महाराष्ट्र
वक्फ की मिल्कियत पर बना ऐ एम रेजिडेंसी: बिल्डर की बेइमानी की मिसाल? या मुस्लिम नेताओं का समझौता मिशन वक्फ संपत्ति?

मुंबई: हमारी पिछली खबर में हमने बताया था कि कैसे भ्रष्टाचारी अधिकारी और बिल्डरों की सांठगांठ से गरीब और मजलूम फुटपाथ झोपड़ा वासियों के घर अमीरों को बेचे जा रहे हैं। मुंबई प्रेस की खबर के बाद सरकारी महकमा हरकत में आया और मझगांव स्थित ऐ एम रेजिडेंसी पर बीएमसी के अधिकारियों की फौज पहुंच गई। इसके बाद बड़े अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने का काम शेरू ने शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, ऐ एम रेजिडेंसी के ईमानदार बिल्डर सलीम मोटरवाला ने अपने बयान में बीएमसी के अधिकारियों को बताया कि उन्होंने सभी 20 झोपड़ा मालिकों को अपने कॉम्प्लेक्स में घर दे दिए हैं और बीएमसी अधिकारियों को सभी 20 घरों के एलॉटमेंट लेटर दिखाए। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि उन सभी घरों को सिर्फ एलॉटमेंट लेटर दिए गए, घर नहीं दिए गए। इसके बाद, मोटरवाला की कंपनी ने उन घरों को उनके रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर कर दिया और उन्हें उन घरों का मालिक बना दिया।
हालांकि, बीएमसी की फाइनल रिपोर्ट अभी सबमिट होनी बाकी है, जिसमें यह तय होना है कि मोटरवाला ग्रुप को क्लीन चिट मिलती है या गरीब झोपड़ा वासियों को घर मिलता है।

अब हम आपको बताते हैं कि ऐ एम रेजिडेंसी के मामले में सभी मुस्लिम नेता खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं।
अगर सरकारी दस्तावेजों की मानें तो ऐ एम रेजिडेंसी मझगांव की 3596 स्क्वायर मीटर जमीन महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अधीन आती थी और यह जमीन महाराष्ट्र कलेक्टर ने दाऊद भाई मूसा भाई जरीवाला चैरिटी ट्रस्ट को 99 सालों के लिए लीज पर दी थी, ताकि ट्रस्ट मुस्लिम गरीबों के लिए खिदमत का काम कर सके। इस जमीन का असल मालिकाना हक महाराष्ट्र सरकार के पास था, जो उसने ट्रस्ट को 99 साल के लिए दिया था, जो 1882 से शुरू होकर 1978 को खत्म होता है। 1978 के बाद ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड को यह जमीन महाराष्ट्र सरकार को वापस करनी थी। परंतु हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम होता है कि सरकारी जमीन सरकार को ईमानदारी से वापस की जाए। इस जमीन पर भी ऐसा ही हुआ। ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना हक जमाए रखा और 2009 में, लगभग 30 साल बाद, वक्फ बोर्ड ने गैरकानूनी तरीके से यह जमीन सलीम मोटरवाला और उसके सहयोगी सुहैल खादिर को रीडेवलपमेंट के लिए दे दी। इसके बाद, सरकार की हजारों करोड़ों की संपत्ति को हड़प लिया गया। यह जमीन मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेज या अस्पताल बनाने के लिए दी गई थी, पर ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड ने 99 साल इस जमीन को बेकार रखकर बिल्डरों को रिश्वत लेकर बेच दिया।
जब मुंबई प्रेस ने इस बारे में मुंबई के कलेक्टर को जानकारी दी, तो वह अचंभित हो गए क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वक्फ ने सरकार को जमीन वापस देने की बजाय बिल्डरों को बेच दी, और वह उस पर घर बना कर मुसलमानों को ही करोड़ों में बेच रहे थे। मुंबई प्रेस ने इस जानकारी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दी, जिनके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। जब मुंबई प्रेस ने सलीम मोटरवाला से यह जानने की कोशिश की कि एक दीनी मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ की गई संपत्ति पर कब्जा क्यों किया, तो उन्होंने इस मामले पर बात करने से बचते हुए कोई भी जवाब नहीं दिया।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुखों से 8 घंटे काम कराया जाना चाहिए: विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे

Ambadas Danve
मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषद में पुलिस को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर शिवसेना विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने कहा कि पुलिस विभाग में आम अधिकारियों की स्थिति बहुत दयनीय है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुलिस अधिकारियों को घर के नजदीक ड्यूटी देने की बजाय दूर-दराज की ड्यूटी दी जाती है। वरिष्ठ अधिकारियों के तत्काल तबादले और पदोन्नति पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सरकार पुलिस अधिकारियों की ओर से आंखें मूंदे बैठी है। कई अधिकारियों ने डीजी ऋण के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उन्हें यह ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है। कई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी करने के लिए वसई, विरार और पालघर से दो से चार घंटे की यात्रा करते हैं। इन पुलिस अधिकारियों को सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिस के स्वास्थ्य को लेकर उन्हें यह व्यायाम और योग करने की सलाह दी जाती है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों के पास योग और व्यायाम करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार आईपीएस अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति पर ध्यान देती है, उसी तरह अधिकारियों के स्वास्थ्य और तबादलों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ड्यूटी और व्यवस्था पर भी पुलिस अधिकारी तैनात रहते हैं। 2 से 10 अधिकारी सुरक्षा पर तैनात रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा कम कर दी है, जिसके लिए वह सराहनीय हैं, इसलिए मैं मांग करता हूं कि पुलिस की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों के पास घर भी नहीं है और आवास नीति में दिए गए घर भी जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुंबई में 51 हजार पुलिस अधिकारियों की क्षमता है, लेकिन बल की कमी है, इसलिए पुलिस की भर्ती करने की जरूरत है।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधानसभा में तीसरे दिन विपक्ष ने 3000 करोड़ के भ्रष्टाचार को लेकर किया प्रदर्शन

मुंबई: मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के तीसरे दिन विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर अपनी पसंद की हर कंपनी को ठेका देने का आरोप लगाया। राज्य के निर्माण और विकास विभाग ने महायोति सरकार की मेघा इंजीनियरिंग कंपनी को 3000 करोड़ रुपये का ठेका दिया है। इस कंपनी के काम में कई कमियां पाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद यह सरकार को प्रिय है। इसलिए विधान भवन की सीढ़ियों पर नारे लगाए गए कि इस कंपनी को ठेका देना निंदनीय है। विपक्षी सदस्यों ने ठेकेदार मेघा इंजीनियरिंग का बैनर पोस्टर भी थामा हुआ था, जिसमें मेघा कंपनी के मालिक की तस्वीर भी दिखाई दे रही थी। महायोति सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष ने अपना विरोध तेज कर दिया है। विधान भवन की सीढ़ियों पर शिवसेना के विपक्ष नेता अंबादास दानवे, कांग्रेस सदस्यों और कांग्रेस समेत सभी दलों ने पूरे जोर-शोर से विरोध प्रदर्शन किया और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया।
महाराष्ट्र
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर

मुंबई: मुंबई हाईकोर्ट ने आज पांच मस्जिदों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस अधिकारियों और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन मामलों से संबंधित है जिसमें मस्जिदों ने लाउडस्पीकर हटाने और अनुमति पत्र न मिलने के कारण हुई कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई है।
आवेदनकर्ताओ का आरोप है कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई बिना अनुमति और अवैध है, और उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उनका मानना है कि इन कार्रवाइयों को पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया के बिना अंजाम दिया गया है, जिससे धार्मिक गतिविधियों में विघ्न पड़ा है।
अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वह जुलाई 9, 2025 को होने वाली अगली सुनवाई से पहले संबंधित रिकॉर्ड और विवरण के साथ एक हलफनामा दाखिल करे। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील यूसुफ मुसैलाह ने केस का प्रतिनिधित्व किया। उनके साथ वकील मुबीन सोलकर भी इस मामले में पक्ष रख रहे हैं। अन्य जूनियर वकील भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस मामले के गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाया।
यह मामला खासतौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब कानून-व्यवस्था और धार्मिक समुदायों के बीच लाउडस्पीकर और अन्य धार्मिक उपकरणों के उपयोग को लेकर विवाद जारी है। अदालत के अगले आदेश का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इससे धार्मिक स्वतंत्रता और कानून के पालन के बीच संतुलन स्थापित करने का संकेत मिल सकता है।
इस केस की सुनवाई में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि कानून और धार्मिक अधिकारों के बीच कैसे तालमेल स्थापित होता है। उम्मीद है कि आगामी सुनवाई में निष्कर्ष सकारात्मक और संतोषजनक होंगे।
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