अपराध
बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, मुंबई एयरपोर्ट के पास बनी 48 ऊंची इमारतें 18 अगस्त तक होंगी ध्वस्त

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आस-पास बनी खतरनाक ऊंची इमारतों पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए मुंबई उपनगर के कलेक्टर को एयरपोर्ट के पास बनी 48 ऊंची इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने डेड लाइन भी तय की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि, ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई 18 अगस्त तक पूरी कर लिया जाए। बता दें कि, एयरपोर्ट के पास ऊंची इमारतों से विमानों को होने वाले खतरे पर हाईकोर्ट के पास वर्ष 2019 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। वकील यशवंत शिनॉय द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई थी कि एयरपोर्ट के समीप बने निर्धारित ऊंचाई से अधिक ऊंचे भवनों पर कार्रवाई कर इन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया जाए। ये सभी भवन विमानों के लिए बेहद खतरनाक हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक ने यह कड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट का यह आदेश केवल इमारत के उन्हीं हिस्सों को गिराने के लिए हैं जो एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर हैं।
इससे पहले कोर्ट ने इस याचिका पर 25 जुलाई को सुनवाई की थी। उस दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जवाब मांगा था। उस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया था कि, 2021-22 में एक सर्वेक्षण कर ऐसी इमारतों की पहचान की है जो एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले विमानों के लिए खतरा बन सकते हैं। इस पर कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को इन इमारतों की लिस्ट सौंपने को कहा था। साथ ही महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुम्बई महानगरपालिका को हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा कि, उसने इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई की है। इस मामले में शुक्रवार को संबंधित सभी पार्टियों द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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