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Thursday,02-July-2026
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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश ऑनलाइन मानहानि के संगठित अभियान पर रोक की दिशा में अहम कदम : राघव चड्ढा के वकील

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश का स्वागत किया है, जिसमें अदालत ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित पांच प्रथमदृष्टया मानहानिकारक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। वकीलों ने कहा कि यह फैसला स्पष्ट करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के खिलाफ “पैसों से प्रायोजित और सुनियोजित मानहानि तथा चरित्र हनन अभियान” चलाने के लिए नहीं किया जा सकता।

इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित पांच पोस्ट को प्रथमदृष्टया मानहानिकारक मानते हुए उन्हें हटाने का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने चड्ढा की उस मांग को स्वीकार नहीं किया, जिसमें उन्होंने अपने द्वारा चिह्नित सभी ऑनलाइन सामग्री हटाने और अपने व्यक्तित्व (पर्सनैलिटी) तथा प्रचार (पब्लिसिटी) अधिकारों की व्यापक सुरक्षा के लिए अंतरिम राहत मांगी थी।

फैसले के बाद जारी बयान में राघव चड्ढा की ओर से पेश अधिवक्ता सतत्य आनंद और निखिल अराधे ने कहा, “दिल्ली हाईकोर्ट के माननीय एकल न्यायाधीश का आज का आदेश स्वागतयोग्य है। अदालत ने राघव चड्ढा के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री हटाने का निर्देश देकर सोशल मीडिया पर संगठित तरीके से चलाई जा रही मानहानि से व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।”

उन्होंने कहा, “यह आदेश इस सिद्धांत को भी मजबूत करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में भुगतान लेकर सुनियोजित तरीके से किसी की छवि खराब करने और चरित्र हनन का अभियान नहीं चलाया जा सकता।”

वकीलों के अनुसार, सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कई पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से एक समन्वित और कथित रूप से भुगतान आधारित सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा था।

बयान में कहा गया कि अदालत के समक्ष प्रस्तुत सामग्री से यह स्पष्ट हुआ कि कई सोशल मीडिया अकाउंट और इन्फ्लुएंसर, जिन्हें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसियों के जरिए भुगतान किया गया था, कुछ ही मिनटों के भीतर अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समान प्रकार की मानहानिकारक पोस्ट साझा कर रहे थे। इससे झूठे तथ्यों को व्यापक रूप से फैलाने और सांसद की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाने के लिए सुनियोजित प्रयास का संकेत मिलता है।

राघव चड्ढा के वकीलों ने कहा कि यह आदेश संगठित ऑनलाइन मानहानि के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और सार्वजनिक विमर्श की गरिमा की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इससे पहले बुधवार को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने कहा कि प्रथमदृष्टया यह मामला व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनैलिटी राइट्स) के उल्लंघन का नहीं बनता। हालांकि, अदालत ने पांच ऑनलाइन पोस्ट को प्रथमदृष्टया मानहानिकारक मानते हुए उन्हें हटाने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, “इस मामले में व्यक्तित्व अधिकारों का प्रश्न नहीं उठता। हालांकि, मैंने केवल पांच दस्तावेज हटाने का आदेश दिया है। शेष सामग्री प्रथमदृष्टया मानहानिकारक नहीं है।”

राघव चड्ढा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने नाम, तस्वीर, पहचान और व्यक्तित्व के कथित अनधिकृत उपयोग और दुरुपयोग से सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार, डीपफेक और मॉर्फ्ड सामग्री के जरिए यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के लिए “पैसों के बदले खुद को बेच दिया”।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि प्रथमदृष्टया चिह्नित सामग्री किसी राजनीतिक निर्णय की आलोचना प्रतीत होती है, न कि व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन का मामला। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि आलोचना और मानहानि के बीच की रेखा काफी पतली होती है।

महाराष्ट्र

मानसून से हुई मौतों के लिए ज़िम्मेदार रूलिंग कोएलिशन को मानसून के बजाय दूसरी चीज़ों में दिलचस्पी है, मेयर को मुंबई से माफ़ी मांगनी चाहिए: रईस शेख

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मुंबई: मानसून से जुड़े हादसों में हुई मौतों के बाद, समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन और मुंबई की मेयर रितु तावड़े की आलोचना की है। उन्होंने गठबंधन पर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को नज़रअंदाज़ करने और गलत प्राथमिकताओं को अहमियत देने का आरोप लगाया है। उन्होंने मेयर से मुंबई से सबके सामने माफी मांगने की मांग की है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इतिहास में कभी भी मेयर का ध्यान बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या, बर्थ सर्टिफिकेट बांटने, मानसून के मौसम में जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाने, मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई, मनखोद में तोड़फोड़ या गैर-कानूनी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों पर नहीं गया। मेयर ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को एक समुदाय को टारगेट करने और बदनाम करने में लगा दिया है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में समाजवादी पार्टी के पूर्व ग्रुप लीडर और विधायक रईस शेख ने कहा कि मुंबई के मेयर को मुंबई के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अब से अपनी मुख्य जिम्मेदारियों पर ध्यान देगा। एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के कारण आज एक मासूम बच्चे की जान चली गई। एक व्यक्ति खुले नाले में डूब गया जबकि दूसरा बाल-बाल बच गया। उन्होंने यह भी कहा कि पनवेल हाईवे पर करंट लगने से दो युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। शेख ने आरोप लगाया कि ये सभी घटनाएं गलत प्राथमिकताओं और राजनीतिक नेतृत्व की नाकामी का नतीजा हैं। मुंबईकरों को सत्ताधारी महात्मा की बदनामी की राजनीति की भारी कीमत चुकानी पड़ी। पूरे प्रशासन का इस्तेमाल एक समुदाय को निशाना बनाने और बदनाम करने के लिए किया गया। नतीजतन, प्री-मानसून पेड़ों का सर्वे नहीं किया गया। विभागवार प्री-मानसून तैयारियां समय पर नहीं की गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्री-मानसून तैयारियों के लिए जिम्मेदार इंजीनियरों को जरूरी निर्देश और मार्गदर्शन नहीं दिया गया। आगे बोलते हुए, शेख ने कहा कि क्रेट सौम्या ने मेयर के साथ 20 मीटिंग कीं। इसके अलावा, इस दौरान मेयर और प्रशासन कार्यक्रम आयोजित करने, प्रचार पाने और अपनी छवि चमकाने में व्यस्त रहे।

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महाराष्ट्र

मानखुर्द शिवाजी नगर में खाली सरकारी ज़मीन पर कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और हज कमेटी का ऑफिस बनाया जाए; अबू आसिम आज़मी

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मुंबई: मानखुर्द-शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी ज़मीन पर गैर-कानूनी तरीके से जारी स्क्रैप, साबुन और तेल की फैक्ट्रियों को प्रशासन द्वारा हटाए जाने के बाद, इस खाली ज़मीन के पब्लिक इस्तेमाल की मांग तेज़ हो गई है। स्थानीय विधायक अबू आसिम आज़मी ने रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग में इस मुद्दे को ज़ोरदार तरीके से उठाया। मीटिंग में विधायक आज़मी ने ज़ोरदार तरीके से मांग की कि इस खाली ज़मीन पर जेल या फिल्म इंडस्ट्री बनाने के सरकारी प्रस्ताव के बजाय, मानखुर्द-शिवाजी नगर और गोविंदी के नागरिकों के विकास के लिए एक डिग्री कॉलेज, एक टेक्निकल कॉलेज और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। लड़कियों की पढ़ाई और उर्दू घर पर खास ज़ोर
इलाके की सामाजिक स्थिति पर रोशनी डालते हुए विधायक ने कहा कि हमारे इलाके में माइनॉरिटी की आबादी ज़्यादा है, कई लड़कियां बुर्का पहनने की वजह से हायर एजुकेशन के लिए दूर के इलाकों में नहीं जा पातीं, इसलिए इस खाली ज़मीन पर एक खास महिला कॉलेज और बच्चों के लिए एक मॉडर्न लाइब्रेरी बनाई जानी चाहिए।” उन्होंने उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से अटके ‘उर्दू घर’ को बनाने की भी मांग की।

महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के लिए परमानेंट ऑफिस की वकालत

मीटिंग के दौरान एक और ज़रूरी मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के पास अभी कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है और वह अलग-अलग टेम्पररी जगहों से काम कर रही है। क्योंकि हज यात्री पूरे महाराष्ट्र से मुंबई आते हैं और मानखुर्द शिवाजी नगर इलाका रेल, सड़क, ईस्टर्न फ्रीवे और हाईवे से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, इसलिए महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का सेंट्रल ऑफिस इस खाली ज़मीन पर बनाया जाना चाहिए।

आजमी ने साफ किया कि पढ़ाई और खेल की सुविधाओं को प्राथमिकता देने से इलाके के युवाओं को फायदा होगा और यह माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। रेवेन्यू मिनिस्टर ने इन मांगों को सुना। गंभीरता से लिया और पॉज़िटिव कार्रवाई का भरोसा दिया।

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महाराष्ट्र

साकी नाका में मैनहोल में गिरने से असलम शेख की मौत की जांच के लिए एल डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर समेत चार लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है।

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मुंबई। गुरुवार दोपहर (2 जुलाई, 2026) को, जब मुंबई महानगरपालिका का सीवरेज ऑपरेशन डिपार्टमेंट कुर्ला साकी नाका में खैरानी मार्ग पर एक मैनहोल पर ‘सेफ्टी नेट’ लगा रहा था, तभी मैनहोल में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना को गंभीरता से लेते हुए, महानगरपालिका कमिश्नर अश्विनी भिडे ने ‘एल’ डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर धनजी हरलेकर, असिस्टेंट/सेकेंडरी इंजीनियर (मेंटेनेंस, एल डिवीजन) दीपक चोगोले, जूनियर इंजीनियर (मेंटेनेंस, एल डिवीजन) अभिजीत चोगोले, असिस्टेंट इंजीनियर (सीवेज ऑपरेशन) उत्तम पाटिल को जांच पूरी होने तक सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए। कमिश्नर ने सेफ्टी नियमों के काम में लापरवाही के लिए संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पूरी जांच करने और महानगरपालिका सीमा में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एडिशनल महानगरपालिका कमिश्नर (पश्चिमी उपनगर) की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल जांच का गठन किया गया है। मुंबई महानगरपालिका के ‘एल’ डिवीजन इलाके में कुर्ला साकीनाका में खैरानी मार्ग पर सीवरेज ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ‘मैनहोल प्रोटेक्टिव नेट’ लगाने का काम चल रहा था। जब यह काम चल रहा था, तो देखा गया कि कॉन्ट्रैक्टर ने सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा। उस समय असलम इशाक शेख (उम्र 55 साल) अपने मोबाइल फोन पर बात करते हुए सड़क पर चल रहे थे। जब शेख मैनहोल के पास पहुंचे, तो मैनहोल के पास खड़े लोगों ने शोर मचाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन, बदकिस्मती से शेख का बैलेंस बिगड़ गया और वह ‘मैनहोल’ में गिर गए। मुंबई महानगरपालिका, मुंबई फायर डिपार्टमेंट और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन, बदकिस्मती से उस व्यक्ति की जान चली गई। घटना को गंभीरता से लेते हुए महानगरपालिका कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, एल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर धनजी हरलेकर, असिस्टेंट/सेकेंडरी इंजीनियर श्री दीपक चोगोले, जूनियर इंजीनियर श्री अभिजीत चोगोले, असिस्टेंट इंजीनियर श्री उत्तम पाटिल को जांच तक सस्पेंड कर दिया गया है। कमिश्नर ने सुरक्षा में लापरवाही के लिए संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश दिया है। मेयर रितु तावड़े ने 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है।
हाई-लेवल जांच नियुक्त
घटना के कारणों की पूरी जांच करने और मुंबई नगर निगम इलाके में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए उपाय सुझाने के लिए एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल जांच कमेटी नियुक्त की गई है। कमेटी में डिप्टी कमिश्नर (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन), डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 7), डिप्टी कमिश्नर (इंफ्रास्ट्रक्चर) शामिल हैं। जांच कमेटी को सात दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है।
इसके साथ ही, सुरक्षा उपाय के तौर पर एक बार फिर निर्देश दिए गए हैं कि इंसानों के आने-जाने पर काम करते समय चारों तरफ बैरियर लगाए जाएं। इसके अलावा, अगले आठ दिनों में म्युनिसिपल इलाके में सर्वे मैनहोल का 100% इंस्पेक्शन किया जाए। उनकी सुरक्षा पक्की की जाए। सभी एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर, सभी सात ज़ोन के डिप्टी कमिश्नर, 26 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर को इस बारे में रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, प्री-मानसून तैयारियों के तहत म्युनिसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने मार्च 2026 से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की रेगुलर मीटिंग की और सभी डिपार्टमेंट को मैनहोल नेट लगाने का ऑर्डर दिया।

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