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कांग्रेस, सीपीसी के बीच समझौते के खिलाफ जनहित याचिका पर सुप्रीम ने जताई हैरानी

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Supreme-Court

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के बीच 2008 के समझौते की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)/सीबीआई को निर्देश देने वाली एक जनहित याचिका पर आश्चर्य व्यक्त किया। यह समझौता कथित तौर पर उच्च-स्तरीय सूचनाओं के आदान-प्रदान और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत उनके बीच सहयोग के लिए किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हैरानी जताते हुए कहा कि किसी विदेशी सरकार द्वारा किसी दूसरे देश के राजनीतिक दल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बारे में पहले कभी नहीं सुना। शीर्ष अदालत ने पीआईएल पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता शशांक शेखर झा और गोवा से संचालित गोवा क्रोनिकल के संपादक सेवियो रॉड्रिग्स से अपील की कि वे याचिका को वापस लें और इसे लेकर हाईकोर्ट के समक्ष जाएं।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा, चीन के साथ एक राजनीतिक दल कैसे समझौता कर सकता है? वकील ने दलील दी कि समझौता सार्वजनिक (पब्लिक डोमेन) नहीं है और सोमवार को आगे की दलीलों के लिए मामले को सूचीबद्ध करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी।

पीठ ने जवाब दिया कि वह वकील को इस मामले को वापस लेने और नए सिरे से फाइल करने की अनुमति दे रहे हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने वकील से कहा कि हम केवल एक नई याचिका देखना चाहते हैं और आप हाईकोर्ट में क्यों नहीं गए? वकील ने दलील दी कि सभी अपराध यूएपीए के तहत हैं और इसकी जांच एनआईए कर सकती है। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने जवाब दिया कि हाईकोर्ट उचित न्यायालय है और सभी राहत उसी के द्वारा दी जा सकती है। पीठ ने कहा, हम इस पर उनका ²ष्टिकोण भी देख सकते हैं।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चीन के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध होने के बावजूद, आईएनसी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जब वह गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे और समझौते के तथ्यों और विवरणों को भी छिपाया गया।

याचिका में दलील दी गई, याचिकाकर्ताओं का ²ढ़ विश्वास है कि राष्ट्र की सुरक्षा से किसी को भी समझौता नहीं करना चाहिए और न ही करना चाहिए। इसलिए, इस याचिका को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत स्थानांतरित किया गया है, जो समझौते के बारे में पारदर्शिता और स्पष्टता लाना चाहती है। रेस्पॉन्डेंट नंबर 1 (आईएनसी) और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हस्ताक्षर किए गए, जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की वास्तविक सरकार है।

यह समझौता 7 अगस्त, 2008 को संप्रग शासन के दौरान बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) और आईएनसी के बीच उच्च-स्तरीय सूचनाओं और उनके बीच सहयोग का आदान-प्रदान करने के लिए हुआ था। इस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस को घेरा गया और चीन के साथ होने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद राजनीतिक विवाद हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी सीखें, लेकिन भाषा के नाम पर हिंसा नहीं: सीएम फडणवीस

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महाराष्ट्र में मराठी भाषा के अनिवार्य इस्तेमाल को लेकर बढ़ती बहस के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया कि जहां अपनी मातृभाषा पर गर्व करना जरूरी है, वहीं, राज्य सरकार भाषा के आधार पर होने वाली हिंसा या भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र दिवस के मौके पर हुतात्मा चौक पर मीडिया से बात करते हुए ये बाते कहीं। उन्होंने कहा कि राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति को स्थानीय भाषा सीखनी चाहिए, उन्होंने भाषाई गौरव के नाम पर हिंसा या डराने-धमकाने के इस्तेमाल के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी।

राज्य सरकार ने रिक्शा चालकों को मराठी बोलने और जिनको नहीं आती उनको सीखने के लिए अनिवार्य कर दिया है। जिसके बाद रिक्शा यूनियनों ने विरोध किया। रिक्शा यूनियनों के विरोध की वजह से सरकार को अनुपालन की समय सीमा अगस्त तक बढ़ानी पड़ी।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि किसी में मराठी बोलने से इनकार करने की ‘हिम्मत’ कैसे हो सकती है? जिसके बाद मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। राज ठाकरे ने सरकार की नरमी की आलोचना करते हुए सुझाव दिया कि नियमों का पालन न करने वाले चालकों के परमिट तुरंत रद्द कर दिए जाने चाहिए।

राज ठाकरे को जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र कभी भी ‘संकीर्ण सोच वाला’ राज्य नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने कभी भी ऐसी मानसिकता नहीं रखी कि प्रवासी यहां न रहें या यहां केवल कुछ खास लोग ही रहें। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया है कि ‘महाराष्ट्र धर्म’ इस तरह के बहिष्कार का समर्थन नहीं करता। मुझे यह देखकर गर्व होता है कि मेरे मराठी भाई देश भर में जिस भी राज्य में रहते हैं, वहां की संस्कृति और विकास में योगदान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी सीखनी चाहिए। उन्होंने जोर-जबरदस्ती को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा निवासियों को भाषा सीखने में मदद करना है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मराठी एक ‘सुंदर और सरल’ भाषा है, जिसे बिना किसी संघर्ष या हमले का सहारा लिए आसानी से सिखाया जा सकता है।

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महाराष्ट्र

मराठी भाषा की ज़रूरत: सीनियर ड्राइवरों को उनकी भाषा की जानकारी के लिए छूट मिलनी चाहिए, भाषा के आधार पर किसी का परमिट तुरंत कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए: अबू आसिम

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ABU ASIM AZMI

मुंबई; महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरमाइक से रिक्वेस्ट की है कि रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को 1 मई से मराठी भाषा ज़रूरी करने के मामले में छूट दी जाए और उन्हें मराठी सीखने का समय दिया जाए। आज़मी ने एक लेटर में कहा कि नया मराठी ज़रूरी कानून 1 मई, 2026 से लागू होगा। इससे रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों, खासकर बुज़ुर्गों में चिंता की लहर है। किसी भी कानून का मकसद सुधार करना होता है, लेकिन इससे किसी की रोज़ी-रोटी नहीं छिननी चाहिए। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो देश भर के लोगों को रोज़गार देता है, और यही हमारे राज्य की असली पहचान है। दूसरे राज्यों से यहां बसे कई ड्राइवरों ने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की है, इसलिए हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्हें मराठी सीखने के लिए समय चाहिए। साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो 45 से 50 साल की उम्र के बाद नई भाषा सीखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए, मैं मांग करता हूं कि यह नियम 18 से 45 साल के युवाओं तक ही सीमित रखा जाए और अनुभवी और सीनियर ड्राइवरों को इससे पूरी तरह छूट दी जाए। ऐसे ड्राइवर जो अपने परिवार के अकेले कमाने वाले हैं, उनके लिए सरकार को एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए और उन्हें कम से कम दो साल का एक्सटेंशन देना चाहिए ताकि उनकी रोजी-रोटी पर कोई असर न पड़े। इसके अलावा, लैंग्वेज टेस्ट का फॉर्मेट आसान और ऑनलाइन किया जाना चाहिए, जिसमें ड्राइवरों को हर साल कम से कम चार मौके मिलें। सिर्फ भाषा की वजह से परमिट कैंसिल करना गलत होगा। एक और ज़रूरी बात यह है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में मराठी के इस्तेमाल पर इतनी सख्ती नहीं है, क्योंकि इस सेक्टर को राज्य की इनकम का एक बड़ा सोर्स माना जाता है। हालांकि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर भी राज्य की इकॉनमी का एक अहम हिस्सा हैं। वे सुबह से देर रात तक जनता की सेवा करते हैं। जब बड़े कॉर्पोरेट घरानों को भाषा के नियमों में छूट और फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, तो इन कम इनकम वाले ड्राइवरों पर, जो दिन भर धूप और बारिश में मेहनत करते हैं, सख्त नियमों का बोझ क्यों डाला जाए? सबके लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए। इसलिए, नियम थोपने के बजाय, सरकार को वार्ड लेवल पर फ्री ट्रेनिंग सेंटर खोलने चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अगर हजारों ड्राइवर बेरोजगार हो गए, तो समाज में आर्थिक तंगी की वजह से क्राइम बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के मुताबिक, हर नागरिक को इज्ज़त से जीने और अपनी रोज़ी-रोटी कमाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा टेल्स बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस में भी साफ़ किया है कि रोज़ी-रोटी का अधिकार, जीवन के अधिकार का एक ज़रूरी हिस्सा है। इसलिए, सिर्फ़ इसलिए किसी का परमिट कैंसल करना कि उसे भाषा नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का उल्लंघन होगा। आज़मी ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक से रिक्वेस्ट की कि वे इस नियम को सिर्फ़ एक पॉलिटिकल मुद्दा न मानकर, बल्कि महाराष्ट्र की सबको साथ लेकर चलने वाली परंपरा को बनाए रखने के लिए एक एजुकेशनल और सोशल कैंपेन के तौर पर देखें, जिसमें दूसरे राज्यों के ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए काफ़ी समय दिया जाए और सीनियर सिटिज़न को सही छूट दी जाए।

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अपराध

मुंबई के कुर्ला वीबी नगर में बाबा नाम के एक गुंडे की मौत, तीन हमलावर गिरफ्तार, इलाके में तनाव लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण।

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मुंबई: मुंबई के कुर्ला वीबी नगर इलाके के हिलौपाल में कल रात करीब 10 बजे फायरिंग की घटना के बाद तनाव फैल गया। पुलिस ने एक गैंगस्टर बाबा लिपा पवार की शूटिंग के मामले में शामिल तीन शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बाबा लिपा पवार यहां एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने आए थे। इसी दौरान शूटरों ने उन पर फायरिंग कर दी। यह फायरिंग आपसी रंजिश का नतीजा है क्योंकि यहां बाला नाम के एक गैंगस्टर की हत्या हुई थी। इस हत्या में बाबा भी शामिल था। इसी आधार पर उसके गैंग ने बाला को टारगेट किया और उस पर शूटिंग की घटना को अंजाम देने की योजना बनाई। फायरिंग के साथ ही बाबा ने बाबा पर कई बार चाकू से वार भी किया। चोटों के कारण दम तोड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है और तीनों आरोपियों और शूटरों अभिजीत जाधव, शुभम घड़के, दिनेश पवार को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने आपसी रंजिश के चलते बाबा की हत्या की। डीसीपी महेंद्र पंडित ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। मृतक का शव पोस्टमॉर्टम के बाद उसके परिवार को सौंप दिया गया है। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं। इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ जांच के दौरान मौके से सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। इसके अलावा, एक फोरेंसिक टीम ने भी मौके का मुआयना किया था। डीसीपी महेंद्र पंडित की रणनीति की वजह से इलाके में कानून-व्यवस्था बनी हुई है, वहीं पुलिस ने रात में ही आरोपियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, बाबा नाम का गैंगस्टर, जिस पर गोली चलाई गई थी, एक बदमाश की हत्या में शामिल था और फिलहाल बेल पर था, इसलिए विरोधी गैंग ने उसे निशाना बनाया। पुलिस ने इस मामले में निगरानी बढ़ा दी है, ताकि पब्लिक गैंगवॉर का शिकार न हो। इस घटना के बाद तनाव है, लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस ने अंतिम संस्कार के मद्देनजर कड़े इंतज़ाम करने का दावा किया है, ताकि कोई बड़ी घटना न हो।

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