महाराष्ट्र
नो मास्क नो एंट्री, अब मुंबई लोकल में कोरोना के खिलाफ रेलवे की नई मुहीम

लोकल ट्रेनों में सामान्य लोगों को अनुमति दिए हुए करीब एक महीना पूरा हो गया है। इस एक महीने में जहां लोकल में यात्री दोगुने हो गए हैं, वहीं शहर में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए मामलों पर लगाम कसने के लिए बीएमसी द्वारा रेलवे स्टेशनों पर कार्रवाई तेज की गई है। बिना मास्क पहने यात्रियों को जुर्माना लगाया गया, लेकिन रोजाना 40 लाख यात्रियों के नेटवर्क पर महीने भर में करीब 8 हजार यात्रियों पर ही जुर्माना लगाया गया। रेलवे स्टेशनों पर बगैर मास्क के एंट्री नहीं दी जा रही है। प्रशासन के सख्ती से ही सही, लेकिन इस बीच लोग भी जागरूक हो रहे हैं।
कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर रेलवे स्टेशनों पर बीएमसी ने 300 क्लीन अप मार्शल तैनात किए थे। इन्हें रेलवे परिसर और ट्रेनों में कहीं भी जाकर कार्रवाई करने की छूट दी गई। बताया जा रहा है कि क्लीन अप मार्शल की तैनाती के बाद लोग थोड़े अलर्ट होने लगे हैं। दोबारा लॉकडाउन लगाने की अफवाहों के बीच बीएमसी ने लापरवाह लोगों के प्रति सख्ती बढ़ा दी है। अब ट्रेनों में मास्क ढंग से नहीं लगे रहने पर सहयात्रियों द्वारा टोका जाता है।
बीएमसी की सख्ती के साथ ही रेलवे द्वारा भी यात्रियों को अभियान चलाकर अलर्ट किया गया। मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिस तरह से लोग पटरी पार करते हैं और उन्हें जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाता है, उसी तरह से मास्क के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि क्लीन अप मार्शल को साथ में लेकर आरपीएफ की टीमें ज्यादा भीड़ वाले स्टेशनों पर जा रही हैं और लोगों पर कार्रवाई कर रही हैं।
सामान्य लोगों को लोकल ट्रेनों में अनुमति मिलने के बाद पहले ही दिन करीब 50% यात्री लौट आए। गौरतलब है कि कोविड के चलते करीब दस महीनों तक सामान्य लोगों के लिए लोकल ट्रेनें बंद थीं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और भीड़ से बचने की बात दोहराई जा रही थी। सामान्य लोगों को अनुमति मिलने के बाद इसका प्रभाव भी देखा जा रहा है। रेलवे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कामकाजी दिनों में रोजाना 40-42 लाख यात्री सफर कर रहे हैं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुखों से 8 घंटे काम कराया जाना चाहिए: विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे

Ambadas Danve
मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषद में पुलिस को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर शिवसेना विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने कहा कि पुलिस विभाग में आम अधिकारियों की स्थिति बहुत दयनीय है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को घर के नजदीक ड्यूटी देने की बजाय दूर-दराज की ड्यूटी दी जाती है। वरिष्ठ अधिकारियों के तत्काल तबादले और पदोन्नति पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सरकार पुलिस अधिकारियों की ओर से आंखें मूंदे बैठी है। कई अधिकारियों ने डीजी ऋण के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उन्हें यह ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है। कई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी करने के लिए वसई, विरार और पालघर से दो से चार घंटे की यात्रा करते हैं। इन पुलिस अधिकारियों को सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिस के स्वास्थ्य को लेकर उन्हें यह व्यायाम और योग करने की सलाह दी जाती है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के पास योग और व्यायाम करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार आईपीएस अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति पर ध्यान देती है, उसी तरह अधिकारियों के स्वास्थ्य और तबादलों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ड्यूटी और व्यवस्था पर भी पुलिस अधिकारी तैनात रहते हैं। 2 से 10 अधिकारी सुरक्षा पर तैनात रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा कम कर दी है, जिसके लिए वह सराहनीय हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि पुलिस की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों के पास घर भी नहीं है और आवास नीति में दिए गए घर भी जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुंबई में 51 हजार पुलिस अधिकारियों की क्षमता है, लेकिन बल की कमी है, इसलिए पुलिस की भर्ती करने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधानसभा में तीसरे दिन विपक्ष ने 3000 करोड़ के भ्रष्टाचार को लेकर किया प्रदर्शन

मुंबई: मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के तीसरे दिन विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर अपनी पसंद की हर कंपनी को ठेका देने का आरोप लगाया। राज्य के निर्माण और विकास विभाग ने महायोति सरकार की मेघा इंजीनियरिंग कंपनी को 3000 करोड़ रुपये का ठेका दिया है। इस कंपनी के काम में कई कमियां पाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद यह सरकार को प्रिय है। इसलिए विधान भवन की सीढ़ियों पर नारे लगाए गए कि इस कंपनी को ठेका देना निंदनीय है। विपक्षी सदस्यों ने ठेकेदार मेघा इंजीनियरिंग का बैनर पोस्टर भी थामा हुआ था, जिसमें मेघा कंपनी के मालिक की तस्वीर भी दिखाई दे रही थी। महायोति सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष ने अपना विरोध तेज कर दिया है। विधान भवन की सीढ़ियों पर शिवसेना के विपक्ष नेता अंबादास दानवे, कांग्रेस सदस्यों और कांग्रेस समेत सभी दलों ने पूरे जोर-शोर से विरोध प्रदर्शन किया और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया।
महाराष्ट्र
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर

मुंबई: मुंबई हाईकोर्ट ने आज पांच मस्जिदों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस अधिकारियों और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन मामलों से संबंधित है जिसमें मस्जिदों ने लाउडस्पीकर हटाने और अनुमति पत्र न मिलने के कारण हुई कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई है।
आवेदनकर्ताओ का आरोप है कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई बिना अनुमति और अवैध है, और उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उनका मानना है कि इन कार्रवाइयों को पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया के बिना अंजाम दिया गया है, जिससे धार्मिक गतिविधियों में विघ्न पड़ा है।
अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वह जुलाई 9, 2025 को होने वाली अगली सुनवाई से पहले संबंधित रिकॉर्ड और विवरण के साथ एक हलफनामा दाखिल करे। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील यूसुफ मुसैलाह ने केस का प्रतिनिधित्व किया। उनके साथ वकील मुबीन सोलकर भी इस मामले में पक्ष रख रहे हैं। अन्य जूनियर वकील भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस मामले के गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाया।
यह मामला खासतौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब कानून-व्यवस्था और धार्मिक समुदायों के बीच लाउडस्पीकर और अन्य धार्मिक उपकरणों के उपयोग को लेकर विवाद जारी है। अदालत के अगले आदेश का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इससे धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के पालन के बीच संतुलन स्थापित करने का संकेत मिल सकता है।
इस केस की सुनवाई में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि कानून और धार्मिक अधिकारों के बीच कैसे तालमेल स्थापित होता है। उम्मीद है कि आगामी सुनवाई में निष्कर्ष सकारात्मक और संतोषजनक होंगे।
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