राजनीति
“अटेम्प्ट टू ओवररीच कोर्ट”: आरे में पेड़ काटने पर मुंबई मेट्रो पर जुर्माना

नई दिल्ली: यह देखते हुए कि मुंबई मेट्रो ने अदालत के अधिकार क्षेत्र को पार करने का प्रयास किया है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरे जंगल में अनुमति से परे पेड़ों की कटाई के लिए दो सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) की ओर से 84 से अधिक पेड़ों को काटने के लिए पेड़ प्राधिकरण को स्थानांतरित करना अनुचित था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने अनुमति दे दी। कंपनी को आरे जंगल से 177 पेड़ों को हटाने के लिए, यह कहते हुए कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से सार्वजनिक परियोजना को गतिरोध में लाया जाएगा जो वांछनीय नहीं है। पीठ ने कहा, “एमएमआरसीएल को दो सप्ताह की अवधि के भीतर वन संरक्षक को 10 लाख की राशि प्रदान करनी चाहिए। संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वनीकरण जो निर्देशित किया गया है, पूरा हो गया है।” “हम IIT बॉम्बे के निदेशक से अनुरोध करते हैं कि वे अनुपालन को सत्यापित करने के उद्देश्य से एक टीम की प्रतिनियुक्ति करें। इस अदालत को तीन सप्ताह में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए,” यह जोड़ा। शीर्ष अदालत ने 2019 में कानून के छात्र रिशव रंजन द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र याचिका पर स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
राजनीति
वोटर लिस्ट में नाम से जुड़े मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ याचिका खारिज

SONIA GANDHI
नई दिल्ली, 11 सितंबर। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता और वोटर लिस्ट में नाम से जुड़े एक मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले अदालत ने इस मामले में बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी ने बिना नागरिकता हासिल किए 1980 की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराया।
याचिका में दावा किया गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, जबकि उनका नाम 1980 की दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल था। याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आया, जबकि उन्होंने नागरिकता 1983 में हासिल की थी।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया और इसके पीछे क्या वजह थी।
इस याचिका में एक और गंभीर सवाल उठाया गया था कि 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने के बाद 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम किस आधार पर शामिल किया गया? क्या इसके लिए किसी फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया गया था?
याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह इस मामले में मुकदमा दर्ज करे और जांच कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। हालांकि, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने किसी भी तरह की जांच की आवश्यकता नहीं समझी और याचिका को खारिज कर दिया।
यह याचिका विकास त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति ने दाखिल की थी। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने गुरुवार शाम करीब 4 बजे इस मामले पर फैसला सुनाए जाने की बात कही थी। इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ लगातार सवाल उठाए जा रहे थे।
महाराष्ट्र
मुंबई के मलाड में खाना न देने पर हत्या के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई के मलाड इलाके में गुरु कृपा बार से सटे एक होटल में खाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। डीसीपी संदीप ने बताया कि बीती रात संजय मकवाना ने खाना मांगा था और उसे खाना देने से मना कर दिया गया था। इसके बाद वह होटल के बाहर गाली-गलौज करने लगा, जिसके बाद कल्पेश ने उसका विरोध किया और फिर संजय मकवाना ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर कल्पेश पर हमला कर दिया और उसके सिर पर कांच की बोतल से वार किया और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी मौत हो गई। इस मामले में चार आरोपियों की पहचान हो गई है और पुलिस ने एक संजय मकवाना को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। इस बात की जांच की जा रही है कि आरोपियों और शिकायतकर्ता के बीच निजी दुश्मनी थी या नहीं, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मृतक कल्पेश के भाई महेश भानु शाली ने आरोप लगाया कि यहां गुरु कृपा बार रात भर खुला रहता है डीसीपी ने बार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद बार देर रात तक खुला रहता है।
अपराध
मुंबई: प्रेमी के साथ भागने से पहले प्रेमी ने अपने ही घर में की चोरी, आरोपी का अपनी बेटी के प्रेमी से चल रहा था अफेयर, पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासा

मुंबई के दंडोशी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जहाँ एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए अपने गहने चुरा लिए और उसे अपने प्रेमी को सौंप दिया और फिर खुद पुलिस स्टेशन जाकर गहने चोरी की शिकायत दर्ज कराई।
मामले की जाँच के दौरान, दंडोशी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया और पत्नी को गहने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर उसके पास से लगभग साढ़े दस तोले सोने के गहने ज़ब्त किए।
दरअसल, यह मामला गोरेगांव पूर्व के बीएमसी कॉलोनी के संतोष नगर स्थित बीएमसी कर्मचारी रमेश धोंडू हलदेव के घर का है, जहाँ रमेश की पत्नी उर्मिला रमेश हलदेव ने अचानक अपने पति रमेश को बताया कि अलमारी से उसके गहने गायब हैं। वह अपने पति रमेश पर चोरी का आरोप लगाने लगी। रमेश ने कहा कि उसे गहनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद, रमेश और उसकी पत्नी ने दंडोशी पुलिस स्टेशन में घर से गहने चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई।
दंडोशी पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर अजीत देसाई ने जब मामले की जाँच शुरू की, तो उन्हें पता चला कि यह घर में सेंधमारी की घटना नहीं थी, बल्कि परिवार का ही एक सदस्य चोरी में शामिल था और पुलिस को गुमराह कर रहा था।
पुलिस अधिकारी अजीत देसाई ने जब मामले की जाँच शुरू की, तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिला।
कुछ दिनों बाद, पुलिस को शक हुआ कि अगर घर में सेंधमारी नहीं हुई, तो गहने कहाँ गए?
जब पुलिस ने घर में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल और लोकेशन इकट्ठा करना शुरू किया, तो उन्हें एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली।
अपनी जाँच में, पुलिस को पता चला कि बीएमसी कर्मचारी रमेश की पत्नी उर्मिला का किसी और के साथ संबंध था और रमेश की पत्नी अपने प्रेमी के साथ घर से भागने की योजना बना रही थी। लेकिन भागने से पहले, वह अपने प्रेमी को करोड़पति बनाना चाहती थी ताकि वह इन पैसों से अपनी ज़िंदगी का आनंद ले सके। इसीलिए उसने यह योजना बनाई और अपने ही घर से गहने चुराकर बेच दिए और लगभग 10 लाख रुपये अपने प्रेमी के खाते में ट्रांसफर कर दिए।
इतना ही नहीं, पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। कॉल डिटेल्स से यह भी पता चला कि उर्मिला का अपनी 18 वर्षीय बेटी के प्रेमी के साथ भी संबंध था और उसने चोरी के कुछ गहने उसे अपने पास रखने के लिए दिए थे। कॉल डिटेल्स से पता चला कि घटना के बाद, वह अपनी बेटी के प्रेमी के लगातार संपर्क में थी और दिन भर उससे फोन पर बात करती रहती थी।
फोन कॉल के आधार पर जब पुलिस ने बेटी के प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने पहले तो कोई भी कहानी बताने से परहेज किया, लेकिन पुलिस के दबाव में उसने पूरी कहानी बता दी और मामले की सारी बातें बताते हुए कहा कि उर्मिला ने अपने घर से गहने चुराकर अपने प्रेमी को बेचे थे और कुछ गहने उसे भी दिए थे।
जब डिंडोशी पुलिस ने उर्मिला और उसकी बेटी के प्रेमी को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की, तो उर्मिला ने कबूल किया कि वह अपने बीएमसी कर्मचारी पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागने की योजना बना रही थी।
पुलिस ने उर्मिला द्वारा बताई गई आभूषण की दुकान से चोरी के गहने जब्त कर लिए हैं और उर्मिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
डिंडोशी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र शिंदे के अनुसार, उर्मिला और रमेश की शादी करीब 18 साल पहले हुई थी। रमेश अंधेरी के बीएमसी वार्ड में जल विभाग में सरकारी कर्मचारी है। जब वह ऑफिस जाता था, तो उसकी पत्नी उर्मिला अपने प्रेमी से सोशल मीडिया पर चैट करती थी। दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने चोरी के गहने और पैसे लेकर घर से भागने की योजना बनाई। उर्मिला का अपनी बेटी के प्रेमी के साथ भी संबंध था। इसीलिए उसने चोरी के कुछ गहने उसे दे दिए थे और उसे छिपाने के लिए कहा था। उर्मिला ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की, जबकि घर से इस गहने की चोरी की शिकायत पहले ही दर्ज कराई जा चुकी थी, जो अभी तक नहीं मिली है। उर्मिला ने कहा था कि उन्हें यकीन था कि इस बार भी चोरी हुए गहने नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि पुलिस को बार-बार उर्मिला पर शक हो रहा था। फिलहाल उर्मिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
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