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Friday,17-January-2025

राष्ट्रीय समाचार

पैन 2.0 परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली; जानिए सबकुछ

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आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने सोमवार, 25 नवंबर, 2024 को मंजूरी दे दी। पैन 2.0 परियोजना में डिजिटल पैन/टैन सेवाओं के माध्यम से करदाता पंजीकरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ई-गवर्नेंस शामिल है।

आधिकारिक प्रेस बयान के अनुसार, इस परियोजना को सरकार से कुल ₹1,435 करोड़ मिलेंगे। परियोजना का लक्ष्य पैन सत्यापन सेवा के साथ-साथ कोर और नॉन-कोर गतिविधियों को मिलाकर मौजूदा पैन/टैन 1.0 प्रणाली को बेहतर बनाना है। सरकार पैन को निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सार्वभौमिक पहचानकर्ता बनाना चाहती है।

पैन 2.0 का क्या अर्थ है?

पैन 2.0 करदाताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर मौजूदा पैन प्रणाली में सुधार करता है। ₹ 1,435 करोड़ की इस परियोजना का उद्देश्य आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करना है ताकि व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।

पैन 2.0 की विशेषताएं

बेहतर कार्यक्षमता और सुरक्षा के लिए अब पैन कार्ड में क्यूआर कोड भी शामिल किया जाएगा।

कुछ सरकारी डिजिटल प्लेटफार्मों पर व्यवसायों के लिए पैन एक मानकीकृत पहचानकर्ता बनने वाला है।

इस परियोजना का उद्देश्य करदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं में सुधार करना तथा पैन/टैन सेवाओं को एक ही मंच पर एकीकृत करना है।

इस परियोजना का जोर पर्यावरण अनुकूल, किफायती, सुरक्षित और त्वरित होने पर है।

पैन 2.0 के लाभ

भविष्य में करदाता पंजीकरण सेवाएं अधिक तीव्र एवं आसान होंगी।

वर्तमान पैन कार्ड धारक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पैन 2.0 पर स्विच कर सकते हैं।

एक एकीकृत प्रणाली सेवा प्रावधान को बढ़ाएगी और डेटा सटीकता की गारंटी देगी।

क्या आप नया पैन कार्ड चाहते हैं?

नहीं, नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध करना अनावश्यक है। आपका वर्तमान पैन कार्ड पैन 2.0 पहल के तहत वैध बना रहेगा, और मौजूदा कार्डधारकों के लिए क्यूआर कोड जैसी नई सुविधाएँ स्वचालित रूप से जोड़ दी जाएँगी।

कंपनियों के लिए महत्व

यह परियोजना पैन को एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में स्थापित करके डिजिटल इंडिया विज़न के साथ संरेखित है। व्यवसाय इस सार्वभौमिक पहचानकर्ता का उपयोग सरकारी एजेंसियों के साथ बातचीत को अधिक कुशल बनाने के लिए कर सकते हैं, जिससे अनुपालन और संचालन आसान हो जाएगा।

अब तक कुल 78 करोड़ पैन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 98 प्रतिशत व्यक्तिगत करदाताओं के पास हैं। पैन 2.0 का उद्देश्य मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को सुव्यवस्थित करना और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को लागू करना है।

अपराध

सुप्रीम कोर्ट से पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष अबूबकर को झटका, जमानत देने से किया इनकार

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नई दिल्ली, 17 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई. अबूबकर को आतंकवाद विरोधी कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया।

अबूबकर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि इस समय अबू बकर को जमानत नहीं दी जा सकती।

साथ ही खंडपीठ ने अबूबकर के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें वैकल्पिक तौर पर उन्हें घर पर नजरबंद करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा कि यदि आगे तबियत खराब होती है तो वह निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अबूबकर को 2022 में संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था। तभी से वो जेल में बंद हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर दायर उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मुताबिक, पीएफआई, उसके पदाधिकारियों और सदस्यों ने देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की आपराधिक साजिश रची है और इस उद्देश्य के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए शिविर आयोजित कर रहे थे।

गौरतलब है कि अबूबकर ने हाईकोर्ट में अपनी दायर याचिका में तर्क दिया था कि यूएपीए के तहत उनके खिलाफ एनआईए के मामले का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इसलिए वह जमानत के हकदार हैं। याचिका में यह भी दावा किया था कि वह 70 वर्ष के हैं, उन्हें पार्किंसंस रोग है और कैंसर के इलाज के लिए उनकी सर्जरी भी हो चुकी है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

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राष्ट्रीय समाचार

एक्सपायर्ड सैलाइन मामला : 12 डॉक्टरों को सरकार ने किया सस्पेंड, विरोध में आंशिक कार्य बहिष्कार

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कोलकाता, 17 जनवरी। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में सरकारी अस्पताल में 12 डॉक्टरों के निलंबन के विरोध में शुक्रवार को जूनियर और वरिष्ठ डॉक्टरों ने आंशिक रूप से काम बंद कर दिया।

अस्पताल में कथित तौर पर एक्सपायर हो चुके रिंगर लैक्टेट दिए जाने से एक महिला और एक नवजात की मौत के बाद 12 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया था।

महिला मामोनी रुइदास की मौत 10 जनवरी को हुई थी। वहीं नवजात की मौत गुरुवार सुबह हुई।

पूरा राज्य प्रशासन ब्लैक लिस्टेड इकाई पश्चिम बंगा फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई एक्सपायर हो चुकी रिंगर लैक्टेट के कारण मौतों के आरोपों पर गुस्से में था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को इकाई को एक तरह से क्लीन चिट दे दी और 12 डॉक्टरों को निलंबित करने की घोषणा की, जिससे पूरी त्रासदी की जिम्मेदारी उन पर आ गई।

प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि जब तक 12 डॉक्टरों, छह जूनियर और छह सीनियर के निलंबन के फैसले को रद्द नहीं किया जाता, तब तक आंशिक रूप से काम बंद रहेगा। हालांकि, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने पश्चिम मिदनापुर के अस्पताल में आपातकालीन और बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) को चालू रखा है।

निलंबित किए गए 12 डॉक्टरों में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक-सह-उप-प्रधान और रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं।

गुरुवार को 12 डॉक्टरों को निलंबित करने और पश्चिम बंगा फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को क्लीन चिट देने के फैसले की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने तर्क किया कि रिंगर लैक्टेट के इस्तेमाल की बजाय उक्त अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही इसके लिए अधिक जिम्मेदार है।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मीडियाकर्मियों से कहा, “अगर ऐसा होता तो राज्य के अन्य अस्पतालों से भी ऐसी ही खबरें आतीं, जहां इसी का इस्तेमाल किया गया था। यहां मामला अलग था। यह सरासर लापरवाही का मामला था। याद रखें, लापरवाही भी एक तरह का अपराध है।”

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राष्ट्रीय समाचार

इजरायल-हमास के बीच सीजफायर से जेम और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा: जीजेईपीसी

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नई दिल्ली, 17 जनवरी। इजरायल और हमास के बीच सीजफायर होने से आने वाले महीनों में जेम्स और ज्वेलरी का निर्यात बढ़ सकता है। यह जानकारी जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) ने शुक्रवार को दी।

जीजेईपीसी के आंकड़ों अनुसरा, दिसंबर में जेम्स और ज्वेलरी का कुल सकल निर्यात 1967.98 मिलियन डॉलर (16,719 करोड़ रुपये) रहा, जो भू-राजनीतिक स्थितियों के बीच आर्थिक अनिश्चितता के कारण पिछले वर्ष के इसी महीने से कम है, क्योंकि खरीदारों ने लाइफस्टाइल पर पैसा खर्च करने के बजाय निवेश के लिए सुरक्षित माने जाने वाले गोल्ड की ओर अधिक झुकाव दिखाया।

काउंसिल ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम और समझौते की उम्मीदों को देखते हुए, निर्यात धीरे-धीरे गति पकड़ने लगेगा।

दिसंबर में जेम्स और ज्वेलरी का कुल आयात 1526.95 मिलियन डॉलर (12,992.3 करोड़ रुपये) रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 27.23 प्रतिशत कम है।

रिपोर्ट में कहा गया कि खरीदारों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है क्योंकि युवा पीढ़ी और जेनरेशन जेड रोजाना पहनने के लिए कीमती धातुओं से बने हल्की आभूषणों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 2025 में इस प्रवृत्ति में काफी तेजी देखने को मिलेगी, जिससे घरेलू मांग में छछाल आएगा।

कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह के अनुसार, भू-राजनीतिक तनाव व्यापार गतिविधियों के लिए एक प्रमुख बाधा के रूप में कार्य कर रहा है।

उन्होंने कहा,”हालांकि, इजरायल और हमास के बीच सीजफायर समझौता पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, जो दोनों देशों के बीच युद्धविराम का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमें आने वाले महीनों में व्यापार गतिविधियों में धीरे-धीरे सुधार देखने की उम्मीद है।”

कट और पॉलिश किए गए हीरों के कुल सकल आयात में 64.1 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो दिसंबर 2024 में पिछले वर्ष की इसी अवधि के 254.18 मिलियन डॉलर की तुलना में 91.26 मिलियन डॉलर रहा।

दिसंबर 2024 में गोल्ड की ज्वेलरी का कुल सकल निर्यात 868.03 मिलियन डॉलर रहा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि शादी और छुट्टियों का मौसम खत्म होने वाला है, इसलिए मांग में कमी आ रही है।

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