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Thursday,03-July-2025
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पैन 2.0 परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली; जानिए सबकुछ

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आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने सोमवार, 25 नवंबर, 2024 को मंजूरी दे दी। पैन 2.0 परियोजना में डिजिटल पैन/टैन सेवाओं के माध्यम से करदाता पंजीकरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ई-गवर्नेंस शामिल है।

आधिकारिक प्रेस बयान के अनुसार, इस परियोजना को सरकार से कुल ₹1,435 करोड़ मिलेंगे। परियोजना का लक्ष्य पैन सत्यापन सेवा के साथ-साथ कोर और नॉन-कोर गतिविधियों को मिलाकर मौजूदा पैन/टैन 1.0 प्रणाली को बेहतर बनाना है। सरकार पैन को निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सार्वभौमिक पहचानकर्ता बनाना चाहती है।

पैन 2.0 का क्या अर्थ है?

पैन 2.0 करदाताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर मौजूदा पैन प्रणाली में सुधार करता है। ₹ 1,435 करोड़ की इस परियोजना का उद्देश्य आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करना है ताकि व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।

पैन 2.0 की विशेषताएं

बेहतर कार्यक्षमता और सुरक्षा के लिए अब पैन कार्ड में क्यूआर कोड भी शामिल किया जाएगा।

कुछ सरकारी डिजिटल प्लेटफार्मों पर व्यवसायों के लिए पैन एक मानकीकृत पहचानकर्ता बनने वाला है।

इस परियोजना का उद्देश्य करदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं में सुधार करना तथा पैन/टैन सेवाओं को एक ही मंच पर एकीकृत करना है।

इस परियोजना का जोर पर्यावरण अनुकूल, किफायती, सुरक्षित और त्वरित होने पर है।

पैन 2.0 के लाभ

भविष्य में करदाता पंजीकरण सेवाएं अधिक तीव्र एवं आसान होंगी।

वर्तमान पैन कार्ड धारक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पैन 2.0 पर स्विच कर सकते हैं।

एक एकीकृत प्रणाली सेवा प्रावधान को बढ़ाएगी और डेटा सटीकता की गारंटी देगी।

क्या आप नया पैन कार्ड चाहते हैं?

नहीं, नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध करना अनावश्यक है। आपका वर्तमान पैन कार्ड पैन 2.0 पहल के तहत वैध बना रहेगा, और मौजूदा कार्डधारकों के लिए क्यूआर कोड जैसी नई सुविधाएँ स्वचालित रूप से जोड़ दी जाएँगी।

कंपनियों के लिए महत्व

यह परियोजना पैन को एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में स्थापित करके डिजिटल इंडिया विज़न के साथ संरेखित है। व्यवसाय इस सार्वभौमिक पहचानकर्ता का उपयोग सरकारी एजेंसियों के साथ बातचीत को अधिक कुशल बनाने के लिए कर सकते हैं, जिससे अनुपालन और संचालन आसान हो जाएगा।

अब तक कुल 78 करोड़ पैन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 98 प्रतिशत व्यक्तिगत करदाताओं के पास हैं। पैन 2.0 का उद्देश्य मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को सुव्यवस्थित करना और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को लागू करना है।

राजनीति

महाराष्ट्र सरकार ने वैध परमिट के साथ 24 घंटे तक उत्खनित रेत के परिवहन की अनुमति दी

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मुंबई, 3 जुलाई। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को घोषणा की कि वैध परिवहन परमिट लेने के बाद उत्खनित रेत के परिवहन की अनुमति 24 घंटे तक दी जाएगी।

राज्य विधानसभा में अपने बयान में मंत्री ने कहा कि वर्तमान में रेत उत्खनन की अनुमति सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है और उत्खनित रेत के परिवहन की अनुमति शाम 6 बजे के बाद उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने वैध परिवहन परमिट लिया है। भारी यातायात के मद्देनजर कुछ शहरों में रेत परिवहन की अनुमति नहीं है। विभिन्न विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रेत की मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन, शाम 6 बजे के बाद रेत परिवहन पर प्रतिबंध के कारण उत्खनित रेत के परिवहन के लिए उपलब्ध वाहनों का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो रहा था।

उन्होंने विधानसभा को बताया कि अन्य राज्यों से परिवहन की जाने वाली रेत के लिए ऐसे प्रतिबंध लागू नहीं हैं, क्योंकि उन्हें शून्य रॉयल्टी पास के आधार पर 24 घंटे परिवहन की अनुमति है। उन्होंने कहा, “शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रेत परिवहन की अनुमति नहीं होने के कारण राज्य में रेत का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उत्खनित रेत के स्टॉक का अधिकतम उपयोग करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करते हुए वैध परमिट प्राप्त करके 24 घंटे परिवहन की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार वैध परमिट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रही है जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।” मंत्री बावनकुले ने कहा कि उत्खनित रेत और उसके स्टॉक पर जियो-फेंसिंग की जाएगी, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न शर्तों के तहत उत्खनित रेत के परिवहन के लिए तैनात वाहनों में सीसीटीवी और जीपीएस सेवाएं भी लगाई जाएंगी। मंत्री की यह घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य की रेत नीति 2025 में 24 घंटे रेत परिवहन की अनुमति देने या विनियमित करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। परिवहन परमिट और ई-पास द्वारा संचालित होता है, जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से कानूनी वितरण के लिए तहसीलदारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। स्थानीय ग्राम पंचायतें और नगर परिषदें निर्माण के लिए रॉयल्टी दरों पर रेत प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन उपलब्ध कराए गए डेटा में चौबीसों घंटे संचालन का कोई संदर्भ मौजूद नहीं है।

इसके अलावा, मंत्री ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हाल ही में घोषित नई रेत नीति पर चर्चा के लिए तैयार है।

यह नीति अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और एक स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेत उत्खनन, वितरण और परिवहन को विनियमित करने पर केंद्रित है। इसमें रेत समूहों के लिए ई-नीलामी, एम-सैंड (कृत्रिम रेत) को बढ़ावा देना और घरकुल योजना के तहत ग्रामीण आवास लाभार्थियों के लिए मुफ्त रेत (5 बैग तक) शामिल है।

मंत्री बावनकुले ने कहा कि नदी की रेत पर निर्भरता कम करने के लिए, नीति एम-सैंड (निर्मित रेत) को बढ़ावा देती है, जिसमें प्रति जिले 50 क्रशर इकाइयाँ अधिकृत हैं और सरकारी परियोजनाओं में अनिवार्य उपयोग (शुरुआत में 20 प्रतिशत, तीन वर्षों में 100 प्रतिशत तक बढ़ाना) है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उत्पादित कृत्रिम रेत पर ध्यान केन्द्रित हो जाता है, जिससे परिवहन रसद में कमी आ सकती है।

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महाराष्ट्र

भिवंडी ऑटो रिक्शा चालकों ने ‘अत्यधिक’ जुर्माने का विरोध किया, पुलिस कार्रवाई की मांग की

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मंगलवार को सैकड़ों ऑटो रिक्शा चालकों ने भिवंडी में पुलिस द्वारा पिछले कुछ दिनों में लगाए गए अत्यधिक जुर्माने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रिक्शा चालक मालक महासंघ के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में चालकों और मालिकों दोनों ने भाग लिया।

प्रदर्शनकारी उप-विभागीय कार्यालय में एकत्र हुए और उन्होंने “अनुचित” दंड को तत्काल रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ड्राइवरों के पास लाइसेंस और बैज जैसे वैध दस्तावेज़ होने के बावजूद जुर्माना लगाया जा रहा है।

यूनियन के प्रतिनिधि विजय कांबले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उप-विभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांबले ने दावा किया कि ट्रैफिक पुलिस रिक्शा चालकों को अंधाधुंध निशाना बना रही है, बिना दस्तावेजों की जांच किए 11,000 रुपये तक का जुर्माना लगा रही है।

कांबले ने कहा, “वैध परमिट होने के बावजूद कम से कम पांच से सात ड्राइवरों पर प्रतिदिन 11,000 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना लगाया जा रहा है। इससे रिक्शा चालकों में व्यापक आक्रोश फैल गया है।”

प्रतिनिधिमंडल ने कथित तौर पर क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली निजी और सरकारी बसों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और दावा किया कि इन पर कार्रवाई ढीली बनी हुई है।

सांसद सुरेश म्हात्रे, जिन्हें बाल्या मामा के नाम से जाना जाता है, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और ड्राइवरों को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को पुलिस उपायुक्त (यातायात) के समक्ष उठाएंगे और बाद में इसे राज्य के परिवहन मंत्री के समक्ष उठाएंगे।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण करने के लिए विपक्ष की आलोचना की, सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई

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उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को सदन को संबोधित करते हुए किसानों के नाम पर व्यवधान पैदा करने वाले विपक्ष को कड़ा जवाब दिया।

उन्होंने जोर देकर कहा, “हमारे मन में अपने किसानों के लिए गहरी संवेदनशीलता और सहानुभूति है, लेकिन विपक्ष उनके मुद्दों पर राजनीति करने में अधिक रुचि रखता है। सरकार किसानों के मामलों पर किसी भी समय चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।”

पवार ने दोहराया कि किसानों की भूमिका और महत्व को लेकर सरकार में कोई मतभेद नहीं है। वे लाखों लोगों के अन्नदाता हैं। किसानों की चुनौतियों को समझना, उनके मुद्दों को सुलझाना और उनका समर्थन करना सरकार का कर्तव्य है और यह जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार के पास सभी सवालों के जवाब हैं और वह किसी भी बहस से नहीं डरती। उन्होंने कहा, “इस सत्र के शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के पास कल अपने प्रस्ताव के जरिए किसानों की चिंताओं को उठाने का सुनहरा मौका है।”

पवार ने आगे कहा कि सरकार किसानों की कठिनाइयों से पूरी तरह वाकिफ है। “हम उन्हें हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम हमेशा किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हम सिर्फ़ बातों में नहीं, बल्कि काम में भी यकीन रखते हैं।”

पवार ने अपने भाषण के अंत में कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “किसी भी परिस्थिति में हम अपने किसानों को पीछे नहीं रहने देंगे। सरकार महाराष्ट्र के अन्नदाता के साथ मजबूती से खड़ी है।”

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