मनोरंजन
शहनाज गिल ने अपने रैंप डेब्यू पर सिद्धू मूसे वाला के गानों पर किया डांस

अभिनेत्री और सोशल मीडिया सनसनी शहनाज गिल ने आखिरकार अपना रैंप डेब्यू कर लिया है। शहनाज गिल को गुजरात में एक फैशन शो में शो स्टॉपर के रूप में दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूस वाला के गाने ‘अखियां दे सामने’ पर डांस करते देखा गया। शहनाज एक दुल्हन के रूप में नजर आ रही थीं, क्योंकि उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे और रैंप पर चलते हुए अपने दुपट्टे को पकड़ रखा था। बाद में जैसे ही उसने अपना चलना समाप्त किया, उन्होंने अचानक से ड्रांस कर शुरु कर दिया।
सोशल मीडिया पर शहनाज ने वीडियो को कैप्शन दिया, “डेब्यू वॉक सही तरीके से किया! सुपर टैलेंटेड डिजाइनर सामंत चौहान के लिए वॉक की। आपका आतिथ्य और प्यार अतुलनीय है।”
बॉलीवुड
शबाना आजमी ने बताया, जीवन में अभी और क्या तलाशना बाकी है

नई दिल्ली, 1 अप्रैल । राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शबाना आजमी का कहना है कि, यह मानना अवास्तविक होगा कि उन्होंने सब कुछ अनुभव कर लिया है। उनके अनुसार, अभी तो “पूरा जीवन” ही जानना बाकी है।
यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसा कुछ है जो वह अभी भी नहीं जानती या जिसके बारे में वह जानना चाहती हैं, शबाना ने आईएएनएस को बताया: ” हां, संपूर्ण जीवन। क्योंकि यह सोचना बेकार है कि मैंने सब कुछ अनुभव कर लिया है। हां, मैं अब ज़्यादा रोमांचक काम नहीं कर सकती। वो बेवकूफी होगी, लेकिन मैं फिर भी करना चाहती हूं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।”
अभिनेत्री ने 1974 में “अंकुर” से अपनी शुरुआत की थी। शोबिज की दुनिया में पांच दशक बिताने वाली इस अभिनेत्री की फिल्मोग्राफी में 160 से ज्यादा फिल्में शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर स्वतंत्र और नवयथार्थवादी समानांतर सिनेमा की हैं। उन्होंने मुख्यधारा की फिल्मों के साथ-साथ कई अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट भी किए हैं।
शबाना विभिन्न विधाओं में विशिष्ट, अक्सर अपरंपरागत महिला किरदारों के लिए लोकप्रिय हैं।
अपने दमदार अभिनय के कारण उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पांच बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। अभिनेत्री को 1998 में पद्म श्री और 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है।
पीछे मुड़कर देखें तो क्या ऐसी कोई भूमिका है जिसे न निभा पाने का उन्हें अफसोस है या कोई ऐसी फिल्म है जिसका हिस्सा आप बनना चाहती थीं?
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समग्र मंच, अंतरा एजईजी के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित अभिनेत्री ने कहा अभिनेत्री ने कहा, “मेरी एक दोस्त कहती है कि मेरी एक अजीब आदत है। मैं कभी-कभी कहती हूं, ‘अच्छा हुआ मैंने वो फिल्म नहीं की।’ वो पूछती है, ‘क्या तुम्हें वो फिल्म ऑफर हुई थी?’ मैं कहती हूं, ‘नहीं।’ तो वो कहती है, ‘फिर तुम क्यों खुश हो?’ मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि अच्छा है कि मैंने वो फिल्म नहीं की, लेकिन जब मुझे वो मिली ही नहीं, तो मैं क्या ही कर लेती? वह दोस्त मेरी इस बात पर हमेशा हंसती है।”
काम की बात करें तो अभिनेत्री को आखिरी बार आर. बाल्की की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म “घूमर” में देखा गया था। इसमें अभिषेक बच्चन, सैयामी खेर और अंगद बेदी भी हैं।
मनोरंजन
मुंबई : सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम ने मांगी जमानत

मुंबई, 29 मार्च। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की है। अपने वकील के जरिए दायर इस याचिका में शरीफुल ने दावा किया कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और उसके खिलाफ दर्ज मामला पूरी तरह झूठा है। यह मामला अभी बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मुंबई सेशन कोर्ट के दायरे में आता है। पुलिस ने अभी तक इस केस में चार्जशीट दाखिल नहीं की है। चार्जशीट आने के बाद यह मामला सेशन कोर्ट में ट्रांसफर होगा।
शरीफुल की जमानत याचिका में कहा गया है कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर गलत तरीके से बनाई गई है। उसने पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया और दावा किया कि पुलिस के पास पहले से ही सारे सबूत मौजूद हैं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि वह जेल से बाहर आने पर केस में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगा। शरीफुल के वकील ने कोर्ट से अपील की है कि उसे जमानत दी जाए, क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और मामला मनगढ़ंत लगता है।
यह घटना कुछ महीने पहले की है, जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था। इसके बाद पुलिस ने शरीफुल को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ केस दर्ज किया। अभी तक इस मामले में जांच चल रही है। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ के बाद शरीफुल को हिरासत में लिया था, लेकिन चार्जशीट तैयार करने में देरी हो रही है। इस वजह से केस अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही लंबित है। सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर होने से अब इस मामले में नई सुनवाई शुरू होगी।
शरीफुल के वकील का कहना है कि पुलिस के पास कोई मजबूत सबूत नहीं है और एफआईआर में कई खामियां हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि शरीफुल ने जांच में कोई बाधा नहीं डाली, इसलिए उसे जमानत का हक है। दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
मनोरंजन
कुणाल कामरा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में तीन मामले दर्ज, 31 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश

मुंबई, 29 मार्च। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं। यह एफआईआर बुलढाना, नाशिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।
मुंबई पुलिस के अनुसार इन मामलों में कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।
खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है, और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में कुणाल कामरा को दो बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं। पुलिस ने उन्हें 31 मार्च तक पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है।
बता दें कि कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी। अदालत ने कमीडियन को शर्तों के साथ 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी। कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास का हवाला देते हुए अंतर-राज्यीय जमानत मांगी थी।
इससे पहले कामरा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि वह फरवरी 2021 से तमिलनाडु से मुंबई चले गए। हालांकि, वह तमिलनाडु के निवासी हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुंबई में किए हालिया प्रदर्शन के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं और मामले को लेकर उन्हें चिंता है कि मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।
गुरुवार को कुणाल कामरा के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध का केस दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर व्यंग्य करते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया। पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
मुंबई पुलिस ने कामरा को दो समन भेजे हैं, लेकिन वह अब तक अपना बयान देने के लिए पेश नहीं हुए हैं।
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