राजनीति
दिल्ली: मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना 4 गुना बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया
दिल्ली में अब बिना मास्क के घूमना काफी महंगा पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर जुर्माने की राशि 4 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। अभी तक मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2000 रुपये करने का सख्त निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक यह निर्णय गुरुवार से ही लागू कर दिया जाएगा। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों के खिलाफ यह जुर्माना किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के विभिन्न संगठनों से जरूरतमंद व्यक्तियों को मास्क बांटने की गुजारिश भी की है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद केवल जुर्माना लगाना नहीं है, बल्कि सरकार दिल्ली में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक बनाना चाहती है। इसलिए एक और जहां मास्क न लगाने पर अब 2000 रुपये का जुर्माना किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बड़े पैमाने पर मास्क वितरण भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “गुरुवार को मैंने कोरोना की स्थिति पर उपराज्यपाल से मुलाकात की है और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। हम दोनों ने माना कि दिल्ली के अंदर जहां-जहां लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, वहां थोड़ा सख्ती करने की जरूरत है। जब बार बार कहने से बात नहीं बन रही तो जुर्माना लगाना पड़ता है। इसलिए मास्क न पहनने पर अब 2000 रुपये का चालान किया जा रहा है। अब दिल्ली में जो भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमेगा, 2000 रुपये का चालान किया जाएगा।”
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “मेरी सब से अपील है। इस समय में दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं। जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं की मदद से दिल्ली में मास्क का वितरण करें। आज मैंने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर मास्क लेकर भेजिए। कोई भी यदि सड़क पर मिले जिसने मास्क नहीं पहना है, उसे मास्क बांटिए। अगर आपने मास्क पहन लिया तो आपको कोरोना होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मेरी सभी संस्थाओं से, दिल्ली के सभी लोगों से अपील है कि मास्क पहनें। दूसरी ओर सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठन के लोगों को मास्क उपलब्ध कराएं, ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। यदि आप एक भी व्यक्ति को मास्क पहनाते हैं या देते हैं, तो मानिए कि आप ने एक व्यक्ति को कोरोना होने से बचा लिया।
अपराध
पंजाब: सीबीआई कोर्ट ने 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में सात आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई

चंडीगढ़, 29 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कोर्ट ने पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।
मामले के मुख्य आरोपियों मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन साल की कठोर कारावास (आरआई) और प्रत्येक पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि अन्य आरोपियों रचना जैन, भूपिंदर सिंह, प्रतीपाल सिंह, संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को तीन साल की जेल की सजा और प्रत्येक पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला 4 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मनीष ट्रेडर्स के पार्टनर मनीष जैन, रमेश कुमार जैन और कांता जैन ने बैंक के कुछ अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर 7.83 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस साजिश के तहत बैंक को गलत तरीके से बड़ी राशि का नुकसान पहुंचाया गया।
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 28 जून 2017 को इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद दोषियों को सजा सुनाई।
सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में साजिश के तहत बैंक को हानि पहुंचाना और फर्जीवाड़ा करना आरोपियों का मुख्य उद्देश्य था। अदालत ने मामले की पूरी जांच और चार्जशीट के आधार पर फैसला सुनाया और सभी दोषियों को सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया।
इस मामले में दोषियों को दी गई सजा तीन साल की है, लेकिन जुर्माना और कड़ी निगरानी के कारण आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की संभावना भी बनी हुई है। सीबीआई ने कहा है कि वे भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त और निष्पक्ष जांच जारी रखेंगे।
महाराष्ट्र
जोगेश्वरी पॉस्को केस में बेल पर आया आरोपी फिर गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई पॉस्को केस में शामिल एक भगोड़े आरोपी को जोगेश्वरी पुलिस ने 6 साल बाद फिर गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के जोगेश्वरी में, आरोपी पंकज पांचाल, 27, को 2019 में पॉस्को चाइल्ड अब्यूज़ और एक्सप्लॉइटेशन केस में गिरफ्तार किया गया था और वह बेल पर था, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई से गैरहाज़िर था और पिछले 6 सालों से अपनी पहचान छिपा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी SRA बिल्डिंग के पास आया है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को जोगेश्वरी से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। कोर्ट ने उसके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट भी जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसका पालन करते हुए उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। यह जानकारी मुंबई पुलिस ज़ोन 10 के DCP दत्ता नलावड़े ने दी है।
महाराष्ट्र
मिलिंद गैंगस्टर प्रतीक शाह बदर पर MPDA के तहत कार्रवाई

CRIME
मुंबई: मुंबई मिलिंद पुलिस ने शंकर धोत्रे के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसने यहां दुकानदारों, राहगीरों और रिक्शा चालकों को डरा-धमकाकर पैसे वसूले और आतंक मचाया, और उस पर MPDA यानी स्लम गुंडों का एक्ट लगाया है। यह कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल के निर्देश पर की गई है। आरोपी इलाके में आतंक का अड्डा है। उसके खिलाफ पैसे वसूलने के लिए हिंसा के कुल 6 मामले दर्ज हैं। वह व्यापारियों और दुकानदारों को डरा-धमकाकर उनसे हर महीने पैसे वसूलता है। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था। ऐसे में पुलिस ने शिकायतकर्ता को भरोसे में लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की। वह मिलिंद में आतंक का अड्डा है। MPDA के तहत कार्रवाई करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई से दूसरे शहरों में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस ने अब ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि पुलिस के प्रति जनता का भरोसा फिर से कायम हो सके। गुंडों के दिल में पुलिस का डर बना रहे।
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