अपराध
दिल्ली में अंतरराज्यीय अवैध हथियार रैकेट का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने एक अंतर-राज्यीय अवैध हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के रहने वाले 60 वर्षीय कासिम अली के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी पर शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कड़ी धारा 25 (8) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद में बदला जा सकता है।
मामले के बारे में विवरण देते हुए, दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ), जसमीत सिंह ने कहा कि पुलिस पहले से ही सिंडिकेट के सदस्यों की पहचान करने के प्रयास कर रही थी जो सेंधवा, खरगोन, धार और बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) से हथियार खरीदने में शामिल थे, और उन्हें दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई करते हैं।
डीसीपी ने कहा कि विशेष प्रकोष्ठ की एक टीम को आरोपी कासिम द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दिल्ली-एनसीआर में हथियारों की तस्करी की अवैध गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की थी।
29 जनवरी को एक सूचना मिली थी कि कासिम अपने एक संपर्क को आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद देने के लिए शहर में एक निर्दिष्ट स्थान पर आएगा।
इसी के तहत जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया गया।
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने तलाशी के दौरान .32 कैलिबर की सात सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, .315 की तीन सिंगल-शॉट पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस यानी 32 बोर की 14 कारतूस बरामद की हैं।
पूछताछ के दौरान कासिम ने खुलासा किया कि उसे मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक हथियार निर्माता-सह-आपूर्तिकर्ता से पिस्तौल और कारतूस मिले थे।
आरोपी ने खुलासा किया कि वह पिछले 15 वर्षों से दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद की आपूर्ति कर रहा है।
पुलिस के मुताबिक कासिम मध्य प्रदेश से कम दाम में पिस्टल मंगवाता था और दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में गैंगस्टरों और अपराधियों को ज्यादा दाम पर सप्लाई करता था।
उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में 500 से अधिक आग्नेयास्त्रों की आपूर्ति की है।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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