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Friday,17-October-2025
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अपराध

मुंबई: बैंकिंग फ्रॉड में एसबीआई के ग्राहक को 7.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है

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Online Job Fraud

मुंबई में एक अन्य ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में भारतीय स्टेट बैंक के एक कर्मचारी ने ऑनलाइन लेनदेन में मदद करने के नाम पर एक 26 वर्षीय महिला को धोखा दिया। पुलिस के अनुसार महिला का एसबीआई बैंक में खाता था जहां कर्मचारी काम करता था और 7.5 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। पीड़िता जानकी चौबे की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने एसबीआई की मलाड (पूर्व) शाखा के एक कर्मचारी दिनेश बैसाने के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बांगुर नगर पुलिस ने गुरुवार को चौबे को धोखा देने और फर्जी बैंक स्टेटमेंट पेश करने के आरोप में बैसाणे को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, बैसाने ने अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान करने के लिए महिला के खाते का इस्तेमाल किया और उसे फर्जी बैंक स्टेटमेंट दिया।

ग्राहक ने कैसे गंवाए 7.5 लाख रुपये?
पीड़िता, जो कांदिवली (पूर्व) की रहने वाली थी, अक्सर बैसाने से राशि की गणना करने में मदद करने, भुगतान पर्ची को उचित रूप से भरने और शेष राशि को नोट करने के लिए कहती थी। बैसाने ने चौबे को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से भी परिचित कराया था और उनके यूजर आईडी और पासवर्ड जैसे व्यक्तिगत विवरण जानते थे। आरोपी लेनदेन को संभालने और ओटीपी प्रदान करने के लिए बैंक जाने के दौरान उसका फोन भी रखता था। हालांकि, पीड़िता को पिछले साल 26 दिसंबर को अहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, जब वह पैसे जमा करने के लिए अपने दोस्त के साथ बैंक गई थी। उसने अपनी पासबुक अपडेट की और देखा कि उसके पति के खाते में केवल 5 लाख रुपये थे जबकि यह लगभग 12 लाख रुपये होने चाहिए थे। जब उसने कम बैलेंस के बारे में बैसाने से संपर्क किया तो उसने अस्पष्ट जवाब दिया और दावा किया कि पासबुक प्रिंटिंग मशीन में कोई समस्या हो सकती है।

जब चौबे ने दोबारा उनसे बैंक स्टेटमेंट मांगा तो उन्होंने खाते में 12,26,259 रुपये होने की बात बताते हुए एक दे दी. लेकिन जब उसने अपनी पासबुक से बयान की जांच की तो उसे पता चला कि इसमें कई विसंगतियां थीं। यह महसूस करने के बाद कि बयानों में कुछ गड़बड़ है, वह बैंक मैनेजर से मिलने गई, जिसने उसे वास्तविक बैंक स्टेटमेंट दिया, जिसमें खाते में केवल 5,29,046 रुपये थे। बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद चौबे को क्रेडिट कार्ड भुगतान की आड़ में कई संदिग्ध लेनदेन का पता चला। इनमें 7,63,196 रुपये के लगभग 12 फर्जी लेनदेन शामिल हैं। पीड़ित ने 6 मार्च को बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी (कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी) के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए शिकायत दर्ज कराई।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

मुंबई: अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, वर्षों से दे रहा था धोखा

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मुंबई, 16 अक्टूबर: मुंबई की सहार पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया है, जो करीब दो दशकों से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। आरोपित की पहचान एमडी इक्लाज मोल्ला एमडी बाजिलियर मोल्ला के रूप में हुई है। वह 2005 में अवैध तरीके से भारत आया था।

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि मोल्ला ने साल 2014 में कोलकाता पासपोर्ट कार्यालय में फर्जी नाम और पते सहित कई गलत जानकारी देकर धोखे से भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया था। कथित तौर पर, उसने इस जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके कई बार विदेश यात्राएं भी कीं।

मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को तब हुई जब 14 अक्टूबर 2025 को उसने इंडिगो की उड़ान 6ई-1236 से कुवैत से मुंबई जाने की कोशिश की, लेकिन मुंबई हवाई अड्डे पर इमीग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोक लिया।

अधिकारियों ने बताया कि धोखाधड़ी से हासिल किए गए भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए करके, आरोपी ने भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण और मुंबई आव्रजन विभाग, दोनों को धोखा दिया।

अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद, सहार पुलिस स्टेशन ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

मोल्ला पिछले ग्यारह सालों से कुवैत में नौकरी कर रहा था और वहां उसने खुद को भारतीय नागरिक बताकर कुवैती विदेश मंत्रालय के माध्यम से अपने भारतीय पासपोर्ट का नवीनीकरण भी करवाता रहा। इसी नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके उसने कुवैत में नौकरी हासिल की और कोलकाता में संपत्ति भी खरीदी थी।

फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस बांग्लादेशी नागरिक ने भारतीय नागरिकता के दस्तावेज कैसे हासिल किए और बार-बार अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कैसे कीं। यह मामला भारतीय आव्रजन और पासपोर्ट प्रणाली में सेंधमारी के गंभीर सवाल खड़े करता है। उसे अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और बिना अनुमति के रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया है और अब उसे डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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अपराध

महाराष्ट्र : सपा नेता फहद आजमी पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

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FIR

महाराष्ट्र, 15 अक्टूबर: मुंबई के गोवंडी इलाके में बैगनवाड़ी डंपिंग ग्राउंड पर बने एक ओपन जिम के उद्घाटन समारोह में उस समय तनाव पैदा हो गया, जब समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता फहद आजमी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उस वक्त पार्टी विधायक तथा महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी भी मौके पर मौजूद थे।

मामला तब शुरू हुआ जब अब्दुल करीम बादशाह खान नामक एक युवक विधायक अबू आजमी के साथ फोटो खिंचवाने गया था। उसी समय वहां पर मौजूद करीम ने आरोप लगाया कि सपा नेता फहद आजमी और उनके साथियों ने उसे धक्का दिया और हमला कर भी किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। फिर देखते ही देखते यह घटना दो समूहों के बीच हिंसक झड़प में बदल गई।

इस मामले में मुंबई की शिवाजीनगर पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं और जांच शुरू कर दी है।

पहली एफआईआर करीम की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता फहद आजमी और दो अज्ञात लोगों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है।

करीम ने तहरीर में बताया कि 13 अक्टूबर की शाम जब वह अबू आजमी के साथ फोटो खिंचवाने आगे बढ़ा, तो फहद आजमी ने उसे धक्का दिया और कान पर थप्पड़ जड़ा था। इसके बाद फहद के साथ मौजूद दो अज्ञात व्यक्तियों ने भी उसकी पिटाई कर दी।

वहीं, दूसरी एफआईआर सपा कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज कराई गई है, जिसमें करीम और उसके तीन साथियों पर मारपीट और डकैती का आरोप लगाया गया है। शेख ने बताया कि उद्घाटन समारोह के बाद, बुर्का पहने एक महिला ने विधायक को इलाके में हो रही बदमाशी की शिकायत की थी।

पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना विधायक की पुलिस सुरक्षा में चूक को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा करती है, क्योंकि हिंसा उनके काफिले के ठीक बीच में भड़की थी।

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अपराध

मुंबई : 48 साल से फरार हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार, 1977 में दर्ज हुआ था मामला

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मुंबई, 15 अक्टूबर: मुंबई पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 48 सालों से फरार था। कोलाबा पुलिस ने 71 वर्षीय चंद्रशेखर मधुकर कालेकर को लालबाग से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ 1977 में मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस के अनुसार, 1977 में, जब वह 23 वर्ष का था, कालेकर को अपनी प्रेमिका पर धोखा देने का शक हुआ और उसने कथित तौर पर कोलाबा में उसे चाकू मार दिया। उस समय उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई।

हालांकि, जमानत पर रिहा होने के बाद वह किसी भी अदालती तारीख पर हाजिर नहीं हुआ। इसके चलते अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था और पुलिस कई सालों से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन चॉल के पुनर्विकास के कारण वह कई बार ठिकाना बदल चुका था, जिससे पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली।

छह महीने पहले कोलाबा पुलिस ने इस पुराने मामले को फिर से खोला। टीम ने लालबाग स्थित उसके पुराने घर का दौरा किया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। पुलिस ने मुंबई के कई इलाकों में उसकी खोज की, मतदाता सूची की जांच की, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं मिला।

जांच के दौरान, पुलिस ने आरटीओ और अदालती मामलों की जानकारी के लिए आवेदनों की जांच की, जिसमें रत्नागिरी जिले के दापोली पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज 2015 के एक आपराधिक मामले का रिकॉर्ड मिला, जिसमें गाड़ी चलाते समय एक व्यक्ति को घायल करने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई थी।

दापोली पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के आधार पर, कोलाबा पुलिस की एक टीम उसके घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। 48 साल बाद पुलिस को अपने दरवाजे पर देखकर 71 वर्षीय कालेकर हैरान रह गया और लगभग उस मामले को भूल चुका था।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, पुरानी तस्वीरों से उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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