अपराध
कर्नाटक हिजाब विवाद : याचिकाकर्ता लड़की ने कॉलेज अधिकारियों पर ‘नफरत’ फैलाने का आरोप लगाया

उडुपी गर्ल्स प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की तीन छात्राएं जो हिजाब के साथ कक्षाओं में भाग लेने के लिए सहमति लेने के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर चुकी हैं, उन्हें हिजाब पहनकर व्यावहारिक परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर दिया गया है। बाद में, छात्राओं में से एक ने ‘हिजाब के खिलाफ नफरत के बीज बोने के लिए’ कॉलेज के अधिकारियों की आलोचना करते हुए एक वीडियो जारी किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
साइंस स्ट्रीम में पढ़ रही छह कॉलेज छात्राओं में से तीन याचिकाकर्ताओं अलमास ए.एच., हाजरा शिफा और बीबी आयशा को सोमवार को प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, छात्राओं में से एक ने कन्नड़ और उर्दू भाषाओं में एक वीडियो डाला, जिसमें आरोप लगाया गया कि “कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा उन्हें बेरहमी से कॉलेज परिसर से बाहर निकलने के लिए कहा गया और उनके खिलाफ मामले दर्ज करने की चेतावनी दी गई।”
तीनों छात्राएं सोमवार को प्रैक्टिकल परीक्षा देने के लिए हिजाब पहनकर कक्षा में आई थीं। कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा ने उन्हें बिना हिजाब के परीक्षा देने के लिए कहा और जब उन्होंने अपना हिजाब उतारने से इनकार कर दिया, तो उन्हें जगह छोड़ने के लिए कहा।
छात्राओं ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग को भी अभ्यावेदन दिया था।
छात्राओं में से एक, अल्मास ने कहा, “आज हमारी अंतिम प्रैक्टिकल परीक्षा थी। हमने अपनी रिकॉर्ड किताबें पूरी कर ली थीं और प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने की बड़ी उम्मीद में गए थे। यह बहुत निराशाजनक था जब हमारे प्रिंसिपल ने हमें यह कहते हुए धमकी दी कि आपके पास 5 मिनट हैं। छोड़ो, अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगा।”
उन्होंने कहा, “अभी, हमें प्रैक्टिकल में भाग लेने के लिए अपनी प्रयोगशालाओं में होना चाहिए था, जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए था। मेरे कॉलेज से जो उम्मीदें थीं और मेरे सपने हिजाब के खिलाफ बोई गई नफरत के कारण टूट रहे हैं।” हालांकि, प्रिंसिपल रुद्रे गौड़ा ने आरोपों से इनकार किया है।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में लगभग 80,000 मुस्लिम छात्राएं पढ़ रही हैं और उनमें से केवल कुछ मुट्ठी भर ही बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने का विरोध कर रही हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि उन्हें इन छात्रों के पीछे एक संगठन की भूमिका पर संदेह है और पुलिस विभाग मामले की जांच कर रहा है।
इस बीच, हिजाब के मुद्दे को देखने के लिए गठित उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने मामले की सुनवाई की और मामले को फैसले के लिए पोस्ट कर दिया।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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