राजनीति
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता (UCC) को बताया ‘असंवैधानिक’
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने अपने पहले के रुख को दोहराते हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम करार दिया है। एआईएमपीएलबी ने कहा कि इस मामले को वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये कदम उठाया गया है और कहा कि यह निर्णय मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं है।
एआईएमपीएलबी के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म के अनुसार जीने की अनुमति दी है।
रहमानी ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों या केंद्र सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता को अपनाने की बात सिर्फ बयानबाजी है और हर कोई जानता है कि उनका उद्देश्य बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाना है।
“समान नागरिक संहिता का मुद्दा वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने और नफरत और भेदभाव के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। यह संविधान विरोधी कदम मुसलमानों को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी कड़ी निंदा करता है और आग्रह करता है कि सरकार को इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए।”
एआईएमपीएलबी का बयान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा यूसीसी को एक अच्छी अवधारणा के रूप में सराहे जाने के एक दिन बाद आया है और कहा कि उनकी सरकार इसे लागू करने के लिए तैयार है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि जल्द ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और राज्य में सांप्रदायिक शांति को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा।
नवंबर 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि यूसीसी अनिवार्य है। यह बात न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कही, जो अंतर-धार्मिक जोड़ों द्वारा मांगी गई सुरक्षा से संबंधित 17 याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी।
याचिकाओं की अनुमति देते हुए, न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए भय के कारण यूसीसी को विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक नहीं बनाया जा सकता है।
महाराष्ट्र
बीएमसी ने मुंबई सेंट्रल के ऑर्किड सिटी मॉल के खिलाफ कार्रवाई की; मॉल बंद।

मुंबई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने कोर्ट के दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए मिलकर काम शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई सेंट्रल इलाके में बेलासिस रोड पर मौजूद ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल के बारे में ज़रूरी निर्देश जारी किए थे। इस प्रोसेस के तहत, संबंधित मालिकों/डेवलपर्स के साथ-साथ स्टॉल, यूनिट और दुकानों के यूज़र्स/कब्जा करने वालों को एक जॉइंट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल की जगह खाली करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, साफ़ निर्देश दिए गए हैं कि जब तक संबंधित अथॉरिटी से फॉर्मल परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक मॉल की जगह में एंट्री या इस्तेमाल पर रोक है। हाल ही में बीएमसी के ‘डी’ वार्ड ने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की थी। संबंधित म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के अधिकारी, नागपाड़ा पुलिस स्टेशन और बेस्ट अंडरटेकिंग के प्रतिनिधि और ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल से जुड़े प्रतिनिधि भी मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग के दौरान, मॉल मैनेजमेंट के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपनी मर्ज़ी से और सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2020 में, मुंबई सेंट्रल में बेलासिस रोड पर स्थित ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल में आग लग गई। इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त, 2026 को निर्देश जारी किए। यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आग के कारण क्षतिग्रस्त हुई पूरी ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल की इमारत का किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि डेवलपर पूरे ढांचे की व्यापक मरम्मत पूरी नहीं कर लेता। जब तक बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) प्रशासन संतुष्ट नहीं हो जाता कि पूरी संरचना (सभी मंजिलों सहित) सभी गतिविधियों और कार्यों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करती है, तब तक इमारत का किसी भी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है। अदालत द्वारा जारी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूरी इमारत को पूरी तरह से सील रखा जाए और किसी को भी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर, बैठक के दौरान ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल की इमारत को खाली कराने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया गया, जिसमें बीएमसी के भवन और कारखाना विभाग, भवन प्रस्ताव विभाग और मुंबई फायर ब्रिगेड शामिल थे। इसलिए, बिल्डिंग खाली करने के बारे में संबंधित मालिकों/डेवलपर्स के साथ-साथ स्टॉल, यूनिट और दुकानों के यूज़र्स/कब्जा करने वालों को एक जॉइंट नोटिस जारी किया गया है। मॉल की जगह पर पब्लिक नोटिस लगाए गए हैं, जिसमें लोगों और यूज़र्स को बिल्डिंग में आने, इस्तेमाल करने या उसमें रहने से मना किया गया है। नोटिस में साफ किया गया है कि जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता और संबंधित अथॉरिटी से पहले से परमिशन नहीं ली जाती, तब तक पूरे ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और एंट्री पूरी तरह से मना रहेगी। इस बीच, मॉल की पानी की सप्लाई काटने, म्युनिसिपल लाइसेंस के बारे में सही कार्रवाई करने और बिजली की सप्लाई (कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी बिजली को छोड़कर) काटने के निर्देश दिए गए हैं। नागपारा पुलिस को ऑपरेशन को ठीक से चलाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है।
बीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन सभी संबंधित पार्टियों से अपील करता है कि वे अपनी मर्ज़ी से कोर्ट के निर्देशों का पालन करें। उनसे आग्रह किया जाता है कि जब तक संबंधित अथॉरिटी से फॉर्मल परमिशन नहीं मिल जाती, तब तक वे मॉल की जगह में न आएं और न ही उसका इस्तेमाल करें और म्युनिसिपल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा सहयोग करें। हालांकि, एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साफ़ कर दिया है कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो कानून और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार जगह खाली करने और सील करने के लिए सख़्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के संबंधित डिपार्टमेंट अपने-अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे कहा है कि बिल्डिंग में एंट्री, इस्तेमाल या रहने के बारे में भविष्य में कोई भी परमिशन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सक्षम अथॉरिटी के तौर पर काम करते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दी जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
नेपाल त्रासदी : अब तक 1252 शव बरामद, 95 की हो पाई शिनाख्त, चितवन में सबसे ज्यादा मौतें

नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार दोपहर तक ‘नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी’ (एनडीआरआरएमए) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, मरने वाले वालों की संख्या 1252 पहुंच गई है जबकि 4,216 लोग अब भी लापता हैं।
काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे ज्यादा मौतें चितवन में दर्ज की गई हैं, जहां 355 शव मिले। इसके बाद नवलपरासी ईस्ट में 218, नवलपरासी वेस्ट में 208 और नुवाकोट में 177 मौतें हुई हैं। रसुवा, जहां से यह आपदा शुरू हुई थी, वहां 127 मौतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा गोरखा, धाडिंग और तनाहुन जिलों में भी शव बरामद किए गए हैं।
इनमें से केवल 95 लोगों की पहचान हो पाई है। पहचान के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान जारी है। हजारों लोग अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। इनमें विदेशी नागरिकों के साथ-साथ पनबिजली परियोजनाओं के कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं।
काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि लापता लोगों में सिर्फ पनबिजली परियोजनाओं के लगभग 900 कर्मचारी हैं। अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे प्रभावित इलाकों से और जानकारी मिलेगी तथा रिपोर्टों का सत्यापन होगा, लापता लोगों की संख्या में बदलाव हो सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि अब तक 11,913 लोगों को सुरक्षित किया जा चुका है। खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए 21,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। करीब 3,950 विस्थापित लोग फिलहाल नुवाकोट, धाडिंग, रसुवा और काठमांडू में बने अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं।
काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। ऐसे इलाकों में सड़क और हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। संचार सेवाओं को भी धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है।
राष्ट्रीय समाचार
अभिजीत दिपके का भाजपा पर हमला: ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान का क्यों हो जाता है विरोध? बोले- हम छात्रों की ‘ए टीम’ हैं

कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेहतर स्कूल और शिक्षा का मुद्दा किसी एक राजनीतिक पार्टी या संगठन का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के हर बच्चे के भविष्य से जुड़ा सवाल है।
अभिजीत दिपके ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ-साथ महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी भी स्कूलों को बेहतर बनाने की बात कर रही हैं। ऐसे में जो भी लोग चाहते हैं कि देश के स्कूल अच्छे हों, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भी स्कूलों को बेहतर बनाने की बात होती है, तो बीजेपी के लोग इसका विरोध क्यों करने लगते हैं। क्या बीजेपी को नहीं लगता कि शिक्षा महत्वपूर्ण है और देश के भविष्य के लिए अच्छे स्कूल जरूरी हैं?
अभिजीत दिपके पर आम आदमी पार्टी की ‘बी टीम’ होने और अरविंद केजरीवाल से फंडिंग मिलने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अलग-अलग लोग उन्हें अलग-अलग पार्टियों की ‘बी टीम’ बताते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्हें कांग्रेस की ‘बी टीम’ बताते हैं, जबकि कुछ लोग अरविंद केजरीवाल की ‘बी टीम’ होने का आरोप लगाते हैं।
अभिजीत ने तंज कसते हुए कहा कि सभी लोग एक साथ बैठकर यह तय कर लें कि आखिर वह किसकी ‘बी टीम’ हैं। उन्होंने कहा, “हम किसी पार्टी की ‘बी टीम’ नहीं हैं, हमारे हिसाब से हम स्टूडेंट्स की ‘ए टीम’ हैं।”
अभिजीत दिपके की शैक्षणिक योग्यता और डिग्री को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उनकी डिग्री और शिक्षा को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। खास तौर पर चुनाव लड़ने वाले लोगों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल होना चाहिए।
देश के कई सांसदों की ओर से स्वर्ण समाज के लिए आयोग बनाने की मांग पर अभिजीत दिपके ने कहा कि यह मांग करने वालों को अपनी बात रखने का अधिकार है।
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