पुलिस अधिकारी तैनात रहते हैं। 2 से 10 अधिकारी सुरक्षा पर तैनात रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा कम कर दी है, जिसके लिए वह सराहनीय हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि पुलिस की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों के पास घर भी नहीं है और आवास नीति में दिए गए घर भी जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुंबई में 51 हजार पुलिस अधिकारियों की क्षमता है, लेकिन बल की कमी है, इसलिए पुलिस की भर्ती करने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधानसभा में तीसरे दिन विपक्ष ने 3000 करोड़ के भ्रष्टाचार को लेकर किया प्रदर्शन

मुंबई: मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के तीसरे दिन विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर अपनी पसंद की हर कंपनी को ठेका देने का आरोप लगाया। राज्य के निर्माण और विकास विभाग ने महायोति सरकार की मेघा इंजीनियरिंग कंपनी को 3000 करोड़ रुपये का ठेका दिया है। इस कंपनी के काम में कई कमियां पाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद यह सरकार को प्रिय है। इसलिए विधान भवन की सीढ़ियों पर नारे लगाए गए कि इस कंपनी को ठेका देना निंदनीय है। विपक्षी सदस्यों ने ठेकेदार मेघा इंजीनियरिंग का बैनर पोस्टर भी थामा हुआ था, जिसमें मेघा कंपनी के मालिक की तस्वीर भी दिखाई दे रही थी। महायोति सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष ने अपना विरोध तेज कर दिया है। विधान भवन की सीढ़ियों पर शिवसेना के विपक्ष नेता अंबादास दानवे, कांग्रेस सदस्यों और कांग्रेस समेत सभी दलों ने पूरे जोर-शोर से विरोध प्रदर्शन किया और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया।
महाराष्ट्र
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर

मुंबई: मुंबई हाईकोर्ट ने आज पांच मस्जिदों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस अधिकारियों और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन मामलों से संबंधित है जिसमें मस्जिदों ने लाउडस्पीकर हटाने और अनुमति पत्र न मिलने के कारण हुई कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई है।
आवेदनकर्ताओ का आरोप है कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई बिना अनुमति और अवैध है, और उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उनका मानना है कि इन कार्रवाइयों को पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया के बिना अंजाम दिया गया है, जिससे धार्मिक गतिविधियों में विघ्न पड़ा है।
अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वह जुलाई 9, 2025 को होने वाली अगली सुनवाई से पहले संबंधित रिकॉर्ड और विवरण के साथ एक हलफनामा दाखिल करे। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील यूसुफ मुसैलाह ने केस का प्रतिनिधित्व किया। उनके साथ वकील मुबीन सोलकर भी इस मामले में पक्ष रख रहे हैं। अन्य जूनियर वकील भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस मामले के गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाया।
यह मामला खासतौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब कानून-व्यवस्था और धार्मिक समुदायों के बीच लाउडस्पीकर और अन्य धार्मिक उपकरणों के उपयोग को लेकर विवाद जारी है। अदालत के अगले आदेश का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इससे धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के पालन के बीच संतुलन स्थापित करने का संकेत मिल सकता है।
इस केस की सुनवाई में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि कानून और धार्मिक अधिकारों के बीच कैसे तालमेल स्थापित होता है। उम्मीद है कि आगामी सुनवाई में निष्कर्ष सकारात्मक और संतोषजनक होंगे।
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