अपराध
एनएसई को-लोकेशन घोटाले में चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण की जमानत याचिका खारिज कर दी। चित्रा को 2009 से 2017 के बीच एनएसई कर्मचारियों के फोन टैपिंग से जुड़े को-लोकेशन मामले में गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की सीबीआई की विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने 25 अगस्त को याचिकाकर्ता और मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद रामकृष्ण की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 6 मार्च को गिरफ्तार किए गए चित्रा रामकृष्ण को मुख्य रूप से जांच एजेंसी के इस तर्क पर कई बार जमानत से वंचित किया गया कि हाई-प्रोफाइल मामले में जांच चल रही है।
को-लोकेशन घोटाला यह दर्शाता है कि कैसे कुछ ब्रोकर, जो एनएसई द्वारा दी गई को-लोकेशन सुविधा में अपने सर्वर को स्टॉक एक्सचेंज परिसर में रख सकते हैं, जिससे उन्हें बाजारों में तेजी से पहुंच मिल सके, एल्गोरिथ्म और अप्रत्याशित तरीके से लाभ कमाने के लिए इसका दुरुपयोग किया गया था।
सीबीआई मई 2018 से मामले की जांच कर रही है। अप्रैल में, सीबीआई ने रामकृष्ण और एनएसई के पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ इस मामले में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था।
24 फरवरी को सुब्रमण्यम की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने 6 मार्च को रामकृष्ण को गिरफ्तार किया।
पहले के एक आदेश में, रामकृष्ण को जमानत देने से इनकार करते हुए, अदालत ने कहा था, प्रथम ²ष्टया, को-लोकेशन घोटाला प्रासंगिक समय पर एनएसई के सभी कार्यात्मक प्रमुखों की जानकारी और सक्रिय मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकता था, इस अवधि को एनएसई के इतिहास में डार्क पीरियड माना जा सकता है।
कोर्ट ने आगे कहा, यह भी देखा गया कि इस मामले को गंभीरता से देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जनता के धन की भारी हानि शामिल है। इसे एक गंभीर अपराध के रूप में माना जाना चाहिए, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। जिससे देश के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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