राजनीति
मुस्लिम युवाओं से मेहंदी न लगवाएं हिंदू महिलाएं : हिंदू महासभा

हिंदू महासभा ने चेतावनी दी है कि अगर कोई गैर-हिंदू युवक हिंदू महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाता हुआ पाया गया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि मेहंदी की दुकानें खोलने वाले मुस्लिम युवकों की मंशा अलग है और उनके दिमाग में लव जिहाद है।
उन्होंने आगे कहा, “मेहंदी के इस काम की आड़ में वे लव जिहाद करते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। हिंदू महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि घर पर या हमारे समुदाय के सदस्यों द्वारा खोली गई दुकानों और ब्यूटी पार्लरों से मेहंदी लगवाएं।”
इस बीच, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने 13 मेहंदी स्टॉल खोले हैं और अपने सदस्यों को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को मेहंदी न लगाएं। वे मेहंदी कलाकारों के आधार कार्ड की जांच कर उनके विवरण की पुष्टि कर रहे हैं।
हिंदू महासभा के सदस्य लोकेश सैनी ने कहा कि यह कदम हमारे भाइयों और बहनों को लव जिहाद के शिकार होने से बचाने के लिए है।
उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाओं को उन स्टाल मालिकों के पास जाना चाहिए, जो करवा चौथ के महत्व को समझते हैं।
राजनीति
केजरीवाल को मिला सरकारी बंगला, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हुआ आवंटन

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर : लंबी कानूनी लड़ाई और केंद्र सरकार के साथ चली तनातनी के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 95 लोधी एस्टेट स्थित टाइप-VII बंगला आवंटित कर दिया गया है। यह आवास उन्हें बतौर राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख के नाते दिया गया है।
यह आवंटन तब हुआ जब दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आवास आवंटन में की जा रही देरी पर सख्त टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि सरकारी आवासों के वितरण में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोर्ट ‘आप’ की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संयोजक के लिए केंद्र सरकार से आवास की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के रवैये को “टालमटोल” करार देते हुए कहा था कि आवास आवंटन की प्रक्रिया किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समान अवसर की प्रणाली होनी चाहिए। अदालत ने केंद्र को स्पष्ट किया था कि सरकारी आवास किसी भी व्यक्ति या पद के प्रति भेदभाव के आधार पर नहीं दिया जा सकता।
इससे पहले, आम आदमी पार्टी ने 35 लोधी एस्टेट स्थित टाइप-VII बंगला अरविंद केजरीवाल को देने का प्रस्ताव किया था। यह वही बंगला था जो बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने मई में खाली किया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने उस बंगले को केजरीवाल के बजाय एक केंद्रीय राज्य मंत्री को आवंटित कर दिया था। इस फैसले के बाद मामला और विवादित हो गया था।
इसके बाद, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह अपने आवंटन की प्राथमिकता और प्रक्रिया के रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे और यह भी स्पष्ट करे कि आखिर किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को प्राथमिकता सूची में पीछे रखा गया। अब जबकि 95 लोधी एस्टेट का बंगला केजरीवाल को मिल गया है, ‘आप’ ने इसे “न्याय की जीत” बताया है।
पार्टी नेताओं ने कहा कि यह फैसला न केवल कानूनी रूप से सही है, बल्कि यह दिखाता है कि संस्थाओं में पारदर्शिता और समानता अभी भी कायम है।
राजनीति
सीजेआई गवई पर हमले के खिलाफ देशभर में वकीलों का प्रदर्शन जारी

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई के खिलाफ दुर्व्यवहार की कोशिश के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली से लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने कहा कि यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था की नींव को हिलाने की साजिश है। यह संविधान के खिलाफ सीधा हमला है।
प्रदर्शन कर रहे वकीलों में से एक ने मीडिया से कहा, “यह देश भारत के संविधान से चलेगा, न कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों से।”
उन्होंने आगे कहा, “हर रोज दलितों की हत्याएं हो रही हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और ‘हिंदू खतरे में है’ जैसे नारों से देश में नफरत फैलाई जा रही है।”
एक अन्य अधिवक्ता ने कहा, “जो कुछ भी कोर्ट में हुआ, वह केवल चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह भारतीय न्यायपालिका पर हमला है। हमारी मांग है कि इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।”
वकीलों ने प्रदर्शन के दौरान नारे लगाते हुए कहा, “कानून के राज पर हमला नहीं सहेंगे, सीजेआई पर हमला बंद करो, न्याय की गरिमा को बचाओ, संविधान की रक्षा करो।”
यहीं नहीं, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के सामने भी वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। करीब 50 से ज्यादा वकीलों ने हाथों में तख्तियां और नारे लेकर प्रदर्शन किया और जस्टिस गवई पर हुए हमले की कड़ी निंदा की।
वकीलों ने बताया कि यह प्रदर्शन सिर्फ मदुरै में सीमित नहीं रहेगा। एक वकील ने कहा, “यह विरोध प्रदर्शन देशभर में चलेगा। आज जिला न्यायालयों में छुट्टी थी, लेकिन आने वाले समय में इसे और बड़ा बनाया जाएगा। यह एक चेतावनी है कि न्यायपालिका को डराने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।”
महाराष्ट्र के कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मुख्य न्यायाधीश पर हमले के खिलाफ इंडिया फ्रंट ने विरोध प्रदर्शन किया।
वहीं, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हमले के आरोपी सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश किशोर ने कहा, “अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के नेतृत्व वाली बार काउंसिल ने सोमवार की रात मुझे निलंबित करने का एक पत्र भेजा, जिसे मैं आपको दिखा सकता हूं। यह पत्र उनका आदेश और एक निरंकुश फरमान है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अनुसार, जब भी किसी वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, तो पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए, वकील का पक्ष सुना जाना चाहिए और उसके बाद ही उन्हें बर्खास्त, रोल से हटाया या निलंबित किया जा सकता है।”
अपराध
नवी मुंबई: वाशी रेलवे स्टेशन पर 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

नवी मुंबई: वाशी रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई, जब वह फोन पर बात कर रही थी। सुबह करीब 11:40 बजे हुई इस चौंकाने वाली घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
पुलिस के मुताबिक, युवती प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। जब वह अभी भी कॉल पर थी, तभी आरोपी ने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छुआ। हैरान और परेशान होकर, युवती तुरंत स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात एक महिला राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) कर्मी के पास गई और उसे घटना की जानकारी दी।
वाशी जीआरपी की वरिष्ठ निरीक्षक किरण उंद्रे ने कहा, “शिकायतकर्ता सुबह करीब 11.40 बजे कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी आरोपी प्लेटफॉर्म पर उसके पास आकर खड़ा हो गया। जब वह कॉल पर बात कर रही थी, तो आरोपी ने उसे गलत तरीके से छुआ। पीड़िता ने तुरंत ड्यूटी पर मौजूद एक महिला जीआरपी कर्मी को इसकी सूचना दी। इस बीच, आरोपी फरार हो गया था,” मीडिया रिपोर्ट के अनुसार।
जीआरपी अधिकारियों ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज की तुरंत जाँच की और आरोपी की पहचान कर ली। तलाश शुरू की गई और घटना के दो दिन बाद ही सोमवार को संदिग्ध को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ निरीक्षक उंद्रे ने पुष्टि की, “सीसीटीवी से आरोपी की तस्वीर प्राप्त की गई और उसे सोमवार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।”
पुलिस ने कहा कि आरोपी पर छेड़छाड़ और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए जाएंगे।
इस साल की शुरुआत में, वाशी जीआरपी ने 1 जुलाई की रात पनवेल-सीएसएमटी जाने वाली ट्रेन में 17 साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 21 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया था। वाशी जीआरपी की वरिष्ठ निरीक्षक किरण उंद्रे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान इंद्रजीत मुखिया के रूप में हुई है, जो खारघर स्थित एक मिठाई की दुकान पर काम करता है। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, आरोपी मुखिया पर भारतीय न्याय संहिता और पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
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