राजनीति
केंद्र ने अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया

केंद्र ने अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल को एक और साल 30 जून, 2022 तक, विकास से परिचित सूत्रों ने सोमवार को कहा। 89 वर्षीय वेणुगोपाल को शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में पद छोड़ने के मुकुल रोहतगी के फैसले के बाद 1 जुलाई, 2017 को तीन साल के कार्यकाल के लिए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था।
सूत्र ने कहा कि उनके नए विस्तार के संबंध में औपचारिक आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
एजी का कार्यकाल आमतौर पर तीन साल का होता है। हालांकि, जब उनका पहला कार्यकाल पिछले साल समाप्त होने वाला था, तो वेणुगोपाल ने सरकार से अनुरोध किया था कि उनकी उन्नत आयु का हवाला देते हुए उन्हें एक वर्ष का विस्तार दिया जाए। उनके अनुरोध के बाद, केंद्र ने पिछले साल कार्यकाल एक और साल बढ़ा दिया था।
एक सूत्र के अनुसार, सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है कि वेणुगोपाल सुप्रीम कोर्ट में हाई प्रोफाइल मामलों को देख रहे हैं, और उन्हें बार में व्यापक अनुभव भी है। वेणुगोपाल का मौजूदा कार्यकाल अगले कुछ दिनों में खत्म हो रहा है।
वेणुगोपाल एक प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ और पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं। उन्होंने मोरारजी देसाई सरकार के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया था।
वह 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष सीबीआई और ईडी की ओर से पेश हुए थे।
महाराष्ट्र
पवई चोरी में शामिल दो गिरफ्तार संदिग्धों ने चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग करके अपराध को अंजाम दिया।

मुंबई: मुंबई पुलिस ने 48 घंटे के भीतर चोरी के दो मामलों को सुलझाने और दो आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। 5 अप्रैल की सुबह मुंबई के पवई पुलिस स्टेशन की सीमा में दो चोरों ने एक महिला से सोने की चेन छीन ली। उनके कब्जे से 30 ग्राम वजनी सोने की चेन भी बरामद की गई। दूसरी घटना पवई क्षेत्र में द्वितीय मार्ग गेट के सामने हुई, जिसमें आरोपी ने पूछा कि मेडिकल कहां है और फिर शिकायतकर्ता के चेहरे पर गंदा कपड़ा फेंक दिया और 15 ग्राम सोने का हार लेकर भाग गया। इस मामले की गंभीरता से जांच की गई।
अगले दिन सुबह साढ़े आठ बजे आरोपियों ने हीरानंदानी गार्ड के पास 45 वर्षीय महिला के गले से 20 ग्राम वजन के दो सोने के हार छीन लिए और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। इन सभी चोरियों को सुलझाने के लिए पुलिस ने जांच के दौरान 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पता चला कि आरोपी बहराम बाग की ओर भाग गया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट का सामान बरामद कर लिया गया। 30 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किये गये हैं।
अपराध के लिए आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। 20 साल के पप्पू गजेंद्र मिश्रा और 20 साल के सुनील गंगा मोहते को अंधेरी से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पप्पू मिश्रा के खिलाफ 6 महीने पहले राबोड़ी थाने में चोरी का मामला भी दर्ज है और उसने छह महीने पहले एक मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। इस चोरी में भी उसी का इस्तेमाल किया गया था, यह जानकारी आज यहां मुंबई जोन 10 के डीसीपी सचिन कंजाल ने दी।
राष्ट्रीय समाचार
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया सात दिन का समय, डिनोटिफिकेशन और नई नियुक्तियों पर रहेगी रोक

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। वक्फ कानून में हाल में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दूसरे दिन सुनवाई जारी रही। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन की मोहलत दी है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इस दौरान डिनोटिफिकेशन या नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि यह मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन देखकर उस पर फैसला किया जाए। इसके लिए पूरे कानून और इतिहास को भी देखना होगा। कई लाख सुझावों पर गौर करके यह कानून पारित हुआ था।
उन्होंने कहा कि यदि अदालत कोई आदेश जारी करती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
इसके बाद सीजेआई ने कहा कि अदालत चाहती है कि कोई भी पक्ष प्रभावित न हो।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर आप ‘वक्फ बाय यूजर’ को लेकर भी कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पक्ष सुने। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह तक वक्फ बोर्ड में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वह आश्वासन दे सकते हैं कि 1995 के वक्फ कानून के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं करेंगे? सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को इसका भी भरोसा दिलाया।
अंतरिम आदेश में शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय करते हुए कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि केंद्र सरकार सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है। वह अदालत को आश्वासन देते हैं कि वक्फ कानून की संशोधित धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना द्वारा घोषित वक्फ शामिल हैं, को न तो डिनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर द्वारा इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। हम इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली में 8 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, निर्वासन प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। दिल्ली पुलिस ने साउथ कैंपस थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा।
सभी की पहचान रबीउल इस्लाम (38), उसकी पत्नी सीमा (27), उसका बेटा अब्राहम (5), पापिया खातून (36), सादिया सुल्ताना (21), सुहासिनी (1), आर्यन (7) और रिफत आरा मोयना (28) के रूप में हुई है।
अब विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की मदद से सभी के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पुलिस के मुताबिक, 15 अप्रैल को साउथ कैंपस पुलिस थाने को गुप्त सूचना मिली थी कि सत्य निकेतन मार्केट में कुछ बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर रविंदर कुमार वर्मा, एसएचओ, साउथ कैंपस के नेतृत्व में और एसीपी डॉ. गरिमा तिवारी की निगरानी में एक विशेष टीम गठित की गई।
इस टीम में एसआई सुंदर योगी, एचसी मनोहर, सीटी धन्ना राम और अन्य शामिल थे। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सत्य निकेतन मार्केट में छापेमारी की और एक संदिग्ध व्यक्ति, रबीउल इस्लाम, से पूछताछ की।
पुलिस ने बताया कि पूछताछ में रबीउल ने बताया कि वह 2012 में त्रिपुरा सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत आया था और अपनी पत्नी सीमा और बेटे अब्राहम के साथ दिल्ली के किशनगढ़ में रह रहा है। उसने यह भी खुलासा किया कि उसके पास फर्जी आधार कार्ड है और कुछ अन्य बांग्लादेशी नागरिक कटवारिया सराय और मोती बाग में रहते हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सात अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। जांच में पाया गया कि सभी भारत में अवैध रूप से रह रहे थे।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, रबीउल इस्लाम बांग्लादेश के जेसोर जिले का रहने वाला है और 2016 में उसने सीमा से शादी की। वह भारत में हाउसकीपर का काम करता है और 2022 में बांग्लादेश में मानव तस्करी के एक मामले में शामिल था। उसकी पत्नी सीमा हाउसमेड का काम करती है। पापिया खातून को पति ने बांग्लादेश में छोड़ दिया था और वह अपनी बेटियों सादिया और सुहासिनी के साथ भारत में रह रही थी। अन्य पकड़े गए लोग भी विभिन्न कामों में लगे थे।
पुलिस ने बताया कि यह ऑपरेशन अवैध प्रवासियों पर नजर रखने के लिए बनाई गई विशेष रणनीति का हिस्सा था। टीम को दिन-रात गश्त करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे।
अधिकारियों ने कहा कि पकड़े गए सभी लोगों को निर्वासन केंद्र भेजा गया है और एफआरआरओ के माध्यम से वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। यह कार्रवाई दिल्ली में अवैध प्रवास के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पुलिस लगातार सघन जांच कर रही है।
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