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Wednesday,21-May-2025
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महाराष्ट्र

सीजेआई ने शिंदे से पूछा – चुने जाने पर राजनीतिक दलों की अनदेखी, लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है?

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Shinde-Supreme

 सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वकील से सवाल किया कि ‘चुने जाने के बाद अगर राजनीतिक दलों की पूरी तरह अनदेखी की जाए तो क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है?’ शिंदे के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल अयोग्य नहीं हैं और उन्होंने पार्टी भी नहीं छोड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने एक राजनीतिक दल के भीतर असंतोष के पहलू पर जोर दिया।

शिंदे का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता तभी होती है, जब अध्यक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी सदस्य ने पार्टी के रुख के खिलाफ मतदान किया है। साल्वे ने कहा कि अगर किसी विधानसभा के अध्यक्ष को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने में एक या दो महीने लगते हैं, तो इसका क्या मतलब है? कि वे सदन की कार्यवाही में भाग लेना बंद कर दें? उन्होंने आगे कहा, “जब तक अयोग्यता का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तब तक कोई भी अवैधता सिद्धांतपूर्ण नहीं है।”

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के साथ ही प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “फिर व्हिप का क्या उपयोग है? क्या दलबदल विरोधी केवल उन्हीं चीजों पर लागू होता है?”

साल्वे ने जवाब दिया कि दलबदल विरोधी कानून असंतोष विरोधी कानून नहीं हो सकता।

प्रधान न्यायाधीश ने सवाल किया कि निर्वाचित होने के बाद राजनीतिक दलों की पूरी तरह से अनदेखी करना क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? न्यायमूर्ति रमना ने आगे पूछा, “आप कहते हैं कि इस अदालत और उच्च न्यायालय को यह नहीं सुनना चाहिए और यह तब है जब आपने हमसे पहले संपर्क किया था।”

साल्वे ने कहा कि इस मामले के तथ्यों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह पता चले कि इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने साल्वे से कहा, “आज आप कहते हैं कि अदालत इस मुद्दे पर नहीं जा सकती, क्योंकि अध्यक्ष के पास शक्ति है।” साल्वे ने शिंदे गुट की ओर से कहा, “मैं अयोग्य नहीं हूं, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है।”

उद्धव ठाकरे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश ने एक प्रश्न किया, मान लीजिए कि दो समूह हैं, जो कह रहे हैं कि हम वास्तविक राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल के सामान्य सदस्य यह पहचानने का दावा नहीं कर सकते कि मूल राजनीतिक दल कौन है। सिब्बल ने तर्क दिया कि एक समूह कह सकता है कि उनके पास 50 में से 40 विधायकों का समर्थन है, इसलिए वे असली राजनीतिक दल हैं। उन्होंने कहा, अगर 40 अयोग्य हैं तो? चुनाव आयोग कोई न कोई फैसला करे तो इस दलबदल का क्या होगा?

ठाकरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि जब तक यह अदालत फैसला नहीं करती, तब तक चुनाव आयोग इस मुद्दे को कैसे तय कर सकता है और बाद में वे कहेंगे कि ये कार्यवाही निष्फल हैं?

चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दतार ने कहा कि बागी विधायक की अयोग्यता का मतलब सदन से उनकी अयोग्यता है, न कि राजनीतिक दल से। दातार ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और दसवीं अनुसूची इस पर रोक नहीं लगा सकती है। दातार ने कहा, “मैं केवल यह तय कर सकता हूं कि सबूत पेश करने के बाद किसके पास सिंबल (चिन्ह) हो सकता है।”

दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से भारत के चुनाव आयोग से शिंदे समूह द्वारा उन्हें असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए उठाए गए दावे पर कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करने और ठाकरे गुट को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सोमवार तक फैसला करेगी कि महाराष्ट्र के राजनीतिक परि²श्य से उत्पन्न विधायकों की अयोग्यता में शामिल संवैधानिक सवालों के संबंध में एक बड़ी पीठ को भेजा जाए या नहीं।

महाराष्ट्र

मुंबई लोकल ट्रेन के विकलांग डिब्बे में अंधी महिला की पिटाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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मुंबई: रेलवे पीआरपी ने मुंबई लोकल ट्रेन के विकलांग डिब्बे में एक नेत्रहीन महिला की पिटाई करने के आरोप में मुहम्मद इस्माइल हसन अली को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मोहम्मद इस्माइल हसन अली अपनी गर्भवती पत्नी और 10 वर्षीय बेटी के साथ मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन से टाटवाला जाने वाली ट्रेन में विकलांग डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। इस दौरान एक 33 वर्षीय नेत्रहीन महिला डिब्बे में दाखिल हुई। अन्य यात्रियों ने हसन अली से अनुरोध किया कि वह विकलांग महिला के लिए अपनी सीट छोड़ दें। उसने इनकार कर दिया। इस दौरान पीड़िता ने उसके साथ गाली-गलौज की तो 40 वर्षीय हसन अली भड़क गया और उसने महिला की पिटाई शुरू कर दी। किसी तरह डिब्बे में मौजूद यात्रियों ने अंधी महिला को बचाया और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस पर टिप्पणियां भी शुरू हो गईं। इस पर संज्ञान लेते हुए कल्याण जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए मुंब्रा निवासी मोहम्मद इस्माइल हसन को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच के लिए मामला पुलिस को सौंप दिया गया है। हसन अली के खिलाफ बिना किसी बहाने के विकलांग डिब्बे में यात्रा करने, मारपीट करने और अंधे यात्री के अधिकारों का उल्लंघन करने का मामला भी दर्ज किया गया है।

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महाराष्ट्र

यातायात पुलिस ने 10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला। 556 करोड़

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मुंबई: ‘मुंबई वन स्टेट वन चालान’ डिजिटल पोर्टल के जरिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस विभाग ने 1 जनवरी 2024 से 28 फरवरी 2025 के बीच 556 करोड़ 64 लाख 21 हजार 950 रुपये (₹5,564,219,050) के चालान वसूले हैं। यह खुलासा एक आरटीआई आवेदन के जरिए हुआ है। उक्त अवधि के दौरान पोर्टल पर कुल 1,81,613 ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 1,07,850 शिकायतें खारिज कर दी गईं। यानि लगभग 59% शिकायतें खारिज कर दी गईं।
सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता अनिल गलगली ने ई-चालान शिकायतों के बारे में मुंबई यातायात पुलिस से जानकारी मांगी थी। मुंबई यातायात पुलिस के अनुसार, वाहन के प्रकार (जैसे दोपहिया, चार पहिया, माल वाहन, यात्री वाहन, आदि) के आधार पर प्राप्त शिकायतों का वर्गीकरण ‘एक राज्य एक चालान’ पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वर्तमान में विशिष्ट वाहन श्रेणियों पर की गई कार्रवाई का विश्लेषण करना असंभव है।
शिकायत जांच प्रक्रिया:

सभी शिकायतों की जांच मल्टीमीडिया सेल, यातायात मुख्यालय, वर्ली, मुंबई में की जाती है। इसमें वाहन की तस्वीरों और आसपास के दृश्य साक्ष्यों की समीक्षा शामिल है। यदि चित्र या साक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं, तो उसे जांच के लिए संबंधित यातायात विभाग या पुलिस स्टेशन को भेजा जाता है। चालान को बरकरार रखने या रद्द करने का अंतिम निर्णय स्थानीय जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कहा कि ई-चालान प्रणाली को पारदर्शी बनाना समय की मांग है। नागरिकों को अपने विचार प्रस्तुत करने का पूर्ण एवं निष्पक्ष अवसर दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष एवं गहन जांच की जानी चाहिए।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में कोविड: स्वास्थ्य विभाग सतर्क, मुंबई में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 10 के पार

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मुंबई, 21 मई। महाराष्ट्र में कोविड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश की राजधानी मुंबई में ही मंगलवार को कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 15 बताई गई। स्वास्थ्य विभाग ने 20 मई को इसकी जानकारी दी साथ ही लोगों से अपील की कि वो किसी भी स्थिति में घबराएं नहीं।

इसके मुताबिक ऐहतियातन वर्तमान में महाराष्ट्र में कोविड के लिए आईएलआई (इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी) और एसएआरआई (गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण) को लेकर सर्वे चल रहा है।

टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए संक्रमितों का उपचार किया जा रहा है। विभाग के मुताबिक फिलहाल मामले ज्यादा भयावह नहीं हैं, मरीजों में लक्षण बेहद सामान्य या हल्के हैं।

इसके साथ ही जनता से अपील की गई है कि वो डरे नहीं, घबराएं नहीं। किसी भी तरह के लक्षण दिखें तो तुरंत पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से कोविड परीक्षण कराएं। उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जनवरी से अब तक कोरोनावायरस के लिए 6,066 स्वैब नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से 106 मरीजों के नतीजे पॉजिटिव आए। इनमें से 101 मुंबई से और शेष 1 पुणे, 1 ठाणे और 3 कोल्हापुर से थे। मुंबई में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 101 पाई गई। राज्य में 52 मरीज हल्के लक्षणों के कारण उपचार करा रहे हैं, जबकि 16 मरीज अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं।

वहीं, जनवरी से अब तक कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 2 रही है। दोनों ही को-मॉर्बिड केस थे। जिनमें से एक मरीज को हाइपोकैल्सीमिया दौरे के साथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम था और दूसरे को कैंसर था।

दिशानिर्देशों का पूर्णत: पालन किया जा रहा है और मरीजों को 7 दिनों के बाद छुट्टी दे दी जाती है। मरीजों की संख्या में छिटपुट वृद्धि केवल महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों और कुछ अन्य देशों में भी देखी जा रही है।

महाराष्ट्र में कोविड जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट बी. जे. मेडिकल कॉलेज पुणे और एनआईवी पुणे में किया जाता है।

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