राष्ट्रीय समाचार
भोपाल से बनारस के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन

भोपाल, 15 जनवरी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जाने वालों के लिए रेलवे के भोपाल मंडल द्वारा रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से बनारस के बीच विशेष ट्रेन चलाई जाने वाली है। यह गाड़ी सप्ताह में दो दिन चलेगी।
बताया गया है कि रेल प्रशासन द्वारा महाकुंभ 2025 को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं और यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रानी कमलापति-बनारस-रानी कमलापति कुंभ मेला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के रानी कमलापति, मंडीदीप, औबेदुल्लागंज, बुदनी, नर्मदापुरम और इटारसी स्टेशनों से होकर गुजरेगी।
बताया गया है कि दो बार साप्ताहिक तौर पर स्पेशल ट्रेन 16 जनवरी से 20 फरवरी तक, प्रत्येक सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर, रानी कमलापति से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर बनारस पहुंचेगी।
इसी प्रकार स्पेशल ट्रेन 17 जनवरी से 21 फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को दोपहर दो बजे बनारस से रवाना होगी और अगले दिन सुबह साढ़े 11 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी। बताया गया है कि रास्ते में यह गाड़ी दोनों दिशाओं में मंडीदीप, औबेदुल्लागंज, बुधनी, नर्मदापुरम, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, गाडरवारा, करेली, नरसिंहपुर, श्रीधाम, मदनमहल, जबलपुर जंक्शन, देवरी, सिहोरा रोड, कटनी जंक्शन, झुकेही, मैहर, सतना जंक्शन, जैतवार, मझगवां, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर एवं चुनार स्टेशनों पर रुकेगी।
कुंभ स्पेशल में दो वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, चार वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, सात वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकॉनमी, पांच शयनयान श्रेणी और दो सामान्य श्रेणी सहित कुल 22 कोच रहेंगे। ज्ञात हो कि देश के हर हिस्से से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। इन्हें सुगम और सुविधाजनक यात्रा मिल सके, इसके लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं।
राजनीति
‘जितनी निंदा की जाए कम ’, मस्जिद में अखिलेश यादव की बैठक पर बोले मौलाना तौकीर रजा

बरेली, 24 जुलाई। संसद में मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में कथित तौर पर बैठक करने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अगर मस्जिद के अंदर बैठक की गई है तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मस्जिद में किसी भी तरह की सियासत मंजूर नहीं है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, जो उस मस्जिद के इमाम भी हैं उन्हें भी ध्यान देना होगा कि मस्जिद इबादत की जगह है न कि वहां पर बैठकें आयोजित की जाए।
मुस्लिम धर्मगुरुओं के अलावा इस पूरे मामले में भाजपा समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और अखिलेश यादव के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने की चेतावनी भी दी है। वहीं, सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ भी विरोध किया जा रहा है। इस पूरे मामले में हो रही सियासत के बीच कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने निंदा की है।
गुरुवार को मिडिया से बातचीत के दौरान मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मैंने इसके बारे में सुना है और कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मस्जिद के अंदर कोई बैठक हुई होगी। हो सकता है कि संसद से बाहर आने के बाद स्थानीय इमाम, जो सांसद भी हैं उन्होंने उन्हें चाय या जलपान के लिए रोका हो। वरना, जहां तक मस्जिद के अंदर बैठक की बात है, मेरा मानना है कि न तो इमाम इसकी इजाजत देंगे और न ही अखिलेश यादव इतने भोले हैं कि मस्जिद के अंदर बैठक करेंगे।
हालांकि, उन्होंने मस्जिद के दुरुपयोग की कड़ी निंदा की और कहा कि अगर मस्जिद के अंदर बैठक की गई है तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यह गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आजादी की लड़ाई के दौरान मस्जिदों का इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ छिपकर मीटिंग के लिए हुआ था, लेकिन सियासत के लिए इसका उपयोग अस्वीकार्य है।
उन्होंने सांसदों को सतर्क रहने की सलाह दी ताकि मस्जिद के नियमों का उल्लंघन न हो। साथ ही, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और इंसानियत पर जोर देते हुए कहा कि टोपी पहनकर या हिंदू-मुसलमान के बीच नफरत फैलाने की कोशिश गलत है। अच्छे अमल और दोस्ती को बढ़ावा देना चाहिए।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मुसलमान कहलाने पर गर्व होना चाहिए न कि शर्मिंदगी। अगर कोई मुसलमान खुद की पहचान को छिपाता है तो हमें ऐसे मुसलमानों की जरूरत नहीं है।
राष्ट्रीय समाचार
संसद में हंगामा जारी, लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित

नई दिल्ली, 23 जुलाई। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोनों सदनों में हंगामे के कारण बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई और इसे कई बार स्थगित करना पड़ा।
दोपहर 2 बजे जब दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई, तो भी सदन में नारेबाजी जारी रही। इसके चलते लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सदन में विचार तथा पारण के लिए समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पेश किया।
इस दौरान सदन में विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते नजर आए। विपक्षी सांसद बिहार में मतदाता सूची में रिव्यू का मुद्दा उठा रहे थे। विपक्ष के सांसद बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर चर्चा चाहते थे, लेकिन इसकी अनुमति न मिलने पर विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए। वे बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को रद्द करने के नारे लगा रहे थे।
सदन में हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्रवाई गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कुछ यही स्थिति लोकसभा में भी रही। लोकसभा में गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 सदन के समक्ष विचार व पारित करने के लिए रखा जाना था। यहां भी विपक्ष के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर चर्चा की मांग उठाई। अपनी इस मांग को लेकर विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे और फिर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए। यहां भी सदन में लगातार बढ़ता हंगामा देख सदन की कार्रवाई को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
इससे पहले आसन पर मौजूद पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों से अपनी सीटों पर वापस जाने का अनुरोध किया। उन्होंने सदन की कार्रवाई सुचारु रूप से चलने देने और नारेबाजी न करने का अनुरोध किया, लेकिन विपक्ष के सांसद अपनी मांग पर अड़े रहे हैं। इसके चलते सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्रवाई को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
गौरतलब है कि बुधवार को संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। राज्यसभा व लोकसभा दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। बुधवार सुबह 11 बजे लोकसभा व राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, यहां दोनों सदनों में सरकार व मंत्रियों से प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न काल होना था, लेकिन 12 बजे भी सदन में नारेबाजी जारी रही, जिसके कारण लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि, 2 बजे भी यह हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।
राष्ट्रीय समाचार
महाराष्ट्र सरकार 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों में बरी होने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई; कल सुनवाई तय

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 7/11 के 2006 के ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 जुलाई को तय की है।
11 जुलाई 2006 को हुए विस्फोटों के परिणामस्वरूप मुंबई की उपनगरीय रेल प्रणाली में 180 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा अनेक अन्य घायल हो गए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक विशेष अदालत द्वारा 2015 में दिए गए दोषसिद्धि के फ़ैसलों को रद्द कर दिया है, यह दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाया। न्यायाधीशों ने कहा कि इस्तेमाल किए गए बमों के विशिष्ट प्रकार का निर्धारण नहीं किया गया था, और प्रस्तुत साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त थे।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया और 2015 के विशेष अदालत के फैसले को पलट दिया, जिसमें कई लोगों को दोषी ठहराया गया था, जिनमें से पाँच को मौत की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोपों के समर्थन में विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहने के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की आलोचना की। 11 जुलाई, 2006 को हुए बम विस्फोटों में 189 लोग मारे गए और 824 घायल हुए, जिसके बाद एटीएस ने व्यापक जाँच शुरू की।
अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले से जुड़े कई मुद्दों की ओर इशारा किया, खासकर गवाहों की गवाही की विश्वसनीयता और दबाव में लिए गए बयानों की वैधता पर। अदालत ने कहा कि कई गवाह, जैसे टैक्सी चालक और बम विस्फोट देखने का दावा करने वाले व्यक्ति, विश्वसनीय और समय पर सबूत पेश करने में विफल रहे। उदाहरण के लिए, टैक्सी चालकों ने विस्फोटों के महीनों बाद तक अपनी मुठभेड़ों की रिपोर्ट नहीं दी, और उनकी गवाही में विसंगतियों ने उनकी विश्वसनीयता को और कमज़ोर कर दिया।
अदालत ने अभियुक्तों के इकबालिया बयानों को अविश्वसनीय पाया, और यह संकेत दिया कि उन्हें यातना देकर हासिल किया गया था। ज़ब्त किए गए विस्फोटकों को ठीक से संभालने और सील करने में अभियोजन पक्ष की असमर्थता ने सबूतों को कमज़ोर कर दिया, जिससे बम की सामग्री की पहचान नहीं हो पाई। न्यायाधीशों ने दोषसिद्धि से न्याय की झूठी भावना की आलोचना की और कहा कि इसमें व्यापक रूप से अन्य लोगों से उत्पन्न वास्तविक खतरे को नज़रअंदाज़ किया गया।
इस मामले की कमियों में स्वीकारोक्ति पर अत्यधिक निर्भरता और संदिग्ध प्रत्यक्षदर्शी पहचान शामिल थी। प्रक्रियात्मक अनियमितताओं, जैसे अनुचित पहचान परेड, के कारण मामला खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली के महत्व पर बल देते हुए, एटीएस को उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहने का फैसला सुनाया। यह मामला साक्ष्य मानकों को बनाए रखने के महत्व और आतंकवाद के मुकदमों में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है, और गहन जाँच और विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता पर बल देता है।
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