महाराष्ट्र
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामला: आरोपी अक्षय शिंदे के माता-पिता ने हिरासत में मौत की याचिका वापस ली

मुंबई: पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मारे गए बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के माता-पिता ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वे अब उसकी मौत से जुड़ा मामला नहीं लड़ना चाहते हैं।
शिंदे के माता-पिता ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष अपील की, जो उनके बेटे की हिरासत में मौत से संबंधित उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है।
यह याचिका शिंदे के पिता अन्ना शिंदे ने दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने उनके बेटे को फर्जी मुठभेड़ में मार डाला।
गुरुवार को कार्यवाही के अंत में दम्पति ने पीठ से कहा कि वे इस मामले को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं तथा चाहते हैं कि इसे बंद कर दिया जाए।
दम्पति ने कहा कि उन पर किसी का कोई दबाव नहीं है तथा उन्होंने यह बयान स्वयं दिया है।
बदलापुर स्कूल हमले का आरोपी कथित पुलिस मुठभेड़ में मारा गया
अक्षय शिंदे (24) पर पिछले साल ठाणे जिले के बदलापुर कस्बे में एक स्कूल के शौचालय में दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। वह स्कूल में अटेंडेंट था। पूछताछ के लिए नवी मुंबई की तलोजा जेल से ठाणे ले जाते समय पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई थी।
पिछले महीने अदालत में पेश की गई मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट में पांच पुलिसकर्मियों – वरिष्ठ निरीक्षक संजय शिंदे (ठाणे अपराध शाखा), सहायक निरीक्षक नीलेश मोरे, हेड कांस्टेबल अभिजीत मोरे, हरीश तावड़े और पुलिस वैन चालक सतीश खताल को शिंदे की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट अशोक शेंगडे ने कहा कि साक्ष्यों और अन्य परिस्थितियों के कारण “पुलिस कर्मियों द्वारा निजी या आत्मरक्षा के अधिकार का उठाया गया दावा संदेह के घेरे में आता है।”
महाराष्ट्र की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अमित देसाई ने गुरुवार को उच्च न्यायालय से कथित मुठभेड़ की जांच के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा विचार की गई कुछ सामग्री तक पहुंच प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की।
उन्होंने अदालत को बताया कि यह सामग्री पुलिस के पास नहीं है क्योंकि मजिस्ट्रेट ने गवाहों के बयान अलग से दर्ज किए हैं। देसाई ने अदालत को बताया कि मामले में पुलिस की जांच अभी खत्म नहीं हुई है और वे सामग्री का विश्लेषण करने की बेहतर स्थिति में हैं।
इस मामले पर शुक्रवार को आगे सुनवाई होगी।
महाराष्ट्र
मानखुर्द कुर्ला स्क्रैप और 7 अवैध गोदामों पर कार्रवाई होगी, विधानसभा में अबू आसिम आज़मी की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी

मुंबई: मुंबई मानखुर्द शिवाजी नगर ने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा मुक्त कराने की मांग की है। आज राजस्व मंत्रालय पर चर्चा के दौरान विधायक अबू आसिम आज़मी ने विधानसभा में यह मांग की। उन्होंने कहा कि मानखुर्द शिवाजी नगर में सरकारी ज़मीन कलेक्टर के प्लॉट पर कुर्ला स्क्रैप ने कब्ज़ा कर लिया है। इस ज़मीन की लीज़ अवधि समाप्त होने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इतना ही नहीं, मानखुर्द जीएम लिंक रोड पर सात गोदाम बनाए गए हैं। जब भी मैं इसकी शिकायत करता हूँ, इस पर कार्रवाई होती है, लेकिन ये गोदाम एक ही जगह पर दो बार बनाए गए हैं। इसमें गोदाम मालिक और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत और साजिश है। क्या इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और इन गोदामों को गिराने का पैसा उनसे वसूला जाएगा?
आज़मी ने सदन में इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है। बिल्डरों और अन्य गोदामों ने सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है। इन अतिक्रमणों को मुक्त कराया जाएगा और सरकारी अधिकारियों और गोदाम मालिकों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की जाएगी। यह सवाल भी आज़मी ने उठाया। इस पर राजस्व मंत्री बंकोले ने अबू आसिम आज़मी को आश्वासन दिया कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी और सरकारी ज़मीन को अवैध अतिक्रमणों से मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुंडों द्वारा बनाए गए इन अतिक्रमणों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मानखुर्द में बच्चों के खेलने के लिए एक खेल का मैदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2011 से पहले सरकारी और कलेक्टर की ज़मीन पर बने घरों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन अवैध अतिक्रमणों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
मंत्री योगेश कदम ने कहा, ‘रत्नागिरी और सतारा को जोड़ने वाली हटलोट घाट सड़क के चौड़ीकरण के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं।’

मुंबई: पर्यटन से समृद्ध रत्नागिरी और सातारा जिलों के बीच सड़क संपर्क सुधारने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, खेड़ तालुका में हाटलोत घाट सड़क के चौड़ीकरण के संबंध में आज लोक निर्माण मंत्री शिवरेंद्र राजे भोसले के विधान भवन में एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री भोसले ने की और इसमें गृह राज्य मंत्री योगेश कदम भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान, मंत्री योगेश कदम ने परियोजना में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को शेष कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यक वन भूमि का तुरंत अधिग्रहण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोनों जिलों के बीच परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने के महत्व पर ज़ोर दिया।
लोक निर्माण मंत्री शिवरेन्द्र राजे भोसले ने परियोजना की पूर्णता प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति के भी निर्देश दिए तथा आश्वासन दिया कि परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी तथा इसे शीघ्र पूरा किया जाएगा।
एक बार पूरा हो जाने पर, हाटलोट घाट सड़क रत्नागिरी और सतारा के बीच यात्रा में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देगी।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें विभागीय सचिव, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और वन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे।
मंत्री योगेश कदम के सक्रिय हस्तक्षेप से उम्मीद जगी है कि लंबे समय से लंबित मुद्दा आखिरकार सुलझ जाएगा।
महाराष्ट्र
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत, CBI ने बंद किया पुलिस स्टेशन केस, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज जबरन वसूली और धमकी के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने क्लीन चिट दे दी है। सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई के मुताबिक, 2016-17 में हुए इस मामले में दोष साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और न ही यह कोई विवादास्पद मामला है।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता अग्रवाल अपने वित्तीय लेन-देन में बेईमान रहे हैं और झूठे दीवानी और आपराधिक मामलों के जरिए लोगों को फंसाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा, जाँच से पता चला है कि अग्रवाल और बिल्डर संजय पनमिया के बीच समझौता बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के हुआ था।
परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव, गोरेगांव, अकोला और ठाणे नगर पुलिस थानों में कुल पाँच मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से सीबीआई ने कोपरी थाने में छह माह पुरानी वसूली मामले की जांच बंद कर दी है, लेकिन अन्य चार मामलों की जांच अभी जारी है।
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