अपराध
कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने राज्य सरकार, शिक्षकों और याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कोर्ट में कहा कि जो आस्तिक हैं, उनके लिए हिजाब आवश्यक है और जो आस्तिक नहीं हैं, उनके लिए यह आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस साल फरवरी में दिशानिर्देश जारी करने का कोई कारण नहीं था।
वहीं कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कोर्ट में कहा कि पीएफआई का तर्क उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था। यह पक्षपात पैदा करने के लिए पेश किया गया तर्क है।
कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2021 तक, किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना था और स्कूलों में आवश्यक अनुशासन का हिस्सा होने के कारण वर्दी का सख्ती से पालन किया जा रहा था। हालांकि, तब सोशल मीडिया पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) नामक संगठन द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया और इसे आंदोलन का रूप दिया गया।
मेहता ने कहा कि सोशल मीडिया पर हिजाब पहनना शुरू करने के कई पोस्ट किए गए थे। यह आम बात नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था और बच्चे उनके कहने पर काम कर रहे थे।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कर्नाटक सरकार के सर्कुलर का हवाला दिया, और कहा कि किसी भी पीएफआई गतिविधि का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बजाय, सर्कुलर धार्मिक प्रथाओं के पालन को एकता और समानता के लिए बाधा के रूप में दर्शाता है।
दवे ने अपनी दलील में कहा कि शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। जिसके अनुसार, यूनिफॉर्म अनिवार्य नहीं है। इसलिए, कर्नाटक सरकार का 5 फरवरी का आदेश इन दिशानिदेशरें का उल्लंघन नहीं कर सकता है।
दवे ने कहा कि कुछ लोगों के लिए यह एक आवश्यक प्रथा है, कुछ लोग अधिक धार्मिक हैं, कुछ अधिक सहिष्णु हैं और यह एक व्यक्तिगत पसंद है।
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्कूल परिसर में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हालांकि प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कक्षाओं में हिजाब को प्रतिबंधित करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह केवल कक्षा में प्रतिबंधित है।
राज्य सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि उसने हिजाब प्रतिबंध विवाद में किसी भी धार्मिक पहलू को नहीं छुआ है।
अपराध
मुंबई में “एमडी” और “एमडीएमए प्लस” ड्रग्स की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार।

मुंबई एंटी-नारकोटिक्स सेल एएनसी ने एमडी स्मगलिंग में शामिल एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(सी) और 22(सी) के तहत गिरफ्तार किया गया है। जोगेश्वरी से ऑपरेशन के दौरान, आरोपी संदिग्ध हालत में मिला और उसके पास से ये मिला
1) 3 “एमडीएमए टैबलेट” जिनका कुल वज़न 2.04 ग्राम (अनुमानित कीमत रुपये. 88,000/-)
2) “एमडी” जिसका कुल वज़न 417 ग्राम (अनुमानित कीमत रुपये. 01,25,10,000/-)
3) Rs. 500 के 50 इंडियन करेंसी के नोट (कुल कैश रकम रुपये. 25,000/-)
4) एक इस्तेमाल किया हुआ एप्पल कंपनी का आईफोन 15 (अनुमानित कीमत रुपये. 20,000/-)
*कुल अनुमानित कीमत रुपये. 01,26,43,000/- बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच की एएनसी स्क्वाड की आज़ाद मैदान यूनिट की एक टीम 11 सितंबर को जोगेश्वरी इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्हें एक व्यक्ति के अपने घर से ड्रग्स बेचने की पक्की जानकारी मिली। इसके बाद, एएनसी की आज़ाद मैदान यूनिट टीम ने उस व्यक्ति के घर पर छापा मारा और इस ऑपरेशन में नीचे दिया गया केस मटीरियल बरामद किया।
उक्त व्यक्ति की शारीरिक तलाशी के दौरान मामले की जब्त वस्तुएं थीं: 1) 3 “एमडीएमए टैबलेट्स” जिसका कुल वजन 2.04 ग्राम था (अनुमानित मूल्य 88,000/- रुपए) 2) 210 ग्राम “एमडी” जिसका कुल वजन 2.04 ग्राम था (अनुमानित मूल्य 63,00,000/- रुपए) 3) एक इस्तेमाल किया हुआ एप्पल आईफोन 15 (अनुमानित मूल्य 20,000/- रुपए) उक्त व्यक्ति की शारीरिक तलाशी के दौरान मामले की जब्त वस्तुएं थीं: 4) 207 ग्राम “एमडी” जिसका कुल वजन 2000 रुपये था (अनुमानित मूल्य 62,10,000/- रुपए) 5) 50 भारतीय मुद्रा नोट 500 (कुल नकद रु. 25,000/-) मामले की जब्त की गई वस्तुएं थीं: 1,26,43,000/- एएनसी दस्ते, आजाद मैदान इकाई ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ अपराध संख्या 85/2026 के तहत मामला दर्ज किया, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) 21(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तार किया गया।
उपरोक्त सफल ऑपरेशन देविन भारती, पुलिस आयुक्त मुंबई, अनिल कानभारे, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), कृष्ण कांत उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), पूर्णिमा चोगलेश्रंगी, पुलिस उपायुक्त, एएनसी दस्ता, अपराध शाखा द्वारा किया गया।
अपराध
पुणे में इन्फ्लुएंसर संतोष पंडित के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला को निशाना बनाने वाले ट्रोलर्स पर कार्रवाई की मांग

पुणे पुलिस के पास लोगों का एक समूह पहुंचा है। उन्होंने उन सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने कथित तौर पर उस महिला के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संतोष पंडित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पंडित पर महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और पुणे नगर निगम की कॉर्पोरेटर मिताली कुलदीप साल्वेकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पुणे नगर निगम में काम करने वाली सारिका कांबले की शिकायत के बाद, कोथरुड पुलिस स्टेशन में पंडित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
यह मामला तब और आगे बढ़ा जब सोमवार को ‘भाऊ फाउंडेशन’ के सदस्य कोथरुड पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने इन्फ्लुएंसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद कांबले को निशाना बनाया था। संगठन का आरोप है कि कांबले सोशल मीडिया पर अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियों का शिकार इसलिए बनीं क्योंकि उन्होंने उन टिप्पणियों के खिलाफ पुलिस से संपर्क किया था जिन्हें वह आपत्तिजनक मानती थीं। भाऊ फाउंडेशन की तनीषा पाटिल ने सोशल मीडिया के जरिए कांबले के खिलाफ की गई अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियों की निंदा की और ट्रोलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
पाटिल ने कहा, “हम सोशल मीडिया के जरिए की गई अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा करते हैं। पुलिस को ऐसे ट्रोलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस संबंध में मेटा (Meta) के पास भी शिकायत दर्ज कराएंगे।” संगठन ने कहा कि कानून लागू करने वाले अधिकारियों से संपर्क करने और आपत्तिजनक लगने वाली टिप्पणियों पर चिंता जताने के लिए लोगों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार या व्यक्तिगत हमलों का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसने पुलिस से आग्रह किया कि वे कांबले को ऑनलाइन परेशान करने में शामिल सोशल मीडिया यूज़र्स के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। भाऊ फाउंडेशन ने कहा कि वह मेटा (जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी है) के साथ भी इस मामले को आगे बढ़ाएगा और कांबले को निशाना बनाने वाले कथित आपत्तिजनक कंटेंट पर कार्रवाई की मांग करेगा।
मंत्री पाटिल और कॉर्पोरेटर मिताली कुलदीप साल्वेकर को निशाना बनाकर अश्लील और यौन रूप से उकसाने वाला कंटेंट पोस्ट करने के मामले में संतोष पंडित को 3 सितंबर को पुणे में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। शिकायत के अनुसार, पंडित ने कथित तौर पर अपने यूट्यूब अकाउंट ‘@SantoshPandit6278’ पर चंद्रकांत पाटिल और मिताली साल्वेकर को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो अपलोड किए थे। अधिकारियों ने कहा कि कानूनी कार्यवाही चल रही है और आगे की जानकारी का इंतजार है।
अपराध
‘हम उसे लगातार फ़ोन करते रहे’: डी यू छात्र की लाश बिल्डिंग के मलबे में मिलने के बाद परिवार और दोस्तों ने उस बेचैनी भरी रात को याद किया

दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजीडीएवी कॉलेज के दूसरे साल के छात्र अक्षत सिंह यादव की सोमवार को सत्य निकेतन में एक बिल्डिंग गिरने से मौत हो गई। उनके परिवार वालों और दोस्तों ने बताया कि उसकी लाश मिलने की खबर से पहले उन्होंने उससे संपर्क करने की कोशिश में बहुत बेचैनी भरे घंटे बिताए। परिवार के एक सदस्य ने पत्रकारों को बताया, “हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। हम उसे लगातार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। हम काफी देर तक बहुत परेशान भी रहे। सुबह करीब 3 से 3:30 बजे के बीच हमें खबर मिली कि वह मिल गया है। इसलिए, आज सुबह-सुबह हम यहाँ आए और उसकी पहचान की। वह यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था।”
अक्षत के नाना ने बताया कि घटना के बारे में पता चलते ही परिवार सत्य निकेतन पहुँच गया। उन्होंने कहा, “घटना के बारे में पता चलते ही हम सत्य निकेतन पहुँच गए। जब हम वहाँ पहुँचे, तो देखा कि पूरी बिल्डिंग गिर चुकी थी। वह पहली मंज़िल पर रहता था। उसे यहाँ पीजी में रहते हुए लगभग एक साल हो गया था।” उन्होंने आगे कहा, “हाँ, वे उसकी लाश ले गए हैं। हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। हम उसके फ़ोन पर लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। हम बहुत परेशान थे। हम रात करीब 2 बजे तक वहीं थे। सुबह करीब 3 से 3:30 बजे हमें पता चला कि वह मिल गया है। इसलिए, हम सुबह-सुबह यहाँ आए।”
उन्होंने बताया कि अक्षत के बारे में जानकारी का इंतज़ार करते हुए परिवार पूरी रात बहुत परेशान रहा। अक्षत के दोस्त युगांक गोयल ने बताया कि उन्हें रविवार दोपहर को घटना के बारे में पता चला और बाद में मालूम हुआ कि गिरी हुई बिल्डिंग में फँसे लोगों में उनके कॉलेज का एक छात्र भी शामिल था। उन्होंने कहा, “मुझे कल दोपहर करीब 1:30 बजे इस घटना के बारे में पता चला। आज हम अक्षत सिंह यादव के लिए यहाँ आए हैं। वह हमारे कॉलेज का छात्र है। मैं अक्षत को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। जब हादसा हुआ, तो मैं अपने कॉलेज के इलाके के पास था। हम यह देखने के लिए घटनास्थल पर गए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था।” उन्होंने आगे कहा, “उस समय, हमारे कॉलेज प्रशासन ने हमें बताया कि हमारे कॉलेज का एक छात्र भी वहाँ फँसा हुआ था। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हमें उसके बारे में कोई खबर मिले तो उन्हें बताएँ। इस तरह प्रशासन ने हमें घटना के बारे में जानकारी दी।” गोयल ने बताया कि बाद में छात्र ए आई आई एम एस अस्पताल पहुँचे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि घटना के पीड़ितों को वहाँ लाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “आज हम ए आई आई एम एस अस्पताल आए क्योंकि हमें बताया गया था कि दुर्घटना के सभी पीड़ितों को यहाँ लाया जा रहा है। जब हम यहाँ पहुँचे, तो हमें पता चला कि दुर्भाग्य से, वह अब नहीं रहा। उसकी माँ ने उसके शव की पहचान की और पुष्टि की, और उसका एमएलसी नंबर भी मेल खा गया।”
एक और दोस्त, आयुष्मान शर्मा ने बताया कि कॉलेज प्रशासन से जानकारी मिलने के बाद छात्र घटनास्थल पर पहुँचे थे। शर्मा ने कहा, “हमें पता चला कि हमारे कॉलेज का एक छात्र यहाँ था, इसलिए हम छात्रों के तौर पर अपने कॉलेज की तरफ से यहाँ आए। उसका नाम अक्षत सिंह यादव है। मुझे सही समय तो नहीं पता, लेकिन जब हम सत्य निकेतन के सत्य स्क्वायर पर खड़े थे, तो हमें कॉलेज प्रशासन से एक मैसेज मिला कि हमारे कॉलेज का एक छात्र उसी पीजी में रहता था।”
कॉलेज के एक और छात्र ने कहा कि अक्षत की मौत से छात्र समुदाय को गहरा सदमा लगा है। छात्र ने कहा, “कल हमें पता चला कि हमारे कॉलेज का एक छात्र, अक्षत यादव, उस पीजी में था जो ढह गया था। कल रात हमारे ग्रुप में एक मैसेज चल रहा था कि वह ठीक है। लेकिन आज सुबह हमें पता चला कि वह अब नहीं रहा।” इस बीच, आरोपी बिल्डिंग मालिक हरिराम बंसल के पड़ोसी एस.के. शर्मा ने बताया कि बंसल सेक्टर 23 में रहते हैं और लोकल मार्केट में उनकी एक दुकान है।
शर्मा ने कहा, “मैं सेक्टर 23 का रहने वाला हूँ। बंसल भी हमारे इलाके में रहते हैं। मार्केट में उनकी एक दुकान है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी दुकान पर जाता रहता हूँ और कई बार उनसे हार्डवेयर का सामान खरीदा है। उनका बेटा भी दुकान पर बैठता है।” उन्होंने आगे कहा, “यहाँ उनके तीन-चार और घर हैं। मुझे कल की घटना के बारे में पता नहीं था। मैंने उन्हें दो-तीन दिन पहले यहाँ देखा था। वह और उनकी पत्नी यहाँ रहते हैं। इस इलाके में उनकी तीन-चार प्रॉपर्टीज़ हैं।”
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