अपराध
कर्नाटक हिजाब विवाद : याचिकाकर्ता लड़की ने कॉलेज अधिकारियों पर ‘नफरत’ फैलाने का आरोप लगाया
उडुपी गर्ल्स प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की तीन छात्राएं जो हिजाब के साथ कक्षाओं में भाग लेने के लिए सहमति लेने के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर चुकी हैं, उन्हें हिजाब पहनकर व्यावहारिक परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर दिया गया है। बाद में, छात्राओं में से एक ने ‘हिजाब के खिलाफ नफरत के बीज बोने के लिए’ कॉलेज के अधिकारियों की आलोचना करते हुए एक वीडियो जारी किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
साइंस स्ट्रीम में पढ़ रही छह कॉलेज छात्राओं में से तीन याचिकाकर्ताओं अलमास ए.एच., हाजरा शिफा और बीबी आयशा को सोमवार को प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, छात्राओं में से एक ने कन्नड़ और उर्दू भाषाओं में एक वीडियो डाला, जिसमें आरोप लगाया गया कि “कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा उन्हें बेरहमी से कॉलेज परिसर से बाहर निकलने के लिए कहा गया और उनके खिलाफ मामले दर्ज करने की चेतावनी दी गई।”
तीनों छात्राएं सोमवार को प्रैक्टिकल परीक्षा देने के लिए हिजाब पहनकर कक्षा में आई थीं। कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा ने उन्हें बिना हिजाब के परीक्षा देने के लिए कहा और जब उन्होंने अपना हिजाब उतारने से इनकार कर दिया, तो उन्हें जगह छोड़ने के लिए कहा।
छात्राओं ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग को भी अभ्यावेदन दिया था।
छात्राओं में से एक, अल्मास ने कहा, “आज हमारी अंतिम प्रैक्टिकल परीक्षा थी। हमने अपनी रिकॉर्ड किताबें पूरी कर ली थीं और प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होने की बड़ी उम्मीद में गए थे। यह बहुत निराशाजनक था जब हमारे प्रिंसिपल ने हमें यह कहते हुए धमकी दी कि आपके पास 5 मिनट हैं। छोड़ो, अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगा।”
उन्होंने कहा, “अभी, हमें प्रैक्टिकल में भाग लेने के लिए अपनी प्रयोगशालाओं में होना चाहिए था, जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए था। मेरे कॉलेज से जो उम्मीदें थीं और मेरे सपने हिजाब के खिलाफ बोई गई नफरत के कारण टूट रहे हैं।” हालांकि, प्रिंसिपल रुद्रे गौड़ा ने आरोपों से इनकार किया है।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में लगभग 80,000 मुस्लिम छात्राएं पढ़ रही हैं और उनमें से केवल कुछ मुट्ठी भर ही बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने का विरोध कर रही हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि उन्हें इन छात्रों के पीछे एक संगठन की भूमिका पर संदेह है और पुलिस विभाग मामले की जांच कर रहा है।
इस बीच, हिजाब के मुद्दे को देखने के लिए गठित उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने मामले की सुनवाई की और मामले को फैसले के लिए पोस्ट कर दिया।
अपराध
मुंबई अपराध: जोगेश्वरी में 16 साल की लड़की से लूटपाट के आरोप में जमानत पर रिहा हत्या का आरोपी गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: 31 अक्टूबर को जोगेश्वरी में मोगरा मेट्रो स्टेशन के पास एक 16 वर्षीय लड़की से लूटपाट की गई और नागरिकों ने पुलिस गश्ती दल के साथ मिलकर घटना के तुरंत बाद आरोपी को पकड़ लिया।
पुलिस को बाद में पता चला कि हत्या का आरोपी भोला शेल्के (25) हाल ही में ज़मानत पर रिहा हुआ था और कल्याण ग्रामीण इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में पाँच साल जेल में बिता चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने कल्याण कोर्ट में उसी हत्या के मामले की सुनवाई के लिए जाते समय लूटपाट की।
पुलिस के अनुसार, आरोपी शेल्के ने लिफ्ट का इंतज़ार कर रही लड़की एसएस राउत को धक्का दिया और उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। लड़की द्वारा फ़ोन पकड़ने की कोशिशों के बावजूद, शेल्के भागने में कामयाब रहा। उसकी चीखें सुनकर, आस-पास के लोगों और पुलिस ने उसका पीछा किया और कुछ मीटर दूर उसे पकड़ लिया।
जोगेश्वरी पुलिस ने बताया कि शेल्के को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़िता के अंगूठे और कोहनी में मामूली चोटें आईं और उसका इलाज जोगेश्वरी ट्रॉमा केयर सेंटर में किया गया।
अपराध
मुंबई पुलिस ने पवई स्थित एक्टिंग स्टूडियो में बंधक बनाए गए 20 बच्चों को बचाया; आरोपी हिरासत में

मुंबई: मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने कहा, “सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है। अन्य जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।”
यह बयान गुरुवार को मरोल में एक व्यक्ति द्वारा बच्चों को बंधक बनाए जाने के बाद आया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसने पवई के मरोल इलाके में एक एक्टिंग क्लास स्टूडियो में लगभग 20 बच्चों को बंधक बनाकर रखा था। कथित तौर पर बच्चे मदद मांगते और शीशे की खिड़कियों से बाहर झांकते देखे गए।
पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सभी बच्चों को सफलतापूर्वक बचा लिया। सूत्रों के अनुसार, आरोपी की पहचान रोहित आर्य के रूप में हुई है।
सूत्रों ने बताया कि ये बच्चे स्टूडियो में ऑडिशन देने के लिए अलग-अलग जगहों से आए थे। इस बीच, बंधक बनाए जाने के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्टूडियो के बाहर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया।
अपराध
दिल्ली पुलिस ने वांछित अपराधी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया

CRIME
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी लंबे समय से फरार था और दिल्ली में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच ने जानकारी दी कि अपराधी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया गया है।
क्राइम ब्रांच की ओर से जारी गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि 33 वर्षीय घोषित अपराधी का नाम मोहम्मद करीम है, जो दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला है। यह कई आपराधिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया से बच रहा था। फिलहाल, उसकी गिरफ्तारी घोषित अपराधियों को पकड़ने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए क्राइम ब्रांच के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
क्राइम ब्रांच के अनुसार, पिछले साल 29 अप्रैल को मोहम्मद करीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के विकासपुरी पुलिस कॉलोनी निवासी जगदीप सिंह पर हमला किया था और उसकी स्कूटी लूटने की कोशिश की थी। जगदीप सिंह दूध खरीदने के लिए उत्तम नगर के हस्तसाल गांव गया था। इसी दौरान, करीम ने अपने साथियों से साथ धावा बोला। इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने 30 अप्रैल को मोहम्मद करीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
एफआईआर दर्ज होने के बाद से मोहम्मद करीम गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया। इस बीच, 19 सितंबर 2025 को अदालत ने वर्तमान मामले में उसे भगोड़ा घोषित किया। इसके अलावा, वह चार अन्य आपराधिक मामलों में वांछित है।
क्राइम ब्रांच ने बताया कि यह अपराधी पुलिस को गुमराह करने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था। उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक टीम गठित की गई। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को इनपुट मिले कि मोहम्मद करीम पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छिपा हुआ है।
इसके बाद, टीम उसे पकड़ने के लिए सिलीगुड़ी रवाना हुई। वहां स्थानीय स्रोतों के साथ समन्वय में गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस सफल ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच की टीम ने 27 अक्टूबर को अपराधी को दबोच लिया।
पूछताछ के दौरान अपराधी ने अपनी पहचान मोहम्मद करीम पुत्र मोहम्मद वाहिद निवासी हस्तसाल, उत्तम नगर, दिल्ली के रूप में बताई। उसकी पहचान उसके डोजियर और पिछले रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित की गई। इसके बाद उसे धारा 41(1)(सी) सीआरपीसी (अब धारा 35(3)(डी) बीएनएसएस) के तहत औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।
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